✍️✍️ अवैध असलहा रखने के मामले में बड़ी राहत, आरोपी को मिली सशर्त जमानत
वाराणसी।
शहर के मण्डुवाडीह थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने और पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी हिमांशु तिवारी को बड़ी राहत मिली है। वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम से जुड़े एक मामले में आरोपी हिमांशु तिवारी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्तागण नृपेन्द्र प्रताप सिंह नन्हे, अभय सिंह वेंकटेश्वर सिंह मोनू व आदर्श पटेल ने पक्ष रखा""
क्या था पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस को 09 जुलाई 2026 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मण्डुवाडीह अंडरपास के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ मौजूद हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी की और हिमांशु तिवारी तथा शिवम सिंह नामक दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से अवैध देशी तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए थे। साथ ही, मौके पर मौजूद एक अपाचे मोटरसाइकिल के दस्तावेज न होने के कारण उसे भी जब्त कर लिया गया था।
न्यायालय में पक्ष-विपक्ष की दलीलें
आरोपी हिमांशु तिवारी के विद्वान अधिवक्तागण ने न्यायालय में दलील दी कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह पूर्णतः निर्दोष है। विद्वान अधिवक्तागण ने कहा कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं, दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और इसे एक गैर-जमानतीय अपराध बताया।
न्यायालय का आदेश
मामले की पत्रावली और सभी परिस्थितियों का गहन अवलोकन करने के बाद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को जमानत देने का निर्णय देते हुए आरोपी को 20,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने के निर्देश दिया।
