✍️✍️ क्रिकेट विवाद मामले में आरोपी को बड़ी राहत, अदालत ने दी सशर्त जमानत
वाराणसी।
विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) ने क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद और मारपीट के एक मामले में आरोपी ढोलू उर्फ मकबूल आलम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो प्रतिभूति राशि जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अबू हाशिम ने पक्ष रखा""
क्या है मामला?
यह मामला सारनाथ थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 मई 2026 को शिकायतकर्ता संजय सोनकर ने आरोप लगाया था कि वह अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान आरोपी ढोलू उर्फ मकबूल आलम वहां पहुंचा और खेल को लेकर विवाद शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं।
👉आरोपी के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि यह पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने दलील दी कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है, उस दिन आरोपी का एक्सीडेंट हो गया था और उसका हाथ फ्रैक्चर होने के कारण प्लास्टर में था, जिसके कारण उसके लिए लाठी-डंडे से हमला करना असंभव था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है।
👉दोनों पक्षों की दलीलों और मामले की गंभीरता को देखते हुए, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सुधाकर राय ने सुनवाई के बाद आरोपी ढोलू उर्फ मकबूल आलम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना होगा और वह मामले से जुड़े किसी भी गवाह या साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
