✍️✍️ Relief for the accused in assault case, granted bail


✍️✍️ मारपीट के मामले में आरोपी को राहत, मिली जमानत

चन्दौली।

जिले के थाना चन्दौली अंतर्गत दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोपी अंकित पुत्र सुरेश सेठ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी अंकित की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता साबिर अली ने पक्ष रखा""

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 13 जून 2026 को दर्ज कराई गई एफआईआर से संबंधित है। फरियादी इरफान अली ने आरोप लगाया था कि अंकित, सरफुद्दीन और विनय कुमार ने पुरानी रंजिश के चलते उनके घर के पास आकर गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से मारपीट की। शिकायत के अनुसार, इस घटना में फरियादी और उनकी बुआ पुदीना खातून गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2), 352 के तहत थाना चन्दौली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

अदालत में पक्ष और सुनवाई

सुनवाई के दौरान आरोपी अंकित के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि अंकित पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत का विरोध किया।

न्यायालय का आदेश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और संबंधित दस्तावेजों एवं सभी तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभात त्रिपाठी ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने अंकित को 25,000 रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post