✍️✍️ गांजा व भांग तस्करों को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सभी 3 आरोपी दोषमुक्त
वाराणसी। अवैध रूप से गांजा व भांग की तस्करी करने के मामले में तीन आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद आरोप सिद्ध न होने पर जैतपुरा निवासी आरोपित कृष्ण कुमार, भभुआ, बिहार निवासी आरोपित फूलचंद यादव व अलीनगर, चंदौली निवासी आरोपित सूरज प्रजापति को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव गुड्डू ने पक्ष रखा""
अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 जुलाई 2012 को थानाध्यक्ष आदमपुर अवनीश पाल सिंह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि प्रहलाद घाट निवासी किशन लाल यादव गांजे की तस्करी करता है और अपने साथियों के साथ अभी अभी अपने हीरोहोण्डा ग्लैमर से अपने घर गया हुआ है तथा उसके घर पर काफी मात्रा में नाजायज गांजा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल किशन लाल यादव के मकान पर पहुंचे तो वहाँ पर उक्त मोटरसाइकिल खड़ी मिली। पुलिस जब मकान के अन्दर पहुंची तो देखा कि कमरे के अंदर तीन व्यक्ति मौजूद हैं और वहां पर भारी मात्रा में नाजायायज गांजा व भांग इकट्टा करके रखे हुए हैं। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम किशन लाल यादव, दुसरे ने फूलचन्द यादव व तीसने ने अपना नाम सूरज प्रजापति बताया। तलाशी में उनके पास से 32 किलो 200 ग्राम गांजा तथा 103 किलो 400 ग्राम भांग पायी गयी। अदालत ने इस मामले में बचाव पक्ष की दलीलों व गवाहों के बयान के बाद तीनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।
