✍️✍️ शीशे के गिलास से हमला मामले में आरोपी को जमानत
वाराणसी। चेतगंज थाना क्षेत्र में युवक के गले पर शीशे के गिलास से हमला करने के आरोप में जेल भेजे गए आरोपी अनिल चौरसिया को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। सत्र न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पर सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्तागण श्याम सुंदर चौरसिया, विश्वास सिंह व किशन चौबे ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार, सराय गोवर्धन निवासी अनुज वर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 4 जुलाई 2026 को उसका भाई आकाश वर्मा अपने चूड़ी कारखाने के बाहर दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी दौरान अनिल चौरसिया ने कथित तौर पर शीशे का गिलास तोड़कर उसके गले पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मामले में धारा 109(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उनका कहना था कि दोनों पक्ष एक ही मकान में किराए पर रहते हैं। घटना के दिन आकाश वर्मा घर में फिसलकर जमीन पर पड़े टूटे शीशे के गिलास पर गिर गया था, जिससे उसे चोटें आई थीं। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट में चोटें साधारण प्रकृति की हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायालय ने आरोपी अनिल चौरसिया की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो जमानतें दाखिल करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। साथ ही आरोपी को विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित न करने तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया।
