✍️✍️ Allegations of assault, life-threatening attack, and causing miscarriage; bail granted

 


✍️✍️ मारपीट, जानलेवा हमले और गर्भपात कराने का आरोप, जमानत मंजूर

वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय प्रथम) कुलदीप सिंह-II की अदालत ने जैतपुरा थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में आरोपी रिंकू उर्फ साहिल सिंह उर्फ साहिल कुशवाहा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी को ₹25,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय व प्रवीण पाण्डेय ने पक्ष रखा। 

मामले के अनुसार जैतपुरा थाने में दर्ज एफआईआर में वादिनी ने आरोप लगाया था कि 11 अगस्त 2026 की रात आरोपी उनके निवास स्थान पर आया और उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने का प्रयास किया। तहरीर में आरोपी पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डालने, गर्भपात कराने तथा घर में रखी करीब 65 हजार रुपये कीमत की सोने की नथिया जबरन ले जाने के आरोप भी लगाए गए थे। पुलिस ने मामले में बीएनएस की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज की थी। 

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी 14 अगस्त 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अभियोजन पक्ष ने अपराध की प्रकृति एवं आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी की निरुद्ध अवधि को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का पर्याप्त आधार माना। अदालत ने ₹25,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के एक जमानतदार पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।

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