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Showing posts from February, 2023

✍️ रेस्टोरेंट संचालक पर जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपितों को मिली अंतरिम जमानत

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वाराणसी : रेस्टोरेंट में घुसकर संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपितो को राहत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सराय मोहना, सारनाथ निवासी आरोपित अमित साहनी व रोहित साहनी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व कृष्णा यादव ने पक्ष रखा।  👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शिवशंकर प्रसाद ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 5 नवंबर 2022 को वह अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। उसी दौरान दीपू साहनी, अमित साहनी, रोहित साहनी, दीपू का भांजा राजेश यादव व दीपू के पांच कर्मचारी व 7-8 सहयोगियों के साथ रेस्टोरेंट में चापड़, लोहे की रॉड, बांस इत्यादि लेकर घुस आए और मारपीट करने लगे। इस दौरान उनलोगों ने वादी, वादी के भाई जय नारायण मोहन गुप्ता, भरत पर बुरी तरह से प्राणघातक हमला किया। जिससे उनलोगों के सिर, हाथ एवं शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों समेत 6 नामजद व कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर...

✍️ SEXUAL HARRASMENT और POSCO ACT में अभियुक्त को मिली जमानत

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Varanasi : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने SEXUAL HARRASMENT और POSCO ACT के मामले में अभियुक्त सरफुद्दीन उर्फ लाले पुत्र स्व उस्मान निवासी रहीमपुर थाना लोहता जिला वाराणसी को जमानत दे दी। अभियुक्त की ओर से अदालत में अधिवक्ता समशेर अली और कात्यायन यादव ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा ने थानाध्यक्ष थाना लोहता के समक्ष प्रा०पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष सिलाई कढ़ाई स्कूल धन्नीपुर में बनारसी साडियों की कटिंग व डिजाइन का कार्य सिखाती है। आते-जाते रास्ते में आवारा किस्म का लडका सरफुद्दीन उसकी लडकी का पीछा करता है और छेडखानी करता है तथा गलत शब्दों का प्रयोग करता है। दिनांक 10.10.2017 को दिन 12.00 बजे उसकी लडकी काम सिखने जा रही थी तब उसकी लडकी को पकड़कर उसकी नाजुक अंगों को पकड़कर छेडखानी की और जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाने का प्रयास किया। उसने घर पर शिकायत की तो जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि थाना पुलिस कुछ नहीं कर सकता। उसकी लड़की डरी हुई है। कानूनी कार्यवाही किये जाने...

✍️ प्रयागराज हत्याकांड में पूर्व चेयरमैन ने लिखा मुख्यमंत्री व राज्यपाल को पत्र

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"यूपी बार कॉउंसिल के पूर्व चेयरमैन वं सदस्य हरिशंकर सिंह ने सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, नौकरी और मकान की करी मांग" वाराणसी : यूपी बार कॉउंसिल के पूर्व चेयरमैन व सदस्य हरिशंकर सिंह ने अधिवक्ता कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल की दिनदहाड़े गोलीमार नृशंस उनके घर पर कर दी गई। उक्त हत्याकांड में उनके साथ- साथ उनके सुरक्षाकर्मी की भी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। उक्त घटना से न केवल प्रशासन/ पुलिस की लापरवाही दृष्टिगत होती है, बल्कि अधिवक्ता और आम जन के बीच शासन की छवि धूमिल हो रही है। विगत काफी दिनों से लगातार संज्ञान में आ रहा है अधिवक्ताओं की नृशंस हत्या कर दी जा रही है और प्रशासन और पुलिस मूक बनी रहती है और अपराधियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के अधिवक्ताओं को प्रतिदिन नयायालय आने-जाने में असुरक्षा की भावना बनी रहती है व उन्हें न्यायिक कार्य में अपना सहयोग प्रदान करने में लगातार स्वयं व परिवार की चिंता रहती है।  👉प्रयागराज में दिनदहाड़े इस हत्या की निंदा करते हुए हरिशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री व र...

✍️ अपहरण व हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी : सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने टेम्पो चालक का अपहरण कर हत्या कर शव गायब करने के मामले में कवीटोला रामनगर निवासी आरोपी संतोष उर्फ कल्लू व कोइरियाघाट गोलाघाट रामनगर निवासी सुरेश कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक चन्द्र शुक्ला व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने किया।  👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी एनायतुल्ला का लड़का टीपू सुल्तान जो टेम्पो चालक था वह 7 सितम्बर 2022 को घर से निकला शाम तक वापस नहीं आया। खोजबीन में आटो रमना हाइवे पर मिला। तब वादी ने लंका थाने में 8 सितंबर 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। वह जानकारी करता रहा तो मोहम्मद जुम्मन तथा मोहम्मद शहीद और महताब खान ने उसे बताया कि 7 सितंबर 2022 को साहित्य नाका सेंट स्टीफेंस स्कूल रामनगर के पास संतोष उर्फ कल्लू बिंद व सुरेश कुमार गुप्ता ने उसके लड़के के साथ हाथापाई करके जबरदस्ती टेंपो पर बैठाकर टेंगरा मोड़ की तरफ लेकर चले गए। इस बात को कुछ लोगों ने यह भी बताया कि रास्ते में भी तीनो लोग एक साथ टेंपो ...

✍️ पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित दोषमुक्त

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अंकुर पटेल  वाराणसी : नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसका यौन शोषण करने के मामले में आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद छितौना, चौबेपुर निवासी आरोपित  विनोद उर्फ गुड्डू यादव को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। साथ ही अदालत ने वादी मुकदमा के खिलाफ असत्य व विपरीत प्रकृति के कथन किये जाने के आधार पर उसके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 का नोटिस प्रेषित करने का आदेश दिया है।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व आशीष यादव ने पक्ष रखा ।  👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री शाम को 6 बजे पाही से चारा लेकर घर आ रही थी। उसी दौरान रास्ते में सुनसान जगह पाकर छितौना, चौबेपुर निवासी विनोद उर्फ गुड्डू यादव उसकी लड़की को जबरन ईंख के खेत मे ले गया और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने लगा। उसके पुत्री के चिल्लाने पर आसपास के लोग जुट ग...

✍️ हानिकारक नकली पेय (शराब) बनाकर बेचने के आरोपी को मिली जमानत

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अंकुर पटेल Varanasi : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त वीरेंद्र नाथ वर्मा पुत्र मुंशीलाल निवासी ग्राम असवालपुर पोस्ट पिंडरा थाना फूलपुर जिला वाराणसी को हानिकारक नकली पेय (शराब) बनाकर बेचने के मामले में जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार रमेश यादव आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 वाराणसी अपने सहयोगी अमित कुमार सिंह, जिलाजीत सिंह आबकारी निरीक्षक, सुधीर कुमार सिंह आबकारी निरीक्षक सेक्टर वाराणसी मय स्टाफ अवैध मघ निष्कर्ष/बिक्री/ परिवहन के खिलाफ क्षेत्र में मासूर थे कि बाबतपुर एयरपोर्ट के पास वाराणसी लखनऊ हाईवे पर मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर सभी लोग सरकारी वाहन से मुखबिरी खास को साथ लेकर उसके बताए गए स्थान की तरफ नागापुर ग्राम पहुंचकर मुखबिर खास एक मकान की तरफ इशारा करके गाड़ी से उतर कर दूसरी तरफ चला गया। चार व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दिए, दबिश टीम को देखकर हड़बड़ा कर भागने लगे। दबिश टीम द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया जबकि तीन व्यक्ति परिस्थितियों ...

✍️ रंगदारी मांगने के मामले में दो को मिली जमानत

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अंकुर पटेल  वाराणसी : रंगदारी मांगने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने सराय गोवर्धन निवासी अफरोज कुरैशी व मो. नाजिम उर्फ बबलू कुरैशी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा।  👉अभियोजन पक्ष के अनुसार छोटी पियरी, चौक निवासी परिवादी ने चौक थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने व्यवसाय के लिए सराय  गोवर्धन निवासी अफरोज कुरैशी से 17 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे व्याज समेत मिलाकर कुल 23.85 लाख रुपए वापस कर दिया। वहीं मो. नाजिम उर्फ बबलू कुरैशी से 25 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे ब्याज सहित कुल 52.87 लाख रुपए वापस कर दिए। बावजूद इसके दोनों आरोपित उसे 40 लाख व 70 लाख देने के लिए नाजायज दबाव बनाने लगे और न देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। साथ ही आरोपितो ने जबरदस्ती उसे डरा-धमकाकर एक महिला के खाते में तीन लाख रुपए ले लिया और उससे विभिन्न चेको व सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर भी करवा लिय...

✍️ नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा अंकुर पटेल Varanasi : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने नाबालिक से गैंगरेप के मामले में अभियुक्त सौरभ सरोज पुत्र पारस सरोज निवासी ग्राम इंद्रखापुर थाना बड़ागांव जिला वाराणसी को जमानत दे दी। अभियुक्त की ओर से अदालत में जोरदार दलील पेश करते हुए अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के दलिलो को सुनते हुए अभियुक्त को एक लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार संदीप गिरी पुत्र जगदीश गिरी निवासी इंद्रखापुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी का मूल निवासी है,बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करता था,घर पर मां व पिता तथा बहन व औरत रहती थी,गांव के चार लड़के उसकी नाबालिग बहन जिसकी उम्र 14 वर्ष जब भी दुकान से सामान लेने शाम को जाती थी तो चारों लड़के मेरी बहन को चॉकलेट दे...

✍️चर्चित अजय यादव हत्याकांड में आजीवन सजा

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  ""29 वर्ष पुराने हत्याकांड में अभियुक्त मुकेश सिंह को हुई सजा"" अंकुर पटेल वाराणसी:  विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम / एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी अवनीश गौतम की अदालत ने 29 वर्ष पुराने चर्चित अजय यादव हत्याकांड में कुसुरना केराकत जौनपुर निवासी मुकेश सिंह को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्त मुकेश व अन्य आरोपियों ने सामान्य आश्य के साथ वादी अब्दुल कलाम के घर में आग्नेयास्त्रो के साथ घर में प्रवेश किया और जान से मारने की नियत से अजय यादव तथा नरेश यादव पर असलहे से फायर किया गया। जिससे परिणामस्वरूप अजय यादव की मृत्यु हो गई। अदालत में अभियुक्त मुकेश को जानलेवा हमले और हत्या के अभियोग में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर अभियुक्त की ओर से कहा कि वह गंभीर रूप से बिमार है लीवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। न्यायालय में व्हीलचेयर पर आया है। ऐसे में उसे न्यूनतम दंड दिया जाये। जबकी डीजीसी फौजदारी ने कहा कि अभियुक्त ने आग्नेयास्त्र दिन दहाड़े हमला कर गंभीर अपराध किया हैं। ऐसे में उसे अधिकतम...

✍️ अधिवक्ता पर प्राणघातक हमले के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी:अधिवक्ता पर प्राणघातक हमले के मामले में आरोपितों को राहत नहीं मिली। प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने ढाका, चौबेपुर निवासी पांच आरोपितों उपवन दूबे, उसके पिता घनश्याम दूबे, चाचा महेंद्र शंकर दूबे, दो चचेरे भाई धीरज दूबे और रंजन दूबे की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ताओं अनुज यादव, बृजेश सोनकर व मो. आसिफ ने किया । 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार ढाका, कैथी (चौबेपुर) निवासी शालिनी देवी ने 31 जुलाई 2020 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुबह 10 बजे उसके पड़ोस में रहने वाले घनश्याम दूबे, महेंद्र शंकर दूबे, श्याम सुंदर दूबे, पवन दूबे, उपवन दूबे, अतीश दूबे, धीरज दूबे व रंजन दूबे पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर पर चढ़ आये और गालियां देने लगे। जब उसके परिवार वालों ने मना किया तो वह लोग उग्र हो गए और उनलोगों ने जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडे से उसके पति अधिवक्ता रामाश्रय दूबे के साथ दो पुत्रों अवनीश दूबे व ज्ञानेंद्र दूबे को बुरी तरह से मारना-पीटना शुरू कर दिया। जिससे वे लोग गंभीर रूप से घायल ह...

✍️ 10 वर्षों बाद पीड़िता को न्यायालय से मिला न्याय

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वाराणसी:विशेष न्यायाधीश (पास्को)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने लगभग 10 वर्षों से पीड़ित पीड़िता के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश देकर न्याय दिया।  पीड़िता ने अपने फौजदारी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के जरिए 156 (3) से परिवाद दाखिल किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता की वृहद दलीलों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकरण करने का आदेश दिया एवं पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा 200 की तिथि नियत कि।  प्रार्थना पत्र में यह कथन कहा गया कि प्रार्थीनी की शादी विपक्षी राममिलन पुत्र स्वर्गीय तुलसी निवासी ग्राम बरक्षा रंजीतपुर चिलबिला प्रतापगढ़ से सन 2012 में लगभग 13 वर्ष की उम्र में वाराणसी में हुई थी। उस समय पति राममिलन की उम्र 32 वर्ष था। एक माह तक सब कुछ ठीक-ठाक रहा उसके बाद शादी में मोटरसाइकिल ना मिलने की वजह से प्रार्थीनी के पति के द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रार्थीनी गर्भवती थी, के साथ मारपीट की जाती थी। शादी के पांच महीने बाद ...

✍️ शराब तस्करी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत

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वाराणसी:  प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में कुम्भापुर, बड़ागांव निवासी आरोपित निलेश कुमार यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व रोहित यादव ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार इंटेलिजेंस विंग प्रभारी सुनील कुमार सिंह को 11 दिसंबर 2022 को मुखबिर से सूचना मिली की कछवां की तरफ़ से बलोरो व टीआगो गाड़ी से कुछ लोग भारी मात्रा में शराब लेकर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने बाबतपुर, कपसेठी की तरफ़ आगे बढ़े तो बरकी गांव की समीप दो गाडिय़ां आते दिखी। पुलिस ने जब गाड़ी रोकर तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों के अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं। इस दौरान मौके से कुछ लोग भाग निकले, जबकि एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम विशाल सिंह बताया। विवेचना के दौरान इस मामले में आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था।