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Showing posts from September, 2022

✍️ तालाबंदी को लेकर महिला अधिवक्ताओं में रोष,कार्यवाही के सम्बंध में मिली जिला जज से

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वाराणसी : विगत कुछ दिन पहले सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मालवीय भवन में स्थित महिला बार के कक्ष को ताला लगा दिया गया था। जिसको लेकर महिला अधिवक्ताओं में काफी रोष व्याप्त थी। जिसके विरोध में बुधवार को 50 से अधिक संख्या में महिला अधिवक्ताओं ने जिला जज के समक्ष अपने समस्याओं को अवगत कराते हुए तत्काल कार्रवाई हेतु मांग की।

✍️ खतरनाक आयुधो द्वारा घटना कारित करने के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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  वाराणसी : विशेष/अनन्य न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने खतरनाक आयुधो द्वारा घटना कारित करने के मामले में अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र राम दुलारे निवासी मच्छरहट्टा वार्ड सुल्तानपुर थाना रामनगर जिला वाराणसी को जमानत दे दी। ""बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में फौजदारी अधिवक्ता संजय कुमार विश्वकर्मा व अरुण कुमार गौतम ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा चंदन पुत्र राधेश्याम द्वारा थाना रामनगर जिला वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई की 5 जुलाई 2020 को समय रात्रि 10:30 बजे पुरानी बातों को लेकर उसके पिता राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय लाल जी को उसकी माता सुखा देवी व चाचा सुदामा को उसके घर के सामने बगल के रहने वाला विशाल पुत्र रामकुमार धर्मेंद्र व लखेंद्र पुत्र लल्लू सिंह घर के बगल के रहने व राहुल पुत्र दुलारे ने बहुत बुरी तरह से सर पर व चाचा को कान पर घातक रूप से मारे पीटे गाली गुप्ता दिए उसके परिवार के लोगों का शरीर से बहुत खून बह रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर मेडिकल कराने की कृपा करें।

✍️घर मे घुसकर डीवीआर,जरूरी दस्तावेज व अन्य समान चोरी के मामले में अभियुक्त की जमानत मंजूर

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कांत शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त दिलनवाज खान पुत्र स्व हसन रजा निवासी बाड़ी गढ़ही थाना रामनगर जिला वाराणसी को घर मे घुसकर  डीवीआर,जरूरी दस्तावेज व अन्य समान चोरी के मामले में जमानत दे दी। ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव ने अदालत में पक्ष रखा"" 👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुमित श्रीवास्तव ने इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दिया कि उसका मकान नंबर एस ए 15/144-22 लोहिया नगर कॉलोनी जो कई दिनों से बंद था उक्त मकान में चोर पीछे के रास्ते से घुसकर रात को मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर तथा अन्य कई जरूरी दस्तावेज मसलन प्रॉपर्टी से संबंधित पेपर मुकदमे से संबंधित पेपर की चोरी करके ले गए। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध धारा 457, 380 भा.द. वि. दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चंद्रा चौराहे से बलवा रोड की तरफ रेलवे क्रॉसिंग के पास एक टैक्सी नंबर यूपी 65 केटी 5907 को घेर कर रोक लिया। चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति के नाम पत...

✍️ अवधेश राय हत्याकांड में चश्मदीद गवाह से जिरह पूर्ण

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    "कड़ी सुरक्षा में गवाह संग पूर्व विधायक अजय राय पहुंचे कोर्ट” वाराणसी:  अवधेश राय की लगभग 31 साल पूर्व हुए चर्चित हत्याकांड में चश्मदीद गवाह विजय कुमार पांडेय से बचाव पक्ष द्वारा की जा रही जिरह की कार्यवाही पूर्ण हो गई। अब इस मामले में अगले गवाह को कोर्ट तलब कर उसका बयान व जिरह की कार्यवाही की जाएगी।  विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत में चल रही इस मुकदमे की सुनवाई में आरोपित बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा अदालत में उपस्थित चश्मदीद गवाह से पूर्व में किए गए जिरह की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए जिरह की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। साथ ही अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 सितंबर नियत कर दी। इसके पूर्व अदालत में मुकदमे कि सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा में पूर्व विधायक अजय राय, गवाह विजय कुमार पांडेय को साथ लेकर अपने अधिवक्ता अनुज यादव व अधिवक्ता विकास सिंह के साथ कोर्ट में उपस्थित हुए।  बतादें कि तीन अगस्त 1991 को लहु...

✍️ पापुलर हॉस्पिटल का 46 लाख हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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वाराणसी:   पापुलर हॉस्पिटल से सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 46 लाख रुपये धोखाधड़ी कर हड़पने के मामले में अदालत ने भेलूपुर थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत ने यह आदेश शशी कुमार केशरी की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया।  👉 प्रकरण के अनुसार ककरमत्ता स्थित पापुलर मेडिकेयर हॉस्पिटल लिमिटेड के फाइनेंस मैनेजर शशी कुमार केशरी ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व चंद्रबली पटेल के जरिये अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि पापुलर हॉस्पिटल की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए कई लोगों से बातचीत किया। जिसपर हॉस्पिटल के चैयरमैन एके कौशिक के परिचित कांदीवली, ईस्ट, मुंबई स्थित सनरेड इंफ्राटेक सोलर के प्रोपराइटर आशीष श्रीवास्तव व विनय श्रीवास्तव के साथ ही उनके कर्मचारी पहड़िया, सारनाथ निवासी उत्कर्ष अवस्थी ने उससे मुलाकात कर हॉस्पिटल में सोलर प्लांट लगवाने सम्बन्धी बातचीत फरवरी 2021 में पापुलर हॉस्पिटल में हुई थी। आरोप है कि इस...

✍️ बसपा सांसद अतुल राय व राहुल सिंह गैंगस्टर एक्ट में बरी

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  वाराणसी : घोसी के बसपा सांसद अतुल राय व राहुल सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट सियाराम चौरसिया की अदालत ने रोहनिया थाने के गैंगस्टर के मामले में घोसी सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय व ईसीपुर, बड़ागांव निवासी राहुल सिंह को साक्ष के आभाव में संदेह का लाभ देतें हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष रोहनिया सीताराम चौधरी व तत्कालीन थानाध्यक्ष जंसा रमेश प्रसाद द्वारा लापरवाही पूर्ण विवेचना करने के संबंध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु निर्णय की एक प्रति प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन को भेजने का भी निर्देश दिया है।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन रोहनिया थानाध्यक्ष सीयाराम चौधरी ने 2009 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि कंचनपुर मंडुवाडीह निवासी अतुल राय व ईसीपुर, मंडुवाडीह निवासी राहुल सिंह का एक संगठीत गिरोह है। यह लोग अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलापों के लिए लिप्...

✍️ पीटकर हत्या करने के चर्चित मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायाधीश किरन पाल सिंह की अदालत ने भाभी की पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी मनीष सेठ निवासी थाना दशाश्वमेध वाराणसी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।  अदालत में ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चन्द्र शुक्ला  ने किया। बता दे की घटना दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में इसी साल बीते मई माह में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार बीते 29 मई की देर रात 11 बजे कमरे के बाहर अकारण पानी गिराने पर वादी शालिनी सेठ (50 वर्ष) ने मना किया। इस पर ताई व उसकी दो पुत्रियों ने शालिनी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान इनके ललकारने पर देवर मनीष सेठ हाथ में लाठी लेकर आये और भाभी शालिनी को लाठी से पीटकर अधमरा कर दिया। हालत सीरियस देख इन्हें तुरंत बीएचयू अस्पताल ले जाया गया जहां चेकअप के बाद डाक्टरों ने गंभीर रूप से जख्मी शालिनी सेठ को मृत घोषित कर दिया। दशाश्वमेध थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने आरोपी मनीष सेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 👉 प्रभारी सत्र न्यायाधीश किरन पाल सिंह  की अदालत में इसी मामले में जेल में ब...

✍️ रंगदारी,सूदखोरी व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपितों को मिली जमानत

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वाराणसी : प्रभारी जिला जज किरन पाल सिंह की अदालत ने सूदखोरी, रंगदारी व जान से मारने की धमकी देने के मामले में  कोहासी, चोलापुर निवासी काशी सिंह व गौतमपुर, सिंधोरा निवासी प्रेमशंकर सिंह उर्फ मीठे को जमानत दे दी।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र सिंह, अनुज यादव व मनीष राय ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार अंकित सिंह ने पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उसके पिता की काशी सिंह, प्रेमशंकर सिंह उर्फ मीठे सिंह, रमेश राय मटरु, आनंद सिंह उर्फ राजन सिंह, जितेंद्र सिंह से उसके पिता की मित्रता थी। इस बीच वर्ष 2013 में काशी सिंह उसके पिता को कचहरी ले जाकर 15 लाख रुपये के कर्जा ब्याज पर लिखा-पढ़ी करा लिये थे। इसके कुछ दिन बाद काशी सिंह अपने साथियों के साथ घर पर आये और गालीगलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे और वर्ष 2014 में सवेरे घर आकर पिताजी को कचहरी ले गये और वहां कई कागजों पर दस्तखत कराये और फिर वापस घर छोड़ गये। ऐसा दो बार हुआ। आयेदिन की धमकी से मेरे पिता को सदमा लगा और हार्ट अटैक से पांच जून 2022 को उनकी मौत हो गयी। पिता...

✍️ धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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  वाराणसी:  जमीन विक्रय करने के बाद भी धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करते हुए जमीन पर अपना नाम चढ़वा लेने के आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाजीपुर, चोलापुर निवासी आरोपित नंद नारायन उर्फ खुड़भुड़ की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।  अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया । 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने चोलापुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि उसने आ.नं. 218 रकबा 0.9790 एयर भूमि में से गुलाबी देवी से 10 जून 1988 को साढ़े बासठ डिसमिल जमीन व 15 सितम्बर 1998 को 42 डिसमिल जमीन का बैनामा कराया था। बैनामा के समय भूस्वामिनी के तीनों लड़के नंद नारायण, हृदय नरायण व दिनेश के साथ ही भूस्वामिनी मृतका गुलाबी देवी के हस्ताक्षर बनवाए गए थे और सबकी सहमति से बैनामा में सबका फोटो भी अंकित है।बैनामा के बाद राजस्व अभिलेखों में वादी मुकदमा के नाम से दाखिल खारिज हो गया। बैनामा के समय से जमीन पर काबिज दाखिल है तथा जमीन को जोतते-बोते चले आ रहे है। इस ब...

✍️ 26 वर्ष पुराने मामले में पूर्व विधायक पर आरोप तय

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वाराणसी ।  विधान सभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति नामांकन जुलूस निकालने के मामले में पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय किया गया। इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय अपने अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह के साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायधीश उज्ज्वल उपाध्याय के समक्ष उपस्थित हुए ।  👉जिसके बाद अदालत में उन पर आरोप तय किया गया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 सितम्बर नियत की है। 👉बता दें की कैंट पुलिस ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि 11 सितम्बर 1996 को करीब 12 बजे दिन में तत्कालीन विधायक प्रत्याशी अजय राय अपने समर्थक राजेश रंजन, रामाश्रय, सुरेश उपाध्याय, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, सच्चिदानंद, सत्यनारायण, अशोक कुमार, विनोद कुमार, सत्येंद्र सिंह, अमरनाथ, जयप्रकाश, राकेश, लालजी दूबे समेत 350-400 लोगों ले साथ 200-250 गाड़ियों, बस, कर, जीप, स्कूटर, मोटर साइकिल एवं ट्रैक्टरों में भरकर जुलूस के शक्ल में नारेबाजी करते हुए जौनपुर-वाराणसी मुख्य मार्ग से होते हुए शिवपुर बाईपास से कचहरी जाने वाली मार्ग पर अजय राय के नामांकन क...

✍️ शिक्षक दिवस पर हुआ शिक्षको का सम्मान

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  वाराणसी: राजघाट के  प्रहलाद घाट स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के समीप स्थल पर भारत-रत्न श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में समाजसेवी अनुपम राय द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षक जन को सम्मानित किया गया। 👉इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र विक्रम सिंह (गौरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष) एवं विशिष्ट अतिथि नागेन्द्र सिंह एडवोकेट, अशोक तिवारी, मेहंदी हसन आब्दी उपस्थित रहे। 👉मुख्य अतिथियो ने सुबोध चौबे, अंकुर पटेल,अजय त्रिपाठी, अंकुर गुप्ता आदि शिक्षक जनों को माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम,पेन व डायरी देकर सम्मानित किया। 👉कार्यक्रम के संयोजक एव अध्यक्षता अनुपम राय, संचालन मोहम्मद अहमद रजा कमाली, तथा धन्यवाद ज्ञापन आनन्द चौबे ने किया । कार्यक्रम में  मुख्य रूप से गौतम श्रीवास्तव, डब्बू सिंह, इंद्र साहनी, प्रमोद यादव,अनिल सिंह,दिनेश बरनवाल, रानी साहनी,झुनना देवी, मुन्नी देवी, हीरावती देवी,देवी साहनी इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

✍️ Chief justice of India का हुआ भब्य स्वागत

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👉 BAR COUNCIL OF INDIA के सभागार में नवनियुक्त Chief justice of India U.U LATIT का भब्य स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर देश के सभी राज्यो के काफी संख्या में सदस्य बार कौंसिल व पूर्व चैयरमैन उपस्थित रहे। नवनियुक्त मुख्य अतिथि जी को बार कौंसिल के सदस्यों ने बुके देकर भब्य स्वागत किया। 👉माननीय मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश ने देश मे लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर चर्चा की। वाराणसी जनपद में विधि ब्यवसाय करने वाले सदस्य व पूर्व चैयरमैन यूपी बार कौंसिल के हरिशंकर सिंह तथा अन्य सम्मानित सदस्यगण भी मौजूद रहे ।

✍️ स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने व लैंगिक अपराध के मामले में अभियुक्त की जमानत स्वीकार

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वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) न्यायालय के न्यायाधीश राजीव कुमार की अदालत ने स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने व लैंगिक अपराध के मामले में अभियुक्त राजू उर्फ फखरुद्दीन पुत्र स्व शमशुद्दीन निवासी मोहला मुग़लचक, थाना अलीनगर जिला चंदौली को जमानत दे दी।   बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव ने पक्ष रखा। 👉बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव ने अदालत में दलील पेश की की अभियुक्त को महज जेरवार परेशान व बेइज्जत करने की गरज से रंजिशन साजिश करके उक्त मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। अभियुक्त ऐसे किसी घटना में सम्मिलित नहीं था और ना ही ऐसी कोई घटना कार्य किया है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी में अभियुक्त द्वारा कोई अश्लील हरकत न करने का कथन किया है। अभियुक्त बाबू सोनकर नाम व्यवसायी की दुकान पर नौकर था और कुछ बच्चे खेलते समय रेलिंग से गिर गए थे और रोने और चिल्लाने लगे थे, जिस पर मानवता वश अभियुक्त पीड़िता को उठाकर उसके माता-पिता के पास उसे चुप कराते हुए ले जा रहा था और इसी गलतफहमी वश पी...

✍️ नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित दोषमुक्त

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वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष शर्मा की अदालत ने बृजइन्क्लेव सरायसुर्जन (भेलूपुर) निवासी आरोपित सहजाद आलम उर्फ अतहर आलम को नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा।  👉अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले वादी ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री करमाजीतपुर में स्थित एक डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष में पढ़ती है। उसकी पुत्री को पांच जून 2015 को बृजइन्क्लेव सरायसुर्जन (भेलूपुर) निवासी आरोपित सहजाद आलम उर्फ अतहर आलम बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कहीं पता नहीं चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपित को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था। इस दौरान उसके पास से फर्ज़ी आधारकार्ड भी बरामद हुआ था। मेडिकल में पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की ध...

✍️ ब्राण्ड के नाम पर डुप्लीकेट पाइप बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी जमानत

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  वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश किरण पाल सिंह की अदालत ने ब्राण्ड के नाम पर डुप्लीकेट पाइप बेचने वाले अभियुक्त अशोक कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह निवासी ग्राम अकोढा थाना कपसेठी जिला वाराणसी को जमानत दे दी।  अभियुक्त की ओर से अदालत में बृजलाल सिंह यादव,अभिषेक श्रीवास्तव,अजय पाल ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अंकित अग्रवाल निदेशक ड्यूरो पाइप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 12 मई 2021 को थाना कपसेठी वाराणसी पर इस आशय की तहरीर दी कि वह बोरिंग पाइप का उत्पादन करता है। ब्रांड नाम ड्यूरो सुप्रीम है जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। विगत तीन-चार माह से सूचना आ रही थी कि कपसेठी क्षेत्र में उसके ब्रांड के नाम से डुप्लीकेट पाइप बेची जा रही है। जिस पर उसने अपने स्तर से जांच किया तो पता चला कि धवकलगंज बाजार में निशा इंटरप्राइजेज नामक दुकान से ड्यूरो पाइप ब्रांड पाइप का नकली पाइप बेचा जा रहा है। जिस पर उसने दिनांक 9 मई 2021 को जाकर देखा कि उपरोक्त निशा इंटरप्राइजेज धवकल गंज बाजार थाना कपसेठी के पास लगभग 500 मीटर की दूरी से नकली ड्यूरो पाइप रखक...

✍️ रंगदारी,सूदखोरी व हत्या की धमकी के मामले में मटरू राय को मिली जमानत

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  वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय की न्यायाधीश किरन पाल सिंह की अदालत ने रंगदारी,सूदखोरी व हत्या की धमकी के मामले में अभियुक्त रमेश राय उर्फ मटरु पुत्र कैलाश राय निवासी उमरपुर थाना बक्सर (बिहार), हाल पता हुकूलगंज थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी को जमानत दे दी।   बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव व मनीष राय एवं विकाश सिंह ने पक्ष रखा 👉 अभियोजन के अनुसार वादी रविंद्र जायसवाल द्वारा इस आशय की प्राथमिकी थाना चेतगंज पर दर्ज कराई गई कि वादी को वर्ष 2007 में व्यवसायिक जरूरतों की खातिर सात लाख रुपया की आवश्यकता थी, तो वादी ने ब्याज पर रुपया देने वाले काशी सिंह से रुपया देने का अनुरोध किया तो काशी सिंह ने वादी को माह फरवरी, मई व सितंबर वर्ष 2007 में दो बार में दो-दो लाख व तीन लाख एक बार में कुल सात लाख रुपया ब्याज पर दिया था तथा सिक्योरिटी के रूप में कई सादे चेकों पर गवाह अन्नू गुप्ता एवं प्रदीप खरे के समक्ष से हस्ताक्षर करा लिया था और काशी सिंह द्वारा वादी को दी गई धनराशि सात लाख की वापसी के मद में कुल 65 से 70 लाख रुपया वसूल लिया गया जिसकी रिकॉर्डिंग वाद...