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Showing posts from May, 2023

✍️ न्यायालय के बाबूओं ने की हड़ताल, आउटसाइडर के समर्थन में

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अंकुर पटेल वाराणसी : आउटसाइडर यानी बाहरी व्यक्ति के समर्थन में कार्यरत अदालत के बाबूओं ने कचहरी परिसर में सुरक्षा की मांग को लेकर ऑफिस में ताला बंद कर जुलूस निकाला व नारेबाजी की।      इस कार्य से अदालती कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो गई। बता दें कि दो दिन पूर्व आउटसाइडर और अधिवक्ता के बीच विवाद हुआ था।  जिसमें मारपीट की घटना हुई थी और दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई थी जिस पर थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया था।       इसी बात को लेकर सोमवार को कचहरी खुलते ही आउटसाइडरो के समर्थन में जिला कचहरी के बाबू कचहरी परिसर में उतर आए और जिला न्यायालय के ऑफिसों की ताला बंद करके परिसर में चक्रण करने लगे।      जिससे अदालतों के लंबित मामलों में तारीखे पड़ गई। इस घटना को लेकर वकीलों में भी आक्रोश था और प्रभारी जिला जज से मिलकर बाबुओं की शिकायत की, प्रभारी जिला जज ने कहा जिला जज के आने पर उनके समक्ष समस्याओं को रखा जाएगा,जो निर्णय जिला जज द्वारा लिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा।    ...

✍️ जिला पंचायत सदस्य समेत दो को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी : पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में जिला पंचायत सदस्य व उसके चचेरे भाई को राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने कोटवा, सारनाथ निवासी जिला पंचायत सदस्य रामधारी यादव व उसके चचेरे भाई बमबम यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व मो. आसिफ ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अच्छेलाल यादव ने थाना चौबेपुर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 जून 2022 को समय लगभग 8.15 बजे वादी अपने बाइक से अपने घर जा रहा था। इस दौरान कमौली चौराहे से लगभग 100 मीटर पहले उसके आगे-आगे ग्राम कोटवा, सारनाथ के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य रामधारी यादव और उनके चाचा का लड़का बमबम यादव अपने एक अज्ञात साथी के साथ अचानक अपनी गाड़ी से उतरे और अपने हाथ में लोहे की राड, हाकी व लाठी लेकर वादी के पास आकर बेतहाशा बुरी तरह से मारने- पीटने लगे। जिससे उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर गया। इसके बा...

✍️ वाराणसी कचहरी: आउट साइडर के हमला से अधिवक्ता लहूलुहान

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 "आउट साइडरों को तत्काल बाहर करने की मांग" "आउट साइडरों द्वारा न्यायालय में किए जा रहे अनैतिक कार्य" "न्यायालय के भ्रष्टाचार में आउटसाइडरो की अहम भूमिका" वाराणसी : पेशकार के पुत्र जो की आउटसाइडर के रूप में जिला न्यायालय वाराणसी में कार्यरत है। शुक्रवार को अधिवक्ता बबलू कुमार को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद कुछ अधिवक्ताओं ने भी आउट साइडर को पीट दिया गया। मामला कैंट थाना क्षेत्र का है। दोनो पक्षों द्वारा तहरीर दी गई है। शनिवार को अधिवक्ताओं का समूह एक जुट होकर सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रभू नारायन पांडेय व महामंत्री शशिकांत दुबे को मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिया और घायल अधिवक्ता के तरफ से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई और न्यायालय में कार्यरत सभी आउटसाइडरो को तत्काल बाहर निकालने की मांग की। 👉आरोप है की शुक्रवार को जिला न्यायालय वाराणसी मुंसफ तृतीय के न्यायालय में कार्यरत बाबू अमर सिंह से अधिवक्ता बबलू कुमार द्वारा मुकदमे के सम्बंध में तारीख पूछा जा रहा था तभी वहाँ पर अमर सिंह का पुत्र जो आउट साइडर के रूप ...

✍️ फर्जी चेक दिए जाने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त प्रहलाद जायसवाल को फर्जी चेक दिए जाने के एक मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी व राजकुमार तिवारी ने रखा पक्ष। अभियोजन कथानक के अनुसार तेलियाना थाना चेतगंज, जिला वाराणसी क्षेत्र स्थित एक मकान का बैनामा दीनदयाल श्रीवास्तव व विनय कुमार सिंह को किया था। बैनामे के समय मनीष आर्य एक लाख रूपये का एक चेक प्रहलाद जायसवाल ने यह कहते हुए दिया था कि यह चेक कार्पोरेशन बैंक शाखा वाराणसी का है जो असली है। प्रार्थी ने जब उक्त चेक के बारे में पता किया तो पता चला कि वह फर्जी है। प्रहलाद जायसवाल ने प्रार्थी के साथ षडयन्त्र कर कूटरचित चेक दिया जिसका शिकायत जब प्रार्थी प्रहलाद जायसवाल से किया तो उसने एक स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया कि मैं दो माह के अन्दर आपका एक लाख रुपये प्रदान कर दूँगा परन्तु वह भी चैक फर्जी होने के कारण आज तक प्रार्थी का पैसा नहीं मिल पाया है। प्रार्थी जब उससे माँगने गया तो वह मारपीट पर अमादा हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा...

✍️ दंपति समेत छह को नहीं मिली अग्रिम जमानत,धोखाधड़ी का मामले

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वाराणसी : धोखाधड़ी व कूटरचना करते हुए जमीन का बैनामा करा लेने के मामले में आरोपितों को राहत नहीं मिली। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चौबेपुर निवासी ओमप्रकाश सेठ, उसकी पत्नी गीता देवी, मुंबई निवासीगण रमाशंकर, उमाशंकर, पाण्डेयपुर निवासी प्रेमचंद सोनी व चौबेपुर निवासी विजय सेठ की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।   अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व सौरभ यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके चचेरे भाइयों को बंटवारे में 391.4 वर्गफीट जमीन मिला था। जबकि पड़ोस में रहने वाले ओमप्रकाश सेठ द्वारा अपनी पत्नी गीता देवी के नाम से एक षडयन्त्र के तहत प्रार्थी के चचेरे भाई रमाशंकर व उमाशंकर द्वारा उनके अंश से ज्यादा का 884 वर्गफीट का बैनामा 22 मार्च 2022 को एक कूटरचित, कपटपूर्वक एवं छल द्वारा जाली व फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिया। जिसमें इनके सहयोगी गवाहान प्रेमचन्द्र सोनी एवं विजय कुमार सेठ का पूर्ण सहभागिता रही है। इसकी जानकारी जब वादी को हुई तो उसने विरोध किया। इस पर...

✍️ प्राणघातक हमले के आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी : रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। अपर जिला जज (चतुर्दश) देवकांत शुक्ला की अदालत ने रौनाकला, चोलापुर निवासी आरोपित सुनील कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।  👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राम गोपाल सोनकर ने चोलापुर थाने में 28 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका चचेरा भाई मुनारी बाजार में ठेला लेकर टमाटर बेचने के लिए गया था। उसी दौरान शाम 6 बजे बढ़करा के लेने देने में ग्राम रौनाकला के विपक्षीगण ज्ञानी व सुभाष सोनकर, बृजेश व सुनील मुनारी बाजार में गालियां देते हुए मेरे भाई सुरेश, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र सोनकर पर लाठी, डण्डे से प्राणघातक हमला कर दिए। हमले में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें सुरेश सोनकर को हालत गंभीर पर एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के...

✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कांत शुक्ला की अदालत में अभियुक्त सूरज राजभर पुत्र अजय राजभर निवासी कोनिया थाना आदमपुर वाराणसी को गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संजय साहनी व जमाल अंसारी ने पक्ष रखा अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा शमशेर यादव द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना आदमपुर में प्राथमिकी दर्ज की गयी कि वादी के लड़के मोनू यादव का जो दवा लेने अमर मेडीकल गया था तो विपक्षी संगम राय तथा उसके साथी तीन अज्ञात व्यक्ति पूर्व मे गाड़ी भिड़ जाने के विवाद को लेकर वादी के बेटे को बुरी तरह से मारे पीटे और गाली गौलज तथा जान से मारने की धमकी दिये। मारपीट से उसके बेटे को गम्भीर चोट आई है जिसे एस.एस.पी.जी. कबीर चौरा वाराणसी ले गया था। जहाँ वादी के लडके को बीएचयू ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया गया था। जहाँ पर उसके बेटे का इलाज बीएचयू ट्रामा सेन्टर में चल रहा है। जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दौरान विवेचना मेडिकल रिपोर्ट व बयान डाक्टर के आधार पर प्रकरण में धारा-308 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।

✍️ कचहरी पुलिस चौकी के पास से चोरी हुई गाड़ी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कांत शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त विनय कुमार शर्मा उर्फ मुन्ना पुत्र स्वo गोविन्द शर्मा, निवासी इनामीपुर तिथरी सिगरा मऊ, थाना सिगरा मऊ, जिला जौनपुर को गाड़ी चोरी के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी, सलीम सिद्धिकी व दुर्गेश गुप्ता ने पक्ष रखा। अभियोजन कथानक के अनुसार उ0नि० गौरव उपाध्याय मय हमराह शत्रुघन सिंह बिनावर के साथ संदिग्ध व्यक्ति/गस्त चेकिंग के लिए रात्रि सेन्ट्रल जेल रोड़ तिराहा के पास मौजूद थे कि उ0नि0 राजकुमार आकर मिले। मुखबिर खास द्वारा बताए गए काली व लाल रंग की गाड़ी टीवीएस राईडर पर बैठे व्यक्ति को दबिश देकर पकड़ लिया। मोटरसाइकिल से संबंधित कागजात तलब किया गया तो कागजात दिखाने में कासिर रहा।कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि गाड़ी कचहरी पुलिस चौकी के पास से चुराई थी, इसकी नंबर प्लेट निकाल दी है जिससे इस गाड़ी को कोई पहचान न सके। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त के निशानदेही पर छुपाकर रखी गयी कुल तीन अदद अन्य मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त ने ...

✍️ ब्लैकमेल कर लाखों रुपये हड़पने व रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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वाराणसी : समाजसेवी को ब्लैकमेल कर लाखों रुपये हड़पने व उनसे रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने पिता पुत्री समेत पांच लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है। अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन) तृतीय अंशुमान यादव की अदालत ने विशेश्वरगंज कोतवाली निवासी विक्रम भारद्वाज की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।  प्रकरण के मुताबिक विक्रम भारद्वाज ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व रोहित के जरिए अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था।  👉आरोप था कि प्रार्थी की चौकाघाट स्थित एक मकान में एक स्टूडियो है।  उसी स्टूडियो में 25 अगस्त 2021 को प्रार्थी की मुलाकात मोहनी मिश्रा नामक युवती से हुई थी। इस दौरान बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और घर पर आना जाना व परिवारजनों से उसके पिता प्रमोद मिश्रा, मां सरीता मिश्रा, चाचा राजेश मिश्रा व बहन कृत्तिका मिश्रा से मुलाकात और बातचीत शुरू हुई। इस बीच मोहनी मिश्रा ने अपने पारिवारिक आर्थिक खराब स्थिति का हवाला देकर प्रार्थी से पैसों की मांग की जिस...

✍️ हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह भोला व उनके भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपी बरी

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वाराणसी : हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह भोला व उनके भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपी को राहत मिल गयी। अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने मुकदमें के विचारण के दौरान आरोप सिध्द न होने पर चेतगंज निवासी विशाल वर्मा, बेनियाबाग, चौक निवासी राजकुमार गुप्ता व बड़ी पियरी चौक निवासी अनिल कुमार जायसवाल को आरोप सिध्द न होने पर संदेह का लाभ देतें हुए दोष मुक्त कर दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व अभिषेक श्रीवास्तव पंकज ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह भोला के भाई जयप्रकाश सिंह ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 फरवरी 2019 को रात्री करीब 11 बजे वह अपने दरवाज़े पर खड़ा था। उसी दौरान एक स्कूटी पर सवार तीन लोग उसके घर के पास पहुंचे और फायरिंग करने लगे। किसी तरह वह और उसका भाई अम्बरीश सिंह भोला जान बचाकर घर के अंदर भागे। गोली की आवाज़ सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावर वहां से भाग निकले। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना रिकार्ड हो गयी। इस मामले में विवेचना के द...

✍️ प्राणघातक हमले के मामले में दो आरोपितों को मिलीं अंतरिम जमानत

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वाराणसी : प्राणघातक हमला करने के मामले में दो आरोपित को अंतरिम जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदमपुर थाना निवासी आरोपितऐनुल अब्दीन उर्फ आरजू ब मुश्ताक अहमद  को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।   अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी जुग्गन व मोहम्मद आसिफ ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदुपुरा निवासी वादी नसीम अहमद ने थाना आदमपुरा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था 25 अगस्त 2022 को रात्री 12:30 बजे वादी अपने घर के दरवाज़े पर बैठा था। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर चंदुपुरा थाना निवासी आरजू, अफसर अहमद, रमजान व मुस्ताक ने गाली गुप्ता देतें हुए। लाठी लंडे, राड व प्राणघातक हमला करते हुए मारने-पीटने लगे। इस दौरान शोर सूनकर जब उसका भांजा बीच-बचाव करने पहुंचा तो उसे भी मारा-पीटा। जिससे दोनों के सिर व पैर में गंभीर चोट आई। शोर सूनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर वहां से भाग निकले।

✍️ नाबालिग के अपहरण के मामले में अभियुक्त दोषमुक्त

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वाराणसी : अपर सत्र /फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार की अदालत ने अभियुक्त सोनू सोनकर पुत्र मन्नालाल सोनकर निवासी बजरडीहा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।   बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनोद कुमार सोनकर व उनके सहयोगी अधिवक्ता संतोष सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, अर्जुन सिंह राजपूत ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार वादी छब्बू सोनकर के द्वारा थाना प्रभारी भेलूपुर वाराणसी को तहरीर इस आसय से दी गई कि प्रार्थी छब्बू सोनकर पुत्र कन्हैया सोनकर मोहल्ला छाई बजरडीहा का रहने वाला है, प्रार्थीनी लड़की/पीड़िता जिसकी उम्र 17 वर्ष है जिसको सोनू सोनकर नाम का लड़का लेकर भाग गया है जो कानूवीर मंदिर में नवा पोखरी किरहिया का रहने वाला है। यह घटना सुबह की है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। 👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय में विभिन्न दलीले दी गई, जिसको सुनकर व पत्रावली का गहन अवलोकन कर मा...