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Showing posts from October, 2023

✍️✍️ रेलवे की नकली टिकट रखने व यात्रियों और रेलवे विभाग को धोखा देने का मामला, कोर्ट ने किया दोषमुक्त

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह व सत्य प्रकाश ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) आकाश वर्मा की अदालत ने अभियुक्तगण किशोरी लाल निवासी थाना आलमबाग, लखनऊ व वफात उल्ला निवासी थाना सैनी, इलाहाबाद को रेलवे की नकली टिकट रखने व यात्रियों और रेलवे विभाग को धोखा देने के मामले में दोष मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह व सत्य प्रकाश ने पक्ष रखा। 👉प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना जीआरपी कैंट में दिनांक 18.08.1991 को अंतर्गत थाना आलमबाग जनपद लखनऊ में स्थान मुन्ना होटल के पास पान की गुमटी में पुलिस बल द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों के पास से रेलवे की नकली टिकट बरामद हुई,जिसे रखने का कोई उपयुक्त कारण उसने नहीं बता पाया, यात्रियों और रेल विभाग को धोखा देने के इरादे से उक्त व्यक्तियों ने टिकट पास रखी थी। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना जीआरपी कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

✍️✍️ पुलिस की रिमांड अर्जी की खारिज, आरोपितो को मिली जमानत

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"मारपीट की धाराओं में बना था रिमांड" बचाव पक्ष के अधिवक्तागण अनुज यादव, पंकज तिवारी व रोहित यादव  द्वारा अदालत में पक्ष रखा गया। वाराणसी : महिला की जमीन पर अवैध रूप से रास्ता बनाने और विरोध करने पर महिला को गालियां देते हुए मारने-पीटने के मामले में रिमांड मजिस्ट्रेट सुनिधि वर्मा की अदालत में फूलपुर पुलिस द्वारा 109, 306, 511, 147, 323, 504 के तहत रिमांड प्रस्तुत किया गया। जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्तागण अनुज यादव, पंकज तिवारी व रोहित यादव द्वारा यह कहते हुए रिमांड का विरोध किया गया कि आईपीसी की धारा 109, 306, 511 व 506 का कोई अपराध एफआईआर में वर्णित तथ्यों के आधार पर नहीं बनता है तथा इन धाराओं में रिमांड नही बन सकता है जिसके संबध में न्यायालय से अनुरोध की गई। कोर्ट ने एफआईआर व विवेचक द्वारा केस डायरी में संकलित साक्ष्यों को देखते हुए बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण का रिमांड 109, 306, 511 व 506 में निरस्त करते हुए शेष धाराओं में वारंट बनाया गया। जिसमे न्यायालय में बचाव पक्ष द्वारा शेष धाराओं में जमानत प्रस्तुत करने पर आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए स...

✍️✍️ ट्राई टू फाइट के पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन

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वाराणसी : अनबाउंडेड फ्यूचर यूएसए की सहयोग से अमरा खैरा में ट्राई टू फाइट फ़ाउंडेशन के लर्निंग  सेंटर का उद्घाटन किया गया।  👉 मुख्य अतिथि के रूप में अनबाउंडेड फ्यूचर के संस्थापक जितेंद्र सिन्हा और विशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रियंक अग्रवाल मौजूद रहे। 👉 जितेंद्र सिन्हा ने टीटीएफ़ के कार्यों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा जताया। टीटीएफ़ के संस्थापक यजत द्विवेदी ने कहा कि इस लर्निंग सेंटर का मुख्य  ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोफेशनल, सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण देना है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरा करने के अपने लिए आगे बढ़ने का मार्ग आसानी से तलाश सके। विज्ञापन हेतु हमारे संवाददाता से सम्पर्क करें  👉 इस मौक़े पर टीटीएफ़ के अंकित श्रीवास्तव, प्रशांत शर्मा, हिमांशु मिश्रा, वैभव मिश्रा, पुष्पा मिश्रा, नील, अंकिता, नमन, तरुण आदि मौजूद रहे।

✍️✍️ भाजपा नेता का मामला, कोर्ट ने दिया अंतरिम जमानत

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  ""नियमित जमानत के लिए 1 नवम्बर की तिथि नियत की है"" अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा। वाराणसी : मारपीट कर लूट करने के मामले में भाजपा नेता समेत दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) रश्मि नंदा की अदालत ने लेढुवाई मिर्जामुराद निवासी सेवापुरी मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष यतीश तिवारी उर्फ गुड्डू व शाश्वत तिवारी उर्फ हैप्पी उर्फ ऐश्वर्य को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही नियमित जमानत के लिए 1 नवम्बर की तिथि नियत की है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा। ( हमारे संवाददाता से विज्ञापन हेतु सम्पर्क करे.....) 👉 प्रकरण के अनुसार वादी अमृत लाल ने कोर्ट के आदेश के बाद मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। 25 अगस्त 2021 को सुबह 7 बजे वादी लालपुर चट्टी के स्थित एक कदम के पेड के पास खड़ा था। उसी समय विपक्षीगण पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे और ग्यारह सौ रूपये व मोबाइल छीन लिया और जान से मारने की धमकी देकर चले ग...

✍️✍️ लेखपाल हुआ गिरफ्तार,10000 रूपए रिश्वत लेने का मामला

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  वाराणसी : वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को शिकायतकर्ता इंद्रजीत यादव थाना चौबेपुर के शिकायत के आधार पर एनडीआरफ गेट के पास हुकूलगंज वाराणसी से वीरेंद्र प्रताप चतुर्वेदी लेखपाल को 10000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लेखपाल के द्वारा पैतृक जमीन को चक आउट करने हेतु रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी।  हमारे संवाददाता से विज्ञापन हेतु सम्पर्क करे..... 👉अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाले टीम में राकेश बहादुर सिंह, नीरज कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, योगेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार राय, सुमित भारती, विनोद कुमार, आशीष शुक्ला, अजय कुमार यादव, सूरज गुप्ता, मिथिलेश यादव, अश्वनी कुमार पांडेय रहे।

✍️✍️ पिता व दो पुत्रों की जमानत अर्जी खारिज,छेड़खानी व जानलेवा हमले का मामला

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अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा। वाराणसी : खेत से जबरन सरसों ले जाने का विरोध करने पर छेड़खानी व जानलेवा हमला करने के मामले में पिता व दो पुत्रों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने जगरनाथपुर (रामपुर) थाना चौरी, भदोही निवासी आरोपित दीनानाथ मिश्रा उर्फ अवध नारायन मिश्र व उसके दो पुत्रों पवन मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा एवं दीपक मिश्रा की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा। हमारे संवाददाता से विज्ञापन हेतु सम्पर्क करे..... 👉अभियोजन पक्ष के नहवानीपुर थाना कपसेठी निवासी वादी सुशील कुमार यादव ने 26 फरवरी 2023 को कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने चाचा हरिशंकर, चाची सीता देवी, मा फुलेसरा देवी व चचेरे भाई प्रेम कुमार यादव के साथ खेद में सरसों काट रहा था। उसी दौरान जगरनाथपुर (रामपुर) थाना चौरी, भदोही निवासी पवन मिश्रा, चंदन मिश्रा, दीपक मिश्रा व दीनानाथ मिश्रा उर्फ अवधनारायण मिश्रा खेत पर आये जबरदस्ती...

✍️✍️ टमाटर मूल्य वृद्धि को लेकर वर्ग एवं धर्म में वैमनस्य फैलाने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता एखलाख अहमद व जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा। वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय (एडीजे ग्यारह) के न्यायाधीश ने थाना लंका में दर्ज एक मुकदमे में अभियुक्त अजय यादव उर्फ अजय फौजी पुत्र सतीश फौजी, निवासी सीरगोवर्धनपुर, थाना लंका जिला वाराणसी को टमाटर के मूल्य वृद्धि को लेकर वर्ग एवं धर्म में वैमनस्य फैलाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता एखलाख अहमद व जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा। 👉प्रकरण के अनुसार दिनांक 09.07.2023 को पुलिस टीम  क्षेत्र रविदास पार्क / घाट पर मौजुद थे की मुखबीर खास द्वारा बताया गया कि नगवाँ मोहल्ले में सब्जी की दुकान पर कुछ लोग एकत्रित होकर टमाटर के मूल्य वृद्धि को लेकर वर्ग एवं धर्म में वैमनस्य फैला रहे हैं तथा नारेबाजी कर रहे हैं कि भगवा धारी को हटाना है। इसके लिए हमे कुछ भी करना पड़े। इस सूचना पर पुलिस ने मुखबीर खास को साथ लेकर नगवाँ मोहल्ले आया। सब्जी विक्रेता जग नरायन यादव, विकाश यादव अपनी दुकान पर मौजूद थे। इनके साथ अजय फौजी तथा दो बाउंसर मौजूद थे। उक्त पाँचों व्यक्ति टमाटर मूल्य वृद्धि को लेक...

✍️✍️ नदेसर गोली काण्ड: जानलेवा हमले में सफाई साक्षियों की लिस्ट दाखिल

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने सफाई साक्षियों की लिस्ट दाखिल की  वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में विचारधीन पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव द्वारा सफाई साक्षियों की लिस्ट दाखिल की गई। जिसपर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 अक्टूबर नियत कर दी।  👉बता दें कि चार अक्टूबर 2002 की शाम छह बजे वाराणसी से जौनपुर जा रहे थे। जैसे ही नदेसर स्थित टकसाल सिनेमाघर के पास पहुंचे तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। इस हमले में धनंजय सिंह,जितेंद्र बहादुर सिंह,संतोष सिंह,अंगरक्षक बासुदेव पांडेय व ड्राइवर दिनेश गुप्ता घायल हो गए थे। धनंजय सिंह ने इस मामले में अभय सिंह समेत चार-पांच लोगों के खिलाफ कैंट थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने अभय सिंह, श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, संदीप सिंह उर्फ पप्पू समेत छह लोगों के खिलाफ 14 दिसंबर 2002 को अदालत में आरोप...

✍️✍️ 70 ग्राम नशीला पाउडर बरामदगी का मामला, एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट ने किया दण्डित

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  अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभयोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।  वाराणसी : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने 70 ग्राम नशीला पाउडर की बरामदगी थाना जीआरपी कैन्ट वाराणसी के एक मामले में अभियुक्त गुड्डू लाल पुत्र मन्नालाल निवासी दीनदासपुर थाना जन्सा वाराणसी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 22 के तहत दोषी पाते हुए जेल में बीताइ हुई अवधि के कारावास के दंड एवं मुबलिग रुपये 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया तथा अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को 20 दिवस की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई  है।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभयोजक  अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने  पक्ष रखा।  👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 23//03/ 2022 को  निरीक्षक विनोद कुमार तिवारी तत्कालीन एस आइ  जीआरपी कैंट वाराणसी ने समय  5:10 बजे  रेलवे स्टेशन कैंट वाराणसी थाना जीआरपी कैंट वाराणसी में प्लेटफार्म नंबर 8 -9 के  पूर्वी छोर पर अभियुक्त उपरोक्त को सदिग्ध अवस्था मे गिरफ्तार कर  तलाशी लेने पर उसके पास 70 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद हुआ, जिसे रखने...

✍️✍️ कचहरी चुनाव:रोचक तथ्य की कितनी सच्चाई?

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👉 इस लेख का उद्देश किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है,लेकिन समाज की वास्तविकता को जानना भी जरूरी है कचहरी चुनाव वाराणसी: उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बार का वार्षिक चुनाव सम्पन्न किया जाता रहा है। जहा पर हर एक पद पर अधिकतम प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमाते है। बात पूरी फैक्ट है पर कुछ लोगो को बुरा व नागवार भी लग सकता है। चुनाव प्रचार में प्रत्याशी अधिवक्ता हित में बहुत सी बाते करते है और अपने मेनोफेस्टो में तमाम बातों का जिक्र करते है जो जीत जानें के बाद वो करेंगे। 👉 चुनाव के पूर्व किसी भी अधिवक्ता को कोई परेशानी आती है तो जानकारी होने पर प्रत्याशीयो द्वारा उक्त स्थान पर मदद कर पीड़ित के साथ खड़े होकर फोटोशूट करके डाल दी जाती है। चुनाव होने के पूर्व प्रत्याशी अपने वोटर को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है, मेल मिलाप रहता है, चेहरे से लेकर नाम तक याद रहता है। ये सब चुनाव होने के पूर्व तक ही सीमित रहते हैं। 👉जैसे ही चुनाव होते है परिणाम घोषित किए जाते है। जितने वाले प्रत्यासी का रवैया कुछ को छोड़कर चेंज होने लगता हैं। जितने वाला प्रत्यासी अब तो पीड़ित अधिवक्ता के लिए पहले की तरह स्पॉट पर...

✍️✍️ वाराणसी के अधिवक्ता बने उत्तर प्रदेश विधिक सलाहकार

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वाराणसी में विधि व्यवसाय कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सेठ को अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान द्वारा उनके सामाजिक कार्यों तथा विधि व्यवसाय में ख्याति को देखते हुए संस्थान में विधिक सलाहकार, उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है।  👉इससे पूर्व में सुरेंद्र कुमार सेठ दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के संयुक्त मंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 2018 में शान - ए- काशी पुरस्कार से भी नवाजे गए थे।  इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ सहसंयोजक जनपद वाराणसी का दायित्व निभा चुके हैं।  साथ ही विभिन्न सामजिक व राजनैतिक संगठनों में विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सेठ का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. राजपूत तथा महिला अध्यक्ष पुष्पा ताई सोनार, गुजरात की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश प्रभारी तुलसी राम सोनी, जोधपुर तथा सह प्रभारी राजकुमार सोनी, मध्य प्रदेश के अनुमोदन पर किया गया। सुरेंद्र कुमार सेठ के संस्थान में मनोनयन से स्वर्णकार समाज वाराणसी में हर्ष का माहौल है।

✍️✍️ महिला को मिली अग्रिम जमानत, गबन व धोखाधड़ी का मामला

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र व आलोक पाठक ने पक्ष रखा। वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त अर्चना सिंह पत्नी संजय सिंह निवासी शिवदासपुर थाना मंडुवाडीह जिला वाराणसी को गबन व धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र व आलोक पाठक ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा नमिता चौबे ने थाना मण्डुवाडीह वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वर्ष 2020 में पड़ोसी सिद्धार्थ मुखर्जी द्वारा शिवदासपुर में कम कीमत में फ्लैट बनाकर बेचने की बात कही। प्रार्थिनी सिद्धार्थ की बात पर भरोसा करते हुये एक फ्लैट देखने अपने पति के साथ गयी। वहीं पर प्रार्थिनी की मुलाकात संजय सिंह पुत्र रामनारायण सिंह व अर्चना सिंह पत्नी संजय सिंह निवासी ग्राम शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह जिला वाराणसी से हुई संजय सिंह व अर्चना सिंह स्वयं को उक्त फ्लैट का मालिक बताए फ्लैट की कीमत बीस लाख रुपये पर तय हुआ। जिस पर विभिन्न तिथियों पर थोड़ा थोड़ा करके अर्चना सिंह को खाता के ...

✍️✍️ कर्मचारी को मारपीट कर पैसे लूटने के मामले में मिली जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व आशीष यादव ने पक्ष रखा।  वाराणसी:  कंपनी का पैसा लेकर जा रहे कर्मचारी को मारपीटकर उससे 30 हजार रुपए नगद व 15 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर करा लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन षष्ठम)/न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी बंसल की अदालत ने सिरगोवर्धन, लंका निवासी अमित यादव को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व आशीष यादव ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार मूल रूप से घोरावल, सोनभद्र व वर्तमान में डाफी, लंका में रहने वाला राकेश कुमार पाण्डेय ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह रुटवे वेलनेस प्रा. लि. कंपनी में काम करता है। इस दौरान वह 27 सितंबर 2023 को अपने साथी पिपरी, सोनभद्र निवासी सोनू कुमार प्रजापति के साथ कम्पनी के पैसो का हिसाब करके अपने आवास पर आ रहा था। उसी दौरान रात करीब 10.20 बजे डाफी ईंटा मंडी के बगल में अमित कुमार यादव अपने एक अज्ञात साथी के साथ मेरी गाड़ी को...

✍️✍️ कचहरी पेड़ हादसा, बाल-बाल बचे अधिवक्ता

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वाराणसी : कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रेजरी ऑफिस के सामने विशालकाय नीम का पेड़ जो काफी पुराना बताया जा रहा है बृहस्पतिवार को लगभग शाम 4 बजे धराशाई हो गया। 👉बता दें कि हादसे में 15-20 अधिवक्ताओं की चौकी चपेट में आई, जहा 50-60 अधिवक्ता रेगुलर बैठ कर कार्य करते थे और हादसे में स्टांप वेल्डर मो माजिद की घुमटी भी जद में आ गई। 👉विशालकाय नीम के पेड़ के अगल-बगल बैठे अधिवक्ताओं के मुताबिक पेड़ गिरने से पहले एक दो मिनट तक चरचाहट की आवाज हल्की-हल्की आती रही जिससे वहां पर बैठे कुछ अधिवक्ता को पेड़ की गिरने की भनक मिलते ही वहा पर मौजुद लोगो को आगाह किया, जब पेड़ गिरने लगा तो आनन-फानन में अधिवक्ता अपनी चौकी को छोड़कर भागने लगे, इतने में ही विशालकाय नीम का पेड़ धराशाई हो गया।  👉अफरा तफरी में भागते समय अधिवक्ता दयाशंकर भारती,अजय कुमार भारती आदि अधिवक्ता को चोटे भी आई। 👉कंडोलेंस के वजह से अधिवक्ताओं की संख्या सुबह से ही कम थी और शाम 4 बजे हादसा के पूर्व कुछ अधिवक्ता घर पर निकल पड़े थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। 👉पेड़ के गिरने की आवाज व खबर सुनते ही दोनो बार के वर्तमान अध्यक्ष व महामंत्री पह...

✍️✍️ BHU Emergency Doctors से मारपीट के आरोपितों को मिली जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। वाराणसी : बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के इमरजेंसी में बीते 20 सितम्बर को चिकित्सको से मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। सिविल जज जूनियर डिवीजन (षष्ठम)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी बंसल की अदालत ने अजीत कुमार यादव व रंजीत कुमार यादव को जमानत दे दी। बता दे की इसके पूर्व दोनों आरोपित अंतरिम जमानत पर थे और बृहस्पतिवार को नियमित जमानत के लिए कोर्ट में समर्पण कर किया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के इमरजेंसी में बीते 20 सितम्बर को रेजीडेंट चिकित्कसकों से कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए दुर्व्यवहार किया था। इस मामले को लेकर आक्रोशित रेजीडेंट चिकित्सकों ने पिटाई के विरोध में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईएमएस निदेशक कार्यालय पर हड़ताल कर विरोध-प्रदर्शन शुरु कर दिया था। चिकित्सकों की हड़ताल से बीएचयू की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ने लगा। जिसके बाद ...

✍️✍️ रेलवे सेवानिवृत व्यक्ति के सामान चोरी के मामले में मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समशेर अली व सुभाष प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा। वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने अभियूक्त सलीम शाह को बहराइच निवासी रेलवे सेवानिवृत व्यक्ति के सामान चोरी करने के मामले में जमानत दे दी।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समशेर अली व सुभाष प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार प्रार्थी यश प्रसाद शुक्ला थाना पयागपुर, जिला बहराइच निवासी रेलवे से सेवानिवृत्त है,दिनांक 12-9-23 को सुबह टेम्पु पर आगे बैठकर जल चढ़ाने जा रहा था, रास्ते में ही टेम्पु चालक ने गंगा घाट न जाने को कहकर कहा कि मैं सारनाथ की तरफ जाऊंगा,अपना टेम्पु मोड़ लिया और वापस आकर मुझे उतार पैसा लिया और भाग गया। मैने जब अपना मोबाइल जेब से निकाला तो देखा 4500 नकद रुपया, आधार कार्ड एवं प्रथम श्रेणी का पास एवं महत्वपूर्ण कागजात नही था,मेरे उपरोक्त पेपरों का दुरपयोग न हो तथा दुसरे कागजात को पुनः बनवाने के लिए उक्त घटना की जाँच करके टेम्पु चालक के खिलाफ कार्यावाही करने की कृपा करें।

✍️✍️ फर्जी जमानतदार देने के मामले में दो महिला आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अवनीश राय ,अनुराग पांडेय व राजन कुमार मांझी ने पक्ष रखा। वाराणसी : सहायक पुलिस आयुक्त/कार्यपालक मजिस्ट्रेट कमिश्नरेट वाराणसी के न्यायालय में दिनांक 8/9/22 को आरोपियों ने फर्जी जमानत प्रस्तुत किया था, जिसके सत्यापन हेतु पीड़ित पक्ष के प्रार्थनापत्र पर सहायक पुलिस आयुक्त ने थाना लालपुर/ पांडेयपुर, चोलापुर ,जैतपुरा,कैंट व थाना कछवा मिर्जापुर से कराया था, जिसमे पांच जमानतदार फर्जी पाये गये थे। आरोपियों द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी लोगो को जमानतदार के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उक्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन डीसीपी वरुणा के आदेशानुसार थाना कैंट में मुकदमा अपराध संख्या 547 सन 2022 धारा 419,420,467,468,471 दर्ज हुआ था।। इसी मुकदमे फर्जी जमानत प्रस्तुत करने के आरोपियों/सूत्रधार दो अभियुक्तागण शिला देवी, राजकुमारी की जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत द्वारा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये निरस्त कर दिया,वादी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता तथा पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अवनीश राय ,अनुराग ...