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Showing posts from March, 2023

✍️ TVS JUPITER गाड़ी की चोरी व फर्जी नम्बर प्लेट लगाने का मामला

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वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने गाड़ी की चोरी व फर्जी नम्बर प्लेट लगाने के मामले में अभियुक्त शिवा गुप्ता पुत्र अमरनाथ गुप्ता निवासी कतुवापुरा, थाना कोतवाली, जिला वाराणसी को जमानत दे दी। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता संजीव कुमार चौरसिया ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन के अनुसार वादी श्रीप्रकाश त्रिपाठी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली पर दर्ज करायी गयी कि वह दिनांक 25.02.2023 को सोनारपुरा से आकर अपनी गाडी टी०वी०एस० जुपिटर नंबर यू०पी० डी०एस० 5389 रात्रि करीब 11.00 बजे घर के सामने खड़ी कर उपर कमरे में सोने चला गया। सुबह दिनांक 26.02.2023 को समय करीब 7.00 बजे नीचे उतरा तो उसकी गाड़ी खड़ी नहीं मिली। तलाश करता रहा और पता लगाया किंतु गाड़ी का कोई पता नहीं चला। 👉बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन व साजिशन फंसाया गया है।अभियुक्त कथित स्कूटी चोरी की घटना में संलिप्त नहीं था। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त ...

✍️ दुकानदार द्वारा महिला से छेड़छाड़ करने का मामला

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  ""आरोपी हुआ दोषमुक्त"" वाराणसी : सिविल जज (जु.डी) न्यायालय के न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने महिला का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी अमरनाथ पुत्र किशोरी लाल को दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता उदय नारायण सिंह, श्रीकान्त प्रजापति और संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। 👉संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी पूजा भारद्वाज पुत्री राजकुमार भारद्वाज लोहिया नगर आशापुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी की रहने वाली है। पूजा भारद्वाज मैहर इलक्ट्रानिक्स श्रीनगर बाजार पर टी0 वी0 का रिमोट लेने गयी थी, जब वह रिमोट लेकर पैसा देने लगी तो दुकानदार अमरनाथ पुत्र किशोरीलाल ने उसका हाथ पकड़कर दुकान के अन्दर खिचने लगा और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। किसी तरह वह अपनी जान बचा कर भागी और घर आकर घटना के बारे में घर वाले को बताया। आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया गया। 👉आरोपी के ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्क में कथन किया गया कि अभियोजन गवाहों के कथन में महत्त्वपूर्ण विरोधाभास है। अभियोजन गवाहों द...

✍️ लड़की के ब्यपहरण व पास्को एक्ट का का मामला

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वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने लड़की के ब्यपहरण व पास्को एक्ट के मामले में आरोपी आकाश सोनकर पुत्र इमरीत सोनकर थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर निवासी को जमानत दे दी।  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता समशेर अली व कात्यायन यादव ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थीनी आरती देवी पत्नी सतीश कुमार पटेल ग्रा० भट्टी थाना लोहता जनपद वाराणसी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की दी० 24-1-2023 को मेरी बहन कवीता जिसकी उम्र 17 साल लगभग हैं को आकाश पुत्र इम्रीत सोनकर थाना जमालपुर जनपद- मीरजापुर बहला फुसलाकर कही लेकर चला गया। हमने काफी ढूंढा नही मीली। तब प्रार्थना पत्र देने आई हूँ। आवश्यक कार्य वाही करने की कृपा करे। 👉अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि अभियुक्त वैवाहिक समारोह में आर्केष्टा चलाता है, मुल्जिम के आर्केष्टा कार्यक्रम में लड़का-लड़की नाच गाने का कार्य करके लोगों का मनोरंजन करते है। जिसमें एक महिला कलाकार एक लड़की को अपने साथ लेकर आयी और प्रार्थी / अभियुक्त...

✍️ रंगदारी न मिलने पर चाकू से हमला करने का मामला

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.) के न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने घर में घुसकर रंगदारी मांगने व रंगदारी न मिलने पर मारपीट कर चाकू से हमला करने के मामले में महिला अभियुक्ता रूबी फातिमा पत्नी डा संजय कुमार पता काजीपुरा कला थाना दशाश्वमेध वाराणसी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि अभियुक्ता वर्तमान समय में अधिवक्ता है। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार  वादिनी मुकदमा दीपिका सिंह द्वारा थाना कोतवाली, वाराणसी में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि रूबी फातिमा दबंग व आपराधिक किस्म की महिला है। रूबी फातिमा वादिनी के घर एक अज्ञात व्यक्ति के साथ आयी तथा वादिनी के पति से 5,00,000/- (पाच लाख रूपया) की मांग किया। रूपया देने में असमर्थता बतायी तो वह मारपीट करने लगी। रूबी फातिमा अपने साथ एक व्यक्ति के साथ धारदार हथियार से लैस होकर वादिनी के घर पर आयी तथा पुनः 5,00,000/-रूपया की मांग करने लगी, वादिनी ने फिर रूपया देने से इंकार कर दिया तो रूबी फातिमा ने जान से मारने क...

✍️ एसएससी की परिक्षा में पैसा लेकर फर्जी कैंडिडेट बैठाने का मामला

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""एसएससी की परिक्षा में पैसा लेकर फर्जी कैंडिडेट बैठाने के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर"" वाराणसी : केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एस एस एफ में कॉन्स्टेबल, आसाम राइफल में राइफल मैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही की परिक्षा में पैसा लेकर फर्जी कैंडिडेट को बैठाने के मामले में सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त सौरभ कुमार यादव पुत्र पावरित यादव पता ग्राम झुंडो थाना खैरा जनपद जमुई बिहार को जमानत दे दी। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र व आलोक पाठक ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी पुनीत परिहार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया की दिनांक 06/02/2023 को एस०टी०एफ गोरखपुर टीम के HC विनोद कुमार व अन्य एस०टी०एफ० फिल्ड ईकाई वाराणसी पर आये। कार्यालय पर निरीक्षक पुनीत परिहार से मुलाकात कर HC विनोद कुमार सिंह ने बताया कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), एस एस एफ में कॉन्स्टेबिल (जी. डी.) आसाम राइफल्स में राइफल मैन (जीडी) और नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो में ...

✍️ एटीएम मशीन लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला

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""अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता आकाश गौतम, अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह एवं अधिवक्ता शुभम कुमार सिंह जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया"" अंकुर पटेल  वाराणसी : शिवपुर थाना अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 572 सन 2020 में अभियुक्त अजय कुमार सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निरस्त दिया। वादी सुनील कुमार सिंह द्वारा दायर मुकदमे में अभियुक्त चौबेपुर थाना स्थित अइली गांव निवासी अजय कुमार सिंह के खिलाफ एटीएम मशीन लगवाने के नाम पर ₹78000 की धोखाधड़ी करने एवं पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी द्वारा ₹78000 NEFT के माध्यम से अभियुक्त अजय कुमार सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। पैसे मिलने के बाद अभियुक्त अजय कुमार सिंह द्वारा काफी दिनों तक वादी को सांत्वना देते हुए धोखा देने का आरोप है।  माननीय जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता आकाश गौतम, अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह एवं अधिवक्ता शुभम कुमार सिंह ने अभियुक्त अजय कुमार ...

✍️ दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को मिली जमानत

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वाराणसी : विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त पति राजकुमार पटेल निवासी ग्राम करसड़ा थाना रोहनिया जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनोद कुमार यादव,धनंजय साहनी व शैलेंद्र कुमार केसरी ने पक्ष रखा। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) के तहत दाखिल की गई। जिसके आधार पर थाना रोहनिया में एफ आई आर दर्ज की गई थी। जिसमें निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने अपनी पुत्री आशा देवी का विवाह राजकुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय पन्नालाल पटेल निवासी करसड़ा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी के साथ हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार विधिवत संपन्न किया था। विवाह में प्रार्थी ने अपने दामाद राजकुमार को ढाई लाख रुपए नगद एलईडी टीवी फ्रिज गोदरेज अलमारी सहित घर गृहस्ती का सारा सामान सोने की दो अंगूठी सोने की चैन घड़ी व कीमती वस्त्र इत्यादि सामान अपने हैसियत से बढ़ कर दिया था। बावजूद इसके अभियुक्त गण शादी में मिले हुए सामानों से संतुष्ट नहीं थे। अभियुक्तों ने प्रार्थी की बेटी से दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की प्रार्थी के बेटी द्वारा न किए जाने पर अभियुक...

✍️ होली के दृष्टिगत खाद्य विभाग की छापेमारी

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    वाराणसी : सहायक आयुक्त (खाद्य) II / अभिहित अधिकारी, संजय प्रताप सिंह ने बताया की जिलाधिकारी के निर्देश पर आगामी होली पर्व के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उददेश्य से समस्त खाद्य / पेय पदार्थ विशेषकर खोया, पनीर, दुग्ध उत्पाद से निर्मित खाद्य पदार्थ खाद्य तेल, घी एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार की कचरी, पापड़, चिप्स एवं नमकीन, विभिन्न प्रकार की मिठाईयों, अन्य खाद्य पदार्थ यथा बेसन, मैदा इत्यादि खाद्य पदार्थों / पेय पदार्थों में अपमिश्रण पर प्रभावी रोकथाम हेतु अभिसूचना आधारित विशेष प्रवर्तन कार्यवाही कराये जाने के उद्देश्य से गठित खाद्य सुरक्षा अधिकारयों के प्रवर्तन दल द्वारा शनिवार को जनपद वाराणसी के विभिन्न स्थानों-राजापुर मोहॉव, सुन्दरपुर, कर्माजीतपुर, लंका सिगरा, मच्छोदरी, मदनपुरा स्थित कुल 27 प्रतिष्ठानों के निरीक्षण करते हुये 10 छापामार कार्यवाही में खाद्य पदार्थ नमकीन, पापड़, छेना रसगुल्ला, कलाकन्द, खोया, बूँदी, पनीर इत्यादि के कुल 16 नमूनें वास्ते गुणवत्ता जाँच हेतु संग्रहित किये गये।         का...

✍️ प्राणघातक हमले के मामले में होटल व्यवसायी को मिलीं जमानत

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वाराणसी : सह आरोपित के साथ मिलकर गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में प्राणघातक हमला करने के मामले में चेतगंज थाना क्षेत्र के नाटी इमली निवासी होटल व्यवसायी विशाल सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया।   अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजलाल सिंह यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। 👉प्रकरण के मुताबिक आरोपित पर सह आरोपितों के साथ मिलकर गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर वादी मुकदमा को गालीगलौज देतें हुए उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ने व जान से मारने की नियत से फायरिंग किये जाने का मामला चेतगंज थाने में दर्ज है। अदालत में अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी कि आवेदक पर ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। वह घटना में शामिल नहीं था और न ही उसे घटना की कोई जानकारी है। कथित घटना में किसी को फायर आर्म की कोई चोट आना, नहीं बताया गया है। वादी की ओर से उसके प्राइवेट अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति व्यक्त किया गया है।

✍️ सामाजिक शोध में पवित्रता एवं प्रासंगिकता आवश्यक : प्रोफेसर आनंद कुमार

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अंकुर पटेल  VARANASI : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग में संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। जिसमें अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेखा ने किया और कहा कि शोध की गुणवत्ता का मूल्यांकन मौलिक कार्यों के आधार पर ही किया जाना चहिए। 👉 मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार ने भारतीय समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन - दशा एवं दिशा पर अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए। अपने व्याख्यान में विकास भूमंडलीकरण ,जेंडर स्टडी, भागीदारी और स्वतंत्रता पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए । 👉 विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर रवि प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि सामाजिक समस्यायों का अध्ययन हमें परिवर्तित संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। 👉 इस अवसर पर कुलानुशासक प्रोफ़ेसर अमिता सिंह, प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह , प्रोफेसर भारती रस्तोगी ,डॉक्टर जयप्रकाश यादव, डॉ सौम्या यादव डॉक्टर चन्द्रशेखर ,डॉक्टर संजय सोनकर, सतीश गौतम, नंदलाल,रविदास, प्रमोद मौर्या एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण एवम् विभाग के शोध छात्र/छात्राएं उपस्थिति रहे। संगोष्ठी का संचालन सोभा प्रजा...

✍️ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्ता को मिली जमानत

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VARANASI : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्ता गुड़िया प्रजापति पुत्री पारस प्रजापति निवासी केसरीपुर थाना रोहनिया जिला वाराणसी को जमानत दे दी।    बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा।    👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रामचन्दर प्रजापति ने चोलापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके लड़के हरिराम प्रजापति की शादी पारस प्रजापति की लड़की गुडिया प्रजापति के साथ हुई थी,जो कि केशरीपुर थाना रोहनियां ससुराल में थी। उसके लड़के द्वारा बार-बार बिदाई के सम्बन्ध में पंचायत हुई, जिसमें पारस प्रजापति और उनके साले सियाराम प्रजापति जो कि केशरीपुर के है, बोले कि जाओ लड़की की बिदाई नहीं होगी और जो रकम मेरे लड़की के द्वारा लाया गया है,वह मेरा हो गया और हम अपनी लड़की की शादी कहीं और कर देगें, जिससे आहत होकर उसका लड़का फांसी लगा लिया। लडके के ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय।   👉 अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कि...

✍️ गाड़ी चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर धोखाधड़ी कर बेचने का मामला

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  वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त विकास यादव पुत्र श्यामसुंदर यादव निवासी गाजीपुर को गाड़ी चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर धोखाधड़ी कर बेचने के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अभिनव सिंह द्वारा थाना मडवाडी पर प्रथम सूचना दर्ज कराई गई वादी अभिनव सिंह पुत्र सुधीर कुमार सिंह रोज की भांति अपनी गाड़ी खड़ा करके लॉक किया और घर में चला गया। सुबह उठा तो देखा कि उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है।