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Showing posts from January, 2026

✍️✍️ रंगदारी और धमकी के आरोपी को मिली सशर्त जमानत

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वाराणसी। स्थानीय अदालत ने धोखाधड़ी, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी शेख अजदर हुसैन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अपर सत्र न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को 50,000 रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता विजय कुमार सिंह, शक्ति सिंह व विकेश सिंह ने पक्ष रखा"" मामले का संक्षिप्त विवरण वादी राम कुमार जायसवाल ने थाना आदमपुर में तहरीर दी थी कि अभियुक्त शेख अजदर हुसैन, अपने पुत्र और भतीजे के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता है। आरोप है कि अभियुक्त ने वादी और उसके परिवार को 50 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर जान से मारने और फर्जी गैंगरेप केस में फंसाने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस (BNS) की धारा 308(5) और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 👉 सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उनके मुवक्किल को आपसी भूमि विवाद के चलते रंजिशन फंसाया गया है और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं...

✍️✍️ अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। युवती को मेला दिखाने के बहाने बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने दशनीपुर, चोलापुर निवासी आरोपित मोहित कुमार उर्फ पतालु को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।  अभियोजन पक्ष के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र निवासी वादिनी साधना देवी ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री 25 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे घर से कही भाग गयी। काफी खोजबीन करने पर पता चला कि गाँव का मोहित कुमार के साथ उसकी पुत्री भाग गयी है। हालांकि प्रार्थिनी की पुत्री ने मोबाइल से फोन करके अपनी माता से कही कि मोहित कुमार ने हमको मेला घुमाने के बहाने लेकर भाग गया है। जब प्रार्थिनी के घर के लोग मोहित के घर गये तो मोहित घर पर नही मिला। उसके बाद मोहित कुमार के मोबाइल नम्बर पर फोन किया गया तो उसका मोबाइल नम्बर स्वीच आफ बता रहा है। जब मोहि...

✍️✍️ भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने रिश्वत के आरोपी पुलिसकर्मियों को भेजा जेल

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या-1 के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी एक आरक्षी (कांस्टेबल) और एक उप-निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) को 10 फरवरी 2026 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मामला लालपुर-पाण्डेयपुर थाने से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी आरक्षी गौरव कुमार द्विवेदी और उप-निरीक्षक शिवांकर मिश्रा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि एक मामले से नाम निकालने के एवज में ₹50,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें आरक्षी को रंगे हाथों पकड़ा गया। बता दें कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने रिमांड का कड़ा विरोध किया।  👉 जबकि विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विक्रमशिल चतुर्वेदी ने रिमांड का समर्थन करते हुए दलीलों का विरोध किया।

✍️✍️ बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हत्याकांड: स्कूल प्रबंधक के आरोपित पुत्र की द्वितीय जमानत अर्जी भी हुई खारिज

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वाराणसी। बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में आरोपित स्कूल प्रबंधक के पुत्र को कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली। इस हत्याकांड में जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपित खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी स्कूल प्रबंधक के पुत्र राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि की द्वितीय जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।  ""अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार सिंधौरा निवासी वादी कैलाश चंद्र वर्मा एडवोकेट ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 अप्रैल 2025 को दिन में लगभग 1 बजे खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी आरोपित राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि ने अपने मोबाइल से प्रार्थी के पुत्र हेमंत पटेल के मोबाइल पर फोन कर अपने विद्यालय बुलाया। साथ ही वादी के पुत्र को लाने के लिए शशांक एवं किशन नामक दो व्यक्तियों को भेजा। जिस पर उसका पुत्र हेमंत अपने दादा की बाइक से शशांक और किशन के साथ विद्यालय जाने के लिए निकला। इस बीच दो...

✍️✍️ प्रतिबन्धित नशीली दवाओं के मामले में एक आरोपी को कोर्ट से राहत

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वाराणसी। थाना जैतपुरा क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं और इंजेक्शन की बिक्री करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त गुलाम अख्तर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीएम) विवेक चौधरी की अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता मोo आलम, अल्ताफ आजम, कलीम अशरफ व नियाज़ अहमद ने पक्ष रखा"" क्या है मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 जनवरी 2026 को एसओजी प्रभारी (टीम-2) उपनिरीक्षक अभिषेक पाण्डेय और उ.नि. नन्दलाल कुशवाहा की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिटी स्टेशन के पास मजार के पीछे दो व्यक्ति नशीली दवाएं बेच रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एसीपी (मुख्यालय/ट्रैफिक) अपूर्व पाण्डेय की उपस्थिति में घेराबंदी कर गिरधारी यादव (निवासी सूरजकुण्ड, लक्सा) और गुलाम अख्तर (निवासी कमल गड़हा, जैतपुरा) को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में बरामदगी पुलिस ने अभियुक्तों के पास से निम्नलिखित सामान बरामद करने ...

✍️✍️ पूर्व आईपीएस की पत्नी नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए दी अर्जी

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वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में दाखिल इस अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन फरवरी 2026 की तिथि नियत की है। नूतन ठाकुर की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट में अर्जी दी है। 👉 बता दें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर 2025 को आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्राचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्...

✍️✍️ कलेक्ट्रेट में धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस; राजस्व बार के आधुनिक कार्यालय का हुआ उद्घाटन

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  वाराणसी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर वाराणसी परिक्षेत्र में उत्साह और देशभक्ति का माहौल रहा। कमिश्नर ने परिक्षेत्र के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने ध्वजारोहण कर संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस दौरान बालिकाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। राजस्व बार एसोसिएशन के आधुनिक कार्यालय का शुभारंभ गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के प्रतिनिधि के रूप में अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन वाराणसी के नवनिर्मित आधुनिक कार्यालय का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में एडीएम सिटी ने कहा कि यह संगठन अधिवक्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक ऐतिहासिक सामंजस्य स्थापित करेगा, जिससे आम जनता की समस्याओं का त्वरित निदान संभव होगा। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ ली। समारोह के दौरान महामंत्री डॉ. जितेन्द्र तिवारी ने वर्तमान कार्यकाल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एव...

✍️✍️ गबन के मामले में आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। साड़ी फर्म में कार्य करने के दौरान लाखों रुपए मूल्य के जरी व रेशम की साड़ियों को गायब कर उसे बाजार में बेचकर उसका पैसा गबन कर लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (त्रयोदश) विनोद कुमार की अदालत ने घीहट्टा, औरंगाबाद निवासी आरोपित मनीष शर्मा को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार मंगलम रिटेल, बड़ादेव, गोदौलिया निवासिनी परिवादिनी ने अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि परिवादिनी की फर्म में घीहट्टा, औरंगाबाद निवासी आरोपित मनीष शर्मा, मकरीखोह, मिर्जापुर निवासी करन उर्फ शिवम सिंह राठौर, कबीरचौरा निवासी रतन यादव, मध्यमेश्वर निवासी राहुल सेठ व रामापुरा निवासी विजय मिश्रा कार्य करते थे। इस दौरान उनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न तिथियों पर एडवांस धनराशि प्राप्त की गयी। एडवांस धनराशि प्राप्त करने के...

✍️✍️ दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन 'बनारस' का शपथ ग्रहण समारोह कल

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वाराणसी: 'दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन बनारस' के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह शनिवार, 24 जनवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बगल वाले पार्क में होने वाले इस गरिमामयी कार्यक्रम की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। न्यायिक जगत की दिग्गज हस्तियाँ होंगी शामिल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम उपस्थित रहेंगे। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों की लंबी फेहरिस्त में न्यायिक एवं अधिवक्ता समाज के प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं:  👉न्यायमूर्ति दिवेश चन्द सावंत, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद  👉 संजीव कुमार शुक्ल, माननीय जिला जज, वाराणसी  👉 राकेश पाण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता व अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद  👉 अनिल मल्होत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद कार्यक्रम का विवरण  👉 समय: दोपहर 11:00 बजे से प्रारंभ  👉 स्थान: जिलाधिकारी कार्यालय के समीप स्थित पार्क, कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ...

✍️✍️ चोरी के आरोपी को कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने सारनाथ थाने में दर्ज चोरी के एक गंभीर मामले में आरोपी महेश राजभर (निवासी: तड़िया चकबीही, सारनाथ) की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता संत सरन सेठ और प्रांजल राय ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी रंजना देवी ने आरोप लगाया था कि 28 दिसंबर 2025 की रात महेश राजभर ने उनका 'इनफिनिक्स' कंपनी का मोबाइल चोरी कर लिया था। इसके साथ ही आरोपी पर वादिनी की जेठानी की बहू मंजू देवी के घर से एक गैस सिलेंडर चोरी करने का भी आरोप लगा था।  पुलिस कार्रवाई और बरामदगी सारनाथ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 31 दिसंबर 2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान महेश के पास से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ था:  एक भारत गैस सिलेंडर  एक सफेद धातु की करधनी और एक जोड़ी पायल  पीली धातु का एक लॉकेट  चोरी का इनफिनिक्स मोबाइल फोन 👉 पुलिस का दावा था कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने वादिनी क...

✍️✍️ दुकान में चोरी व आगजनी के आरोपी की जमानत मंजूर

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वाराणसी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना चौक में दर्ज चोरी और आगजनी के गंभीर मामले में आरोपी राधे यादव की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। चंदौली निवासी राधे यादव (पुत्र भोलानाथ यादव) पर कचौड़ी गली स्थित एक फर्म में ताला तोड़कर नकदी उड़ाने और साक्ष्य मिटाने हेतु आग लगाने का आरोप था। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व पराग कुमार ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि कुंजगली स्थित उनकी फर्म 'मेसर्स पुरुषोत्तम दास अग्रवाल टैक्सको प्राइवेट लिमिटेड' में 23 दिसंबर 2025 की रात चोरी के बाद आग लगा दी गई थी। सूचना मिलने पर जब वादी दुकान पहुंचे, तो सारा सामान जलकर राख हो चुका था और कैश बॉक्स से करीब 50,000 रुपये गायब थे। CCTV में कैद हुई थी घटना घटना के संबंध में बताया गया कि गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो अज्ञात व्यक्ति मुंह पर पट्टी बांधकर ताला तोड़ते हुए अंदर घुसते दिखे थे। आरोपी करीब एक घंटे तक दुकान के अंदर रहे और उनके बाहर नि...

✍️✍️ दहेज प्रताड़ना में पति समेत 5 दोषमुक्त

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वाराणसी। दहेज में पांच लाख रुपए की मांग को लेकर विवाहिता को मारने-पीटने व प्रताड़ित कर घर ने निकाल देने के मामले पति समेत पांच आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने आरोपित पति राजेश शर्मा, सास माया शर्मा, पल्लवी शर्मा, सोनी शर्मा उर्फ एकता झा व आरती झा को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव उर्फ गुड्डू, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी निधि शर्मा ने 19 मई 2022 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका विवाह सुनील शर्मा के साथ 24 जून 2021 को हुआ था। शादी में उसके पिताजी द्वारा सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया गया था। शादी के बाद जब वह विदा होकर अपने ससुराल गयी तो उसके व उसके पति के बीच आएदिन मन-मुटाव रहता था। इस दौरान उसके पति, सास समेत ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा हमेशा उसे कम दहेज लाने को लेकर ताना दिया जाता था और दहेज में पांच लाख रुपए की मांग की जाती थी। उसक...

✍️✍️ BJP नेता व उसके परिवार पर प्राणघातक हमले के मामले में 6 आरोपितों को मिली जमानत

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  कोर्ट ने प्राणघातक हमले की धारा में पुलिस का रिमांड किया रिफ्यूज वाराणसी। कुत्ते के विवाद को लेकर भाजपा नेता व उसके परिवार पर घर में घुसकर प्राणघातक हमला करने के मामले में छह आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने सिकरौल, कैंट निवासी आरोपित अर्थराज उर्फ गोलू, अनन्य सोनकर, उत्कर्ष सोनकर, दिनेश सोनकर, अंजनी सोनकर व सुरेश सोनकर को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकरौल, कैंट निवासी मनोज सोनकर ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पड़ोसी सुरेश सोनकर, उसका पुत्र अर्थराज उर्फ गोलू उनके पालतू कुत्ते को कमरे में बंद करके मार रहे थे। इस पर जब वह मौके पर जाकर पूछने लगा तो अर्थराज गोलू, अनन्य सोनकर उर्फ कुनाल, उत्कर्ष सोनकर, लक्ष्मी सोनकर, अंजू सोनकर, दिनेश सोनकर उर्फ दीनू, अंजनी सोनकर, सुरेश सोनकर, अर्पणा सोनकर उर्फ गुनगुन सभी एक राय ह...

✍️✍️ नवजात को फेंकने और घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, कोर्ट से मिली राहत

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  वाराणसी।  जनपद की अतिरिक्त न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने रामनगर थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी मोहम्मद जैद की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जैद, रामनगर के मच्छरहट्टा इलाके का निवासी है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद कुमार यादव व शैलेंद्र कुमार केशरी ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामनगर के मच्छरहट्टा वार्ड में किराए पर रहने वाली एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि 19 दिसंबर 2025 को बच्चों की लड़ाई के विवाद में पड़ोसी महिला और उसके बेटे जैद ने 10-15 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनके घर पर हमला किया। 👉 पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमलावरों ने उसे, उसकी मां और भाइयों को घर से खींचकर पीटा। आरोप यह भी था कि हमलावरों ने पीड़िता की नवजात बच्ची को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया और घर में तोड़फोड़ की। इस दौरान आरोपियों ने ईंट-पत्थरों का भी प्रयोग किया। घटना के समय पीड़िता का पति घर पर मौजूद नहीं था। 👉 इस घटना के संबंध में थाना...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संजीव शुक्ला की अदालत ने जानलेवा हमला के मामले में अभियुक्त सुनील यादव उर्फ सोपाडू यादव की जमानत याचिका को तथ्यों, चिकित्सकीय साक्ष्यों एवं विधिक नज़ीरों के आधार पर निरस्त कर दिया गया। 👉 अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुनीब सिंह चौहान ने जमानत याचिका का सशक्त विरोध करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से किया गया हमला अत्यंत गंभीर, सुनियोजित एवं प्राणघातक प्रकृति का है। अभियोजन ने यह भी रेखांकित किया कि अभियुक्त की संलिप्तता सी.सी.टी.वी. फुटेज, चिकित्सकीय साक्ष्य एवं केस डायरी से स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। वादी मुकदमा/पीड़ित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने संयुक्त रूप से प्रभावी बहस करते हुए न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराया कि अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिससे पीड़ित की जान भी जा सकती थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त को जमानत दिए जाने की स्थिति में पुनः अपराध कारित करने एवं गवाहों को प्रभावित करने की गंभीर आशंका ...

✍️✍️ मुकिमगंज प्रकरण: लूट के मामले में दो आरोपितों को मिली जमानत

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वाराणसी। घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सौम्या पाण्डेय की अदालत ने हरतीरथ पोखरा, कोतवाली निवासी हेमंत यादव उर्फ बाबू व कतुआपुरा, कोतवाली निवासी फैजान को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा।  👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकिमगंज निवासी वादी श्याम कुमार जायसवाल ने आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 15 जनवरी 2026 को समय रात्रि लगभग 08.30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर हेमंत उर्फ बाबू यादव, विशाल यादव, फैजान, आशू यादव, गोलू यादव व 3-4 अन्य लोग मेरे घर में घुसकर गालीगलौज देते हुए मुझे लात-घूसो से मारने लगे । जब मैं अपने घर के सीढी से ऊपर भाग रहा था तो मुझे घसीटकर नीचे लाये और उसी समय हेमंत यादव उर्फ बाबू ने मेरे जेब में रखे हुए 2000 रुपए छीन लिये। इस दौरान जब घर की महिलाओं ने विरोध किया तो वे लोग मेरे घर की महिलाओ से भी अभद्र भाषा का प्रयोग किये तथा...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में तीन युवकों को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने फूलपुर थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के एक मामले में तीन अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश नितिन पाण्डेय ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अभिषेक कुमार द्विवेदी व बृजेश त्रिपाठी चंदन ने पक्ष रखा"" मामले की पृष्ठभूमि यह मामला फूलपुर थाने से संबंधित है, जिसमें "क", "र", और "अ" (दस्तावेज में छद्म नाम) के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506, 308 और 325 भा.दं.सं. के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन का आरोप था कि 21 फरवरी 2022 को आवेदकों ने वादी के दो पुत्रों के साथ मारपीट की, जिसमें एक पुत्र के सिर में गंभीर चोट आई।

✍️✍️ बाइक चोरी के 2 मामलों में अभियुक्त को कोर्ट से राहत

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वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज दो अलग-अलग गंभीर आपराधिक मामलों में अभियुक्त चंदन श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।  ""अभियुक्त की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"" 👉 प्रथम अभियोजन के अनुसार, वादी सत्येंद्र प्रसाद मौर्य निवासी चुप्पेपुर, गिलट बाजार की पैशन प्रो मोटरसाइकिल दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को ESIC अस्पताल, अर्दली बाजार के बेसमेंट पार्किंग से चोरी हो गई थी। वादी द्वारा आसपास खोजबीन एवं सीसीटीवी जांच के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला। 👉 द्वितीय अभियोजन के अनुसार, वादी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दीन दयाल अस्पताल के पास RO वॉटर इमरजेंसी क्षेत्र से शाम 7 से 8 बजे के बीच चोरी हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी वाहन बरामद न होने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

✍️✍️ रंगदारी मांगने के मामले बीएचयू छात्र नेता को मिली जमानत

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वाराणसी। पैथालॉजी कर्मी से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) पूनम पाठक की अदालत ने जंसा निवासी बीएचयू छात्र नेता प्रशांत गिरी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने 22 नवम्बर 2025 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह डॉक्टर लाल पैथलैब्स, वाराणसी में कार्यरत है। प्रशान्त गिरी विगत तीस दिनों से उनसे बीएचयू परिसर एवं लंका परिक्षेत्र में मिलकर पैसा रंगदारी के रूप में मांगता था। एक-दो बार वादी ने उसको कुछ पैसा डर के मारे दे दिया, जिससे कि वादी शांति से नौकरी कर जीविकोपार्जन कर सके। इस बीच 18 नवम्बर 2025 को प्रशांत गिरी उससे बीएचयू के सर सुन्दर लाल अस्पताल में मिला और पचास हजार रूपये की रंगदारी मांगने लगा। वादी मुकदमा ने विनती किया कि वह छोटा सा कर्मचारी है और इतना...

✍️✍️ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सशक्त बहस से गुंडा एक्ट पर लगा विराम, हाईकोर्ट की नज़ीर बनी निर्णायक आधार

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वाराणसी | गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही को लेकर चल रहे एक महत्वपूर्ण प्रकरण में कानून की सूक्ष्म व्याख्या और प्रभावी अधिवक्ता–बहस का सशक्त उदाहरण सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा की गई तथ्यपरक, विधि–सम्मत और विस्तृत बहस के बाद अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था), कमिश्नरेट वाराणसी ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत जारी नोटिस को निरस्त कर दिया। 👉 बहस के दौरान यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि मात्र दो आपराधिक मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति को “गुंडा” की श्रेणी में रखना न तो अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप है और न ही संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की प्रचलित न्यायिक नज़ीरों का हवाला देते हुए दलील दी कि ऐसे सीमित मामलों में गुंडा नियंत्रण अधिनियम का प्रयोग विधिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। 👉 अपने आदेश में अपर पुलिस आयुक्त ने उच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल गिने-चुने मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही जारी रखना न्यायसं...

✍️✍️ कफ सिरप कांड: इनामी अपराधी ने कोर्ट में किया समर्पण, भेजा गया जेल

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वाराणसी।  चर्चित कफ सिरप कांड में फरार चल रहे गायघाट, कोतवाली निवासी इनामी अपराधी राहुल यादव ने सोमवार को पुलिस को चकमा देते हुए अपने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव के जरिए कोर्ट में समर्पण कर दिया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट/14वां वित्त फाइनेंस) की अदालत ने आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। 👉 प्रकरण के अनुसार औषधि निरीक्षक जुनाब अली द्वारा 15 नवंबर 2025 को कोतवाली थाने में बहुचर्चित कफ सिरप कांड में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि इस मामले के सरगना कायस्थ टोला, प्रहलादघाट निवासी शुभम जायसवाल के साथ उसके साथी खोजवां निवासी दिवेश जायसवाल उर्फ सानू, जौनपुर निवासी विकास सिंह, गोलघर निवासी आकाश पाठक, गायघाट निवासी राहुल यादव व सोनिया निवासी अमित जायसवाल समेत विभिन्न जनपदों के 28 लोगों के साथ मिलकर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करते है। जिससे कई लोगों की जान जा चुकी हैं। इस मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ बीते दो जनवरी 2026 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जिसके बाद पुलिस आरोपित राहुल यादव की तलाश में लगातार उसके घर ए...