✍️✍️ रंगदारी और धमकी के आरोपी को मिली सशर्त जमानत
वाराणसी। स्थानीय अदालत ने धोखाधड़ी, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी शेख अजदर हुसैन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अपर सत्र न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को 50,000 रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता विजय कुमार सिंह, शक्ति सिंह व विकेश सिंह ने पक्ष रखा"" मामले का संक्षिप्त विवरण वादी राम कुमार जायसवाल ने थाना आदमपुर में तहरीर दी थी कि अभियुक्त शेख अजदर हुसैन, अपने पुत्र और भतीजे के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता है। आरोप है कि अभियुक्त ने वादी और उसके परिवार को 50 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर जान से मारने और फर्जी गैंगरेप केस में फंसाने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस (BNS) की धारा 308(5) और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 👉 सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उनके मुवक्किल को आपसी भूमि विवाद के चलते रंजिशन फंसाया गया है और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं...