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Showing posts from January, 2026

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में तीन युवकों को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने फूलपुर थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के एक मामले में तीन अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश नितिन पाण्डेय ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अभिषेक कुमार द्विवेदी व बृजेश त्रिपाठी चंदन ने पक्ष रखा"" मामले की पृष्ठभूमि यह मामला फूलपुर थाने से संबंधित है, जिसमें "क", "र", और "अ" (दस्तावेज में छद्म नाम) के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506, 308 और 325 भा.दं.सं. के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन का आरोप था कि 21 फरवरी 2022 को आवेदकों ने वादी के दो पुत्रों के साथ मारपीट की, जिसमें एक पुत्र के सिर में गंभीर चोट आई।

✍️✍️ बाइक चोरी के 2 मामलों में अभियुक्त को कोर्ट से राहत

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वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज दो अलग-अलग गंभीर आपराधिक मामलों में अभियुक्त चंदन श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।  ""अभियुक्त की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"" 👉 प्रथम अभियोजन के अनुसार, वादी सत्येंद्र प्रसाद मौर्य निवासी चुप्पेपुर, गिलट बाजार की पैशन प्रो मोटरसाइकिल दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को ESIC अस्पताल, अर्दली बाजार के बेसमेंट पार्किंग से चोरी हो गई थी। वादी द्वारा आसपास खोजबीन एवं सीसीटीवी जांच के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला। 👉 द्वितीय अभियोजन के अनुसार, वादी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दीन दयाल अस्पताल के पास RO वॉटर इमरजेंसी क्षेत्र से शाम 7 से 8 बजे के बीच चोरी हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी वाहन बरामद न होने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

✍️✍️ रंगदारी मांगने के मामले बीएचयू छात्र नेता को मिली जमानत

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वाराणसी। पैथालॉजी कर्मी से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) पूनम पाठक की अदालत ने जंसा निवासी बीएचयू छात्र नेता प्रशांत गिरी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने 22 नवम्बर 2025 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह डॉक्टर लाल पैथलैब्स, वाराणसी में कार्यरत है। प्रशान्त गिरी विगत तीस दिनों से उनसे बीएचयू परिसर एवं लंका परिक्षेत्र में मिलकर पैसा रंगदारी के रूप में मांगता था। एक-दो बार वादी ने उसको कुछ पैसा डर के मारे दे दिया, जिससे कि वादी शांति से नौकरी कर जीविकोपार्जन कर सके। इस बीच 18 नवम्बर 2025 को प्रशांत गिरी उससे बीएचयू के सर सुन्दर लाल अस्पताल में मिला और पचास हजार रूपये की रंगदारी मांगने लगा। वादी मुकदमा ने विनती किया कि वह छोटा सा कर्मचारी है और इतना...

✍️✍️ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सशक्त बहस से गुंडा एक्ट पर लगा विराम, हाईकोर्ट की नज़ीर बनी निर्णायक आधार

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वाराणसी | गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही को लेकर चल रहे एक महत्वपूर्ण प्रकरण में कानून की सूक्ष्म व्याख्या और प्रभावी अधिवक्ता–बहस का सशक्त उदाहरण सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा की गई तथ्यपरक, विधि–सम्मत और विस्तृत बहस के बाद अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था), कमिश्नरेट वाराणसी ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत जारी नोटिस को निरस्त कर दिया। 👉 बहस के दौरान यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि मात्र दो आपराधिक मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति को “गुंडा” की श्रेणी में रखना न तो अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप है और न ही संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की प्रचलित न्यायिक नज़ीरों का हवाला देते हुए दलील दी कि ऐसे सीमित मामलों में गुंडा नियंत्रण अधिनियम का प्रयोग विधिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। 👉 अपने आदेश में अपर पुलिस आयुक्त ने उच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल गिने-चुने मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही जारी रखना न्यायसं...

✍️✍️ कफ सिरप कांड: इनामी अपराधी ने कोर्ट में किया समर्पण, भेजा गया जेल

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वाराणसी।  चर्चित कफ सिरप कांड में फरार चल रहे गायघाट, कोतवाली निवासी इनामी अपराधी राहुल यादव ने सोमवार को पुलिस को चकमा देते हुए अपने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव के जरिए कोर्ट में समर्पण कर दिया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट/14वां वित्त फाइनेंस) की अदालत ने आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। 👉 प्रकरण के अनुसार औषधि निरीक्षक जुनाब अली द्वारा 15 नवंबर 2025 को कोतवाली थाने में बहुचर्चित कफ सिरप कांड में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि इस मामले के सरगना कायस्थ टोला, प्रहलादघाट निवासी शुभम जायसवाल के साथ उसके साथी खोजवां निवासी दिवेश जायसवाल उर्फ सानू, जौनपुर निवासी विकास सिंह, गोलघर निवासी आकाश पाठक, गायघाट निवासी राहुल यादव व सोनिया निवासी अमित जायसवाल समेत विभिन्न जनपदों के 28 लोगों के साथ मिलकर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करते है। जिससे कई लोगों की जान जा चुकी हैं। इस मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ बीते दो जनवरी 2026 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जिसके बाद पुलिस आरोपित राहुल यादव की तलाश में लगातार उसके घर ए...

✍️✍️ बंद घर में हुई थी लाखों की चोरी, कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दी राहत

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वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने थाना लालपुर पांडेयपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त आरिफ उर्फ शाहरूख व विक्की बेनवंशी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।  ""अभियुक्तों की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने प्रभावी पैरवी की"" 👉अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को वादी अपने सपरिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए अपने गांव तिवारी टोला, पोस्ट देवरिया गया था। छठ पर्व समाप्त होने के बाद 28 अक्टूबर 2025 को जब वह वाराणसी स्थित अपने मकान पर लौटा तो बाहर के दरवाजे का ताला खोलकर अंदर प्रवेश करने पर गैलरी तथा भीतर के दोनों दरवाजे खुले मिले। एक कमरे में रखी त्रिवेणी अलमारी टूटी हुई पाई गई, जिसमें से लगभग एक किलो चांदी के सिक्के, पायल-बिछिया के छह पीस, दो सोने के लॉकेट, नाक-कान के छोटे 24 पीस, सोने का टीका-झल्ला, कील तथा 30 हजार रुपये नकद चोरी होने का आरोप लगाया गया। 👉घटना की सूचना वादी द्वारा थाना लालपुर पांडेयपुर को दी गई, जिसके आधार पर थाना लाल...

✍️✍️ पूर्व आईपीएस अभिताभ ठाकुर को मिली जमानत

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बीडीए सदस्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने का था आरोप वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। जिला जज संजीव शुक्ला को अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी कि आरोपित को मात्र राजनितिक विद्वेषवश शासन-प्रश्वासन के दबाव में वादी मुकदमा द्वारा दर्ज कराया गया है। आरोपित पूर्व आईपीएस अधिकारी रहा है और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के फलस्वरुप जबरिया सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस सेवा से बर्खास्तगी के बाद एक आजाद अधिकार सेना नामक सामाजिक संगठन का गठन कर देश-प्रदेश में हो रहे विधि विरुद्ध कार्यों व सरकारी अधिकारियों व राजनेताओं के भ्रष्ट कारनामों को उजागर करने लगा। जिससे प्रदेश की भाजपा सरकार आरोपित के सामाजिक संगठन के विरुद्ध फर्जी व झूठे आरोप लगवाकर फजी व झूठ...

✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट मामले में 3 अभियुक्तों को मिली जमानत

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वाराणसी। विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्तगण अश्वनी उर्फ भोलू सोनकर, गौतम सोनकर एवं राजू सोनकर निवासीगण मिसिरपुरा, लहरतारा, थाना मंडुवाडीह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। ""अदालत में अभियुक्तों की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा आशीष कुमार सरोज निवासी लहरतारा अपने घर जा रहा था। इसी दौरान उसकी चार पहिया गाड़ी को रोककर आरोपितों द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके तथा उसके छोटे भाई के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि वादी को क‌ट्टा एवं पिस्टल की मुठिया से मारा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह खून से लथपथ हो गया। बेहोशी की हालत में वादी को थाने ले जाया गया, जहां पानी पिलाकर उसे होश में लाया गया। गंभीर अवस्था में ही वादी द्वारा तहरीर दी गई। 👉 बता दें कि वादी की तहरीर के आधार पर थाना मंडुवाडीह में बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 352, 191(2) एवं 110 के तहत मुकदमा पंजीकृत कि...

✍️✍️ बीमा की राशि हड़पने के मामले में 4 सगे भाइयों को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने जंसा थाने में दर्ज धोखाधड़ी और धमकी के एक मामले में आरोपी चार भाइयों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने आरोपी शिव कुमार मौर्या, मुकेश कुमार मौर्या, संजीव कुमार मौर्या और सुनील कुमार मौर्या (पुत्रगण गणेश प्रसाद मौर्या, निवासी ग्राम जंसा) को राहत प्रदान की। ""अदालत में आरोपियों की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रवि पाठक एवं प्रेम नारायण मिश्र ने पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत की अपील की, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया"" क्या है मामला? अभियोजन के अनुसार, जंसा निवासी सुरेखा मौर्या ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति अनीश कुमार मौर्या की मई 2022 में हैदराबाद में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अनीश ने अपनी और अपनी एक वर्षीय पुत्री प्रियांशी के नाम पर एलआईसी (LIC) बीमा कराया था, जिसमें पत्नी सुरेखा को नामांकित (Nominee) किया गया था। 👉 वादिनी का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद उसके जेठ और देवर ने मिलीभगत कर बीमा की कुल धनराशि 12,54,000 रुपये निकाल लिए। इसके अलावा, दुर्घटना करने वाले ट्रक मालिक द्वार...

✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में सगे भाइयों समेत 3 दोषमुक्त

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वाराणसी। रास्ते के विवाद को लेकर घर में घुसकर महिलाओं को मारने-पीटने के मामले में सगे भाइयों समेत तीन आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने वरुणा ब्रिज निवासी आरोपित अशोक यादव, उसके भाई राजेश यादव व एक अन्य लक्ष्मण यादव को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव गुड्डू, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वरुणा ब्रिज निवासी लालजी यादव ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 28 सितंबर 1996 को पैसे के तकादे के लिए वरूणा नदी उस पार गया था। उसी दौरान लगभग 8 बजे रात्रि को उसके घर के पास के रहने वाले आशोक पुत्र वेदी यादव, राजेश पुत्र वेदी, भरत पुत्र छन्नु यादव, लक्ष्मण पुत्र छन्नु व बाबू पुत्र दुक्खु और धन्नु पत्र दुक्शु यादव जिनसे उसका रास्ते के सन्दर्भ में कुछ विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर वह लोग उसके दरवाजे पर चढ़ आये और मां-बहन की गाली देने लगे। इतने में मेरी मां दरवाजे पर आ गयीं...

✍️✍️ अभिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टली

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वाराणसी।  चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा दाखिल कर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया। जिस पर अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव ने विरोध करते हुए समय दिए जाने पर आपत्ति की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी के अधिवक्ता को केवल एक दिन का समय प्रदान करते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के लिए अगली तिथि नौ जनवरी नियत कर दी। 👉 बता दें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आ...

✍️✍️ ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने व जान से मारने के आरोपियों को मिली जमानत

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वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने थाना लालपुर पांडेयपुर से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में तीन अभियुक्तों— तोहिद खान, इरफान खान और समीर —की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 10 दिसंबर 2025 की है। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी (टीपी) दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि रात करीब 9:10 बजे काली माता मंदिर चौराहा पर एक ब्रेजा कार गलत दिशा से मुड़ने का प्रयास कर रही थी। पुलिसकर्मी द्वारा रोके जाने पर कार सवार युवकों ने न केवल गाली-गलौज की और दीवान महसर वारिस जमा को धमकाया, बल्कि जाम की स्थिति पैदा कर दी। आरोप है कि 10 मिनट बाद जब गाड़ी वापस आई और उसे रोकने की कोशिश की गई, तो चालक (मोहम्मद मोनू) ने अन्य साथियों के ललकारने पर जान से मारने की नीयत से सिपाही पर गाड़ी चढ़ा दी। सिपाही दीपक कुमार गाड़ी के साथ करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं।

✍️✍️ दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को मिली अग्रिम जमानत

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  वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता को मारने-पीटने और प्रताड़ित करने के मामले में पति को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने विरार, नवी मुंबई निवासी आरोपित पति शिवम जितेंद्र पाण्डेय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार नवलपुर निवासी वादिनी पारुल सिंह ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी शादी शिवम जितेन्द्र पाण्डेय के साथ 08 फरवरी 2023 को हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज में कम पैसे को लेकर सास पुष्पा पाण्डेय, ननद शताक्षी पाण्डेय (आस्था), ससुर जितेन्द्र पाण्डेय व पति शिवम जितेन्द्र पाण्डेय वादिनी को ताने, मारने-पीटने व प्रताड़ित करने लगे और अपने मायके से चौदह लाख रूपये या किया कार लाने का दबाव बनाने लगे। उस दौरान वादिनी गर्भवती थी और उसे गर्भपात कराने के लि...

✍️✍️ अभिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

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वाराणसी । चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान विवेचक द्वारा प्रपत्र कोर्ट में नहीं लाने पर अभियोजन द्वारा समय की मांग की गई। जिस पर अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि सात जनवरी नियत कर दी। अदालत में अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि चूंकि यह मामला सत्र न्यायालय में परीक्षणीय था। जिसके चलते लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज करवाने के बाद जमानत के लिए जिला जज की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई है।   👉 बता दें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता ब...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

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मिर्जापुर। प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने थाना कोतवाली कटरा में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मो. राजू को जमानत दे दी। अभियुक्त मो. राजू पुत्र मो. बशीर, जो कि जनपद वाराणसी के थाना कैंट क्षेत्र का निवासी है, की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पैरवी की"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 6 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली कटरा में वादी हिमांशु सोनी की तहरीर पर दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वादी की बहन श्रष्टि सोनी उर्फ प्रिंसी को आरोपी काफी समय से धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव बना रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। 5 दिसंबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे, जब युवती घर में अकेली थी, आरोपी जबरन घर में घुसा और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। युवती के इनकार करने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से तेज धारदार हथियार से उसके गले पर कई वार किए। शोर सुनकर जब युवती की माँ और पिता मौके पर पहुंचे, तो आरोपी उन्हें धक्का देकर फर...

✍️✍️ जानलेवा हमले व एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपी को राहत

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त प्रतीक सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अभियुक्त विश्वनाथपुरी कॉलोनी (शिवपुर) का निवासी है। बचाव पक्ष की दलीलें सुनवाई के दौरान ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव, शशि भूषण मिश्रा, आशीष कुमार गुप्ता एवं सत्यम सिंह ने पक्ष रखा""   अधिवक्ताओं ने अभियुक्त को निर्दोष बताते हुए जमानत के समर्थन में कानूनी तर्क प्रस्तुत किए, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत का आदेश जारी किया। क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी शुभम कुमार सोनकर (टकटकपुर, कैंट) ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह और उसका भाई कल्लू मुर्गे की दुकान चलाते हैं। घटना की तिथि: 27 नवंबर 2022, शाम 5:00 बजे।  स्थान: राधापुरम कॉलोनी के सामने, मेन रोड।  आरोप: वादी का आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर अभिनव मिश्रा उर्फ निक्कू, प्रतीक सिंह उर्फ पिस्टल, अभिषेक उर्फ पन्तू, अमन सिंह उर्फ राकी और 15 अज्ञात लोगों ने दुकान पर हमला किया।  आरोप का स्वरूप...

✍️✍️ ❓❓BBA❓❓ : 12 पद पर 53 प्रत्याशी, आज होगा मतदान, COP मूल कार्ड अनिवार्य, जानिए विस्तृत?????

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  वाराणसी:  बनारस बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 2025-26 का मतदान आज शुक्रवार को सुबह 10 से 4 बजे तक होगा। मतदान के समय आवश्यक सुरक्षा बल भी तैनात रहेगा। मतदान स्थल के बाहर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और मतदाताओं को कतारबद्ध होकर प्रवेश करना होगा।  👉एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन अमरनाथ शर्मा ने बताया कि कुल 12 पदो पर चुनाव होने है, जिसमें कुल 53 प्रत्यासी चुनाव मैदान में हैं। इस दौरान वरिष्ठ समिति के सदस्यगण प्रमोद पाठक, सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद शमीम, नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व विशेष आमंत्रित सदस्य तारक नाथ गांगुली उपस्थित रहे। 👉 बता दें कि इस वर्ष मतदाताओ की कुल संख्या 5613  है, जिसमें से आजीवन सदस्य 3694 व साधारण सदस्य 1848 हैं और 83 AIBE वोटर को भी सम्मिलित किया गया है। 👉 मतदाता को मतपत्र लेने के लिए कुल 17 टेबल की व्यवस्था की गई है, जिसमें से आजीवन सदस्य के लिए 1 से 11 व जनरल मेंबर के लिए 12 से 16 और 17 वाँ AIBE के लिए बनाया गया है। मतदान के लिए कुल 65 बूथ बनाए गए हैं। 👉 मतदान के समय मतपत्र का फोटो लेना मना है, फोटो लेते पकड़े गए तो मतपत्र को तत...