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Showing posts from December, 2025

✍️✍️ CBA/BBA चुनाव 2025-26: सेंट्रल बार में 77 और बनारस बार में 53 प्रत्याशी मैदान में, जानिए कितने अधिवक्ता करेंगे मतदान

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वाराणसी। कचहरी परिसर की दो प्रमुख संस्थाओं—दी सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2025-26 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों बार एसोसिएशनों की चुनाव समितियों ने मतदान की तारीखों, मतदाताओं की संख्या और प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस बार सेंट्रल बार में 7636 और बनारस बार में 5611 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सेंट्रल बार एसोसिएशन: 20 पदों के लिए 77 प्रत्याशी मैदान में सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव चेयरमैन राधेलाल श्रीवास्तव ने वरिष्ठ समिति के सदस्यों की उपस्थिति में बताया कि चुनाव के लिए कुल 7636 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4935 आजीवन और 2701 जनरल/ओल्ड मेंबर शामिल हैं। मतदान: 3 जनवरी 2026 (सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक) मतगणना: 4 जनवरी 2026 (सुबह 8:00 बजे से परिणाम आने तक) पद व प्रत्याशी: कुल 20 पदों पर 77 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बनारस बार एसोसिएशन: 12 पदों पर 53 दिग्गजों में टक्कर बनारस बार एसोसिएशन के चेयरमैन अमर नाथ शर्मा ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने की तैयारी पूरी है। यहाँ कुल 5611 मतदाता हैं, जिनमें 3680 आजीवन...

✍️✍️ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला, आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को राहत दे दी। अदालत ने आरोपी जितेंद्र प्रजापति की जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व विनोद कुमार यादव ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंदौली जिले के बलुआ थाना अंतर्गत ग्राम नवदर निवासी जितेंद्र प्रजापति पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि जनवरी 2023 में चहनियाँ स्थित एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी मुलाकात जितेंद्र से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने 16 मार्च 2024 को उसे रामनगर बुलाया और वहां एक कमरे में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह बार-बार दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने 10 नवंबर 2025 को उसके साथ मारपीट की और शादी करने से साफ...

✍️✍️ हमले के मामले में पिता व 2 पुत्र दोषमुक्त

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वाराणसी। मुकदमे की रंजिश को लेकर हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने के मामले में पिता व दो पुत्रों को अदालत से बड़ी राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) श्रीकांत गौरव की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद आरोप सिद्ध न होने पर मड़ईया, कपसेठी निवासी आरोपित जवाहिर व उसके दो पुत्रों आनंद व अखिलेश को दोषमुक्त कर दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव गुड्डू, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार मड़ईया, कपसेठी निवासी परिवादी रामआसरे पटेल ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि आराजी नं. 344 क, 345 व 335 के रिकार्डेड स्वामी उसके पिता हैं। उसके पिता ने धारा-41 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, सदर के यहां प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर नापी का आदेश होने पर कानूनगो व लेखपाल द्वारा नापी किया गया। इसके बाबत मुकदमा उपजिलाधिकारी सदर के यहां विचाराधीन है। इसी मुकदमे की रंजिश को लेकर विपक्षीगण 13 जून 2012 को सुबह 6 बजे उसकी आराजी पर कब्जा करने लगे और कानूनगो व हल्का लेखपाल द्वारा गाड़ा...

✍️✍️ पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट के मामले में 3 आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना कैंट क्षेत्र में दर्ज घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए आरोपी अशोक यादव, राजेश यादव एवं लक्ष्मण यादव को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। ""अदालत में अभियुक्त राजेश यादव की ओर से फौजदारी अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव व नागेश्वर प्रसाद "आकाश" ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 28 सितंबर 1996 का है। वादी लालजी यादव (निवासी वरुणाब्रज) ने तहरीर दी थी कि रास्ते के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण अशोक, राजेश, भरत, लक्ष्मण, बाचू और धन्नू उनके घर पहुंचे थे। आरोप था कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। जब वादी की माँ बीच-बचाव करने आईं, तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। 👉 तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी डंडा, हॉकी और कट्टा (रिवाल्वर) से लैस थे। आरोपी अशोक ने कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। शोर मचने पर मोहल्ले के लोगों के इकट्ठा होने के बाद बचा...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/द्रुतगामी (14वां वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना लंका में दर्ज जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपी पंकज चौहान निवासी कैमूर बिहार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता दीपक कुमार सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राम अवतार की ससुराल मन्जू चौहान के यहाँ है, उसका लड़का दीपक चौहान, उसकी ससुराल में रहकर पेन्टिंग वगैरह का काम करता था, उसी के साथ पंकज चौहान भी रहता था । दिनांक 17.09.2019 को समय लगभग 8 बजे रात्रि में उसके बेटे पंकज चौहान के बीच आपस में कुछ कहा सुनी हो गई जिसमे पकज चौहान ने उसके बेटे को माँ-बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देने लगा तथा उसके बेटे को जान से मार डालने की नीयत से चाकू से उसके उपर हमला कर दिया तथा उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे गम्भीर चोट आई। उसका बेटा अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसकी सरहज तथा बहुत से लोगों ने बीच बचाव किया था। उसका बेटा गम्भीर हालात में बी.एच.यू. ट्रॉमा सेन्...

✍️✍️ अभिताभ ठाकुर की सेशन में पड़ी जमानत अर्जी

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  वाराणसी।   चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी गई। अदालत में उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी दाखिल की है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह मामला सत्र न्यायालय में परीक्षणीय था। जिसके चलते लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज करवाने के बाद जमानत के लिए प्रभारी जिला जज नितिन पाण्डेय की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई है। जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि नियत की है। 👉 बता दें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्रचारित किया...

✍️✍️ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों से आरोपी को कोर्ट से राहत, अदालत ने माना व्यावसायिक मामला

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वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या–02) प्रवीण कुमार की अदालत ने थाना कोतवाली से संबंधित धोखाधड़ी और धमकी के एक मामले में आरोपी मनीष कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। 👉 बता दें कि परिवाद संख्या  1690/2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, 504 एवं 506 के तहत दर्ज था, की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी और आशुतोष शुक्ला ने पक्ष रखा। 👉 विद्वान अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि यह प्रकरण मूल रूप से एक व्यावसायिक लेन-देन का विवाद है जिसे आपराधिक रंग देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने साक्ष्यों और कानूनी दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। न्यायालय का निर्णय 👉 बचाव पक्ष की गहन और संतुलित दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त के फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई ठोस आशंका नहीं है। अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए कुछ शर्तों के साथ आरोपी मनीष कुमार को 25- ...

✍️✍️ Shweta Convent school के वार्षिक खेलकूद समारोह 'अनुगूंज-2025' में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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""अशोका हाउस बना ओवरऑल चैंपियन, गांधी हाउस रहा उपविजेता"" वाराणसी | पीलीकोठी स्थित श्वेता कान्वेंट स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह 'अनुगूंज-2025' रविवार को डी.ए.वी. कॉलेज के खेल प्रांगण में अत्यंत भव्यता और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान, दीप प्रज्जवलन और मशाल प्रज्जवलन के साथ हुआ। शुरुआत में विद्यालय के चारों हाउस के विद्यार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट निकाला और मुख्य अतिथि के सम्मान में ध्वज झुकाकर सलामी दी। विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद्र जायसवाल एवं निर्देशिका श्रीमती बीना जायसवाल ने संयुक्त रूप से विद्यालय के प्रतीक चिन्ह का आरोहण कर खेल उत्सव की औपचारिक घोषणा की। अतिथियों ने बढ़ाया उत्साह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी सदन में व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सके। विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलू मिश्रा, सरदार हाफिज हाजी मोइनुद्दीन और पार्षद रोहित जायसवाल ने शांति के प्रतीक कबूतर और रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़कर प्रतियोगिता का आगाज किया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी अतिथियों का बुके एवं अं...

✍️✍️ बाइक चोरी और बरामदगी के मामले में आरोपित दोषमुक्त

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वाराणसी। बाइक चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने त्रिपुरा भैरवी, दशाश्वमेध निवासी विजय शंकर द्विवेदी उर्फ टिंकू को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी वसीम अंसारी ने 6 अप्रैल 2010 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 02 अप्रैल 2010 को रात 11 बजे आकर अपनी बाइक को घर के सामने दरवाजे पर खड़ी कर दिया और अंदर सोने चला गया। अगले दिन जब सुबह सोकर उठा तो देखा उसकी बाइक गायब है। दो-तीन तक इधर उधर बाइक की खोज की, लेकिन जब बाइक का कहीं पता नहीं चला तो उसने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बहुआपुर तिराहे के पास से आरोपित विजय शंकर द्विवेदी उर्फ टिंकू को उक्त चोरी की बाइक के साथ धरदबोचा। पूछताछ में उसने उक्त बाइक चोरी क...

✍️✍️ मारपीट के दौरान एक आँख दृष्टिबाधित कर देने के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

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गाजीपुर। जनपद गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मारपीट के दौरान एक आँख दृष्टिबाधित कर देने के मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने आरोपी सोनू यादव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को राहत प्रदान की। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव व शरद यादव ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी चंद्रभान ने सैदपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2025 की रात करीब 10 बजे उसके दोस्त सोनू यादव (निवासी सिघरा) ने उसे फोन करके बुलाया। आरोप है कि वहां पहुंचने पर सोनू ने बिना किसी ठोस वजह के चंद्रभान के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। जब पीड़ित के परिजन इस घटना के बारे में पूछने गए, तो आरोपी ने उन्हें भी अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में वादी की तहरीर पर पुलिस ने सोनू यादव के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 394/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा ...

✍️✍️ CBA 2026 UPDATE: सभी 77 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध, चुनाव हेतु विशेष समिति गठित

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वाराणसी। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2025-26 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद वरिष्ठ समिति ने स्पष्ट किया है कि चुनावी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए हैं। सोमवार को वरिष्ठ समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कई अहम निर्णय भी लिए गए।  नामांकन पत्रों की जांच पूरी वरिष्ठ समिति के चेयरमैन राधेलाल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्षिक चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा कुल 114 नामांकन फॉर्म लिए गए थे। विभिन्न पदों के लिए कुल 77 प्रत्याशियों ने कई सेटों में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। सोमवार को हुई गहन जांच के बाद सभी 77 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। वरिष्ठ समिति की बैठक में लिए गए निर्णय चुनाव की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिनांक 15.12.2025 को वरिष्ठ समिति की एक बैठक चेयरमैन राधेलाल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे: विजय शंकर रस्तोगी अशोक कुमार सिंह 'प्रिंस' मोहन यादव महफूज आल...

✍️✍️ हत्या के मामले में 4 आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना जंसा में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपीगण प्रकाश मौर्य, दीपू मौर्य, संजू देवी और उर्मिला देवी को संदेह का लाभ देते हुए हत्या समेत सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता आर.पी सिंह, तेज बहादुर यादव, विनय जायसवाल, दीपदर्शन प्रसाद और प्रभु कुमार ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी तेज बहादुर मौर्य ने आरोप लगाया था कि उनके पुत्र सुरेश कुमार मौर्य का पड़ोसी प्रकाश मौर्य और उनके परिवार के साथ विवाद हुआ था। आरोप था कि 30 नवंबर 2018 की रात प्रकाश मौर्य, उनकी पत्नी, दीपू मौर्य और लालजी मौर्य ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर सुरेश की हत्या कर दी और शव को छिपाने के उद्देश्य से चौखण्डी रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। इस मामले में थाना जंसा में आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत की कार्यवाही सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। अदा...

✍️✍️ पूर्व आईपीएस अभिताभ ठाकुर वाराणसी कोर्ट में पेश

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वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को पुलिस ने प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पाण्डेय की अदालत में पेश किया।  अदालत में पूर्व आईपीएस के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास यादव ने रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी कि जिन मामलों में पुलिस उनका न्यायिक रिमांड बनवाना चाहती है, वह सभी धाराएं सात साल से कम के सजा वाली हैं। जिनमें गिरफ्तारी पर रोक हैं। इसके बावत सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसे मामलों में न्यायिक रिमांड नहीं बनाया जा सकता है। वहीं अभियोजन की ओर से कहा गया कि मामला संज्ञेय अपराध से जुड़ा हैं। ऐसे में न्यायिक रिमांड बनाया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का न्यायिक रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। 👉 बता दें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में वीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 3...

✍️✍️ BBA 2026: 4 निरस्त,63 वैध, जानिए पूरी नामांकन वैध अवैध की सूची

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  वाराणसी:  दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के वार्षिक चुनाव 2026 के नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार को सकुशल संपन्न हो गई। शुक्रवार को वरिष्ठ चुनाव समिति के सदस्यगण प्रमोद कुमार पाठक, सुरेश कुमार श्रीवास्तव,मोहम्मद शमीम व नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी नामांकन पत्रों की जांच की गई। चेयरमैन अमर नाथ शर्मा ने बताया कि कुल 20 पदों पर 67 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें से 4 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र त्रुटि होने के कारण निरस्त किए गए । बता दें कि कुल 87 नामांकन पत्र प्रत्याशियों द्वारा लिए गए थे। 👇 20 पदों पर जांच के बाद वैध पाई गई  📌 अध्यक्ष एक पद पर  अभय कुमार दीक्षित   अजय विक्रम सिंह  अरविन्द कुमार राय,  प्रहलाद तिवारी   राजेश प्रसाद सिंह   सजन लाल गुप्त  सत्येंद्र कुमार सिन्हा  विनोद कुमार शुक्ला 📌 वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर  अंशुमान दुबे  नियाजुद्दीन ओम प्रकाश  राजेश कुमार सिंह  शशांक शेखर त्रिपाठी  📌 उपाध्यक्ष पद पर  मुकेश कुमार मिश्र   राहुल श्रीवास्तव   रा...

✍️✍️ पूर्व कर्मचारी के उत्पीड़न और मारपीट का मामला, आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी।  विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने थाना जंसा से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त गौरव मौर्य उर्फ विकास (निवासी: ग्राम बेसहूपुर भरहुआ) की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद कुमार यादव और दीपक मौर्य ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? मामला ग्राम बेसहूपुर भरहुआ का है, जहाँ 'इकाना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड' के संचालकों और उनके एक पूर्व कर्मचारी रविशंकर मौर्य के बीच विवाद चल रहा है। वादी का आरोप: वादी रविशंकर मौर्य के अनुसार, वह वर्ष 2019 से उक्त फर्म में सेल्समैन के पद पर 30,000 रुपये प्रति माह पर कार्यरत था। आरोप है कि फर्म संचालकों (विपक्षीगण) ने उसका पूरा वेतन कभी नहीं दिया और मांगने पर टालमटोल करते रहे। जब रविशंकर ने अगस्त 2024 में काम छोड़ दिया, तो विपक्षी उसे रास्ते में रोककर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने लगे। घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी का आरोप तहरीर के अनुसार, 17 अक्टूबर 2024 की शाम विपक्षीगण लाठ...

✍️✍️ पत्नी से अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में आरोपी पति को कोर्ट से राहत

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वाराणसी:    विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने थाना लंका के एक गंभीर आपराधिक मामले में पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण और प्रताड़ना के आरोपी दीपक कुमार गुप्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा"" मामले की पृष्ठभूमि अभियुक्त दीपक कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में जर्मनी में कार्यरत हैं, के विरुद्ध थाना लंका में उनकी पत्नी द्वारा मु०अ०सं० 371/2021 के तहत आईपीसी की धाराओं 377, 498ए, 452, 308, 323, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादिनी (पत्नी) का आरोप था कि शादी के बाद से ही उनके पति उनका शारीरिक शोषण कर रहे थे और उनकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य करते थे। इसके अलावा, उन पर गला दबाने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए गए थे। अदालत का तर्क अदालत ने अपने आदेश में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया:   जांच में सहयोग: पुलिस की केस डायरी के अनुसार, अभियुक्त ने जांच के दौरान विवेचक को अपना पक्ष दिया और...

✍️✍️ हेरोइन और अवैध पिस्टल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी।  जनपद के थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अमित सिंह को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अपर सिविल जज (जू.डि.) अभिषेक जायसवाल द्वितीय की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त अमित सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अदालत में जोरदार बहस सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता, दिलशाद अहमद, किशन सेठ और अलभ्या मिश्रा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई की विसंगतियों और अभियुक्त की बेगुनाही को लेकर दलीलें पेश कीं, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने अमित सिंह की जमानत मंजूर की। क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह कार्रवाई 09 दिसंबर 2025 की रात को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा की गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल ने संपूर्णानंद बाउंड्री के पास लकड़ी मंडी में छापेमारी कर 06 संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा था। पुलिस बरामदगी का विवरण:  अमित सिंह: पैंट की जेब से 05 पुड़िया हेरोइन, ₹70 नगद और एक रेडमी मोबाइल बरामद।  कुल बरामदगी: सभी 06 अभियुक्तों ...

✍️✍️ जानलेवा हमले व असलहा बरामदगी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर शादी में शामिल होने आए युवक को पिस्टल से गोली मारने और घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बलुआ, चंदौली निवासी आरोपित आकाश यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, विकास यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार सारनाथ थाना प्रभारी राहुल कुमार यादव को 29 नवंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़के को गोली मारी गयी है, जिसे सिंह मेडिकल नर्सिंग होम ले आये। वहां पहुंचने पर घायल के साथी ने बताया कि हम लोग लखनऊ से ट्रेन से वाराणसी अपने दोस्त आकाश यादव की बहन कि शादी मे आ रहे थे। शिवपुर स्टेशन पर उतरकर उन लोगो ने अपने दोस्त आकाश यादव को फोन करके बुलाया तो वह स्कार्पियो गाडी लेकर आया। उसके साथ उसका रिश्तेदार प्रियांशु यादव भी आया था। जिसके बाद हम लोग गाड़ी चलाकर प्रियांशु के घर के लिए...

✍️✍️ अपहरण के मामले चार आरोपितों को मिली जमानत

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वाराणसी। चिकन व्यवसाय के बकाए पैसों को लेकर युवक का अपहरण करने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने सैदपुर, गाजीपुर निवासी आरोपित दिलशाद खान, आफताब आलम, अकबर खान व बलुआ, चन्दौली निवासी मोहम्मद आरिफ को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शहबाज खान ने 25 नवंबर 2025 को मंडुआडीह थाने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 25 नवंबर 2025 को सायं 4 बजे वह उसका साथी जफरूल खान एक मोटर साइकिल तथा दूसरे मोटर साइकिल से उसका भाई अरबाज खान व उसका दोस्त नितिन सिंह अपने गंगापार स्थित चिकन की दुकान से चिकन के व्यवसाय के सम्बन्ध में कलेक्ट्री फार्म चौराहा जा रहे थे। वह जैसे ही भुल्लनपुर स्थित शिवाय लान के सामने पहुंचे, तभी उसके छोटे भाई अरबाज के मोबाइल पर फोन आ गया और अरबाज वहीं रूककर फोन से बात करने लगा। उसी दौरान रोहनिया की तरफ से एक सफेद रंग की स्कॉर...

✍️✍️ CBA 2026: दी सेंट्रल बार एसोसिएशन, वाराणसी: वार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित

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वाराणसी : दी सेंट्रल बार एसोसिएशन 'बनारस' वाराणसी के वर्ष 2026 के वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम वरिष्ठ समिति द्वारा घोषित कर दिया गया है। समिति के चेयरमैन राधे लाल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 16.12.2025 को हुई बैठक में चुनाव की तिथियाँ तय की गईं। चुनाव कार्यक्रम   नामांकन एवं फॉर्म वितरण: 18.12.2025 से 20.12.2025 तक।  नामांकन पत्रों की जाँच: 22.12.2025 नामांकन वापसी: 23.12.2025 अंतिम सूची:24.12.2025  मतदान (चुनाव): 03.01.2026  मतगणना: 04.01.2026 मुख्य पदों हेतु योग्यता वरिष्ठ समिति ने उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वकालत अनुभव निर्धारित किया है:  अध्यक्ष एक पद हेतु: कम से कम 25 वर्ष की नियमित वकालत। (धरोहर राशि:12,000 रुपए)  वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक पद हेतु: कम से कम 20 वर्ष की नियमित वकालत। (धरोहर राशि: 11,000 रुपए) कनिष्ठ उपाध्यक्ष एक पद हेतु: 20 वर्ष से तथा 10 वर्ष से ऊपर की नियमित वकालत। (धरोहर राशि: 9,000 रुपए)  महामंत्री एक पद हेतु: 15 वर्ष से अधिक समय की नियमित वकालत। (धरोहर राशि: 10,000 रुपए) कोषाध्यक्ष एक पद हेतु: 10 वर्ष अधिक से नियमित वकालत (धरोहर राशि:...