✍️✍️ अपहरण के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर

वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार षष्ठम की अदालत ने थाना भेलूपुर अंतर्गत दर्ज पत्नी को तलाक न देने पर अपहरण के एक मामले में अभियुक्त जमालुद्दीन खान उर्फ अमजद पुत्र जलालुद्दीन खान निवासी ग्राम बबुरा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार मो सलीम का निकाह 2016 को शादिया बेगम के साथ हुआ था,पत्नी मायके जाने के बाद वापस नही आई व तलाक की मांग करने लगी, पति ने तलाक देने से इंकार कर दिया तो 16.09.2021 को सुंदरपुर वाराणसी से वसीम खान, आफताब खान, शमशेर,अफजल चार पहिया वाहन में मो सलीम को अगवा कर आजमगढ़ में एक कमरे में बंद कर दिया। जबरन तलाकनामा लिखवाया और तीन तलाक वाले कागजात पर जबरिया साइन कराया।