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Showing posts from July, 2023

✍️ मणिपुर हिंसा को लेकर महिला अधिवक्ताओं ने जताया विरोध

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  ""हाथ में लिखी तख्ती लेकर, निकाला कैंडल मार्च"" वाराणसी : मणिपुर से जुड़े महिलाओं पर यौन हमलों का वीडियो विचलित करने वाला हैं। हाल ही में दो महिलाओं के साथ हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। वाराणसी में भी महिला अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में हाथ में लिखी स्लोगन तख्ती लेकर नारेबाजी की। तदोपरान्त महिला अधिवक्ताओं द्वारा विरोध करते हुए परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का समापन डीएम पोर्टेको के पास हुआ। इस दौरान महिला अधिवक्ताओं ने अपने अपने बातों को रखा। महिला अधिवक्ताओ ने कहा कि आखिर कब तक हम महिलाएं पुरुषों के उपभोग का साधन बनेंगे। एक तरफ कहा जाता है "बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ" वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में महिलाओं के साथ निर्मम घटना घटित हो रही है, जिसका संज्ञान उक्त दौरान नही लिया गया। जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। इस दौरान दर्जनों महिलाएं व कुछ पुरूष अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।

✍️ पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में हुई सुनवाई

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वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपित संदीप सिंह के अधिवक्ता अनुज यादव की ओर से प्रति आपत्ति कोर्ट में दाखिल की गई । प्रति आपत्ति में हाईकोर्ट की नजीरों का हवाला देते हुए कुछ सवालों को बताया गया कि इन सवालों को वादी मुकदमा से पूछना है। जिसके लिए उनका कोर्ट द्वारा तलब किया जाना आवश्यक है। इस पर जब वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस करने की बात कही गई तो आरोपित के अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा गया कि प्राइवेट काउंसिल को बहस करने का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट इस मामले में यह कहते हुए 28 जुलाई की तिथि नियत कर दी कि अगली तिथि पर यह तय किया जाएगा कि वादी के प्राइवेट अधिवक्ता को बहस करने का अधिकार है या नहीं।  👉प्रकरण के अनुसार रारी,जौनपुर के तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ चार अक्टूबर 2002 को वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे। वह जैसे ही शाम छह बजे नदेसर स्थित टकसाल सिनेमाहाल के पास पहुंचे तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। इस हमले में धनंजय स...

✍️ डी.पी. एक्ट में आरोपी को मिली जमानत

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  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता धनंजय साहनी एवम शैलेंद्र कुमार केशरी ने पक्ष रखा। वाराणसी : सिविल जज (जू. डि.) एफटीसी प्रथम की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त अभिषेक प्रजापति निवासी रामनगर जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता धनंजय साहनी एवम शैलेंद्र कुमार केशरी ने पक्ष रखा।

✍️ कचहरी कलेक्ट्रेट में निकला सांप

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वाराणसी : कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में सरकारी अस्पताल के सामने कल्लू चाय वाले गुमटी के भट्टी में सुबह सुबह एक जोड़ा सांप घुस आया। सांप घुसने से वहां पर 5-6 की संख्या मौजूद लोगो में भय का माहौल व्याप्त हो गया। आनन-फानन में सांप पकड़ने वाले बचाऊ उर्फ बंगाली को बुलाकर दोनों सांपों को लोगो ने पकड़ाया। बचाऊ उर्फ बंगाली के अनुसार दोनों सांप करैत है।

✍️ नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भगाने के मामले में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भी निरस्त

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जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विशेष लोक अभियोजक एवं वादिनी के अधिवक्ता नागेन्दर सिंह एवं मनीष कुमार सिंह ने किया वाराणसी : विशेष न्यायालय (पाक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भगाने के मामले में अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्व प्रेमलाल निवासी डुमरी थाना रामनगर जिला वाराणसी को मामले की गंभीरता देखते हुए द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक एवं वादिनी के अधिवक्ता नागेन्दर सिंह एवं मनीष कुमार सिंह ने किया। 👉बता दें कि प्रार्थीनी की ओर से अपने अधिवक्ता के जरिए धारा 156 (3) के माध्यम से थाना रामनगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था, प्रार्थीनी का आरोप था कि उसकी पुत्री नाबालिक है वाराणसी में पढ़ती है। पुत्री को बहला-फुसलाकर प्रलोभन देकर 6 माह से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था,मना करने पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को जान से मारने की धमकी देता रहता है, विपक्षीगण के इस कृत्य में उसकी भाभी का भी सहयोग रहा...

✍️ धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

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वादिनी ने अपने अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति व विनोद यादव के जरिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दाखिल किया था। वाराणसी : सिविल जज (जू.डी)/ एफटीसी प्रथम की अदालत ने दुईजा देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष कैंट को आदेशित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। 👉 बता दें कि दुईजा देवी ने अपने अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति व विनोद यादव के जरिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दाखिल किया था, जिसमें आरोप है की सन 2011 में प्रार्थिनी के परिवार का अनिल कुमार पुत्र स्व उमाशंकर व सुभाष चन्द्र पुत्र शोभनाथ प्रार्थिनी के हिस्से की जमीन बेचने की बात करते रहते है। प्रार्थिनी को भी गुजर बसर के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर अपने सम्पूर्ण आराजियात में से एक एक विश्वा बेचने की बात कही गयी, जिस पर अनिल कुमार व सुभाष चन्द्र द्वारा सरजू पुत्र अज्ञात व्यक्ति को लेकर प्रार्थिनी के पास आया और बतायें कि इनको जमीन लेना है जो व्यक्ति प्रार्थिनी के पास आया था वो अनिल कुमा...

✍️ अनैतिक देह व्यापार के मामले में अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

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""जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विशेष लोक अभियोजक तथा वादी के विद्वान फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय एवं अमन राज गुप्ता ने किया"" वाराणसी : विशेष न्यायालय(पॉक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनैतिक देह व्यापार के मामले में अभियुक्त गोलू उर्फ अरुण पटेल पुत्र महेंद्र पटेल निवासी बेनीपुर खुर्द, वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विशेष लोक अभियोजक तथा वादी के विद्वान फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय एवं अमन राज गुप्ता ने किया।वादी के अधिवक्ता द्वारा कथन में कहा गया कि अभियुक्त ब्रोकर का कार्य करता है और बंगाल से लड़कियों को (अवयस्क पीड़िता) बहला-फुसलाकर काम देने के बहाने वाराणसी बुलाकर जबरन उससे अनैतिक देह व्यापार का कार्य करवाता है। 👉अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना जैतपुरा में रिर्पोट दर्ज कराई की उसकी लड़की नाबालिक है, दिनांक 12 फरवरी 2023 को घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

✍️ दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता राजेश प्रजापति, श्रीकान्त प्रजापति और सुवाष प्रसाद पटेल ने पक्ष रखा। VARANASI : विशेष न्यायालय (एसटी/एससी) की अदालत ने दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपी शिवकुमार प्रजापति पुत्र रामधार प्रजापति निवासी बाजार कालिका थाना कपसेठी जिला वाराणसी को जमानत दे दी।बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता राजेश प्रजापति, श्रीकान्त प्रजापति और सुवाष प्रसाद पटेल ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार वादी रमेश बेनवंशी पुत्र स्व मुलईराम ने थाना कपसेठी जिला वाराणसी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 14.01.2023 की सुबह वह काम पर चला गया था कि दिन में काशी,विकास, सतीश, बिरजू,शिव उसके घर पर आये और उसके परिवार को डण्डा लेकर मारने लगे। जिससे उसकी पत्नी चन्तारा पुत्रीगण पिंकी व अंतिमा तथा उसके पुत्र नीरज को चोट लगी। उसकी पत्नी चन्तारा का सिर फट गया। जाति सूचक शब्द बोलते हुए गाली गलौज कर रहे।

✍️ चंद पैसो के लिए बदल जाते हैं ईमान

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By PINKI KUMARI   ✍️ आधुनिक युग में मानव को हो क्या गया है, चंद पैसे के लिए बदल देते है अपने ईमान। कोई विश्वास के साथ खेलता है तो कोई माशूमियत के साथ, कोई ईमानदार व्यक्ति के साथ तो कोई सच्चाई के साथ। इस अत्याधुनिक युग में आखिर हो क्या रहा है,जिसमे कुछ चंद लोगो के द्वारा चंद पैसे लेकर समाज के वसूलो को त्यागकर अपने ईमान को गिराकर रिश्ते-नाते आदि को बर्बाद कर दिया गया है। पैसे के आगे किसी के दुःख दर्द को समझा नही जा रहा, बल्कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। चंद कागज के टुकड़े को अहमियत देकर इज्जत और ईमान व धर्म को बेचा जा रहा है। इस युग के इंसानो को आखिर हो क्या गया है? जिसने सृष्टि रची उस भगवान को भी चंद पैसे के लिए बेच दिया जा रहा है। मंदिरों में भक्तो की लंबी कतारों की लाइन लगी है, परंतु कुछ पैसों के लिए अमीर व रसुकदारो को भगवान के दर्शन बीना कतारों से कराया जा रहा है। क्या भगवान भी पैसे से सभी के दुखो को सुनते और आशीर्वाद देते हैं? फिर क्यों और किसके लिए पैसे का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। हमे बचपन से ही सिखाया जाता रहा है की देवियों के रूप में माँ, बहन,बेटी होती है। तीज ...

✍️ जालसाजी के मामले में जमानत अर्जी खारिज

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अदालत में वादी विनय कुमार चौधरी के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व सौरभ यादव ने आरोपित की जमानत अर्जी का विरोध किया। वाराणसी : कई संस्थाओं का सदस्य होने का धौंस देकर होटल कारोबारी को फर्जी नोटिस भेजकर अवैध रंगदारी मांगने के मामले में शातिर जालसाज को एक और मामले में राहत नहीं मिली। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दशाश्वमेध थाने के एक मामले में भेलूपुर, गौरीगंज निवासी गिरजाशंकर जायसवाल की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में वादी विनय कुमार चौधरी के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व सौरभ यादव ने आरोपित की जमानत अर्जी का विरोध किया। प्रकरण के मुताबिक वादी मीरघाट स्थित एक होटल कारोबारी विनय कुमार चौधरी ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह मीरघाट क्षेत्र में एक होटल चलाता है। उसका होटल समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करके करीब 25 वर्षों से अधिक समय से संचालित हो रहा है। इस बीच विगत 2-3 वर्ष से कुछ आपराधिक किस्म के संगठित संगठन द्वारा वादी के होटल के विरुद्ध झूठी व मनगढंत कहानी बनाकर सरकारी पोर्टलों व विभागों में शिकायती पत्र देक...

✍️ ज्ञानवापी प्रकरण, वाराणसी से सम्बंधित 10 मुकदमों का विचारण

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  ज्ञानवापी प्रकरण, वाराणसी से सम्बंधित 10 मुकदमों का विचारण (सुनवाई) दिनांक -12-07-2023 को जनपद न्यायाधीश, वाराणसी की कोर्ट में होगा।   1- वाद संख्या- (693/2021)//(18/2022), वादिनी राखी सिंह आदि  2- वाद संख्या- (712/2022)//(01/2023), वादिनी श्रीमती किरन सिंह आदि 3-वाद संख्या- (839/2021)//(02/2023),  वादी लार्ड श्री आदि विशेश्वर, शीतला मंदिर महंत श्री शिवप्रसाद पाण्डेय आदि  4- वाद संख्या- (840/2021)//(03/2023), वादी श्री नंदी महाराज व श्री सितेन्द चौधरी 5- वाद संख्या- (350/2021)//(04/2023) वादी मां श्रृंगार गौरी, रंजना अग्निहोत्री आदि  6- वाद संख्या- (245/2021)//(05/2023),  वादी सत्यम  त्रिपाठी आदि  7- वाद नंबर- (358/2021)//(06/2023)  वादी मां गंगा व सुरेश चौहाण आदि  8- वाद संख्या- (925/2022)//(07/2023) वादी शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आदि  9- वाद संख्या- (623/2022), मा० न्यायालय जिला जज, वाराणसी, वादिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी व अन्य 03 महिलाओं वाले ज्ञानवापी प्रकरण में दि०: 17.04.2023 को जनपद न्याय...

✍️ 9 सितम्बर को आगामी लोक अदालत, हरि झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना

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वाराणसी : विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा के निर्देशानुसार मंगलवार को प्रातः 10 बजे दिवानी परिसर मे आगामी 9 सितम्बर 2023 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश व एडीजे प्रथम सजीव कुमार सिन्हा द्वारा हरि झंडी दिखा कर वैन को रवाना किया गया। 👉जनपद न्यायधीश अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा जनता से अपील की गई की सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलो का निस्तारण कराए। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार विश्वकर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारी मौजूद रहे। 👉 बेबाक लेख प्रकाशन के लिए सम्पर्क करे व्हाट्सएप करे ---- 9451268245 👉 Support and contribute (योगदान करे) 👉 Google pay & Phonepe: (9451268245)

✍️ धनंजय सिंह पर हमले के मामले में दर्ज हुआ आरोपितों का बयान

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  ""अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह, अनुज यादव व वरुण प्रताप सिंह मौजूद रहे"" वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह समेत 6 आरोपित कोर्ट में पेश हुए। जहां सभी आरोपितों का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। इस दौरान आरोपित संदीप सिंह की ओर से अंतर्गत धारा 311 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोपित अंतर्गत धारा 313(5) के तहत लिखित साक्ष्य पेश करने व वादी मुकदमा धनंजय सिंह को तलब करने की कोर्ट से अपील की गई है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 14 जुलाई को तिथि नियत कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह, अनुज यादव व वरुण प्रताप सिंह मौजूद रहे।  प्रकरण के अनुसार रारी, जौनपुर के तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ चार अक्टूबर 2002 को सफारी गाड़ी से...

✍️ पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में आरोपित को मिली जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा। वाराणसी : ड्यूटीरत पुलिसकर्मी से मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने महमूरगंज निवासी आरोपित यश बदानी को जमानत दे दी । अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार यातायात पुलिस विभाग के कांस्टेबल जगजीतन वर्मा ने 20 जुलाई 2021 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक थी और वह बारिश में भींग कर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसी दौरान करीब साढ़े 8 बजे महमूरगंज निवासी यश बदानी स्कूटर से वहां पहुंचा और गालियां देते हुए कहा कि पीछे एम्बुलेन्स खड़ी है और साले क्या कर रहे हो, मेरा मास्क हटाने को कहा और खींच कर हटा दिया, तब प्रार्थी द्वारा उसकी पहचान लेने के लिए उसका मास्क हटाया तो उसने कालर पकड़ कर मुक्के से मुँह पर मारने लगा। साथ ही कार्य सरकार में वाधा डाला। यश बदानी ने ऑन ड्यूटी मारकर उसका मु...

✍️ महाराष्ट्र के दो ठगो के खिलाफ़ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

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न्यायालय में पीड़िता का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा। वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने महाराष्ट्र के महाठग महादेव पांडुरंग जाधव व रविन्द्र आचार्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश सिगरा थाना को दिया है। न्यायालय में पीड़िता का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा। 👉अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने बताया की महाराष्ट्र के मुंबई के निवासी महादेव पांडुरंग जाधव व रविन्द्र आचार्य ने पूरे भारत में रेहान एंटरप्राइजेज के नाम से स्कीम निकाली तथा उक्त स्कीम में एक मुश्त निवेश करने पर एक साल के भीतर 10 प्रतिशत मूलधन व 5 प्रतिशत लाभांस के साथ धन की निश्चित वापसी का प्रलोभन दिया। रेहान कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महादेव पांडुरंग जाधव ने सिगरा में एक ऑफिस खोलकर लोगो को कूटरचित दस्तावेज़ के आधार पर प्रलोभन दिया, जिसपर लंका निवासिनी सुनीता तिवारी व शिवपुर निवासिनी प्रीति सिंह ने क्रमश छह लाख व दो लाख रुपए का निवेश किया परन्तु बाद में कंपनी ने पैसा वापस नही किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व अन्य अधिकारी पूरे भारत में 100 करोड़ का घोटाला करके फरार हो गए। अन्य...

✍️ बहला फुसलाकर कर भगाने के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता रूस्तम अली, समशेर अली व सुबास प्रसाद ने पक्ष रखा। वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कान्त शुक्ला की अदालत ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भगाने के मामले में अभियुक्त पुष्कर त्यागी उर्फ शालू पुत्र काशीनाथ राम निवासी बजरडीहा थाना भेलुपुर वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता रूस्तम अली, समशेर अली व सुबास प्रसाद ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार सोनकर द्वारा थाना भेलूपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि विपक्षी शालू उर्फ पुष्कर त्यागी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर व परिवार के विरुद्ध ब्रेनवाश कर भगा कर ले गया। इसके पूर्व वादी की पुत्री को शालू व उसके भाई दिनेश व उमेश साजिश करके पूर्व में भी घर से भगा चुके हैं। प्रार्थी की पुत्री नाबालिक है, अच्छा बुरा सोचने समझने में असमर्थ है और विपक्षीगण की साजिश में आकर प्रार्थी व प्रार्थी के भाइयों कैलाश, सुभाष,सुनील को बार-बार धमकी देती रहती है कि जब मेरा मन करेगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरे विरुद्ध या मेरी प्रेमी शालू के विरुद्ध ...

✍️ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज़ करने का दिया आदेश

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""एकलौते पुत्र के हत्या का मामला"" वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने शहर के सारनाथ थाना के सरायमुहाना निवासी प्रेमचन्द सहानी की ओर से वादी अधिवक्ता नागेंद्र सिंह के जरिए दिये गये प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 156(3) के मामले मे प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए समुचित धारा मे विवेचना करने का आदेश दिया है। वादी अधिवक्ता के अनुसार प्रेमचंद्र साहनी प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी का एकलौता पुत्र रवि साहनी जो गांव के ही काजल पुत्र रामसकल से प्रेम करता था जिस वजह से काजल के परिवार वाले रवि से काफी युग मानते थे जिसे लेकर कई बार दोनों परिवारों में कहा-सुनी भी हुई थी लगभग एक वर्ष पूर्व इसी बात के विवाद को लेकर पुलिस चौकी सरायमोहना थाना सारनाथ वाराणसी में दोनों पक्षों में सुलहनामा भी हुआ था, किन्तु काजल के भाइयों व पिता द्वारा कई बार सुलहनामा के पश्चात् भी प्रार्थी व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी व माँ-बहन की भद्दी-भदी गालियां देते रहते थे। प्रार्थी की पत्नी सावित्री घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी उसी समय काजल के भाई श्यामजियाव...

✍️ कूटरचित फ़ास्ट टैग लगाने के मामले मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा । वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने महाराष्ट्र में चल रहे ट्रक नंबर का दूसरे ट्रक पर कूटरचित फ़ास्ट टैग लगाकर टोल टैक्स कटाने के बाद 5 लाख 70 हजार रूपये का ओवरलोड में चालान के मामले में औरंगाबाद (बिहार), बख्तियारपुर निवासी आरोपी संदीप कुमार सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। आरोपी के अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव के मुताबिक वादी शराजुद्दीन ने लंका थाने में दर्ज कराई प्राथीमिकी में कहा था कि उसकी ट्रक महाराष्ट्र में चलती है,उसकी ट्रक नंबर का फर्जी व कुटरचित फ़ास्ट टैग बनाकर दूसरे नंबर की ट्रक चलाकर वादी के गाडी नंबर पर 5 लाख 70 हजार का ओवरलोड में डाफी टोल प्लाजा पर चालान काट दिया गया,वादी ने जानकारी होने पर 7 मई 2023 को ट्रक नंबर यूपी 83 टी 7914 को डाफी प्लाजा के वादी के गाड़ी नंबर यूपी 50 बीटी 4762 के फर्जी फ़ास्ट ट्रैग से टोल टैक्स कटवाते हुए साथियो के साथ पकड़ा और लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी पक्ष कि दलील थी कि उसने कोई कूटरचना नहीं की बल्कि फ़ास्ट टैग कर्मियों द्वारा की गई गलती के कारण आरोपी बना दिया गय...

✍️ लैंगिक अपराध के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक पांडेय,विजय सोनकर व सहयोगी हर्षित सिंह ने पक्ष रखा। वाराणसी : विशेष न्यायालय (पास्को अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने अभियुक्त यस सेठ पुत्र सुशील सेठ निवासी भारद्वाज टोला प्रहलाद घाट थाना आदमपुर जिला वाराणसी को लैंगिक अपराध व डराकर सम्पत्ति ऐंठने के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक पांडेय,विजय सोनकर व सहयोगी हर्षित सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार पिता ने थाने में तहरीर दी की उसकी नाबालिक लड़की से यस सेठ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर लड़की का व्हाट्सएप नंबर मांगा, बहला फुसलाकर अपने विश्वास में लेकर निजि फोटो मांग लिया,जिसको सोशल मीडिया पर वायरल की धमकी देकर दो लाख  तीन हजार रुपए विभिन्न खातों में भी मंगवा लिया और इंटरनेट पर फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। 👉 बेबाक लेख प्रकाशन के लिए सम्पर्क करे व्हाट्सएप करे ---- 9451268245 👉 Support and contribute (योगदान करे) 👉 Google pay & Phonepe: (9451268245)

✍️ नौ माह के बच्चे की मौत के मामले में जमानत अर्जी खारिज

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अदालत में अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादिनी के अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा। वाराणसी : प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने नौ साल के मासूम बच्चे की मौत के मामले में लठिया, रोहनिया निवासी आरोपित गोविंदा और रवि की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादिनी के अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा। 👉 प्रकरण के मुताबिक़ लठिया निवासिनी वादिनी पूनम भारती ने रोहनिया थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि बीते 28 मार्च को सायंकाल 5.30 बजे मेरे पड़ोसी गोविंदा व रवि के बीच आपस में झगडा हो रहा था तथा दोनों आपस में गालीगलौज कर रहे थे। शोरगुल की आवाज से 9 माह का मासूम बच्चा जोर-जोर से रोने लगा। वादिनी ने झगड़ा आगे जाकर करने व दरवाजे के पास न चिल्लाने की बात आरोपियों से बोली, तब दोनों आपसी झगड़ा छोड़कर वादिनी से गालीगलौज करने लगे, गोविन्दा ने वादिनी को धमकी दिया कि अभी तो तोर बच्चा रोहत हव अब ओके सुता देत हयी' कहते हुए एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा वादिनी के मासूम बच्चे के माथे पर मारा और बच्चा लहूलुहान तथा गंभीर ...

✍️ पॉस्को एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत

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""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवनीश रॉय व हनुमंत सिंह "नन्हे" ने पक्ष रखा.."" वाराणसी : विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने छेड़खानी,मारपीट व पॉस्को एक्ट के मामले में अभियुक्त अमन पटेल उर्फ शंभू पुत्र स्व0 राजकुमार पटेल निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना लालपुर / पाण्डेयपुर, जिला-वाराणसी को जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवनीश रॉय व हनुमंत सिंह नन्हे ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार पिता ने थाना कैंट पर तहरीर दी की उसकी पुत्री स्कूल में पढ़ती है। जब वह स्कूल जाती है तो रास्ते में अमन उर्फ शंभू पुत्र अज्ञात निवासी रसूलपुर इसके साथ  छेड़खानी  व भद्दी भद्दी बातें करता है तथा मेरी लड़की से कहता है कि हमसे शादी कर लो नहीं तो तुम्हे जान से मरवा देंगे। मेरे भाई सभी अपराधी प्रवृत्ति के है। कई बार बाहर रास्ते में मेरी बेटी को चकलेट आदि देते हुए मैंने देखा है चूंकि मैं आटो चलाता हूँ। सुबह मेरे घर पर तीन- चार साथियो को लेकर मुझसे कहा कि अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो नहीं तो जान ...

✍️ गैंग रेप व अप्राकृतिक यौन संबंध व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

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वाराणसी : पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी में पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर पर पति व उसके दोस्त के ऊपर गैंग रेप व अप्राकृतिक यौन संबंध व अन्य गंभीर धाराओं में थाना बड़ागांव में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दे की पीड़िता के द्वारा थाना बड़ागांव में तहरीर दिया गया था, परन्तु कोई कार्यवाही न होने से पीड़िता ने अपने अधिवक्ता पी.के गुप्ता, कात्यायन यादव व आनन्द कुमार के जरिए पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के यहां तहरीर दिया था ,जिस पर थाना बड़ागांव द्वारा पीड़िता के पति व पति के दोस्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़िता का आरोप है की उसका पति प्रदीप चौरसिया पुत्र मधुसूदन चौरसिया निवासी रामकुण्ड लक्सा वाराणसी से शादी हुई थी। उक्त शादी प्रेम विवाह अर्न्तजातीय हुई थी। पति वशीकरण की पढ़ाई कर डिप्लोमा किया है, बाद मे पता चला कि उसका पति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। उसका पति वशीकरण का अपने पत्नी के उपर प्रयोग करता है और नाना प्रकार से तंग व प्रताड़ित करता है। पति अपने दोस्त अजीत के साथ मिलकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए एक राय होकर दोस्त अजीत के सहयोग से वाथरुम व बेडरूम में गोपनीय कैमरा और माइक्र...

✍️ अधिवक्ता ने लिखा पीएम को पत्र, मंहगाई को लेकर कसा तंज

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वाराणसी : देश में बढ़ती मंहगाई को लेकर आम जनता जहा परेशान और हैरान हैं। वही वाराणसी के एक अधिवक्ता ने मंहगाई से त्रस्त आकर पीएम को चिट्ठी लिख डाली। पत्र को डाक द्वारा भेज भी दिया।  बता दे की डॉ0 हरिश्चन्द्र मौर्य पेसे से अधिवक्ता है और अलर्ट इण्डिया एनजीओ के अध्यक्ष भी है। मंहगाई को लेकर उन्होने पत्र में लिखा कि माननीय महोदय जी जनता के सुविधा के लिये आपने वादा किया था कि महंगाई कम होनी चाहिये, हर गांव में कब्रिस्तान के तर्ज पर श्मशान भी होना चाहिये, लेकिन महंगाई इतना चरम पर है कि गरीब का जीना दुर्लभ हो गया है। टमाटर 120रू0/किलो व दाल 150रू0 /किलो बाजार में बिक रहा है। जिससे खाद्यान सामाग्री गरीब के पहुंच से काफी दूर होता जा रहा है। ऐसे स्थिति मे गरीब भूखमरी के कारण क्षेत्रों में मृत्यु दर बढ़ गया है। महंगाई इस कदर बढ़ गया है कि कफन की किमत बाजार में पांच गुना बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में गरीब को मरने के बाद भी सुकुन से कफन नहीं मिल पा रहा है। जिससे प्रार्थी बहुत दुखी और आहत है।उपरोक्त समस्याओं को देखते हुये हर गांव में शमशान बनाया जाये तथा सरकारी गल्ले की दुकान मे खाद्यान के साथ-सा...