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Showing posts from January, 2024

✍️✍️ ट्रैक्टर चोरी के मामले में मिली जमानत

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  बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता मेहताब आलम ने पक्ष रखा वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में अभियुक्त माइकल सोनकर पुत्र तेजू सोनकर निवासी बभनौली थाना राबटसगंज जिला सोनभद्र को जमानत दे दि। बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता मेहताब आलम ने पक्ष रखा।  अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अशोक पंडित परमानंदपुर शिवपुर वाराणसी का निवासी थाना शिवपुर मे तहरीर दिया की उसका ट्रैक्टर यूपी 65 बीपी 5039 ट्राली सहित उसके घर के बाहर खड़ा था,दिनांक 6.11.2023 सुबह 6:00 बजे उठकर देखा तो उसका ट्रैक्टर व ट्रॉली उसके घर के बाहर नहीं था, अगल-बगल देखा तो नहीं मिला। उसकी ट्राली व ट्रैक्टर चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है।

✍️✍️ कानूनगो,लेखपाल व ग्राम प्रधान सहित दो अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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  वाराणसी : कूटरचित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर धोखे से नाम दर्ज करने के मामले में कानूनगो, लेखपाल व ग्राम प्रधान सहित दो अन्य के ऊपर थाना बड़ागांव में मुकदमा दर्ज हुआ। प्रकरण के अनुसार बनारस बार के पदाधिकारी स्वतंत्र जायसवाल की माँ मंजू देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निवासी बसनी परगना कोलअसला थाना बड़ागांव तहसील पिंडरा जिला वाराणसी हाल पता महमूरगंज थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ने थाना बड़ागाव मे तहरीर दिया कि प्रार्थिनी मौजा बसनी की रहने वाली है एवं विगत कई वर्षों से शहर वाराणसी में मकान बनाकर अपने पति और परिवार के साथ निवास करती है। प्रार्थिनी दिनांक 28.8.1991 को एक किता बैनामा चक संख्या 338 आराजी नंबर 521 में 10 डिसमिल आराजी नंबर 523 में 21 डिसमिल व आराजी नंबर 368 में 6 डिसमिल यानी कुल रकबा 373 डिसमिल मौजा रघुनाथपुर में क्रय किया था जिसे अब नया आराजी नंबर 150 रकबा 10 डिसमिल व आराजी नंबर 51 रकबा 21/3 डिसमिल व आराजी नंबर 130 रकबा 6 डिसमिल है। प्रार्थीनी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर प्रार्थीनी काबिज दाखिल होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। प्रार्थीनी अपने कार्य से खत...

✍️✍️ कमरे का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में मिली जमानत

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  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वरुण कुमार पंडित ने पक्ष रखा वाराणसी :अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने कमरे का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले मे अभियुक्त विकास पटेल उर्फ विकास कुमार पटेल पुत्र राजकुमार निवासी नेवादा सुंदरपुर थाना चितईपुर वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वरुण कुमार पंडित ने पक्ष रखा।   अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा पल्टन यादव ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अपने मकान को बनवा रहा था पैसा कम होने के कारण अपने पैत्रिक ग्राम से सोने की चार अंगूठी जिसमें दो लेडिज, दो जेंट, नथिया, मांगटीका, हार, झुमका, लाकेट कंग, नाक का फोफी व चांदी का हाथ पलाई, हाफ करधनी, तीन पायल, दो जोडी मीना ले आया था जिसे अपने मकान के कमरे में रखा था। दिनांक 12.12.2023 को कमरे में ताला बंद करके सुबह 11 बजे कंपनी काम करने चला गया तथा जब शाम को पाँच बजे कमरे पर आया देखा कि किसी ने कमरे का ताला तोड़कर सारा सामान चोरी कर लिया था।

✍️✍️ घर में घुसकर चोरी करने के मामले में मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा।  वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अभियुक्त रोहित उर्फ शेरू विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा निवासी कुसुम पैलेस खोजवा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को घर में घुसकर ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा।  अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रमेश कुमार ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह बनारस बीड्स लि. में कंपनी सचिव के पद पर कार्यरत है। दिनांक 29/08/2023 को वह अपने घर चला गया और दिनाक 31/06/2023 को जब वापस आया तो देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था जब वह अंदर जाकर देखा तो बेडरूम का लाक टूटा हुआ था। बेडरूम की आलमारी खुली हुई थी तथा उसमें रखा लगभग 3.5 लाख रूपये नकद, सोने के जेवरात, मंगलसूत्र, सिकडी, अंगूठी, झाला कुण्डल व चाँदी की पायल आदि जिसकी कीमत 4.5 लाख से अधिक थी ...

✍️✍️ लिंग परिवर्तन कर अधिवक्ता का बना फर्जी आईडी

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वाराणसी : सोशल मीडिया फेसबुक पर  अधिवक्ता की फर्जी आईडी बनाकर अधिवक्ता के ईस्ट मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पैसा मांगने के साथ पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला प्रकाश मे आया, जिसकी जानकारी पीड़ित अधिवक्ता को हुई। पीड़ित अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने प्रार्थना पत्र के जरिए अपर पुलिस आयुक्त अपराध व साइबर सेल जनपद वाराणसी को अवगत कराया एवं वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की। जिस पर अपर पुलिस आयुक्त द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए अग्रसारित किया गया।  बता दे की अधिवक्ता संतोष मिश्रा का फोटो लगाकर फर्जी अकाउंट फेसबुक पर रिया खान व मिश्रा रिया के नाम से बनाकर अधिवक्ता के ईस्ट मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पैसे की मांग की जा रही थी एवं पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी।

✍️✍️ 7/8 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत

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  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता शिवपूजन सिंह व रतनदीप सिंह ने पक्ष रखा"" वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह कि अदालत ने अभियुक्त आशीष सेठ उर्फ प्रिंस सेठ पुत्र विनोद सेठ निवासी भारत नगर कॉलोनी थाना जयपुर जिला वाराणसी को पास्को एक्ट के मामले में जमानत दे दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता शिवपूजन सिंह व रतनदीप सिंह ने पक्ष रखा।  👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थिनी ने तहरीर दि की दिनांक 24 दिसंबर 2023 की रात्रि को मैं अपने पति के साथ अपने मायके गई हुई थी,उसी समय मेरी अनुपस्थिति में जब मेरी पुत्री पीड़िता नाबालिक उम्र लगभग 12 वर्ष कमरे में अकेली थी तब मौका पाकर मेरी चचिया सास का छोटा बेटा आशीष सेठ उर्फ प्रिंस सेठ पुत्र विनोद सेठ निवासी भरत नगर कॉलोनी मौजाहाल वाराणसी कमरे में शराब पीकर दाखिल हुआ और मेरी पुत्री के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर शरीर के अंत अंगों को स्पर्श छेड़खानी किया तथा उसके बाद उसने पीड़िता को यह बात किसी को ना बताने की धमकी देकर चला गया, बच्ची 24 घंटा तक इस बात से डरी रही दिनांक 25/12/202...

✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज

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वाराणसी: पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर असलहे से आतंकित कर मारने-पीटने करने के मामले में अदालत ने दशाश्वमेध थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने यह आदेश वादिनी मुकदमा अनामिका यादव के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। 👉 प्रकरण के अनुसार पाण्डेयघाट, दशाश्वमेध निवासी वादिनी अनामिका यादव ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल के माध्यम से अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उसके पति शरद यादव ने 2 दिसंबर 2023 को पाण्डेय हवेली, दशाश्वमेध निवासी सिद्धार्थ रॉय के पिता रंजीत रॉय की गैरकानूनी गतिविधियों के संबंध में पुलिस उच्चाधिकारियों व मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसी बात की रंजिश को लेकर सिद्धार्थ रॉय, निमाई चटर्जी व रंजीत रॉय उससे बुरा मानने लगे। इस बीच 6 दिसंबर 2023 को सुबह साढ़े 8 बजे जब वादिनी के पति घर पर थे। उसी दौरान अचानक सिद्धार्थ रॉय एवं निमाई चटर्जी जबरदस्ती प्रार्थीनी के घर में घुस आए और उसके पति शरद यादव को मारने-प...

✍️✍️ पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत

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 ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवकता समशेर अली ने पक्ष रखा"" वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह कि अदालत ने अभियुक्त रमेश बिंद पुत्र स्व बच्चालाल निवासी जलालीपट्टी , बसंत बिहार कालोनी, थाना मंडुआडीह जिला वाराणसी को पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत दे दी । बचाव पक्ष की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता समशेर अली ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थिनी रात को अपने बच्चो के साथ सो रही थी,तभी प्रार्थिनी का पति शराब पी कर आया और घर का दरवाजा तोड़ने लगा, दरवाजा तोड़कर प्रार्थिनी से मार पीट करने लगा तथा उसके बेटी के साथ गलत गलत हरकते करने लगा । प्रार्थिनी की बेटी के साथ ऐसा हरकत कई बार कर चुका है, प्रार्थिनी की बेटी के साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है और गंदी गंदी गालियां देता है। मेरी लड़की की उम्र 16 वर्ष है।

✍️✍️ गुण्डा एक्ट के मामले मे अभियुक्त उन्मोचित

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  ""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विशाल सेठ, के.सी. पासवान व राकेश कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा"" वाराणसी : न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी डॉ के एजिलरसन ने अभियुक्त विकास यादव उर्फ मोंटी यादव पुत्र विजय यादव निवासी बंगाली बाड़ा थाना कोतवाली वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले से उन्नमोचित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विशाल सेठ, के.सी. पासवान व राकेश कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। 👉 प्रकरण के अनुसार पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से थाना प्रभारी कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी की आख्या दिनांक 14 मई 2023 न्यायालय में प्राप्त हुई थी, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि प्रतिवादी विकास यादव उर्फ मोंटी यादव पुत्र विजय यादव निवासी बंगाली बाड़ा थाना कोतवाली जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी में निवास करता है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है "गुंडा" है अर्थात वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भा.दं.वि. के अध्याय 16 व 22 के अधीन अपराध कार्य करता है या कार्य करने का प्रयास करता है या कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यह एक मनबढ़ व...

✍️✍️ गणतंत्र दिवस पर रक्तदान कर मिसाल बने युवा

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वाराणसी : 75 वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज का हर एक  नागरिक अपने तरीके से 26 जनवरी को मना रहा है। वही वाराणसी के नमो घाट पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्रनेता अंशुमान रघुवंशी 'अंशुम' ने अपने टीम के साथ रक्तदान किया। 👉 बता दे कि रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी क्लब वाराणसी मिडटाउन राजेश गुप्ता द्वारा किया गया था। जिसमें युवाओं ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 57 लोगो ने रक्तदान किया। 👉इस अवसर पर रिंकू सिंह 'कल्लू' , शोभित भारद्वाज, आनन्द श्रीवास्तव, सुनील साहनी एवं अन्य क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे ।

✍️✍️ चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में होटल व्यवसायी को मिली जमानत

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""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, इंद्रपाल सिंह व रोहित यादव ने पक्ष रखा""   वाराणसी । पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित होटल व्यवसायी को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने पाण्डेयघाट, दशाश्वमेध निवासी आरोपित शरद यादव को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, इंद्रपाल सिंह व रोहित यादव ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सिद्धार्थ राय ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 6 दिसंबर 2023 को दोपहर करीब एक बजे वह घाट पर टहल रहा था। उसी दौरान होटल व्यवसायी शरद यादव उसे पैसे के लेन-देन के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए होटल रीवा गेस्ट हाउस, पाण्डेय घाट पर बुलाये। जब वादी अपने परिचित चाचा निमाई चटर्जी को साथ लेकर उसके गेस्ट हाउस पर गया तो वह वादी के चाचा के साथ गालीगलौज करने लगा। इस पर जब वादी ने विरोध किया तो वह मारपीट करने लगा। इसके बाद जब वादी अपने घर जाने लगा, त...

✍️✍ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को एक और मामले मे मिली राहत

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अजय राय के अधिवक्ता अनुज यादव वाराणसी:  जीएसटी बिल के विरोध को लेकर धरना-प्रदर्शन करने व प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को बड़ी राहत मिल गई। इस मामले में अजय राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने एमपी- एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करने और विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित करने तथा मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर संज्ञान लेने पर आपत्ति दर्ज कराया था कि 188 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, इसमें केवल परिवाद दाखिल हो सकता है। जो 195 सीआरपीसी से बार है। अधिवक्ता के इस कथन पर एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर इससे क्षुब्ध होकर उक्त एफआईआर और आरोप पत्र को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 188 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर तथा आरोप पत्र को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति एमपी-एमएलए के कोर्ट में दाखिल की गई। जिस पर कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए अजय राय के खिलाफ लंबित इस मुकदमे को निरस्त करते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर किए ...

✍️✍️ तत्कालीन चिकित्साधिकारी को 3 वर्ष का कारावास

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  वाराणसी : विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अवनीश गौतम की अदालत ने तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी/नगरीय मलेरिया अधिकारी डॉक्टर ओमप्रकाश जायसवाल को दो हजार रूपये रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और 40 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शिकायतर्कता संतबहादुर सिंह नगरीय मलेरिया ईकाई, चौकाघाट, वाराणसी में उच्च क्षेत्र सेवक था,चिकित्सा अवकाश के 63 दिनों के वेतन एरियर के भुगतान हेतु वेतन बिल पर हस्ताक्षर कर अग्रसारित करने के एवज में दो हजार रिश्वत मांगे जाने की शिकायत 26 नवंबर 2001 को सर्तकता अधिष्ठान वाराणसी से की थी इसी आधार पर ट्रैप टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । अभियोजन पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक-आलोक कुमार श्रीवास्तव ने किया।   👉अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया तब 78 वर्ष की उम्र और बीमारी का हवाला देकर सजा में रियायत देने की गुहार कोर्ट से लगाई तब कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुना दी।

✍️✍️ मंदिर व मकान में चोरी करने व सामान बारामदगी के मामले में मिली जमानत

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  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह व अभिषेक राय ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्तगण समीर भारती पुत्र मुन्ना लाल भारती व विशाल कुमार पुत्र आनंद कुमार निवास दुर्गाकुंड थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को अपराध संख्या 453/2023 अन्तर्गत धारा 380,411 भा.द.स. में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह व अभिषेक राय ने पक्ष रखा। 👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 22/12/2023 को उपनिरीक्षक दिगम्बर उपाध्याय रात्रि कर्मचारियों संग गस्त पर थे,मुखबिर द्वारा सुचना मिली की गोयनका गली में स्थित मकान व मकान में स्थित मंदिर में जो चोरी हुई थी, चोरी करने वाले चोर एक ई-रिक्शा में चोरी का सामान लेकर रविदास गेट लंका की तरफ से इसी रास्ते से होकर चोरी का सामान लेकर बेचने की फिराक में है। मुखबीर की सुचना पर पुलिस वालों ने ई-रिक्शा चालक समेत तीन व्यक्तियों को पकड़ा, पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से मकान व मकान में स्थित मन्दिर से चोरी का समान बरामद हुआ। 👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क...

✍️✍️ धोखाधड़ी के आरोपित को मिली जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सूर्यप्रकाश भारती व आनंद यादव ने पक्ष रखा वाराणसी:  कूटरचना कर फर्जी इकरारनामा तैयार कर जमीन पर कब्जा करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने विरदोपुर, भेलूपुर निवासी आरोपित रजनीश पराशर को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सूर्यप्रकाश भारती व आनंद यादव ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार ढेलवरिया, जैतपुरा निवासी कैलाश लाल सोनकर ने अदालत के आदेश पर कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 23 फरवरी 2021 को उसके पड़ोसी अधिवक्ता राजेश प्रसाद सिंह ने उसे फोन से जानकारी दी कि उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस पर उसने अपने पड़ोसी अधिवक्ता के साथ मौके पर पहुंचकर उक्त अवैध निर्माण को रोकना दिया। इस बीच आरोपित मुन्नन ने उन्हें एक फर्जी व कूटरचित कब्जाशुदा सट्टा इकरारनामा दिखाया। जिस पर उसका व जेएन सिंह का हस्ताक्षर था और उसे बताया कि वह उक्त सट्टा 7 मार्च 20...

✍️✍️ दहेज उत्पीड़न के मामले में पति व सास दोषमुक्त

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""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता गौतम कुमार सिंह व कांतानाथ कुशवाहा ने पक्ष रखा"" वाराणसी : विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने अभियुक्तगण मनीष कुमार मौर्या व श्रीमती सुन्नर देवी निवासी चुरामनपुर थाना लोहता जिला वाराणसी को साक्ष्य के आभाव में अन्तर्गत धारा 498ए,323,504,506 भा.द.स व 3/4 डीपी एक्ट से दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता गौतम कुमार सिंह व कांतानाथ कुशवाहा ने पक्ष रखा।

✍️✍️ कलेक्ट्रेट परिसर मे गूंजा जय श्री राम का जयकारा

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वाराणसी : अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरे भारत मे उत्साह व जश्न का माहौल देखने को मिला। काशी में गांव से लेकर शहर तक रामभक्तों ने शोभायात्रा निकाली। वही बनारस कलेक्ट्रेट कचहरी के हनुमान मंदिर को भी सजा कर अधिवक्तागण द्वारा ढोल नगाड़ों संग पूजा अर्चना की गई तदोपरांत प्रसाद स्वरूप मिष्ठान का वितरण किया गया। इस दौरान वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश एवं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सदस्य हरिशंकर सिंह के साथ-साथ द्वय बार के पदाधिकारीगण एवम सैकड़ो अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं में अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह देखा गया,पूजा अर्चना के बाद अधिवक्ताओं ने जय श्री राम के उद्घोष लगाए। उद्घोष से पुरा कचहरी कलेक्ट्रेट परिसर गुंज उठा।

✍️✍️ प्रशासनिक जज संग बार के पदाधिकारीगण ने किया परिसर का निरीक्षण

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    वाराणसी : दी बनारस बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह व महामंत्री कमलेश सिंह यादव व दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुरलीधर सिंह व महामंत्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने माननीय न्यायामूर्ति सिद्धार्थ वर्मा (प्रशासनिक जज) उच्च न्यायालय से शनिवार को मुलाकात की।  👉 बता दे की भूमि अध्यात अधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी सदर वाराणसी को प्रेषित पत्र 424 दिनांक-12-01-2024 से यह संज्ञान में आया था कि रजिस्टार जनरल उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1825 के अनुकम में वाराणसी न्यायालय परिसर हेतु 25 से 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जानें की बात सामने आई थी। उसी सिलसिले में बार के पदाधिकारीगण द्वारा माननीय न्यायामूर्ति सिद्धार्थ वर्मा (प्रशासनिक जज) उच्च न्यायालय से मिलकर कड़ा विरोध जताया तथा अवगत कराया कि उपरोक्त प्रस्ताव से अधिवक्ताओं में क्षोभ व रोष व्याप्त है और न्यायालय परिसर के स्थानान्तरण का प्रबल विरोध है। 👉 दी बनारस बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री प्रशासन मयंक मिश्र ने बताया कि बार द्वय की बाते सुनने के उपरान्त माननीय न्यायमूर्ति ने आश्वासन दिया कि वाराणसी न्यायालय का स्थानान्तरण कदाप...

✍️✍️ अधिवक्ताओं ने निकाली भगवान श्री राम की भव्य शोभायात्रा

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  वाराणसी : अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने अद्भुत मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की देशभर में धूम है । इसी क्रम में वाराणसी कचहरी में सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ निकाली गयी शोभायात्रा में अधिवक्ता राम पताका लिए चल रहे थे ।  20 सदस्यों का डमरू दल भी इस शोभायात्रा का आकर्षक रहा । शोभायात्रा में अधिवक्ताओं ने जमकर जय श्री राम के जयकारे लगाए । शोभा यात्रा का आरम्भ डा राकेश कुमार तिवारी सह प्रान्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। शोभायात्रा में राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय,मुरलीधर सिंह अध्यक्ष सेंट्रल बार, सुरेन्द्र पाण्डेय महामंत्री सेंट्रल बार, अशोक सिंह प्रिंस पूर्व अध्यक्ष, श्यामसुन्दर पाण्डेय, विन्ध्याचल चौबे, रूद्र कुमार पाठक, शशिकांत दूबे पूर्व महामंत्री,संतोष मिश्रा, गौरव जायसवाल, जय सिंह यादव, अमित तिवारी, अविजित त्रिपाठी, संजय पटेल, उग्रसेन मिश्रा, आमोद त्रिपाठी, प...

✍️✍️ SC/ST ACT में मिली जमानत

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  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी, एखलाक अहमद व सैय्यद असद ने पक्ष रखा वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०) एक्ट राकेश पाण्डेय की अदालत ने थाना सारनाथ में पंजीकृत एस०सी०/एस०टी० एक्ट के मामले में अभियुक्त सुनील गुप्ता पुत्र त्रिलोकी गुप्ता निवासी ग्राम भुल्लनपुर (बाल्मिकी बस्ती) थाना मण्डुआडीह जिला वाराणसी को जमानत दे दी। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के जरिए माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण किया था। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी, एखलाक अहमद व सैय्यद असद ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन के अनुसार  वादी मुकदमा सूर्य प्रताप सोनकर पुत्र राजकुमार सोनकर निवासी तपोवन आश्रम, नक्खीघाट, वाराणसी ने थाना सारनाथ, वाराणसी पर दिनांक 07.07.2019 को समय 14.02 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 05.07.2019 वह अपनी मौसी के घर जा रहा था। 2.30 बजे दोपहर तपोवन आश्रम के सामने अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मारा पीटा और अपशब्द गाली गलौज व धमकी देने लगा। इस आधार पर थाना सारनाथ, वाराणसी पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा...

✍️✍️ सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती पर कचहरी मे रक्तदान शिविर का आयोजन

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  वाराणसी : अधिवक्ता उत्थान समिति वाराणसी व दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन 'वाराणसी 'के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चन्द्र बोष की जयन्ती दिवस 23 जनवरी को सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजन सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। बार द्वारा जयन्ती समारोह में सभी अधिवक्ताओ की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए कार्यकम को सफल बनाने एवम अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपिल की गई।

✍️✍️ स्कूटी चोरी करने व बेचने के मामले में मिली जमानत

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" "बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया, कामेश्वरनाथ दीक्षित "किशन" व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा"" वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने स्कूटी चोरी करने व बेचने के एक मामले में अभियुक्त फैजान खान पुत्र स्व राजू खान निवासी सेमरा गांव नई बस्ती भोजपुर थाना रामनगर जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया, कामेश्वरनाथ दीक्षित "किशन" व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नेयाज अहमद ने थाना आदमपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अपनी गाडी स्कूटी एक्टिवा 125 नंबर यू०पी० 65 बी0आर0 1828 को दिनांक 25.12.2023 को अपने घर के पास खडी किया था। रात्रि में उसने देखा कि उसकी गाडी नहीं थी। सी०सी०टी०वी० देखने से एक अज्ञात व्यक्ति उसकी स्कूटी को ले जाते हुए दिख रहा है। दौरान विवेचना दिनांक 27.12.2023 को उप निरीक्षक बृजेश सिंह चौकी प्रभारी आदमपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ अभियुक्त को भदउँ डाट पुल के पास स...

✍️✍️ अजय राय (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष) दोषमुक्त, मामला बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन करने का

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  अदालत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव ने पक्ष रखा।  वाराणसी : 27 वर्ष पूर्व बिना अनुमति लिए धरना-प्रदर्शन कर आवागमन बाधित करने के मामले में आरोपित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन प्रथम)/एमपी- एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट उज्जवल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में अदालत ने अभियोजन द्वारा आरोप सिद्ध न कर पाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव ने पक्ष रखा।  👉 प्रकरण के अनुसार तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट जेबी सिंह ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि 11 सितम्बर 1996 को दिन में करीब 12 बजे अजय राय, राजेश रंजन, रामाश्रय, सुरेश उपाध्याय, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, सच्चिदानंद, सत्यम राय, अशोक कुमार, विनोद कुमार, सत्येंद्र सिंह, अमरनाथ, जयप्रकाश, राकेश, लालजी दूवे अपने 350-400 अन्य समर्थकों को साथ लेकर 200-250 गाड़ियों, जिसमें वस, कार, जीप, स्कूटर, मोटर...

✍️✍️ प्राण प्रतिष्ठा के दिन फ्री रहेगी नौका विहार

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वाराणसी : अयोध्या धाम में श्री राम मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। जिसके उपलक्ष्य में दुर्गामणि बोट सर्विस, दशाश्वमेध के प्रबंधक शरद कुमार माझी व राजन कुमार माझी (अधिवक्ता) द्वारा श्री राम मन्दिर के प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में निःशुल्क नौका विहार का आयोजन किया गया है। उक्त दिन अधिवक्ता राजन कुमार माझी द्वारा समस्त दर्शनार्थीयो, तीर्थयात्रियों व प्रभु राम के भक्तो से अपील व आग्रह किया गया की दशाश्वमेध घाट से निःशुल्क नौका विहार का अवश्य रसपान करे।

✍️✍️ अधिवक्ता पर चापड से जानलेवा हमले के आरोपित को नहीं मिली जमानत

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""अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नदीम खान व जैकी शुक्ला ने पक्ष रखा"" वाराणसी:  अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सदर बाजार कैंट निवासी आरोपित अंकित चौरसिया की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नदीम खान व जैकी शुक्ला ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार मयूर विहार कॉलोनी, कैंट निवासी वादी अधिवक्ता हरिशंकर उपाध्याय ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस में रहने वाला अंकित चौरसिया 23 जून 2023 को समय लगभग 2 बजे दोपहर को प्रार्थी को जान से मारने की नियत से गाली-गलौज करते हुए चापड़ से कई बार उनके ऊपर वार किया। जिससे उसको गंभीर चोटें आयी हैं। शोर सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर अंकित चौरसिया चापड लहराते हुए वहां से भाग गया।  साथ ही जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिया। इस पूरे घटना की रिकार्डिंग घटनास्थल के पास प्रदीप श्रीवास्तव के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरा म...