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Showing posts from June, 2024

✍️✍️ जर्जर पेड़ बना अधिवक्ताओं व वादकारियो के लिए खतरा

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  "" 9 माह के अंदर 4 बार हुई घटना"" अंकुर पटेल वाराणसी : कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में सालों साल पुराने पेड़ बन रहे खतरे की घंटी,इन पेड़ों का समय पर मुआयना नही किया गया तो हो सकता है बड़ा हादसा।  👉बता दे की पिछले वर्ष 12 अक्तूबर 2023 को कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रेजरी ऑफिस के सामने विशालकाय नीम का पेड़ जो काफी पुराना बताया जा रहा था, लगभग शाम 4 बजे धराशाई हो गया था, इस हादसे में 15-20 अधिवक्ताओं की चौकी चपेट में आई, जहा 50-60 अधिवक्ता रेगुलर बैठ कर कार्य करते थे। अफरा तफरी मे कुछ अधिवक्ता को चोटे भी आई थी। कंडोलेंस के वजह से अधिवक्ताओं की संख्या सुबह से ही कम थी और शाम 4 बजे हादसा के पूर्व कुछ अधिवक्ता घर पर निकल पड़े थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया था।  👉 वही दूसरी घटना 21 फरवरी 2024 मे एसीएम द्वितीय न्यायालय के सामने कलेक्ट्रेट परिसर में तड़के दोपहर में पीपल के पेड़ की एक मोटी डाल गिरी। जिससे आने जाने वाले अधिवक्ता व वादकारी बाल बाल बचे। प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा बताया गया कि जिस वक्त डाल गिरी उस वक्त अधिवक्ता वहा से गुजर रहे थे। भीड़ कम होने की वजह से बड़ी दुर...

✍️✍️ 21 लाख 50 हजार के चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषमुक्त

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  वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने जमीन क्रय के लिए 21 लाख 50 हजार रुपये के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेक बाउंसिंग के मामले में गणेशपुरी कालोनी, सुसुवाही, थाना लंका निवासी आरोपी विक्रम ब्रिज को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नदीम अहमद खान व प्रशांत पांडेय ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी आरिफ कुरैशी ने विपक्षी विक्रम ब्रिज के विरुद्ध कोर्ट में धारा 138 के तहत चेक बाउंस का परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि मौजा जोल्हा वार्ड, भेलूपुर में 7 अक्टूबर 2016 को साफ सुथरी जमीन बताकर विक्रम ब्रिज ने 27 लाख 50 हजार रुपये में देना स्वीकर किया था। परिवादी 50 हजार नकद व 22 लाख 50 हजार जरिए चेक 7 दिसंबर 2016 को दिया। परिवादी उक्त जमीन पर गया तो पता चला कि जमीन विवादित है और कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। जब परिवादी आसिफ़ कुरैशी विपक्षी विक्रम ब्रिज से बात किया तो कहा मुकदमा व कब्जा लेने मे जो समय व धन व्यय होगा उसका आधा भुगतान आरोपी प्रदान करेगा। बाद में विपक्षी विक्रम ब्र...

✍️✍️ फर्जी बैनामा कर धोखाधड़ी के मामले मे आरोपी को मिली राहत

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  वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि) के न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत ने थाना रोहनिया मे दर्ज फर्जी बैनामा कर धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त बरसाती बिंद पुत्र स्व धनरेश निवासी ग्राम बेटावर थाना रोहनिया जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा का आदेश दिया ।  ""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की मां सुनरा देवी उर्फ सुनरकी देवी को आवासीय रिहाईसी मकान, कृषि हेतु जमीन की आवश्यकता थी जिस पर बरसाती, खन्झाटी ने अपनी जमीन स्थित मौजा बेटावर परगना कसबार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी सम्पति को दिनांक 22.08.1994 को 25,000 रूपया नगद समक्ष गवाहान हासिल करके बैनामा किया,जिसका इन्द्राज सब रजिस्ट्री कार्यालय गंगापुर वाराणसी मे दिनांक 22.06.2006 को रजिस्टर्ड किया गया। क्रय शुदा जायदाद पर माँ का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। सुनरा देवी उर्फ सुनरकी देवी का देहान्त हो गया है. उनके मृत्यु के बाद उक्त सम्पति पर जरिये वरासत...

✍️✍️ विश्वसुन्दरी पुल के निकट डकैती के मामले में दो आरोपियों की जमानत मंजूर

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  वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज डकैती व पैसा बरामदगी के मामले में दो आरोपियों ग्राम बरियासनपुर थाना चौबेपुर निवासी विकास यादव व ग्राम जाल्हूपुर थाना चौबेपुर निवासी हर्ष उर्फ गोलू को जमानत दे दी।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन के अनुसार 28/29 मई 2024 की रात्रि में वादी का भांजा जय सिंह यादव ट्रक नंबर UP65DT2338 को लेकर घर से गि‌ट्टी लाने के लिए सोनभद्र जा रहा था। विश्वसुन्दरी पुल से उतरकर टेंगरा मोड़ के तरफ मिर्जापुर रोड पर उसकी गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने रोककर गाड़ी में चढ़कर वादी का भांजा जो गाड़ी चला रहा था, के पैन्ट के पॉकेट में रखा हुआ 55,000 रुपया छीन कर मिर्जापुर की तरफ भाग गये, जिस गाड़ी से वे लोग आये थे. उसका नंबर UP63K3036, स्पेलेन्डर प्लस था तथा एक बिना नम्बर प्लेट की पल्सर गाड़ी थी। 👉अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह द्वारा तर्क दिया कि मुल्जिमान...

✍️✍️पिता-पुत्र को मिली जमानत, एससी\एसटी एक्ट का मामला

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वाराणसी : पिता पुत्र को कोर्ट ने दी राहत। विशेष न्यायालय (एससी/ एसटी) एक्ट के न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने थाना कपसेठी में दर्ज एससी\एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्तगण जावाहिर मौर्या व आनन्द मौर्या निवासीगण ग्राम बनौली थाना कपसेठी जिला वाराणसी को जमानत दे दी।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अभिषेक कुमार द्विवेदी, बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं वेद प्रकाश दुबे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा हीरावती देवी के घर की बाउंड्री गांव के कुछ लोग गोलबन्द होकर गाली गलौज देते हुए बृजेश यादव ,सुधीर यादव ,दीपू यादव ,आनंद मौर्य , अधीर मौर्य ,जाहिर मौर्य, हौसिला मौर्य व गुड्डू मौर्य ,कृष्ण मुरारी दुबे ,सौरभ दुबे तोड़ने लगे। वादिनी ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो सभी गाली देते हुए कहने लगे कि गोड सोड की औलाद एवं भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहा होश में रहो नहीं तो जान से मार देंगे। गांव में रहना है तो चुपचाप हमारी बात मानकर रहो नहीं तो तुम्हारा मकान भी ढहा देंगे। वादिनि डरवश अपने पति ग्राम प्रधान लोलारख गौड़ को पीछे से थाने पर सूचना देने के लिए भेजा। ...

✍️✍️ अमानत में खयानत के दो मामलों में आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि) की न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 39/2024 षड्यंत्र के तहत रुपए गबन करने के नियत से व कूटरचित व फर्जी कागज बनाकर इकरारनामा करने व अमानत में खयानत के मामले में अभियुक्त नफीश अहमद, भीकाशाह गली थाना चौक निवासी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बता दे की थाना जैतपुरा में ही दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 38/2024 अमानत में खयानात के एक और मामले में अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अजय कुमार गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मो० परवेज खान ने न्यायालय ए०सी०जे० (जू०डि०) / जे०एम० कोर्ट संख्या-7 वाराणसी में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया कि अब्दुल वाहीद, मो० शहीद का मो० रिजवान, नफीस अहमद के साथ एक अनुबन्ध दिनांकित-01.10.2018 को तहरीर हुआ कि मकान नं० जे 19/56 जमालुद्दीन बड़ी बाजार वाराणसी को लिखी शर्त के ...

✍️✍️ मोटर साइकिल चोरी के मामले में मिली जमानत

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना रोहनिया मे दर्ज मोटरसाइकिल सुपर स्पलेंडर गाड़ी चोरी के मामले में अभियुक्त उधम सिंह उर्फ डब्लू सिंह पुत्र स्व केदार सिंह निवासी ग्राम दामोदरपुर थाना कछवा जिला मिर्जापुर को जमानत दे दी। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता राजेश प्रसाद सिंह व कौशल कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अंकित कुमार सिंह ने पुलिस थाना रोहनिया मे दिनाक 19.01.2023 को तहरीर दी कि दिनाक 18.01.2023 को उसकी मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर यूपी 65 डीएल 9615 इंजन नंबर JA05EGK9D03283, चेसिस नंबर MBLJ AW095K9D53791संजीवन हॉस्पिटल रोहनिया केशरीपुर वाराणसी से चोरी हो गई है। चोरी करते वक्त का सीसीटीवी फुटेज है। वाहन का मूल रूप आरसी व इंश्योरेंस पेपर भी चोरी हो गया है।

✍️✍️ घर मे घुसकर मारपीट करने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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  रास्ते को लेकर घटना को अंजाम देने का आरोप वाराणसी :   जमीन में रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के चलते घर मे घुसकर मारने-पीटने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने कोईराजपुर, हरहुआ निवासी आरोपित अशोक कुमार सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी जुग्गन व नरेश यादव ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागांव थाना क्षेत्र के कोईराजपुर, हरहुआ निवासी वादी प्रदीप राय ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 31 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे उसके पट्टीदार विशाल सिंह, अशोक कुमार सिंह, रविकेश, वंशबहादुर एवं अन्य चार-पांच व्यक्ति नाम पता अज्ञात वादी के घर में घुसकर वादी को जमीन के रास्ते के विवाद को लेकर भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। जब उसने विरोध किया तो वह लोग हाथ, मुक्के से बुरी तरह से मारने-पीटने लगे। इस बीच शोर सुनकर जब वादी की पत्नी...

✍️✍️ विश्वास का आपराधिक उल्लंघन के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर

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  वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज विश्वास का आपराधिक उल्लंघन के मामले में अभियुक्त राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल पुत्र अलियार निवासी रमसीपुर, थाना रोहनिया (वर्तमान थाना राजातालाब) जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। "" बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता कन्हैया लाल पटेल ने पक्ष रखा "" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रार्थी अरविन्द कुमार पटेल पुत्र जमुना प्रसाद ने थाना रोहनिया में तहरीर दी की प्रार्थी के गाँव के ही राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल पुत्र अलियार जो सनसाइन इन्फा विल्ड कारपोरेशन लि० नामक कम्पनी में बतौर एजेन्ट काम करते है, प्रार्थी को बहला फुसला कर प्रार्थी की गाढी कमाई का पैसा अपनी कम्पनी में जमा करने के लिए कहे। उपरोक्त राजेश पटेल के बहकावे में आकर प्रार्थी ने दिनांक 29.08.2011 को उपरोक्त कम्पनी का दो पालिसी ले लिया जिसमें से एक पालिसी में प्रार्थी को 500/- रूपया माहवार तथा दूसरे प...

✍️✍️ जाति सूचक गाली व झुंड बनाकर दीवाल तोड़ने के मामले में अभियुक्तगण की जमानत मंजूर

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/ एसटी) एक्ट के न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने थाना कपसेठी में दर्ज जाति सूचक गाली देने व झुंड बनाकर दीवाल तोड़ने के मामले में अभियुक्तगण सुधीर यादव, हौसीला मौर्य व कृष्ण मुरारी दुबे निवासीगण ग्राम बनौली थाना कपसेठी जिला वाराणसी को जमानत दे दी।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अभिषेक कुमार द्विवेदी, बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं वेद प्रकाश दुबे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा हीरावती देवी के घर की बाउंड्री गांव के कुछ लोग गोलबन्द होकर गाली गलौज देते हुए बृजेश यादव ,सुधीर यादव ,दीपू यादव ,आनंद मौर्य , अधीर मौर्य ,जाहिर मौर्य, हौसिला मौर्य व गुड्डू मौर्य ,कृष्ण मुरारी दुबे ,सौरभ दुबे तोड़ने लगे। वादिनी ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो सभी गाली देते हुए कहने लगे कि गोड सोड की औलाद एवं भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहा होश में रहो नहीं तो जान से मार देंगे। गांव में रहना है तो चुपचाप हमारी बात मानकर रहो नहीं तो तुम्हारा मकान भी ढहा देंगे। वादिनि डरवश अपने पति ग्राम प्रधान लोलारख गौड़ को पीछे से थाने पर सूचना देने...

✍️✍️ हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी:    पुरानी रंजिश को लेकर सब्जी कारोबारी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने रुप्पनपुर, पंचक्रोशी (सारनाथ) निवासी अभय सिंह उर्फ पट्टू की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।  ""अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास यादव ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा गुंजा देवी ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति बबलू सोनकर 21 जुलाई 2023 को पहाड़िया मंडी के समीप स्थित पंचक्रोशी सब्जी शुभ कुंज लान के बगल में 9.20 बजे रात्रि खड़े थे। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर वहां पहले से घात लगाये लवकुश, नीरज डोम, रोमियो उर्फ अमित डोम, अभय सिंह उर्फ पट्टू, नत्थू सोनकर व शोएब एक राय होकर एक साथ मिलकर लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उसके पति को बुरी तरह से मारने-पीटने लगे। जिससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अदालत में वादिनी के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपितों न...

✍️✍️ नाबालिक से छेड़खानी व घर में घुसकर मारपीट के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज घर में घुसकर मारपीट व नाबालिक से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त राजू उर्फ अवघराज पुत्र रामरथी पटेल निवासी ग्राम धरमनपुर, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी को जमानत दे दी।   ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ, अंकित ने पक्ष रखा"" 👉 अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी को मुकदमा में चुनावी रंजिशन फर्जी तरीके से वादी द्वारा फंसाया गया है, प्रार्थी को जानबूझकर उसका कैरियर खराब करने की नियत से उसका नाम मुकदमे में डाल दिया गया है। वास्तविकता यह है कि राजकुमार पटेल पुत्र स्व० भग्गू पटेल जो कि वर्तमान समय में ग्राम प्रधान है, उसी रंजिश को लेकर विरोधियों के साजिश में आकर चुनावी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा के पिता घनराज राजभर पुत्र स्व० भुल्लन वादी आजाद व उसका भाई दीपक मनबढ़ व अपराधी किस्म के व्यक्ति है, दिनांक 24.08.2022 को समय 7 बजे जब प्रार्थीगण वर्तमान ग्राम प्रधान अपने कार्यालय पर बैठ...

✍️✍️ पति की हाईकोर्ट से थी जमानत खारिज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी राहत

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""मामला दहेज़ उत्पीड़न व मारपीट का,पति को मिली अग्रिम जमानत"" वाराणसी : अपर जनपद न्यायालय/एफटीसी (14वॉ वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने महिला थाना वाराणसी में दर्ज दहेज़ उत्पीड़न व मारपीट के मामले में आरोपी पति मनीष वाही पुत्र स्व बृजलाल वाही निवासी रुद्रा समृद्धि अपार्टमेन्ट भगवानपुर, थाना लंका की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता नदीम अहमद खान व अनुराग सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 बता दें कि पूर्व में अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था,जिसे माननीय न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 18.12. 2019 को निरस्त कर दिया गया था। 👉 अभियोजन के अनुसार मोहल्ला रामापुरा थाना दशाश्वमेध निवासिनी प्रार्थिनी पायल गुप्ता की शादी 22 जनवरी 2018 को रुद्रा समृद्धि अपार्टमेन्ट भगवानपुर, थाना लंका निवासी विपक्ष मनीष के साथ हुई थी। शादी में प्रार्थिनी की मां व भाई द्वारा अपने सामर्थ के अनु...

✍️✍️ लूट के आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी:  युवक को मारपीट कर उसकी सोने की चेन, 20 हजार रुपए नगद व एटीएम कार्ड लूट के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने खालिसपुर, फूलपुर निवासी आरोपित आर्यन मिश्रा को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदलत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज व अभिषेक श्रीवास्तव पंकज ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार बेनीपुर, सारनाथ निवासी वादी मुकदमा प्रिंस सेठ ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 29 मई 2024 को समय करीब 8 से 9 बजे बेनीपुर से चांदमारी राहुल चाय वाले के पास चाय पीने हेतु गया था। वहां से निकल कर चांदमारी अंडर पास पहुंचा तो शिवम दुबे ने अपनी बाइक से दो अज्ञात लड़कों के साथ उसे कानूडीह अंडरपास लेकर गए। वहां पहुंचकर उनलोगो ने उसके गले का चेन जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देते हुए छीन लिए। साथ ही उसकी पॉकेट से उसका एटीएम कार्ड पीएनबी बैंक पंजाब नेशनल बैंक भी छीन लिए तथा उसको बुरी तरह से मारते-पीटते हुए एटीएम ...

✍️✍️ किशोर अपचारी को गैर इरादातन हत्या में मिली जमानत

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वाराणसी : लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए धक्का मारकर युवक की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में किशोर अपचारी को राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने किशोर अपचारी के पिता की ओर से अंडर टेकिंग के साथ ही 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर पिता के संरक्षण में अवमुक्त करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व सौरभ यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार रसूलगढ़, सारनाथ निवासी राजनाथ राजभर ने 4 फरवरी 2023 को सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 3 फरवरी 2023 को समय करीब रात के 9.30 बजे उसका 28 वर्षीय पुत्र संजय राजभर खाना खाकर घर के सामने रोड पर टहल रहा था। उसी दौरान तिलमापुर की तरफ से स्कूटी (यूपी 65 बीजे 7170) सवार तीन व्यक्ति जो देखने में कम उम्र के प्रतीत हो रहे थे तेज रफ्तार से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुये आये तथा उसके पुत्र को ठोकर मार दिये। धक्का लगने  से उसका पुत्र संजय राजभर बुरी तरफ से चोटिल हो गया। जिसे परिवार के लोगो ने तत्काल दिर्घायु अस्पताल में भर्ती कराया।...

✍️✍️ घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट के मामले में पति-पत्नि की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने के मामले में ढेलवरिया, थाना जैतपुरा निवासी पति-पत्नी निशा मौर्या व मुकुंद लाल मौर्या की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे, आलोक सौरभ, अंकित एवं आकाश ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन कथानक के अनुसार परिवादी शिवम् कुमार मौर्य के पिता राजकुमार मौर्य ने एक बैनामा मंसूखी का वाद राजकुमार बनाम निशा मौर्या सिविल जज (जू० डि०) शहर वाराणसी में दाखिल किया था। अधिवक्ता होने के नाते परिवादी द्वारा उपरोक्त सिविल वाद की पैरवी स्वयं किया जाता है जिससे अभियुक्तगण काफी बुरा मानते है और रंजिश रखते हैं। दिनाक 09-06-2023 को समय 7.45 बजे रात्रि में उपरोक्त रजिश को लेकर अभियुक्तगण सूरज, सुजीत, मकुन्द लाल मौर्या, विनोद कुमार मौर्या, निशा मौर्या एवं सोनी गुप्ता आपस में षड्यन्त्र करके परिवादी के मकान पर चढ़ आये और परिवादी को लात व घूसों से मारते हुए भद्दी भद्दी गालि...

✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला ,अग्रिम जमानत मंजूर

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  वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त गिरधारी यादव पुत्र शारदा यादव निवासी सिंहपुर गोला थाना सारनाथ जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता विधान चंद्र सिंह यादव एवं अमन राज गुप्ता ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 22.4.2024 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग वादी का पुत्र अभिषेक यादव अकेला दुकान पर था गांव का ही गिरधारी यादव दुकान पर सामान लेकर पैसा नहीं दे रहा था जब वादी का पुत्र पैसा मांगा तो वह तुरंत घर गया और बोला कि पैसा लेकर आ रहा हूं लेकिन पैसा ना लाकर चाकू साथ में लाया और वादी के पुत्र पर जानलेवा हमला करने लगा जैसे तैसे वह जान बचाकर दुकान के अंदर भागा और बेहोश होकर गिर गया जिसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया गया वादी के पुत्र के बाएं हाथ सर और गर्दन पर हमला किया गया जिससे उसे गंभीर चोटे आए।

✍️✍️ अमानत में खयानत मामले में पति-पत्नि की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना लक्स में दर्ज अमानत की ख्यानक के मामले में अभियुक्तगण प्रियंका विश्वास व अनिबर्न विश्वास निवासीगण रामापुरा थाना लक्सा वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया व राज कुमार शर्मा ने पक्ष रखा"" 👉बता दें कि वादिनी मुकदमा रुबी सक्सेना पत्नी सुनील मोहन सक्सेना द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) के आधार पर पुलिस थाना लक्सा वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज की गयी है कि, अभियुक्तगण प्रियंका विश्वास व अनिरबन विश्वास सितम्बर 2019 में दवा आपूर्ति करने वाली फर्म मेसर्स रैनिक लाइफ सांइसेज प्रा० लि० बनाया, जिसका हेड ऑफिस 7 जी नीलाचल कॉम्प्लेक्स न्यानिका अपार्टमेंट नरेंद्रपुर सोनारपुर कोलकाता परगना साउथ वेस्ट बंगाल में बनाया। जिसमें दोनों अभियुक्तगण 50-50 प्रतिशत के साझेदार थे, प्रार्थिनी के पति सुनील मोहन अभियुक्तगण के उपरोक्त फर्म मेसर्स रै...

✍️✍️ अवैध नशीले पदार्थ के मामले में अभियुक्त की जमानत मंजूर

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  वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार षष्ठम की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज एनडीपीएस एक्ट में अवैध गांजा के मामले में अभियुक्त रवि पटेल उर्फ अरविन्द पटेल पुत्र गोविन्द पटेल निवासी इदिलपुर थाना बड़ागांव को जमानत दे दी। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे एव सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ एवं अंकित ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 30/04/2019 को वादी उ.नि. अनुराग मिश्रा गस्त पर थे की जरिए मुखबिर आकर बताया गया कि आपके मुकदमा अपराध संख्या 218/19 से संबंधित अभियूक्त रवि पटेल रिंग रोड पर प्रतापपट्टी लिंक रोड पर कहीं जाने के लिए खड़ा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके में 30 नि0 मय हमराह व मुखविर खास को साथ लेकर रिंग रोड तिराहे से भगवानपुर की तरफ चल दिए जैसे ही हम पुलिस वाले रिंग रोड पर प्रताप पट्टी लिंक रोड से पहले पहुंचे कि मुखबिर खास ने दूर से इशारा करने के बताया कि प्रताप पट्टी लिंक रोड पर खड़ा व्यक्ति रवि है और चला गया हम पुलिस वाले प्रतापपट्टी लिंक रोड के पास पहुंचे तो हम लोगों को ...

✍️✍️ 25 लाख रुपए धोखाधड़ी का मामला,आरोपी को मिलीं अंतरिम जमानत

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  वाराणसी:   प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। जैतपुरा निवासी आरोपी मोहम्मद शाकिब को पच्चीस पच्चीस हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व नरगिस अंसारी ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहल्ला पक्के महाल (जैतपुरा) निवासी बेलाल अहमद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। जिसके बाद जैतपुरा थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप था कि प्रार्थी एक हाजी नासिर एंड संस के नाम से एक फर्म बनाया था और फर्म में प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई जमाल अहमद, अफजाल अहमद व अशफाक अहमद के नाम से फार्म चलाता था और फर्म का प्रोपराइटर अशफाक अहमद थे, जिनकी मृत्यु 10 फरवरी 2023 को हो चुकी है। उपरोक्त फॉर्म के संचालन बेलाल अहमद, जमाल अहमद, अफजाल अहमद करते हैं। प्रार्थी का परिवार साड़ी बुनाई का काम करता था। प्रार्थी द्वारा AMRAN fadrict नाम फर्म के मलिक मोहम्मद शाहिद के भाई मोहम्मद शकील के मोबाइल उन...

✍️✍️ ग्राम प्रधान सहित एक अन्य को मिली जमानत, पॉक्सो एक्ट व घर में घुसकर मारपीट करने का मामला

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज पॉक्सो एक्ट व घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश पुत्र सियाराम व राजकुमार पटेल पुत्र स्व भग्गू पटेल निवासिगण धरमनपुर थाना बड़ागांव जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ, अंकित ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना बड़ागांव में तहरीर दिया कि ग्राम प्रधान राजकुमार पटेल पुत्र स्व० भग्गू पटेल और उनका भतीजा उसके घर पर जाकर वादी और वादी की बहन को मारे पिटे और बहन के साथ छेड़खानी की है। ग्राम प्रधान राजकुमार का भतिजा राजू पुत्र रामरथी पटेल, शैलैन्द्र पुत्र सियाराम, रोहीत पुत्र श्यामरथी सब लोग वादी के घर पर जाकर मारे और पिटे व वादी की बहन के साथ छेड़खानी किए। बता दें कि वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर धारा 323,354 आईपीसी में कायम किया गया। दौरान विवेचना व पीड़िता के बयान पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323,452 आईपीसी व धारा 7/8 ...