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Showing posts from September, 2023

✍️✍️ सात साल का कठोर कारावास,गैर इरादातन हत्या का मामला

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अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता राजीव सिनहा व शासकीय अधिवक्ता पवन जायसवाल ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय / फास्ट टैंक कोर्ट (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) के न्यायाधीश अवधेश कुमार (द्वितीय) की अदालत ने मनोज बिन्द पुत्र प्रदीप बिन्द निवासी अरका कसरायपुर थाना मिर्जापुराद जिला-वाराणसी को गैर इरादातन हत्या के मामले में सात वर्ष का कठोर कारावास व बाइस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता राजीव सिनहा व शासकीय अधिवक्ता पवन जायसवाल ने पक्ष रखा। 👉प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा शकुन्तला देवी के द्वारा थाना मिर्जामुराद वाराणसी में तहरीर दी गयी कि प्रार्थिनी की पुत्री पूजा देवी की शादी मनोज पुत्र प्रदीप बिन्द निवासी अरका थाना मिर्जामुराद के साथ 10 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे 2 पुत्री निधि उम्र 7 वर्ष एवं मधु उम्र 4 वर्ष पैदा हुई। दिनांक 04.02.20 को समय करीब 10 बजे सुबह करीब मनोज ने अपनी पत्नी से खाना परोसने के लिये कहा तो पत्नी कही काम में व्यस्त होने के कारण खाना देने में देर कर दी तो गुस्से में मनोज ने गोजी (लाठी) से अपनी पत्नी को (पूजा) सर में मार दिया जिससे ...

✍️✍️ धोखाधड़ी व गबन के मामले में बिल्डर को मिली अग्रिम जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व गौरव उपाध्याय ने पक्ष रखा। वाराणसी:  फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी कर महिला से साढ़े 35 लाख रुपए हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने नेवादा, मंडुआडीह निवासी आरोपित बिल्डर अविनाश उपाध्याय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व गौरव उपाध्याय ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदौली जनपद के फुटिया (छितो) गांव निवासी वादिनी जया द्विवेदी ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपने रिश्तेदार प्रमेंद्र उपाध्याय के माध्यम से प्रत्यक्ष इंफ्रा डेवलपर्स प्रा. लि. के डायरेक्टर अविनाश उपाध्याय, बीना राय से फ्लैट खरीदने के बाबत वार्ता कराए थे। जिस पर उनलोगों ने बताया कि उक्त बिल्डिंग जमीन के मालिक धर्मराज, देवराज, रामराज एवं उनकी मां रामा देवी की जमीन पर बन रही है। जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है और बिल्डिंग का व...

✍️✍️ विद्युत चोरी कर उपभोग करने के मामले में अभियुक्त की जमानत स्वीकृत

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""पूर्व में अभियुक्त अंतरिम जमानत पर था"" अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा। वाराणसी : विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश राकेश पाण्डेय की अदालत ने अभियुक्त विजय कुमार मौर्या पुत्र स्व० शीतला प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट पलही पट्टी थाना चोलापुर वाराणसी को थाना चोलापुर में पंजीकृत इ०सी० एक्ट में विद्युत चोरी कर उपभोग करने के मामले में अभियुक्त को जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 31.08.2017 को समय लगभग 12.30 बजे से 17.00 बजे के बीच मे मोहम्मद रजा अवर अभियन्ता श्री लालव्रत सिह लाइन मैन के साथ विद्युत चोरी की चेकिंग कर रहा था तो कुछ लोग अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करते पाये गये मौके पर कनेशन सम्बन्धित पेपर माँगा गया लेकिन कोई भी कनेक्शन सम्बन्धीत पेपर प्रस्तुत नही किये मौके पर सुविधानुसार केवल को कब्जे में लिया गया, जिसका विवरण क्र० सं० नाम व पता भार व विद्धा बरामद केवल का विवरण केबुल की ल0 1 श्री त्रिभुवन मिश्रा S/O श्री राधेश्या...

✍️✍️ चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करने व धोखाधड़ी के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे, अरुण जायसवाल व श्याम जी सिंह ने पक्ष रखा। वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कान्त शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त महेश दास खन्ना पुत्र स्व कल्याण दास खन्ना निवासी डीएलडब्ल्यू थाना मंडुवाडीह जिला वाराणसी को चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करने व धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे, अरुण जायसवाल व श्याम जी सिंह ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार उमंग खन्ना पुत्र विशन दास खन्ना निवासी एच सन्त गोपाल नगर, पटिया बजरडीहा, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी (प्रार्थी) बनाम् महेश दास खन्ना पुत्र स्वर्गीय कल्याण दास खन्ना निवासी बी. एल.डब्लू. थाना मण्डुवाडीह, जिला वाराणसी (अभियुक्त), प्रार्थी प्रोपराइटरसिप फर्म आस्था ट्रेडर्स स्थित मकान एच, सन्त गोपाल नगर, पटिया बजरडीहा, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी का प्रोप्राईटर है प्रार्थी की फर्म द्वारा कपड़े के होलसेल का व्यापार किया जाता है।  प्रार्थी के फर्म का सी.सी. एकाउण्ट नम्बर 718930110000014 बैंक आफ इण्डिया के स...

✍️ अभियुक्त के पत्नी व ससुर की जमानत मंजूर

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार पाठक, मणिंद्र मिश्रा व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सिविल जज (जू. डि.) न्यायालय की न्यायाधीश मीनाक्षी बंसल की अदालत ने अभियुक्त के पत्नी संध्या अवस्थी व ससुर माया शंकर अवस्थी को मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार पाठक, मणिंद्र मिश्रा व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा। 👉प्रकरण के अनुसार थाना चितईपुर वाराणसी में वादिनि द्वारा तहरीर दी गई कि उसको व उसकी बड़ी बहन को उसके बड़े भाई संजय कुमार तिवारी द्वारा मानसीक और शारीरिक रूप से निरन्तर प्रताड़ित किया जा रहा था, मेरी बहन को कई बार निरन्तर मारते-पीटते रहे है। बीते दिनो 10 मार्च को भी यह मारकर कई दिनो तक अपने परिवार सहित भागे थे और दिनांक 08.08.2021 को अपनी पत्नी व ससुर तथा सास के साथ पूर्व नियोजित योजना के तहत मुझे जान से मारने के लिये और घर से बाहर निकालने के लिए आये घर मे आने के साथ ही वे मारपीट करने लगे, बड़े भाई संजय तिवारी व उनके समस्त ससुराल पक्ष के खिलाफ सुन्दरपुर चौकी मे तहरीर लिख कर आने के बाद फिर से मुझे और मेरी बहन को घूसों से लात ...

✍️ दलित महिला से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को मिली जमानत

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  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा। वाराणसी : घर में घुसकर दलित महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रश्मि नंदा की अदालत ने नरायनपुर, चौबेपुर निवासी आरोपित धनपत यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा।  👉अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 17 जून 2023 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 9 जून 2023 को उसका पति व घर के सभी सदस्य काम के सिलसिले में बाहर गए थे और वह घर में अकेले मौजूद थी। उसी दौरान नरायनपुर, चौबेपुर निवासी आरोपित धनपत यादव घर में घुस आया और उसे अकेला देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और अर्धनग्न करके दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। जब वह अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाने लगी तो आरोपित धनपत यादव उसे भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारने-पीटने लगा। जिससे उसके सिर व दोनों आं...

✍️✍️ SSC (MTS) की परीक्षा में बैठे फेक अभ्यर्थी की हुई जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह प्रवीण श्रीवास्तव व संतोष पाल ने पक्ष रखा। वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एसएससी एमटीएस की परीक्षा में बैठे फेक अभ्यर्थी अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम जमालपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह प्रवीण श्रीवास्तव व संतोष पाल ने पक्ष रखा।  👉अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा सुधीर कुमार ने पुलिस थाना सारनाथ में प्राथमिकी दर्ज कराई कि दिनांक 04-09-2023 को सारनाथ इंस्टीटुट आफ टेक्नोलाजी, तिलमापुर आशापुर वाराणसी पर एसएससी एमटीएस की परीक्षा आयोजित है यह परीक्षा (एसएससी एमटीएस) 01-09-2023 से 14-09-2023 तक तीन पालियों में आयोजित है। जहां पर बादी टीसीएस कम्पनी के द्वारा वीसीओ (वेन्यू कमान्डिंग आफिसर) के पद पर कार्यरत है। परीक्षा सुबह से तीन पालियों में होती है। जब बादी द्वारा तृतीय पाली के परीक्षार्थियों के प्रवेश के दौरान प...

✍️✍️ बहुचर्चित नदेसर गोली कांड:पूर्व सांसद धनंजय सिंह से फिर होगी जिरह

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आरोपित संदीप सिंह उर्फ पप्पू ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव के जरिए अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उक्त घटना में उसे आरोपित बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा है और मुकदमे में साक्ष्य की कार्यवाही होनी है। वाराणसी : बहुचर्चित नदेसर गोली कांड में वादी मुकदमा पूर्व सांसद धनंजय सिंह से फिर जिरह की कार्यवाही होगी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने इस मामले में आरोपित संदीप सिंह उर्फ पप्पू की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया।  👉नदेसर गोली कांड मामले में आरोपित संदीप सिंह उर्फ पप्पू ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव के जरिए अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उक्त घटना में उसे आरोपित बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा है और मुकदमे में साक्ष्य की कार्यवाही होनी है। जबकि इस मामले में अभियोजन की कमियों को छिपाने व मुकदमे को तरतीब देने के लिए उस...

✍️✍️ गुंडा एक्ट में शर्तो के साथ मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा। वाराणसी : न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी डा के एजिलरसन ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अभियुक्त शिवराज उर्फ नाटे पुत्र बुल्लू उर्फ बुल्लू राम निवासी मच्छोदरी पार्क थाना कोतवाली,वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले में जमानत दे दी। इसके साथ ही आदेश दिया की तिथि से निरन्तर 01 माह की अवधि तक 15 दिन में एक बार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करे, साथ ही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के समक्ष गुण्डा एक्ट की धारा 7 (1-2) के अन्तर्गत पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करें। थाना प्रभारी कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि वे उसकी पाक्षिक उपस्थिति को पंजिका में अंकित करायें और साथ ही उसकी आपराधिक गतिविधियों एवं क्रिया कलापों पर कड़ी दृष्टि रखें। तदनुसार उसके द्वारा वाद की कार्यवाही के दौरान पूर्व में प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों से मुक्त करते हुए उनसे सम्बन्धित प्रतिभूगणों को उन्मोचित किया जाता है।बचाव पक्...

✍️ बीएचयू इमरजेंसी के डॉक्टरों से मारपीट के आरोपितों को मिली अंतरिम जमानत

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  नियमित जमानत पर 29 सितम्बर को होगी सुनवाई अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। वाराणसी:  बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के इमरजेंसी में बीते 20 सितम्बर को चिकित्कसकों से मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। सिविल जज जूनियर डिवीजन (षष्ठम) मीनाक्षी बंसल की अदालत ने अजीत कुमार यादव व रंजीत कुमार यादव को 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने दोनों आरोपितों की नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 सितम्बर नियत कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। 👉प्रकरण के अनुसार बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के इमरजेंसी में बीते 20 सितम्बर को रेजीडेंट चिकित्कसकों से कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए दुर्व्यवहार किया था। इस मामले को लेकर आक्रोशित रेजीडेंट चिकित्सकों ने पिटाई के विरोध में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईएमएस निदेशक कार्यालय पर हड़ताल कर विरोध-प्रदर्शन शुरु कर दिया था। ...

✍️ गबन व धोखाधड़ी के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र व आलोक पाठक ने पक्ष रखा। वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त सिद्धार्थ मुखर्जी पुत्र स्व विजय कुमार मुखर्जी निवासी कोल्हुआ विनायक थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को गबन व धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र व आलोक पाठक ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा नमिता चौबे ने थाना मण्डुवाडीह वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वर्ष 2020 में पड़ोसी सिद्धार्थ मुखर्जी द्वारा शिवदासपुर में कम कीमत में फ्लैट बनाकर बेचने की बात कही। प्रार्थिनी सिद्धार्थ की बात पर भरोसा करते हुये एक फ्लैट देखने अपने पति के साथ गयी। वहीं पर प्रार्थिनी की मुलाकात संजय सिंह पुत्र रामनारायण सिंह व अर्चना सिंह पत्नी संजय सिंह निवासी ग्राम शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह जिला वाराणसी से हुई संजय सिंह व अर्चना सिंह स्वयं को उक्त फ्लैट का मालिक बताए फ्लैट की कीमत बीस लाख रुपये पर तय हुआ। जिस पर विभिन्न तिथियों पर थोड़ा थोड़ा करके अर्चना ...

✍️ जानिए ? किन तीन लोगो पर जारी हुआ गैर जमानतीय अधिपत्र

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  ""तीन अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी"" वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने रामनगर निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया व उनके पति अशोक कुमार सिंह तथा चन्द्र शेखर कपूर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। घटना सन 2012 की है वादी मुकदमा अभिषेक जायसवाल ने अपने अधिवक्ता पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा और संतोष कुमार चौबे के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 156 (3)के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त कृष्ण प्रिया और वादी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी की भूमि पर फ्लैट निर्माण का एग्रीमेंट 60 और 40 के दर पर आराजी संख्या 412 में 7368 वर्ग फीट भूमि जो वादी और उसके मां के नाम से वरूणा पुल में स्थित है पर अभियुक्त गण अपने खर्चे से काम्प्लेक्स का निर्माण करवायेंगे जो अमर काम्प्लेक्स के नाम पर होगा जिसे दो साल में कम्पलीट कर वादी से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त कर अपने हिस्से का 60% सेल करेंगे।परन्तु अभियुक्त गण एग्रीमेंट की किसी भी शर्तों को पूरा न करते हुए दो साल से 06 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया।इ...

✍️ महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग का मामला, अग्रीम जमानत मंजूर

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव व राहुल कुमार पाठक ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश देव कान्त शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त सुबीर यादव उर्फ सुबीर कुमार यादव व आनन्द यादव उर्फ आननन्द कुमार यादव को महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव व राहुल कुमार पाठक ने पक्ष रखा। 👉प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा महावीर यादव, थाने में तहरीर दिया की दिनांक 26.07.2023 को रात्रि को करीब 10 से 11 बजे मुहल्ले के दबंग मनबढ़ व शराबी व्यक्ति सुबीर यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी हरतीरथ पोखरा थाना कोतवाली जिला वाराणसी प्रतिदिन शराब पीकर कभी गाड़ी खड़ी करने को लेकर तो कभी किसी अन्य बातो को लेकर आये दिन मुहल्ले के होने के नाते दरवाजे पर आकर मां बहन की गाली देता रहता है उस दिन भी घर पर आकर गाली-गलौज दे रहा था जब प्रार्थी की पत्नी मीना यादव ने गाली गलौज देने से मना किया तो प्रार्...

✍️ नाविक की जमानत:जलयान में क्षमता से अधिक उतावलेपन से चलाने का मामला

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  अदालत मे बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पिंकी कुमारी व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा। वाराणसी : प्रभारी/विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त ओमप्रकाश साहनी थाना दशाश्वमेध वाराणसी को जलयान में क्षमता से अधिक उतावलेपन से चलाने के मामले में जमानत दे दी। अदालत मे बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पिंकी कुमारी व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार थाना दशाश्वमेध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19/4/23 को दर्ज की गई की मैं प्रभारी जल पुलिस बोट संख्या-3 के चालक अंगद प्रसाद व हमराही मु०आ० मन जी यादव के साथ जल क्षेत्र में गस्त कर रहा था कि हरिशचन्द्र घाट की तरफ से दशाश्वमेध घाट की तरफ शीतला घाट के ठीक सामने बीच गंगा जी में एक नौका दिखायी दी जिसपर क्षमता से अधिक लोग बैठे हुये थे एवं कोई भी व्यक्ति लाइफ जैकेट नहीं पहना था, को अपनी नौका रुकने का इशारा करके किनारे लगवाया गया। नाविक ने अपना नाम ओम प्रकाश साहनी पुत्र छंग्गुर साहनी पता- त्रिपुरा भरैवी घाट दशाश्वमेध बताया तथा अपने मालिक का नाम गोविन्द साहनी पुत्र गोपाल साहनी पता- कालिका गली दशाश्वमेध घाट थाना दशाश्वमेध बताया...

✍️ चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए अभ्यस्त ब्यापार करने के मामले में जमानत स्वीकृत

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या सात के न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने थाना रामनगर मे पंजीकृत अभियुक्त विष्णु कुमार चौबे पुत्र राम मनोहर चौबे निवासी ग्राम नन्दना थाना पन्नूगंज जिला सोनभद्र, हाल पता गोलाघाट थाना रामनगर जिला वाराणसी को चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए अभ्यस्त ब्यापार करने के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में  फौजदारी अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। 👉अदालत में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त को परेशान व बेइज्जत करने की गरज से रंजिशन उक्त मुकदमे में मुल्जिम बना दिया गया है। अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है उसे कथित घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त के ऊपर अंतर्गत धारा का जुर्म किसी भी कीमत पर नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई भी स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त का कथित स्थान समय व दिनांक का न तो गिरफ्तारी है और न ही बरामदगी है। घटना दिनांक 11.08.2023 की कही गयी है जबकि सूचना रिपोर्ट ...

✍️ धोखाधड़ी व गबन के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।  वाराणसी : जमीन बेचने का झांसा देकर 62.50 लाख रुपये धोखाधड़ी कर हड़प लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सहिजनी (जमालपुर), मिर्जापुर निवासी आरोपित चंद्रभूषण सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।  👉प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा रमाकांत द्वारा न्यायालय के आदेश पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सहिजनी (जमालपुर), मिर्जापुर निवासी चंद्रभूषण सिंह, रामउग्रह सिंह, बृजेश सिंह व ओमप्रकाश सिंह एक भू-माफिया है और इनका एक संगठित गिरोह है। इन लोगों ने वादी को झांसा देकर गोपालपुर में स्थित रामउग्रह सिंह का 32 विस्वा जमीन विक्रय करने की बात कही। इसके एवज में विभिन्न तिथियों पर चंद्रभूषण सिंह, रामउग्रह सिंह, बृजेश सिंह व ओमप्रकाश सिंह के खाते...

✍️ मुहर्रम जुलूस में बलवा का मामला

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  ""सुन्नी समुदाय के पांच आरोपितों को मिली जमानत"" अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा वाराणसी : जैतपुरा थाने क्षेत्र के दोसीपुरा स्तिथ मुहर्रम पर ताजिया जुलूस को लेकर मारपीट व बलवा करने के मामले में पांच आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुन्नी समुदाय के खुर्शीद अहमद, जावेद, आदील, जहांगीर व अनवर आलम को जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार शिया समुदाय दोसीपुरा के अध्यक्ष रिजवान हैदर व अलीउज्जमा ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि शिया समुदाय दोसीपुरा के लोगों के साथ 29 जुलाई 2023 को बरोज मुहर्रम को इमामबारगाह लाट सरैया से अपना ताजियां व अलम का जुलूस का कार्यक्रम करीब दोपहर 1 बजे समाप्त कर पुलिस प्रशासन के साथ अपने ताजिया को वापस लाकर दोपहर 2 बजे इमामबारगाह बारादरी दोसीपुरा पर रख दिये। ताजिया रखने के करीबन 20 मिनट के बाद, सुन्नी समुदाय के कुछ लोग जबरन व बिना अनुमति के 8 किता ताजिया ल...

✍️ गुंडा एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत

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  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पराग कुमार व प्रभु नारायण यादव ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की न्यायाधीश अलका की अदालत ने थाना मंडुआडीह में पंजीकृत गुंडा एक्ट के एक मामले में अभियुक्त कुंदन गौड़ पुत्र मस्तु प्रसाद गौड़ निवासी महेशपुर थाना मंडुआडीह जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पराग कुमार व प्रभु नारायण यादव ने पक्ष रखा। 👉जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया व विद्वान अभियोजन द्वारा जमानत अर्जी का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना व पत्रावली का अवलोकन कर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। 👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 06/07-08- 2023 की रात्रि को उ0नि0 हरिओम प्रताप सिंह चौकी प्रभारी लहरतारा मय हमराह का मिथिलेश शाह, का0 अविनाश यादव, का0 मनीष त्रिपाठी व फैण्टम 48 के कर्मचारीगण हे०का दयाशंकर शर्मा व का० आलोक सरोज के देखभाल क्षेत्र/रात्रिगश्त में मामूर था कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि मण्डुव...

✍️ महिला कालोनाइजर की जमानत निरस्त, गैर जमानती वारंट जारी

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  ""पीड़िता ने अपने अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम व सुरेन्द्र यादव के जरिये लोवर कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने की जानकारी देते हुए महिला आरोपी नीतू की जमानत निरस्त करने की मांग की"" वाराणसी : हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जमानत पर चल रही महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी की जमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अलका की अदालत ने निरस्त करने के साथ गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने बीते 10 अप्रैल को दिए आदेश में कैंट थाने के धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला कालोनाइजर नीतू को इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वह जौनपुर निवासिनी पीड़ित महिला नीलम उपाध्याय को दो माह के अंदर 16 लाख 44 हजार रुपया वापस कर देगी और लोवर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेगी ऐसा न करने पर लोवर कोर्ट को जमानत निरस्त करने का अधिकार दिया था। दो माह व्यतीत हो जाने के बाद जब नीतू त्रिपाठी ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया और पैसा वापस नहीं किया तब पीड़िता ने अपने अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम व सुरेन्द्र यादव के जरिये लोवर कोर्ट में प्...

✍️ अधिवक्ता: सेंट्रल बार के पदाधिकारी को मिला धमकी भरा पत्र

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वाराणसी : सेंट्रल बार एसोसिएशन के प्रबंध समिति सदस्य व पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता प्रेमचंद मिश्रा को उनके घर पर पत्थर में लपेटकर कागज के टुकड़े में लिखित रूप से 5 लाख रूपए की फिरौती मांगते हुए परिवार व अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी गई।   👉चिट्ठी में उल्लेख के अनुसार एक सप्ताह के अंदर पैसा लेकर लक्सा क्षेत्र में पहुंच कर फोन करने को कहा गया। चिट्ठी में मोबाइल नंबर भी अंकित है। इस संबंध में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिला। पुलिस कमिश्नर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण की जांच एसीपी रोहनिया को सौंपी और अधिवक्ताओं को स्पष्ट किया कि जल्द ही उक्त के संबंध में खुलासा किया जाएगा। 👉 अधिवक्ताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना आवश्यक है वरना ऐसी घटनाए होती रहेगी।

✍️ क्या वाराणसी कमिश्नरेट होने के बाद पुलिसकर्मियों में बढ़ी भ्रष्टाचार ?

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अशोक पाण्डेय  की क़लम से✍️ वाराणसी : ऐसा नहीं है कि इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पुलिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला उच्च आधिकारियों तक पहुंचने पर सम्बंधित मामले के दोषियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद इसके, जनवरी से अब तक चार पुलिस कर्मी अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं इसके अलावा कोई डकैती तो कोई भ्रष्टाचार के आरोप में नपा है। वाराणसी पुलिसकर्मी की करतूत, जिसके कारण बदनाम हुई कमिश्नरेट की छवि 👉9 सितम्बर 2023 को एंटी करप्शन की टीम ने मंडुआडीह थाना अंतर्गत मड़ौली चौकी प्रभारी वाराणसी पुलिस को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 👉24 अगस्त को अमरुद तोड़ने के विवाद में गैर इरादतन हत्या के मुकदमे की विवेचना में लापरवाही के आरोप में चोलापुर थाने के दरोगा हरि किशन यादव को निलंबित किया गया। 👉गो तस्करों की पैरवी करने के आरोप में 19 अगस्त को कैंट थाने के सिपाही मनोज सरोज और अनिल कुमार को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। 👉5 अगस्त को चार सिपाहियों सहित पांच पुलिस कर्मियों को अलग-अलग आरोप सि...

✍️ SC/ST ACT में अभियुक्त को मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय व अमन राज गुप्ता ने पक्ष रखा। VARANASI : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी) एक्ट की न्यायाधीश रश्मि नंदा की अदालत ने थाना बड़ागांव में पंजीकृत एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में अभियुक्त अरसद अली पुत्र अकबाल अली निवासी ग्राम नोनारी थाना नेवढ़िया जिला जौनपुर को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय व अमन राज गुप्ता ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अजीत कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम बुद्धीपुर, नेवढिया, जौनपुर ने दिनांक 10.03.2021 को समय 19.08 बजे थाना बड़ागांव जिला वाराणसी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 10.03.21 को वह काजी सराय चौराहे पर वीरापट्टी जाने वाले रास्ते तिराहे के पास खड़ा था कि अभियुक्त अरसद अली अपने साथ 5-6 लोगों के साथ आकर उसके रोक लिया और गन्दी गन्दी गालियां देते हुए मारने लगा जिससे उसे काफी चोट लगी। वह अपनी जान बचाकर भागा कि मोबाईल सेमसंग गैलेक्सी जे 7 गिर गया और जाते-जाते उन लोगो ने धमकी दिया कि अगर इस बात को कहीं बताये तो अगली...

✍️ उत्तर प्रदेश सरकार का अधिवक्ताओं ने फूका पुतला

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अंकुर पटेल     वाराणसी : उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर बृहस्पतिवार को वाराणसी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने   उत्तर प्रदेश सरकार का दिवानी परिसर में पुतला दहन किया।  👉  अधिवक्ताओं ने पुतला को लाठी से पीट पीट कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रर्दशन किया  । 👉इस दौरान दोनों बार के पदाधिकारीगण,बार काउन्सिल यूपी मेंबर व सैकड़ों अधिवक्तागण मौजुद रहे। पुतला दहन के बाद अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय को बंद कराकर डीएम पोर्टिको पर सभा आयोजित की। बता दें कि 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार चल रहा है। लगभग दो सप्ताह से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर जिले के वकील हड़ताल पर है। जिसके चलते न्यायालय का सारा काम प्रभावित है। किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही और हर फाइल में तारीख पर तारीख दी जा रही है। हड़ताल से न्यायालय के कार्य बिलकुल ठप पड़े है।