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Showing posts from November, 2025

✍️✍️ दुष्कर्म के दो मामलों में अदालत का कड़ा फैसला, दो दोषियों को सुनाई लंबी सजा

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वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को कठोर दंड सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों से किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। पहले मामले में लालपुर–पांडेयपुर थाना क्षेत्र की आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी, रांची (झारखंड) निवासी विनोद लकड़ा को अदालत ने 20 वर्ष का कारावास तथा 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी मधुकर उपाध्याय व सहयोगी अधिवक्ता संतोष तिवारी ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार रिपोर्ट दर्ज होने के मात्र सात माह के भीतर ही दोषी को सजा दिलाई गई, जो त्वरित न्याय का उदाहरण है। दूसरे मामले में भेलूपुर थाना क्षेत्र में मूक-बधिर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी गोविंदा सोनकर को अदालत ने 10 वर्ष का कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों मामलों में कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि नाबालिगों व संवेदनशील पीड़ितों के साथ होने वाले ऐसे जघन्य अपराध किसी भी प्रकार की सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।

✍️✍️ हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा

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  वाराणसी।  पत्नी की हत्या कर शव को खेत में फेंक देने के मामले में अदालत ने अभियुक्त पति को दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने किरीदौर, झारखंड निवासी अभियुक्त सुमित भुइया को दोषी पाने पर उम्रकैद व 90 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।  ""अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत ने पक्ष रखा"" अभियोजन पक्ष के अनुसार लातेहार, झारखंड निवासी अनिल भुइया ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बहन गीता भुइया अपने पति सुमित भुइया के साथ पुआरी कला, बड़ागांव में स्थित ओमग्रीक एग्रो फील्ड ईंट-भट्टा पर ईंटो को निकालने का काम करती थी। उसका जीजा सुमित भुइया रोज शराब पीकर उसकी बहन गीता भुइया को मारता पीटता था। इस बीच 9 अप्रैल 2023 को सुबह उसे फोन से सूचना मिली कि उसके जीजा सुमित भुझ्या ने उसकी बहन गीता देवी को मारकर उसका शव ग्राम महदेपुर के पास खेत में फेंक दिया है। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना...

✍️✍️ बाल तस्करी मामला: एक वर्षीय बच्ची को 'खरीदने' वाले शख्स को आजीवन कारावास,5 अन्य आरोपी दोषमुक्त

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कोर्ट ने कहा- "मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध" वाराणसी: अपर जिला व सत्र न्यायालय, द्रुतगामी प्रथम, के न्यायाधीश कुलदीप सिंह तृतीय की अदालत ने मानव तस्करी के एक जघन्य मामले में फैसला सुनाते हुए कोलकाता निवासी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अभियुक्त अनिल कुमार बरनवाल को एक साल की बच्ची का अवैध रूप से सौदा करने और उसे खरीदने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370(4) के तहत दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने उस पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। ""अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मनोज गुप्ता व विंदू सिंह ने पक्ष रखा""  क्या था मामला? यह मामला 28 मार्च, 2023 की रात को चेतगंज थाना क्षेत्र से एक वर्षीय बच्ची मोहिनी के अपहरण से संबंधित है। विवेचना में सामने आया कि एक संगठित गिरोह ने बच्ची का अपहरण किया और उसे कई बार बेचा गया। अंततः, अभियुक्त मदन मोदी ने बच्ची को कथित तौर पर 50 हजार रुपए में खरीदा और फिर धोखे से अनिल कुमार बरनवाल को 2 लाख रुपए में बेच दिया। बरनवाल ने दावा किया था कि उसने निःसंतान होने के कारण बच्ची ...

✍️✍️ दहेज प्रताड़ना व द्विविवाह के मामले में पति को मिली जमानत

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  वाराणसी। दहेज प्रताड़ना व द्विविवाह के मामले में आरोपित पति को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रवीण कुमार की अदालत ने भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी आरोपित सतीश चंद्र राय उर्फ चुलबुल को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" अभियोजन पक्ष के अनुसार रामगढ़, गाजीपुर निवासी वादिनी खुशबू राय ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी शादी भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी आरोपित सतीश चंद्र राय उर्फ चुलबुल के साथ 25 जनवरी 2023 को हुई थी। शादी के बाद जब वह विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो पति सतीश चन्द राय उर्फ चुलबुल, ससुर दरोगा राय व सास ने दहेज में उसके पिता के नाम शिवपुर में स्थित जमीन या दस लाख रुपए नगद की मांग को लेकर उसे आयदिन मारने-पीटने व प्रताड़ित करने लगे। इस दौरान उसके पति ने उसके साथ जबरन अनैतिक रूप से दुष्कर्म किया। जब उसने इसकी शिकायत अपने सास-ससुर से की तो उसके ससुर ने भी उ...

✍️✍️ SC/ST एक्ट मामले में पति-पत्नी को नहीं मिली राहत,अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी: विशेष न्यायालय (एस.सी./एस.टी. एक्ट) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना लालपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी पति रामचंदर पटेल और पत्नी ममता (निवासीगण रमदत्तपुर, थाना लालपुर, वाराणसी) की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। ""अदालत में वादी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया और विश्वास सिंह ने किया"" मामला और अभियोजन पक्ष के आरोप यह मामला वादिनी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था। वादिनी ने आरोप लगाया है कि वह अनुसूचित जाति जनजाति की सदस्या है। 👉 अभियोजन के अनुसार, यह घटना 20 फरवरी 2023 को सुबह लगभग 6:05 बजे हुई, जब वादिनी टहलकर घर लौट रही थी। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी रामचंदर पटेल, उनके पुत्र अभिषेक पटेल, और एक अज्ञात व्यक्ति ने पहले से घात लगाकर वादिनी के साथ अश्लील फब्तियां कसते हुए छेड़खानी की। वादिनी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनका हाथ पकड़ा, स्तन पर हाथ फेरते ...

✍️✍️ ACP व थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में 7 आरोपितो को मिली अग्रिम जमानत

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  पानी के पाइप के विवाद को लेकर हुई थी घटना वाराणसी।  पानी के विवाद की सूचना को लेकर मौके पर पहुंचे एसीपी, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में सात आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सुल्तानपुर, रामनगर निवासी आरोपित उमेश सोनकर, अजय सोनकर, गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, राममूरत पटेल, चिराग पटेल, मुकुंद पटेल व अजय मौर्या को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, आनंद तिवारी पंकज व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 नवम्बर 2025 को रामनगर थाने के उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह को सूचना मिली कि सुल्तानपुर गांव में पानी के पाइप को लेकर कुछ लोग ग्राम प्रधान रितू देवी से मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर विशेष मौर्या, राहुल विश्वकर्मा व रोहित पटेल को पकड़कर थाने ले आये। इसकी जानकारी पाकर सुल्तानपुर गांव के ...

✍️✍️ 7 साल पुराना, पटाखा विवाद मामला,4 आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी।  अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की न्यायाधीश सौम्या पांडेय की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में आरोपित बाबू कनौजिया, मुकेश कनौजिया, अज्जू उर्फ अजीत और बबलू (निवासी त्रिलोचन बाज़ार, आदमपुर) को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव एवं नागेश्वर प्रसाद ‘आकाश’ ने पैरवी की"" 👉 अभियोजन के अनुसार घटना 11 नवंबर 2015 की रात करीब 11:40 बजे की है। मोहल्ले में पटाखा छोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपितों द्वारा वादी से गाली-गलौज की गई। मना करने पर चारों ने मिलकर वादी को लात-घूंसों से पीटा। बीच-बचाव करने पहुंचे जयप्रकाश, नरेश और सुरेश को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जाते समय आरोपितों ने वादी पक्ष को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

✍️✍️ वन्यजीव तस्करी मामला: दो अभियुक्तों को कोर्ट से राहत

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वाराणसी :  सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना रेंज में दर्ज वन्यजीव तस्करी से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्तगण मो वसीम उर्फ अरमान व मो अयूब निवासीगण पश्चिम बंगाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।  ""मामले में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया ने पक्ष रखा"" अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी चाँदी परमेश पाल, वनरक्षक द्वारा 07 नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वादी के अनुसार, वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो एवं एसटीएफ लखनऊ के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मुखबिर से सूचना मिली कि कौशाम्बी से इनोवा कार (UP 70 FR 0489) द्वारा प्रतिबंधित पक्षियों को बंगाल ले जाने हेतु अवैध तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर वन विभाग वाराणसी की टीम ने प्रयागराज-वाराणसी हाईवे स्थित रखौना रिंग रोड के निकट राजातालाब क्षेत्र में वाहन की घेराबंदी कर जांच की। रात लगभग 9:55 बजे आए उक्त वाहन की तलाशी में 12 जीवित भारतीय मोर तथा 245 अदद जीवित रोज रिंग पैराकीट लोहे के केज में बरामद किए गए। वाहन चालक सहित चार अभियुक्त ...

✍️✍️ गुंडा एक्ट में जारी नोटिस निरस्त

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वाराणसी:  कमिश्नरेट वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने काशी जोन अंतर्गत चेतगंज थाना क्षेत्र के रामकटोरा निवासी रजत यादव को जारी की गई गुंडा एक्ट की नोटिस को निरस्त कर दिया है।  ""मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता ने की"" अधिवक्ता के अनुसार थाना प्रभारी चेतगंज की रिपोर्ट के आधार पर रजत यादव को उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी की गई थी, जिसमें 7 अगस्त 2025 को उन्हें 28 अगस्त 2025 को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया गया कि उनके विरुद्ध धारा 3(3) के अंतर्गत कार्रवाई क्यों न की जाए। निर्धारित तिथि पर रजत यादव अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र, निजी बंध पत्र, वकालतनामा एवं 9 अक्टूबर 2025 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में यह स्पष्ट किया गया कि रजत यादव के विरुद्ध केवल दो मुकदमे दर्ज हैं। इन दो मामलों के अतिरिक्त उनके विरुद्ध न कोई अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही किसी मामले में कोई सजा हुई है। अधिवक्ता ने बहस में कहा कि रजत यादव एक सा...

✍️✍️ पाक्सो मामले में कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए बाल अपचारी की जमानत स्वीकृत की

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वाराणसी:  बाल न्यायालय/विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने एक गंभीर आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 64(1) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें बाल अपचारी (Juvenile Offender) की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए, प्रश्नगत आदेश दिनांक 13 नवंबर 2025 को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि किशोर अपचारी को उसके संरक्षक पिता के संरक्षण में अवमुक्त (रिहा) किया जाए। रिहाई के लिए संरक्षक पिता को 75,000 रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित बोर्ड की संतुष्टि तथा निम्न शर्तों के अंडर टेकिंग दाखिल करने होंगे। ""बाल अपचारी के संरक्षक पिता द्वारा यह अपील फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व विनोद कुमार यादव के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी"" अभियोजन पक्ष का विवरण मामले का पंजीकरण तब हुआ जब वादी ने थाना मिर्जामुराद में थाना प्रभारी निरीक्षक ...

✍️✍️ पूर्व सारनाथ थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज

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वाराणसी।  कर्मचारी को अगवा कर जान से मारने का प्रयास करने और गाड़ी में रखे 25 हजार रुपए लूटने के मामले पूर्व सारनाथ थाना प्रभारी और उनके पुलिसकर्मियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने इस मामले में प्रार्थी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। ""अदालत में पुलिसकर्मियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा"" प्रकरण के अनुसार अर्दली बाजार निवासी प्रार्थी शहबाज खान ने अदालत में बीएनएनएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि तत्कालीन थाना प्रभारी सारनाथ विवेक त्रिपाठी, एसआई प्रदीप कुमार, विपक्षी एस उदय शंकर राव व चार अज्ञात दरोगा, सिपाही 10 मई 2025 को अपराह्न 03:30 बजे विपक्षी एस उदय शंकर राव के प्रभाव व असर में आकर उसके माताजी के नाम से कार जो 1201, बुद्धा हाईट्स अपार्टमेन्ट, मवईया, सारनाथ के बगल रास्ते से प्रार्थी के घर काम करने वाला शाहिल जो प्रार्थी की बीमार माँ के लिए दवा लेने जा रहा था का अपहरण कर लिए और शाहिल के आँख पर काला पट्टी ब...

✍️✍️ बाल अपहरण और मानव तस्करी रैकेट: वाराणसी कोर्ट ने 7 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

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अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी का बड़ा फैसला; 9 अभियुक्त हुए दोषमुक्त वाराणसी: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी ने बाल अपहरण और मानव तस्करी से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सज़ा सुनाई है। न्यायालय, जिसके पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) कुलदीप सिंह-II हैं, ने सत्र परीक्षण संख्या 476/2025 और 493/2025 में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। बता दें कि अभियोजन की तरफ से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज गुप्ता द्वारा की गई। मामले का विवरण यह मामला थाना भेलूपुर, वाराणसी में मु०अ०सं० 193/2023 के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा संजय का 4 वर्षीय पुत्र रोहित 14 मई, 2023 को रवीन्द्रपुरी स्थित रामचंद्र चौराहा के पास से सोते समय अपहृत हो गया था। गहन जांच के बाद पुलिस ने अपहृत बालक को बरामद किया और रैकेट में शामिल कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोषी और सज़ा न्यायालय ने दिनांक 21 नवंबर, 2025 को 7 अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (...

✍️✍️ धोखाधड़ी के मामले में दंपति को मिली अग्रिम जमानत

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  वाराणसी।  धोखाधड़ी कर लाखों रुपए मूल्य की चांदी हड़पने के मामले में आरोपित दंपति को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने मंशाराम फाटक, चेतगंज निवासी आरोपित सतीश कुमार अग्रहरि व उसकी पत्नी सन्नो अग्रहरि को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार भूतभैरव, नक्खास, कोतवाली निवासी वादी उमाचरण गुप्ता ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपने परिचित सतीश कुमार अग्रहरी को 3 किलो 46 ग्राम पक्की चांदी व्यापार में बढ़ोत्तरी के लिये दिया था। सतीश कुमार अग्रहरी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी को एक वर्ष बाद 3 किलो 46 ग्राम चांदी सतीश कुमार वापस कर देगा, लेकिन सतीश कुमार द्वारा प्रार्थी की चांदी वापस नहीं की जा रही है और मांगने पर उल्टे प्रार्थी को ही फर्जी मुकदमें में फंसा देने की धमकी दिया जा रहा ...

✍️✍️ भारतीय मोर तस्करी मामले में आरोपी को राहत

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  वाराणसी:  सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना रेंज में दर्ज वन्यजीव तस्करी से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त नितेश दिवाकर पुत्र वीर सिंह निवासी कसैरा, थाना पिपरी, जिला कौशाम्बी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी चाँदी परमेश पाल, वनरक्षक द्वारा 07 नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वादी के अनुसार, वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो एवं एसटीएफ लखनऊ के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मुखबिर से सूचना मिली कि कौशाम्बी से इनोवा कार (UP 70 FR 0489) द्वारा प्रतिबंधित पक्षियों को बंगाल ले जाने हेतु अवैध तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर वन विभाग वाराणसी की टीम ने प्रयागराज-वाराणसी हाईवे स्थित रखौना रिंग रोड के निकट राजातालाब क्षेत्र में वाहन की घेराबंदी कर जांच की। रात लगभग 9:55 बजे आए उक्त वाहन की तलाशी में 12 जीवित भारतीय मोर तथा 245 अदद जीवित रोज रिंग पैराकीट लोहे के केज में बरामद किए गए। वाहन चालक सहित चार अभियुक्त...

✍️✍️ स्कूल प्रबंधक के आरोपित पुत्र की उन्मोचन प्रार्थना पत्र खारिज

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वाराणसी।  बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में आरोपित स्कूल प्रबंधक के पुत्र को कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने आरोपित खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी स्कूल प्रबंधक के पुत्र राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि की उन्मोचन प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने के लिए अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर 2025 की तिथि नियत कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा।  प्रकरण के अनुसार सिंधौरा निवासी वादी कैलाश चंद्र वर्मा एडवोकेट ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 अप्रैल 2025 को दिन में लगभग 1 बजे खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी आरोपित राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि ने अपने मोबाइल से प्रार्थी के पुत्र हेमंत पटेल के मोबाइल पर फोन कर अपने विद्यालय बुलाया। साथ ही वादी के पुत्र को लाने के लिए शशांक एवं किशन नामक दो व्यक्तियों को भ...

✍️✍️ Accused granted bail in bike theft case

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बाइक चोरी मामले में आरोपी को मिली जमानत वाराणसी:  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियल शर्मा की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज बाइक चोरी के एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त बब्बल मिश्रा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता स्वतंत्र जायसवाल एवं राजेश कुमार ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रार्थी रितेश विश्वकर्मा पुत्र मारकन्डेय विश्वकर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट हथिनी (मऊ), ने थाना प्रभारी अस्सी घाट को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 4:30 से 5:00 बजे के बीच अस्सी घाट पर आरती देखने गया था। आरती समाप्त होने के बाद जब वह अपनी बाइक संख्या UP 54 AK 5564 के पास पहुँचा, तो बाइक मौके से गायब थी। काफी खोजबीन करने के बावजूद बाइक का पता नहीं चल सका। 👉 पीड़ित द्वारा थाने में उक्त घटना की तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

✍️✍️ Bail granted in the case of a deadly attack on the ACP, station in-charge, and other police officers

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  ACP व थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत वाराणसी।  पानी के विवाद की सूचना को लेकर मौके पर पहुंचे एसीपी, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में 19 आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सुल्तानपुर, रामनगर निवासी सभी 19 आरोपितों को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 नवम्बर 2025 को रामनगर थाने के उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह को सूचना मिली कि सुल्तानपुर गांव में पानी के पाइप को लेकर कुछ लोग ग्राम प्रधान रितू देवी से मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर विशेष मौर्या, राहुल विश्वकर्मा व रोहित पटेल को पकड़कर थाने ले आये। इसकी जानकारी पाकर सुल्तानपुर गांव के सैकड़ों लोग थाने पहुंचकर घेराव करने लगे। इस पर थानाध्यक्ष रामनगर ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। सूचना पाकर एसीपी कोतवाली...

✍️✍️ Deadly attack on police team over water pipe dispute, stone-pelting and vandalism; several accused arrested, granted relief by court

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  पानी की पाइप के विवाद में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, पथराव और तोड़फोड़; कई आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट से मिली राहत  वाराणसी: जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में पानी की पाइप बिछाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद एक बड़े बवाल में बदल गया। मामले को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों की भीड़ ने लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और सरकारी वाहनों को भारी नुकसान पहुँचा। क्या है पूरा मामला? 👉 न्यायालय के दस्तावेजों के अनुसार, घटना की शुरुआत तब हुई जब सुल्तानपुर गांव में वादिनी रितु देवी के घर के पास पानी की पाइप को लेकर मारपीट हो रही थी। सूचना मिलते ही उप-निरीक्षक नितेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां विशेष मौर्य, रोहित मौर्य, राहुल विश्वकर्मा और रोहित पटेल, वादिनी और उनके पति मानसिंह मौर्य के साथ गाली-गलौज और मारपीट कर रहे थे। भीड़ ने किया पुलिस पर हमला और चक्काजाम 👉जब पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, तो वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों की भीड़ उग्र हो गई। आरोप है कि अजय सोनकर उर्फ छेदी और ग...

✍️✍️ Court Grants Relief to Accused in Dowry Harassment Case

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दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत वाराणसी। अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नितिन सिंह की अदालत ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी आरिफ हाशमी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता समशेर अली ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी (शिकायतकर्ता) ने अपने पति आरिफ हाशमी (निवासी ग्राम ममहर, थाना चौरी, जिला भदोही) और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ थाना जंसा में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें दहेज की मांग, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी,दहेज उत्पीड़न और डीपी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। बता दें कि वादिनि के तहरीर पर थाना जंसा में अंतर्गत धारा 498A, 323, 504, 354, 506 IPC और 3/4 DP Act के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। NEWS IN ENGLISH  Court Grants Relief to Accused in Dowry Harassment Case Varanasi:  The court of Additional Civil Judge (Junior Division), Nitin Singh, has accepted the bail application presented on behalf of the accused, Arif Hashm...

✍️✍️ Accused in Assault and Attempt to Murder Case Granted Anticipatory Bail

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  मारपीट और जानलेवा हमले के प्रयास के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत वाराणसी।  अपर सत्र न्यायाधीश (न्यायालय संख्या-01) देवकांत शुक्ला की अदालत ने मारपीट, जानलेवा हमले के प्रयास और एससी/एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में आरोपी राजा सोनकर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 मामला सारनाथ थाना क्षेत्र का है, जहां 29 अगस्त 2025 को वादी अजीम पुत्र बच्चन ने अभियुक्त राजा सोनकर व अन्य के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या-404/2025 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप (अभियोजन पक्ष के अनुसार): 👉 वादी के अनुसार, 29 अगस्त 2025 की देर रात करीब 1 बजे उसके भाई साहिल को अभियुक्त राजा सोनकर, अमित सोनकर और 8-10 अज्ञात लोगों ने पैसों के लेनदेन को लेकर घेर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने साहिल पर धारदार हथियार से सिर, गर्दन और कान के पास हमला किया, जिससे वह अधमरी हालत में हो गया। घायल साहिल ने बयान दिया कि उसने राजा सोनकर को खून लगा चाकू लेकर भागते हुए देखा था। यह भी आरोप है कि उसी रात 4 बजे अ...

✍️✍️ Brother-in-law accused of immoral act, accused gets bail

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देवर पर अनैतिक कृत्य का आरोप , आरोपी को मिली जमानत वाराणसी।  अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी) के न्यायाधीश,प्रथम की अदालत ने अंतर्गत धारा 85, 115(2), 352, 351(3), 64 बी.एन.एस. तथा 3/4 डी.पी. एक्ट थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी में दर्ज एक प्रकरण में आरोपी राकेश रोशन उर्फ मनीष पुत्र सुनील प्रसाद, निवासी मीरबीधा, थाना वारिसलीगंज, नेवादा (बिहार) को जमानत दे दी है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नदीम अहमद खान एवं दीपक कुमार ने पक्ष रखा"" अभियोजन का कथन प्रार्थिनी प्रियंका द्वारा महिला सहायता प्रकोष्ठ में दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रार्थिनी का आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति दीपक दिलीप, ससुर सुनील प्रसाद, सास निभा देवी तथा देवरगण दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। प्रार्थिनी ने आरोप लगाया कि 07 अप्रैल 2025 को उसका देवर राकेश रोशन छुट्टी में घर आया और रात में उसके कमरे में जबरन घुसकर अनैतिक हरकत करते हुए उसे बिस्तर पर पटककर उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली घुसाने लगा। विरोध पर सास-ससुर ने मामले को दबाने का प्रयास किया। प्...

✍️✍️ Accused Gets Relief in Case of Purse Theft from Auto Passengers

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आटो सवारियों के पर्स चोरी के मामले में आरोपी को राहत वाराणसी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना लंका क्षेत्र के एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी मुख्तार उर्फ गुजरू पुत्र गुलाम अहमद, निवासी सिंहावीर गोलाघाट, थाना रामनगर, के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व पराग कुमार ने प्रभावी पैरवी की"" घटना का विवरण 👉 अभियोजन के अनुसार वादी संजय कुमार तिवारी दिनांक 06 अक्टूबर 2025 की सुबह अपनी पत्नी व बेटी के साथ मुरारी चौक की ओर जा रहे थे। घर से लगभग 50 मीटर दूरी पर एक आटो रिक्शा आया, जिसमें चालक सहित दो व्यक्ति बैठे थे। पत्नी व बेटी पीछे बैठीं, जबकि वादी को आगे बैठा दिया गया। 👉 आरोप है कि रास्ते भर आटो चालक बार-बार वादी के पर्स पर हाथ मारता रहा। मुरारी चौक पहुंचने पर जब वादी ने किराया देने के लिए पर्स तलाशा तो वह गायब था। वादी को उतारकर आटो चालक व उसका साथी मौके से फरार हो गए। पर्स में 8,000 रुपये नकद व महत्वपूर्ण कागजात मौजूद थे। गिरफ्तारी व बरामदगी विवेचना के दौरान 07 अक्टूबर 2...

✍️✍️ Relief for two accused in attempted culpable homicide case, granted anticipatory bail

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  गैर-इरादतन हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत से राहत वाराणसी। विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त राहुल मौर्या एवं रोहित मौर्या पुत्रगण पप्पू मौर्या निवासी खोजवाँ, थाना भेलूपुर द्वारा दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अशोक कुमार यादव तथा विभूति नारायण पांडेय (संजू) ने प्रभावी तरीके से पक्ष रखते हुए जमानत याचिका पर बहस की"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी अर्जुन कनौजिया ने थाना भेलूपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह खोजवाँ नकटइया मेले में घूमने गया था, जहां अभियुक्त राहुल मौर्या, अतुल मौर्या तथा अन्य अज्ञात व्यक्ति उसे पकड़कर लात, घूसा, पंच व लोहे की रॉड से बेरहमी से मारते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिए। आरोप है कि मारपीट के बाद उसे बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया। 👉 बता दें कि वादी की तहरीर के आधार पर थाना भेलूपुर में दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को अभियुक्तगण राहुल मौर्या, रोहित मौर्या, एक अ...

✍️✍️ Bail for Dileep Yadav alias Daroga in a serious case of firing and assault

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  फायरिंग और मारपीट के गंभीर मामले में दिलीप यादव उर्फ दरोगा को जमानत वाराणसी। विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने थाना रामनगर क्षेत्र के एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त दिलीप यादव उर्फ दरोगा पुत्र स्व. बबलू यादव, निवासी सिहाबीर, थाना रामनगर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।  "" अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" मामले का विवरण वादिनी श्रीमती चंचल सिह ने थाना रामनगर में दर्ज कराई तहरीर में बताया था कि दिनांक 13 सितंबर 2025 की रात्रि लगभग 8.30 बजे 8–10 लोग उसके घर का गेट तोड़कर अंदर घुस आए और गाली-गलौज करते हुए घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी दौरान विवेक सिंह, शिवम पाठक, आकाश यादव, दिलीप यादव उर्फ दरोगा, प्रतीक सिंह एवं 3–4 अज्ञात लोगों ने असलहे से दो राउंड फायरिंग की तथा उसके पुत्र हिमांशू को जान से मारने की धमकी दी। वादिनी के अनुसार, आरोपीगण बाद में सौरभ पुत्र उपेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी कजरी मोड़, सुल्तानपुर, रामनगर के घर पहुंचे और वहां भी ईंट-पत्थर से हमला करते हुए फायरिंग की। तहरीर के ...

✍️✍️ Juvenile Justice Board grants relief to juvenile in abduction case

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  किशोर न्याय बोर्ड ने अपहरण के मामले में किशोर को राहत प्रदान की वाराणसी।  किशोर न्याय बोर्ड बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी के प्रधान मजिस्ट्रेट सौरभ शुक्ला व सदस्यों की उपस्थिति में थाना जैतपुरा क्षेत्र के धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित प्रकरण में किशोर “X” को अंतरिम जमानत प्रदान की गई। ""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता, राजेश सिंह व दिलशाद अहमद ने पैरवी की"" 👉 अदालत ने आदेश में कहा कि किशोर को उसकी संरक्षिका माता के माध्यम से 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो समान धनराशि के प्रतिभू दाखिल किए जाने पर दिनांक 28 नवंबर 2025 तक के लिए अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाएगा। साथ ही यह स्पष्ट शर्त रखी गई कि किशोर जमानत अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा, नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा आयु-जांच की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेगा। शर्तों का पालन न करने पर जमानत स्वतः समाप्त हो जाएगी। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिक लड़की की मां ने थाना जैतपुरा में तहरीर दिया थी कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री दिनांक 06 नवंबर 2025 को शाम लग...

✍️✍️ Major Turn in Rashid Case, District Judge Admits Revision — Notice Issued to Opposite Party

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रशीद प्रकरण में बड़ा मोड़, जिला जज ने रिवीजन स्वीकार किया — विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी वाराणसी:  चर्चित रशीद अख्तर बनाम पुलिस अधिकारी मामले में शुक्रवार को बड़ा न्यायिक मोड़ आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी ने रशीद अख्तर द्वारा दायर आपराधिक रिवीजन को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है तथा विपक्षीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। प्राप्त न्यायालयी अभिलेख के अनुसार आदेश में स्पष्ट कहा गया है— “रिवीजनार्थी द्वारा दायर यह आपराधिक रिवीजन स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को नोटिस जारी की जाए। तिथि 15.12.2025 नियत की जाती है।” यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा दायर रिवीजन पर विस्तृत बहस सुनने के बाद पारित किया गया। उन्होंने CJM वाराणसी के 11 अगस्त 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें BNSS धारा 173(4) के तहत दायर प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए धारा 218 की स्वीकृति अनिवार्य है। रशीद अख्तर के गंभीर आरोप रिवीजनकर्ता रशीद अख्तर ने आरोप लगाया है कि थाना सिगर...