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Showing posts from August, 2023

✍️ हापुड़ मामले को लेकर अधिवक्ता रहे हड़ताल पर

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वाराणसी : हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठी चार्ज मामले में वाराणसी कोर्ट के वकीलो ने परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वाराणसी कोर्ट के वकीलो ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दोषियों के ऊपर कार्यवाही हेतु एसीएम प्रशासन को ज्ञापन दिया। जानकारी के अनुसार वाराणसी, इलाहाबाद के अलावा लखनऊ बेंच के वकील भी हड़ताल पर रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन ने वर्चुअल मीटिंग कर यह फैसला लिया। वाराणसी के अधिवक्ताओं ने पुलिस के लाठी चार्ज की निंदा की। बनारस बार व सेंट्रल बार एसोसियेशन वाराणसी ने उत्तर प्रदेश सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो सके उसके लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने बात कही है। 👉 *बार काउंसिल ने की घटना की निंदा* मामले को लेकर यूपी बार काउंसिल ने प्रेस नोट जारी कर घटना की निंदा की है। बार काउंसिल ने हापुड़ के एसपी समेत घटना में शामिल सभी पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बार काउंसिल के अध्यक्ष ...

✍️ अधिवक्ता को चेंबर में घुसकर थप्पड़ मारने का मामला

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वाराणसी : गंगापुर क्षेत्र का मामला,अधिवक्ता के चेंबर में घुसकर दबंग द्वारा मारी गई थप्पड़, सोशल मीडिया पर विडियो वायरल। इस प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं का एक समूह   पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से मिलकर कार्यवाही की मांग की। बता दें कि मामला थाना रोहनिया से सम्बन्धित है।  👉बता दें कि अधिवक्ता मनोज कुमार पांडेय का चैंबर गंगापुर के राजेश के मकान में दूसरे तल पर स्थित है, जिसमें वह रविवार के दिन बैठा करते हैं।  👉तहरीर के मुताबिक रविवार के दिन जब अधिवक्ता मनोज पांडेय अपने चेंबर में बैठकर कुछ क्लाइंट के साथ मुकदमा संबंधित वार्तालाप कर रहे थे, तभी गंजारी गांव के राजन सिंह पुत्र रामनारायण सिंह उनके चेंबर में घुसकर रंगदारी मांगने लगे और कहा कि हमें पांच लाख दो नहीं तो तुम्हारी चैंबर और तुम्हें यहां से हटा देंगे और मारने पीटने लगे जिसका अधिवक्ता ने वीडियो भी बनाया है और मारने पीटने के बाद जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दिया। अधिवक्ताओं के तहरीर पर स्थानीय थाना ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।

✍️ सांसद अतुल राय को गैंगस्टर एक्ट में मिली जमानत

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    लंका थाने में वर्ष 2021 को दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा बसपा सांसद अतुल राय की ओर से उनके अधिवक्ताओं अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए/ गैंगस्टर) अवनीश गौतम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। वाराणसी : घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को एक और मामले में बड़ी राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बसपा सांसद अतुल राय को लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत दे दी। जिसके बाद मंगलवार को बसपा सांसद अतुल राय की ओर से उनके अधिवक्ताओं अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए/ गैंगस्टर) अवनीश गौतम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपित सांसद को दो-दो लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  बता दें कि तत्कालीन लंका थाना प्रभारी ने जिलाधिकारी की संस्तुति पर 23 अक्टूबर 2021 को लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि अतुल राय का एक गैंग है। जिसके सरगना अतुल राय है। यह लोग अपने व अपने गिरोह के आर्थिक व भौतिक लाभ के लि...

✍️ गैर इरादतन हत्या के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संजय साहनी ने पक्ष रखा वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त संगम राजभर पुत्र अजय राजभर निवासी मोहल्ला कोनिया थाना आदमपुर वाराणसी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संजय साहनी ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा शमशेर यादव द्वारा थाना आदमपुर में प्राथमिकी दी गई की दिनांक 11.09.2022 को वादी के लड़के मोनू यादव का जो दवा लेने अमर मेडीकल गया था तो विपक्षी संगम राय तथा उसके साथी तीन अज्ञात व्यक्ति पूर्व मे गाड़ी भिड़ जाने के विवाद को लेकर वादी के बेटे को बुरी तरह से मारे पीटे और गाली गौल तथा जान से मारने की धमकी दिये। मारपीट से उसके बेटे को गम्भीर चोट आई है जिसे एस.एस.पी.जी. कबीर चौरा वाराणसी ले गया था। जहाँ वादी के लड़के को बीएचयू ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया गया था। जहाँ पर उसके बेटे का इलाज बीएचयू ट्रामा सेन्टर में चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। 👉अभियुक्त की ओर से अभियुक्त के अधिवक्ता अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार दिय...

✍️ दुष्कर्म के मामले में युवक दोषमुक्त

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  "" अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का था आरोप"" 👉अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। वाराणसी:   दोस्त बनकर अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अवधेश कुमार की अदालत ने मुकदमे के विचारण के दौरान दीनापुर, पटना (बिहार) निवासी आरोपित संतोष कुमार को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार  वाराणसी जनपद की रहने वाली एक युवती पुणे से बीएससी कर रही थी। उसी कालेज में दीनापुर, पटना (बिहार) निवासी आरोपित संतोष कुमार भी पढ़ता था। आरोप था कि पढ़ाई के दौरान आरोपित ने पीड़िता से दोस्ती की और नाइट आउट के बहाने हास्टल से बाहर ले जाकर उसे शराब पिलाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाया और उसका अश्लील वीडियो व फोटो अपने मोबाइल में खींच लिया। इसके बाद उसने पीड़िता की अश्लील व...

✍️ ब्रांडेड कंपनी का नकली तेल बनाने के मामले में मिली जमानत

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""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व पंकज यादव ने पक्ष रखा"" वाराणसी:  ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली रेपर लगाकर खाद्य पदार्थों को खुले बाजार में बेचने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। प्रभारी जिला जज संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हुकुलगंज, पांडेयपुर निवासी रतन जायसवाल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व पंकज यादव ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाना प्रभारी अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 8 अप्रैल 2023 को गश्त करते हुए हरतीरथ चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली की कतुआपुरा में स्थित एक मकान में भारी मात्रा में विभिन्न कम्पनियों के खाद्य पदार्थ, नकली सोयाबीन आयल की लेबनिंग, पैकेजिंग एवं मिलावट कर व्यापक पैमाने पर तैयार कर ब्राण्डेड कम्पनी नाम पर खुले बाजार में बेचा जा रहा है। इस पर उन्होंने पुलिस टीम के साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविनाश कुमार सिंह व उनकी टीम को साथ लेकर उक्त मकान की घेराबंदी कर अन्दर पहुंचे तो मकान क...

✍️ 24 वर्ष पूर्व का मामला, नकली जिंक सल्फेट व सल्फर बनाकर ब्रांडेड कम्पनी के रैपर में पैक कर बेचने का आरोप

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  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनय जायसवाल व सहयोगी अधिवक्ता दीपदर्शन प्रजापति और सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा वाराणसी : विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने नकली जिंक सल्फेट व सल्फर बना कर ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में पैक करके मार्केट में बेचने के मामले में अभियुक्त मंगरू थाना चोलापुर की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अभियुक्त मंगरू द्वारा अदालत में 25,000/- रूपये धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जानें का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनय जायसवाल व सहयोगी अधिवक्ता दीपदर्शन प्रजापति और सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा। 👉अभियुक्त दिनांक 20.08.2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन अधिकारी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.08.1999 के अनुपालन में जमानत पर था। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जा...

✍️ जनपद न्यायाधीश के माता जी का निधन

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वाराणसी : जनपद न्यायाधीश डा अजय कृष्ण विश्वेश की 87 वर्षीय माता श्रीमती केला देवी का निधन आज सुबह हो गया है। जनपद न्यायाधीश के माता जी के देहांत की सूचना मिलते ही दीवानी न्यायालय परिसर मे शोक का माहौल छा गया है । इसकी सूचना मिलते जनपद वाराणसी के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, एव जिला प्रशासन एव पुलिस प्रशासन सहित अधिवक्तागण एव कर्मचारीगण शोक संवेदना व्यक्त करने जिला जज के आवास पहुंच गये। बता दे की जिला जज वाराणसी मूल रुप से हरिद्वार उत्तराखंड के रहने वाले है।

✍️ लोहे की चादर आदि चोरी के मामले में मिली जमानत

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  बचाव   पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व प्रीति जायसवाल ने पक्ष रखा। वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष चंद्र तिवारी की अदालत ने अभियुक्त संजय खरवार उर्फ गुड्डन पुत्र स्व भानु खरवार निवासी शिवनगर कॉलोनी टडिया चकवीही वाराणसी को मकान से लोहे की चादर आदि चोरी के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व प्रीति जायसवाल ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राज यादव के द्वारा थाना सारनाथ, वाराणसी को लिखित तहरीर दिनांक 28.07.2023 को दी गई कि रात को उसके आवास टढ़िया चक्रवीही सारनाथ वाराणसी से थोड़ी दूरी पर उसकी एक छोटी सी जमीन है जहाँ कुछ दिनों से निर्माण का कार्य चल रहा था और वहाँ पर कुछ सामान रखा था लेकिन कल रात वहाँ से कुछ वस्तु जैसे लोहे की चद्दर इत्यादि जैसी वस्तु किसी ने चोरी कर ली।

✍️ पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

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अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्तागण राजीव सिनहा और पवन जायसवाल ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक (द्वितीय) न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार (द्वितीय) की अदालत ने अभियुक्त (पति) संतोष जायसवाल पुत्र स्व. शीतला साहू निवासी ग्राम महिमापुर, थाना- कपसेठी, जिला वाराणसी द्वारा अपनी पत्नी सोनम जायसवाल की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्तागण राजीव सिनहा और पवन जायसवाल ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी द्वारा तहरीर दिनांक 27.03.2020 को दी गई की मेरी बहन सोनम जायसवाल को मेरे जीजा संतोष जायसवाल ने किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करने को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रात को आपस में विवाद किए जिसकी वजह से रात में समय करीब 2 बजे मेरे जीजा संतोष जायसवाल ने मेरी बहन सोनम जायसवाल का गला दबाकर हत्या कर दी। मैं अपनी दीदी के पास ग्राम- महिमापुर में दो माह से रह रही हूं। उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

✍️ अधिवक्ताओ ने मनाया विरोध दिवस, रहे न्यायिक कार्य से विरत

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वाराणसी : उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के उपर हो रही अप्रिय घटना को लेकर वाराणसी का अधिवक्ता समाज दी सेन्ट्रल बार व दी बनारस बार एसोसिएशन के नेतृत्व में यूपी बार कौन्सिल के आह्वाहन पर विरोध दिवस मनाया व सम्पूर्ण दिवस न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया। घटना के संबंध में अधिवक्ताओं का समूह जिलाधिकारी वाराणसी के जरिए मुख्यमंत्री को एसीएम तृतीय आकांक्षा सिंह को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही अधिवक्ताओं की हत्या व उत्पीड़न की घटनाए बहुत ही चिन्ता जनक व दुःखद है। अभी हाल ही में सुल्तानपुर के अधिवक्ता आजाद अहमद व जमालपुर अलीगढ़ के अधिवक्ता अब्दुल मुगीश की सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गयीं। प्रतापगढ व जौनपुर के अधिवक्ताओं के साथ उत्पीड़न की गम्भीर घटनाएं घटित हुई। जिससे सम्पूर्ण अधिवक्ता समाज मर्माहत व दुखी है व घोर आक्रोश व्याप्त है । घटना के सम्बन्ध में शासन एवं प्रशासन से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही प्रदेश सरकार से अपेक्षित है। ताकि समाज में कड़ा सन्देश जाए।

✍️ 18 साल बाद आया फैसला,लूट व हत्या का मामला

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  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता विश्राम यादव, जितेंद्र यादव (गुड्डू) एवं सहयोगी अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह और सुनील चौहान ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राकेश पाण्डेय की अदालत ने 18 वर्ष पूर्व दर्ज थाना भेलुपुर में लूट व हत्या के मामले में दो अभियुक्त विकास सिंह चौहान पुत्र अजीत सिंह निवासी छोहरा थाना जैतपुरा, जिला वाराणसी व अब्दुल मतीन पुत्र अब्दुल रउफ निवासी कच्चीबाग आजाद पार्क थाना जैतपुरा जिला वाराणसी को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता विश्राम यादव, जितेंद्र यादव (गुड्डू) एवं सहयोगी अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह और सुनील चौहान ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 11/12/2005 को वादी नन्दलाल सेठ पुत्र सम्भू सेठ निवासी नई बस्ती थाना लक्सा जिला वाराणसी द्वारा थाना भेलूपुर वाराणसी में तहरीर दिया गया कि प्रार्थी नन्दलाल सेठ पुत्र सम्भू सेठ, नई बस्ती थाना लक्सा जिला वाराणसी का निवासी हूँ। रानीपुर महमुरगंज स्थित मकान मे दिनांक 11.12.2005 को समय करीब 09.30 बजे रा...

✍️ दहेज हत्या के अभियुक्त हुए दोषमुक्त

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार चौबे व दीपिका चौबे ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अभियुक्त बैजनाथ सोनकर और तारा देवी निवासी गिलट बाजार थाना शिवपुर जिला वाराणसी को मारपीट व दहेज हत्या के प्रकरण के आरोप से बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार चौबे व दीपिका चौबे ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार थाना शिवपुर मे प्राथमिकी दर्ज कराई कि प्रार्थी कैलाश सोनकर पुत्र स्व० कतवारु सोनकर ग्राम लालपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का निवासी है। प्रार्थी अपनी लड़की सोनी सोनकर की शादी बैजनाथ सोनकर पुत्र सोती सोनकर पता गिलट बाजार थाना शिवपुर वाराणसी के साथ दि0 29/04/2013 को प्रार्थी के दरवाजे पर सम्पन्न हुई थी। लडकी की विदाई 30/04/2013 को हुई थी शादी के समय से ही दहेज की मांग को लेकर प्रार्थी की लडकी सोनी सोनकर को प्रताडित किया जाता रहा। दहेज की मांग 80000/- नगद व मोटर साईकिल, सोने की चैन, सोने की अंगूठी को लेकर पति बैजनाथ सोनकर ससुर सोती सोनकर, सास तारा देवी, देवर विश्वनाथ सोनकर व शिवनाथ सोनकर, ननद फूला...

✍️ गैर इरादतन हत्या के मामले में मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व मनीष गुप्ता ने पक्ष रखा।  वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकान्त शुक्ला की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त वसीम उर्फ बाबू पुत्र हबीबउल्लाह निवासी मकबूल आलम रोड, पक्की बाजार, खजुरी,थाना कैण्ट, वाराणसी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व मनीष गुप्ता ने पक्ष रखा। अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी द्वारा प्राथमिकी थाना कैण्ट पर दर्ज करायी गयी कि वादिनी व दानिश के मध्य दुकान की किरायेदारी को लेकर विवाद था। जब वह अपनी दुकान के सामने खड़ी होकर किराया मांगी तो दानिश,नफीस,बाबू दुकान से ही गाली-गुप्ता देते हुए भगा दिये और घर के अन्दर घुसकर दानिश, नफीस, सोनू, नसीम व बाबू अपने 5-6 साथियों के साथ गाली गुप्ता दिये व सज्जाद अहमद, फय्याज अहमद सैफ, जहान, नरगिस बानो को लाठी डण्डे और पत्थर से मारे-पीटे, जिससे काफी गम्भीर चोटें आई। जाते समय अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी भी दिये।

✍️दहेज हत्या में साक्ष्य मिटाने के मामले में अभियुक्त दोषमुक्त

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अशेष पांडेय ने पक्ष रखा वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने अभियुक्त मनोज कुमार सिंह पुत्र योगेंद्र प्रताप सिंह निवासी राम जगदीशपुर थाना चोलापुर जिला वाराणसी पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा 201 से दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अशेष पांडेय ने पक्ष रखा। 👉अभियाेजन के अनुसार वादी भोले दीक्षित ने दिनांक 03-02-2004 को थाना चोलापुर जनपद वाराणसी में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अकित कराने हेतु एक तहरीर दिया कि उसकी बहन गुड़िया की शादी करीब चार वर्ष पूर्व अभियुक्त तूफानी मिश्रा के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई थी और एक साल पहले गौना दिया था जिसमें उन लोगों के मांग के अनुसार पैसा व सामान दिया था। जब से शादी हुई तभी से तूफानी व उसकी माँ मुन्नी उसके घर आकर पैसे व गाड़ी की मांग किया लेकिन वादी गाडी देने में अक्षम था। दिनांक 01-02-2004 को करीब 12.00 दिन में उसके पास तूफानी की माँ पहुँची और बताई कि तुम्...

✍️ जानलेवा हमले के आरोपित को मिली जमानत

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  उधार लिया पैसा न देने पर पिस्टल से फायरिंग करने का आरोप अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।   वाराणसी:   प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने उधार लिए रुपए वापस न करने पर पिस्टल से जानलेवा हमला करने के मामले में इसी जनपद के थाना फूलपुर अन्तर्गत मरहथ निवासी आरोपित प्रवीण राय उर्फ डब्बू को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।  अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी घनश्याम मौर्या ने दिनांक 28 जुलाई 2023 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके गांव के बगल के गांव मलहथ के रहने वाले प्रवीण राय उर्फ डब्बू से उसने 75000/- रूपये उधार लिया था। जिसका वह दो लाख रूपये दे चुका है। इसके बावजूद 27 जुलाई 2023 को सुबह 6 से 7 बजे के बीच वादी के घर पर प्रवीण राय उर्फ डब्बू आये और गाली गलौज देने लगे। जब उसने विरोध किया तो वह बोले कि तुम्हारी औकात है कि हमारे खिलाफ बोलोगे, अभी साले एक लाख रूपये और दे...

✍️ आपराधिक न्यास भंग व धोखाधड़ी के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता व स्वतन्त्र कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा। वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुबाष चंद्र तिवारी की अदालत ने आपराधिक न्यास भंग व धोखाधड़ी व धमकी देने के मामले में अभियुक्त प्रशान्त कुमार शर्मा पुत्र स्व अभिमन्यु कुमार निवासी महमूरगंज थाना भेलूपुर जिला वाराणसी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ली।बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता व स्वतन्त्र कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा शिखा जायसवाल ने पुलिस थाना भेलूपुर, वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसने सोनारपुरा स्थित राधा रमन गेस्ट हाउस में लिफ्ट लगवाने हेतु प्रशान्त कुमार शर्मा से सम्पर्क किया और लिफ्ट लगवाने हेतु कुल मुबलिंग 8,04,000/-रूपया में तय हुआ। उसके द्वारा 6,00,000/- रूपया दिया गया जिसमें 3,00,000/- रुपया जरिए एकाउण्ट ट्रान्सफर के माध्यम से व मुबलिंग 3,00,000/- रुपया नगद दिया गया। प्रशान्त कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 24.02.2023 को लिफ्ट लगवाने के बाबत एक लिखा पढ़ी अपने कम्पन...

✍️ 12 अगस्त 2023 को विशेष लोक अदालत का आयोजन

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  NI ACT से सम्बन्धित वाद का होगा निस्तारण वाराणसी : NI ACT से सम्बंधित वादो का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 अगस्त 2023 को दीवानी न्यायालय परिसर वाराणसी में किया जायेगा।  इस बात की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश विजय कुमार विश्वकर्मा ने दी।  👉इस अवसर पर उन्होने बताया कि विशेष लोक अदालत मे एनआई एक्ट से सम्बंधित विभिन्न न्यायालयो में चल रहे वादों का अधिक से अधिक निस्तारण हेतु सुलह समझौते के आधार पर करायें जायेगे।

✍️ क्लीनिक में चोरी करने के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र एवं आलोक पाठक ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने डॉक्टर के क्लीनिक में ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में अभियुक्त राजू जायसवाल पुत्र भैया जी जायसवाल निवासी खालिसपुर कोनिया थाना आदमपुर जिला वाराणसी को जमानत दे दी।बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र एवं आलोक पाठक ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा डॉ. सुरेश शर्मा के द्वारा एक तहरीर थानाध्यक्ष मंडुआडीह को संबोधित करते हुए प्रस्तुत की कि लहरतारा देशी शराब ठेके के सामने वाली गली में स्थित मकान के भूतल पर एक कमरा किराये पर लेकर उसने अपनी क्लिनिक खोल रखी है। दिनांक 08/07/23 को दिन में 01 बजे उनके क्लिनिक बंद कर चले जाने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनकी क्लिनिक का ताला तोड़कर क्लिनिक के रेक में रखे रुपये चोरी कर लिए तथा जब शाम को 07 बजे अपनी क्लिनिक खोलने पहुंचा तो उसने पाया कि क्लिनिक का मुख्य दरवाजा टूटा है तथा अन्दर घुसने पर पाया कि मेज की रेक का ताला भी टूटा है तथा उसमे रखे...

✍️ कूटरचित दस्तावेज से जमीन हड़पने के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता स्वतंत्र सिंह और अशोक उपाध्याय ने किया। वाराणसी :सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़पने के मामले में अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामसुख निवासी ग्राम चाहीन थाना चोलापुर जिला वाराणसी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।  जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता स्वतंत्र सिंह और अशोक उपाध्याय ने किया। 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रामजीत सिंह ने थाना कैण्ट वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वादी द्वारा रमरजिया उर्फ रजिया पत्नी गंगा निवासिनी ग्राम लमही से मौजा बनवारीपुर परगना शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी की पुरानी आराजी नंबर 135/1, 136/1, 146/1 व 149 कुल 4 गाटा रकबा 1.38 डि० का पंजीकृत बैनामा दिनांक 23-08-1966 में कराया गया. जिसका नामान्तरण भी दिनांक 02-05-1969 को हुआ। जिसका बाद चकबन्दी नया आराजी नंबर 193 है। नये आराजी नंबर पर भी प्रार्थी व उसके वारिसानों...

✍️ POCSO ACT में अभियुक्त दोषमुक्त

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अभियुक्त की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अनिल गांधी ने पक्ष रखा। वाराणसी : विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अनिल गांधी ने पक्ष रखा। 👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि पीड़िता द्वारा घटना के समय आयु को साबित नही किया जा सका है। दाखिलशुदा शैक्षिक अभिलेख संदिग्ध है। परीक्षित साक्षी के द्वारा की गयी जिरह में साबित की गयी टी० सी० रजिस्टर, प्रवेश फार्म की प्रति के संबंध में घोर अनियमितताएं पायी गयी तथा उक्त अभिलेख संदिग्ध है तथा उनके आधार पर पीड़िता का आयु निर्धारण उचित नही है, साथ ही पीड़िता की आयु के अवधारण हेतु चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा आयु परीक्षण नही किया गया है, जिससे कि पीड़िता की आयु का निर्धारण संभव नही है। इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता घट...

✍️ एनडीपीएस एक्ट में एक वर्ष का कारावास

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने मध्यवर्ती क्वांटिटी के मादक पदार्थ के एक प्रकरण मे अभियुक्त गोविंदा पुत्र गंगाराम निवासी शिवपुरवा हरिजन बस्ती थाना सिगरा वाराणसी को एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत एक वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

✍️ एनडीपीएस में 10 वर्ष का कठोर कारावास

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियुक्त प्रदीप राय पुत्र अयोध्या राय निवासी जिला छपरा, बिहार को 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।प्रकरण के अनुसार अभियुक्त प्रदीप राय के विरुद्ध थाना जीआरपी कैंट, जिला-वाराणसी में पुलिस द्वारा स्वापक औषधि एवं मनोतेजक पदार्थ अधिनियम की धारा- 8/22(सी)के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई थीं।तथ्य के अनुसार दिनांक 19.10.2021 को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चेकिंग करते समय एक व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अचानक सकपका गया और तेजी से बाहर की तरफ तेज कदमों से भागने लगा शंका होने पर पुलिस दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर पानी की टंकी के पश्चिम साइड पर पकड़ लिया नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रदीप राय पुत्र अयोध्या राय निवासी जिला छपरा बिहार बताया। बरामदगी में उसके पास से नशीला पाउडर अल्प्राजोलाम मिला, पूछने पर बताया कि यात्रीयों...