Posts

Showing posts from February, 2024

✍️✍️ सेक्स रैकेट संचालक समेत तीन को मिली जमानत

Image
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा वाराणसी : सेक्स रैकेट संचालक समेत तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने लाइन बाजार, जौनपुर निवासी संचालक कवलजीत सिंह (सरदार), भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी सागर सेठ व उसके पिता प्रकाश सेठ को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार लंका थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि लंका थाना क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी ने एसीपी भेलूपुर को घटना की जानकारी देकर उक्त गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस के एक कमरे की तलाशी ली गई तो उसमें एक महिला व पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। वहीं दो अन्य कमरों की तलाशी लेने पर चार अन्य लड़कियां बरामद हुई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल फोन, नशीली दवाएं, गर्भनिरोधक समेत शक्तिवर्धक दवाएं बरामद हुई। पूछताछ में...

✍️✍️ गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी बरी

Image
  अदालत में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार गेठे ने पैरवी की वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना लंका मे दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी रामखेलावन पुत्र सीताराम निवासी हाजीमऊ थाना सतरीक जिला बाराबंकी को में मुकदमा अपराध संख्या 08/1990 में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार गेठे ने पैरवी की।  👉 प्रकरण के अनुसार थानाध्यक्ष/ उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह द्वारा थाना लंका जिला वाराणसी को लिखित तहरीर दी गई की भोला पांडेय व इसके दो अन्य साथी सोमेश, किशन गुप्ता व रामखेलावन उर्फ गुड्डू व इसके दोनों उपरोक्त साथियों का चोरी करने का सक्रिय गिरोह है जिसका मुखिया भोला पांडेय है वह एक गिरोह बंद तथा समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति हैं जो अपने सदस्यों के साथ अनुचित भौतिक आर्थिक लाभ के लिए घर का ताला तोड़कर कीमती बहुमूल्य सामानों की चोरी किया करता हैं वह नाजायज हथियार भी रखता हैं, उनकी अपराधिक कृत्यो से जनता में भय व्याप्त है।

✍️✍️ अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, ग्रामीण न्यायालय के गठन का मामला

Image
आजमगढ़ : ग्रामीण न्यायालय के विरोध में उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता का प्रांतीय सम्मेलन आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष महामंत्रीगण तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवम अधिवक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। इस मौके पर वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह (सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश) भी मौजूद रहे।  👉 हरिशंकर सिंह (सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश) ने कहा कि अधिवक्ताओं के समस्याओं के निवारण तथा निदान के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जाएगी व लड़ाई निर्णय निकलने तक लड़ी जाएगी।  👉 सम्मेलन में राजेंद्र सिंह (बार के वर्तमान अध्यक्ष), अशोक पांडेय (महामंत्री), आनंद कुमार श्रीवास्तव (मऊ के कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष) तथा अनिल कुमार तिवारी सहित हजारों की संख्या में अधिवक्तागण तथा पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

✍️✍️ डरा धमकाकर 50 लाख रंगदारी मांगने के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में संतोष कुमार सिंह व कौशल कुमार ने पक्ष रखा वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज डरा धमकाकर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में अभियुक्त प्रताप घोष पुत्र संजय घोष निवासी सरायनंदन खोजवा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में संतोष कुमार सिंह व कौशल कुमार ने पक्ष रखा।  👉 अभियोजन के अनुसार वादी अंकित मेहरा पुत्र सतीश मेहरा निवासी पंचशील नगर कॉलोनी महमूरगंज सिगरा वाराणसी ने थाना सिगरा में तहरीर दिया कि दिनांक 17.01.2024 को दो अज्ञात मोबाइल नंबर से वादी व उसकी पत्नी के नंबरों पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई तथा न देने पर वादी तथा उसके परिवार को गोली मारकर हत्या करने की बात कही गई।

✍️✍️ अपर न्यायालय ने आपराधिक निगरानी को किया निरस्त

Image
अदालत में आपराधिक निगरानी के खिलाफ अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार के द्वारा जोरदार बहस की गई वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 1813/2022 सूफी सैयद बदरुद्दीन बनाम सोनी व अन्य मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं.प्र.सं.में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 के विरुद्ध सत्र न्यायालय में प्रस्तुत आपराधिक निगरानी संख्या 435/2022 सूफी डॉक्टर मौलाना सैयद बदरुद्दीन बुखारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व तीन अन्य को निरस्त कर दी।  👉 अदालत में आपराधिक निगरानी के खिलाफ अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार के द्वारा जोरदार बहस की गई, जिस पर मनानीय न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना व पत्रावली अवलोकन कर अपराधिक निगरानी संख्या 435 सन 22 को निरस्त कर दी।

✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुनैद जाफ़री व सैय्यद असद ने पक्ष रखा वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/ एसटी) एक्ट के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने शकील उर्फ शेरा पुत्र कल्लू निवासी पक्कीबाजार थाना कैंट जिला वाराणसी को मारपीट व एससी/एसटी एक्ट के मामले में जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुनैद जाफ़री व सैय्यद असद ने पक्ष रखा।  👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा आतिश कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी मोहल्ला पक्की बाजार, चमरौटिया महाल, थाना कैन्ट जिला वाराणसी ने दिनांक 02.03.2019 को 19.14 बजे थाना कैन्ट जिला वाराणसी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी दुकान पर उसका छोटा भाई अमित कुमार दिनांक 02.03.2019 को करीब 1.30 बजे दिन में दुकानदारी कर रहा था तभी नासीर खांन उर्फ राजा, शहनवाज, शेरा आकर बेवजह गाली गलौज व चमार सियार की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उसके भाई अमित कुमार को मारने पीटने लगे। दुकान की चौकी वगैरह फेंक दिये, जिससे पान कत्थ, चूना बर्बाद कर दिये और मारने पीटने लगे। शोर गुल होने पर आसपास के बहुत से लोग आये और बीच बचाव किये। अभिय...

✍️✍️ CBA: 18 सूत्रीय मांग पर कार्य शुरू,डीएम को दिया था पत्रक

Image
वाराणसी : दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह व महामंत्री सुरेंद्रनाथ पांडेय के द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी को जनवरी माह में कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं व वादकरियो से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर 18 सूत्री मांगों का पत्रक दिया गया था ।  👉 पत्रकारवार्ता के दौरान सेंट्रल बार के महामंत्री सुरेंद्रनाथ पांडेय ने बताया कि उनके द्वारा 18 सूत्रीय मांग पत्रक दिया गया था, जिस पर क्रम संख्या 1,2,3,5,15 व 16 पर कार्य सुचारू रूप से संचालित है,कुछ पर कार्य हो चुके है कुछ अभी चल रहे है और बाकी पर होना बाकी है।  सीबिए द्वारा डीएम को दिए गए 18 सूत्रीय मांग  1.कलेक्ट्रेट परिसर की नियमित साफ-सफाई एवं कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शौचालय यूरिनल की साफ सफाई करने हेतु नगर निगम/ प्रधान नाजिर कलेक्ट्रेट परिसर वाराणसी को आदेशित/निर्देशित करना।  2. कलेक्ट्रेट परिसर में जीर्ण शीर्ण सड़क व नाली की मरम्मत कराई जाए ताकि सुचारू रूप से आवागमन व जल निकासी हो सके।  3.कलेक्ट्रेट परिसर में आज तक महिला वादकारी व महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय का निर्माण नहीं हुआ तत्काल महिला श...

✍️✍️ जमीन के बदले पैसे के गबन के आरोपीयो की जमानत अर्जी मंजूर

Image
  बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे एवं सहयोगी अधिवक्ता के रूप में आलोक सौरभ एवं अंकित ने पक्ष रखा वाराणसी : पैसे लेकर जमीन हड़पने के मामले मे आरोपी वरुण पाठक व अर्पित पाठक को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह की अदालत ने जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे एवं सहयोगी अधिवक्ता के रूप में आलोक सौरभ एवं अंकित ने पक्ष रखा।  👉वादी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में बताया गया की आरोपियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीको से भिन्न भिन्न तारीखो पर पैसा लिया गया। मगर जब जमीन रजिस्ट्री की बात आई तो मुकर गए और पैसा मांगने पर मारपीट करते हुए पैसा देने से मना कर दिया गया।  👉जबकि अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त और वादी के पुत्र द्वारा व्यापार चलता था पैसे का लेनदेन होता था जब पैसा ज्यादा हो गया और पैसा मांगा गया तो वादि के पुत्र के द्वारा अपनी मां को आगे करके तरह तरह धमकी देने लगा और पैसा देने से मना किया जाने लगा बाद में भिन्न भिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया ।

✍️✍️ ट्रैक्टर चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अमित चौरसिया, राहुल यादव एवं रजनीश यादव ने पक्ष रखा वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने अभियुक्त सोमारू यादव पुत्र सुक्खू यादव निवासी नौगढ़ थाना चकरघटटा जिला चंदौली को ट्रैक्टर चोरी के मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  👉अभियोजन के अनुसार वादी राजकुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना चौबेपुर पर दर्ज कराई गई कि वह ग्राम रुस्तमपुर का निवासी है वह अपना ट्रैक्टर यूपी 65 ई एन 4492 पावर ट्रैक ट्रॉली सहित पाल धर्म कांटा के सामने अपने आवास के सामने रोड के किनारे खड़ा किया था जिसे एक व्यक्ति दिनांक 11.01.2024 को रात्रि 11:00 कर कुछ मिनट पर चालू कर चोरी कर भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम सोमारू यादव बताया।  👉अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त को फर्जी ढंग से फसाया गया है अभियोजन कथानक मनगढ़ंत व काल्पनिक है। वह ट्रैक्टर चालक है और वादी का ट्रैक्टर चलाता था। जिसका कई महीनो का पैसा वादी के पास बाकी था मांगने पर वादी ने यह झूठा मुकदमा पंज...

✍️✍️ थानाध्यक्ष लंका को अग्रिम विवेचना का आदेश,पत्रकार से 96 लाख धोखाधड़ी का मामला

Image
  कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट किया निरस्त अदालत ने यह आदेश वादी मुकदमा पत्रकार डा. वरुण उपाध्याय द्वारा अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल की ओर से दिए गए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया वाराणसी : एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र का वाराणसी जनपद से प्रकाशन करने के नाम पर एक पत्रकार से धोखाधड़ी करते हुए 96 लाख रुपए हड़पने के मामले में अदालत ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर दी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में लंका थानाध्यक्ष को मामले की अग्रिम विवेचना करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश वादी मुकदमा पत्रकार डा. वरुण उपाध्याय द्वारा अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल की ओर से दिए गए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।  👉 प्रकरण के अनुसार नेवादा, सुंदरपुर (लंका) निवासी डा. वरुण उपाध्याय ने लंका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन अधिकार प्राप्त करने के नाम पर लल्लन कुमार मिश्रा व दीपक द्विवेदी के कहने व उन पर विश्व...

✍️✍️ घर में घुसकर आभूषण व नगद रुपए चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अमित कुमार बंटी ने पक्ष रखा वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश पांडे की अदालत में थाना शिवपुर में दर्ज घर में घुसकर आभूषण व नगद रुपए चोरी के मामले में अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम करगरी थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ बिहार हाल पता टकटकपुर थाना कैंट जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अमित कुमार बंटी ने पक्ष रखा।  👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी भाई लाल द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई की वीडियो कॉलोनी बड़ालालपुर चांदमारी वाराणसी में दिनांक 16-17 अगस्त 2023 की रात्रि में मकान के तृतीय तल पर चोरी की वारदात हुई। वादी की छोटी बहू की डिलीवरी 15 अगस्त 2023 को हुई थी डॉक्टर शैल सिंह के अस्पताल में जहां छोटे बेटे और बहू के रूम में कोई नहीं था जबकि नीचे के तल में परिवार सोया था नीचे मेंन गेट एवं तृतीय तल के सभी दरवाजे बंद थे चोरों ने छत के ऊपर से घटना को अंजाम दिया चोरों ने बहू का हार,हाथ का कंग...

✍️✍️ घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना के मुकदमो मे हुआ सुलह

Image
दोनो मामलों मे अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार पासवान ने दोनों मुकदमो मे पक्ष रखा वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह (द्वितीय) की अदालत मे माला देवी बनाम मंतोष यादव वगै में वादिनी माला देवी द्वारा दाखिल घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना के मुकदमो मे मजिस्ट्रेट के समक्ष सुलह कर लिया गया। 👉 बता दें कि वादिनी माला देवी पति मंतोष यादव द्वारा बहलफ् बयान दिया गया कि वादिनी अपने ससुराल वालों से विवाद की वजह से मंतोष, झुर यादव, मालती देवी, संतोष यादव व टीना उर्फ मीना के विरुद्ध परिवाद का मुकदमा दाखिल किया था जिसमें सुलह हो गई है,जिसकी वजह से अब वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है व मुकदमा वापस ले रही हैं। जिसपर मुकदमा को समाप्त किये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया। उपरोक्त मामलों मे अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार पासवान ने दोनों मुकदमो मे पक्ष रखा।

✍️✍️ हत्या के प्रयत्न के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
  बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एव अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज हत्या के प्रयत्न के मामले में अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम करगरी थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ बिहार, हाल पता अनौला टकटकपुर थाना कैंट जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्त द्वारा 75000 रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एव अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20.8.2023 को निरीक्षक सुनील कुमार सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी डोहरिया थाना मेजा जनपद प्रयागराज एसओजी प्रभारी कमिश्नरेट वाराणसी तथा उनकी टीम को कैंप कार्यालय के जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि शिवपुर थाना क्षेत्र के बीडीए कॉलोनी चांदमारी में एक घर में दो बदमाश घर ...

✍️✍️ विद्युत विभाग के कर्मचारी को 10वर्ष की कड़ी कैद व 4 लाख का अर्थदंड

Image
अभियोजन की तरफ से मुकदमें की पैरवी विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव व श्री राकेश रंजन त्रिपाठी,एडवोकेट (विद्युत विभाग) नें किया वाराणसी : विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अवनीश गौतम की अदालत ने एक करोड़ साढ़े 88 लाख रूपये गबन के मामले में विद्युत विभाग के रोकड़िया अभियुक्त रामजतन पटेल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कड़ी कैद और 4 लाख रूपये जुर्माने की सजा गुरुवार को सुनाई, अभियुक्त रोकड़िया (राजस्व), उ.प्र.पावर कार्पोरेशन लि.विद्युत वितरण खंड-द्वितीय, मुगलसराय में तैनात रहा,अभियुक्त रामजतन पटेल का दायित्व संग्रह किए गए राजस्व को कार्यालय के बैंक खातों में जमा कराना भी था किंतु अभियुक्त ने कूटरचित 16 बैंक जमा पर्चियां तैयार कर 1करोड़ 88लाख 50 हजार 749 रुपया राजस्व का गबन कर लिया, जिसकी विवेचना सिविल पुलिस थाना मुगलसराय द्वारा की गई थी और आरोप पत्र सी जे एम चंदौली की कोर्ट में प्रेषित किया गया था, किंतु गबन की गई धनराशि अधिक होने के कारण पुर्नविवेचना ई ओ डब्लू सेक्टर वाराणसी को सौंपी गई जिसकी विवेचना कर धारा-13(1)भ्र.नि.अधि. की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश न्यायालय में प्रेषित क...

✍️✍️ दहेज प्रताड़ना व छेड़खानी के मामले देवर को मिली अग्रिम जमानत

Image
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व पंकज यादव ने पक्ष रखा वाराणसी : भाभी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व उसके साथ अश्लील हरकत करने के मामले में देवर को राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज राकेश पाण्डेय की अदालत ने गणेश महाल, दशाश्वमेध निवासी विजय यादव उर्फ डब्लू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व पंकज यादव ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी का विवाह अजय यादव उर्फ बबलू के साथ 15 जून 2003 को हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति अजय यादव उर्फ बबलू, ससुर कैलाश नाथ यादव, जेठ बाबू यादव और देवर विजय यादव उर्फ डब्लू दहेज में उसके मायके का मकान अपने नाम करने के लिए दवाब बनाने लगे। जब उसने मना किया तो उसे मानसिक और शारिरिक रूप से प्रताडित करने लगे। इस दौरान पति समेत सब एक स्वर में बोले अपना मकान हमारे नाम करा दो तो तुम यहाँ रह सकती हो नहीं तो हम तुम्हें जान से मारकर खत्म कर देंगे तथा मकान कब्जा कर लेंगे। साथ ही गाली देते हुए अश्लील हरकत करने लगे।

✍️✍️ किशोर न्याय बोर्ड ने एक किशोर को किया दोषमुक्त और एक को दी जमानत

Image
""बचाव पक्ष किशोर x की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अमन राज गुप्ता व संदीप यादव ने पैरवी की"" वाराणसी : किशोर न्याय बोर्ड बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी के प्रधान मजिस्ट्रेट सुनिधि वर्मा व सदस्य की उपस्थिति में थाना सिगरा जनपद वाराणसी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 103/20 अंतर्गत धारा 417,420,406,411 भा.द.सं मे विधि विवादित किशोर x को अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किए जाने पर उपरोक्त मुकदमे मे किशोर x को दोषमुक्त कर दिया।  👉वही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा थाना रोहनिया मे दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 394/23 अंतर्गत धारा 411,414 भा.द.सं में अपचारी किशोर क् जरिए संरक्षिका माता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, किशोर के संरक्षक के द्वारा 25000 रुपए की दो प्रतिभूति व सामान धनराशि के निजी बंधपत्र इस शर्त का उल्लेख करते हुए की जमानत पर रिहा होने के पश्चात किशोर को अपनी संरक्षकता में रखेगा तथा किसी अविधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने देगा एवं नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराते रहेगा,किशोर को उसके संरक्षिका के सुप...

✍️✍️ बीएचयू सुरक्षाकर्मियों से मारपीट व बवाल के मामले में मिली जमानत

Image
अदालत में आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद तिवारी, विवेकानंद तिवारी व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा वाराणसी : सड़क हादसे में बीएचयू के मृत छात्र के अफवाह पर मुख्य चीफ़ प्राकटर कार्यालय में घुसकर तोडफ़ोड़ करने व गाली-गलौज करते हुए सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करने के साथ ही कुलपति आवास में घुसकर तोडफ़ोड़ करने व सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के मामले में आरोपित यशवर्धन राज पुत्र राजेश मिश्रा निवाशी दरभंगा बिहार को जमानत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने आरोपित द्वारा 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद तिवारी, विवेकानंद तिवारी व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार बीएचयू चीफ़ प्राकटर कार्यक्रम के सहायक सुरक्षा अधिकारी राकेश गुप्ता ने 18 फरवरी 2024 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 17 फरवरी 2024 को ब्रोचा छात्रावास के पास एक बाइक सवार सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। इस बीच यह अफवाह फैलने पर की...

✍️✍️ जैतपुरा: अधिवक्ता के साथ मारपीट, टैबलेट तोड़ना और जेब से पैसा निकालना पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज

Image
""पांच दिन बाद हुआ मुकदमा दर्ज"" वाराणसी : थाना जैतपुरा में 20 फरवरी 2024 को विवेक सिंह नामक व्यक्ति के ऊपर 323, 504,506,427,392 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। बता दे कि पीड़ित शुभम सोनकर जो पेसे से अधिवक्ता है। पीड़ित ने थाना जैतपुरा में तहरीर दी कि दिनांक 15 फरवरी 2024 समय लगभग शाम 7:00 बजे जलालीपूरा फाटक के पास अपने स्कूटी से कोनिया जा रहा था, क्रॉसिंग पर जाम लगा था, अचानक एक व्यक्ति प्रार्थी के स्कूटी में धक्का मारते हुए भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां देने लगा। प्रार्थी के मना करने पर वह आकर्षित हो उठा और गाड़ी से उतरकर प्रार्थी को स्कूटी से धकेल कर गिरा दिया और थप्पड़ व घुसो से मारने लगा। मौके पर कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान विपक्षी ने प्रार्थी का एस्सार कंपनी का टेबलेट मोबाइल भी तोड़ दिया और प्रार्थी के जब से 2000 रूपए भी छीन लिया और जाते-जाते अपना नाम विवेक सिंह गोलगड्डा ऑटो स्टैंड का संचालक बताया और कहा कि कभी दोबारा दिखे या पुलिस कंप्लेंट किया तो तुम्हें जान से मार देंगे।  👉बता दें कि प्रार्थी ने...

✍️✍️ नगद रुपए व आभूषण चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता कामेश्वरनाथ दीक्षित "किशन" व संतोष मिश्रा ने पक्ष रखा वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना राजातालाब में दर्ज नगद रुपए व आभूषण चोरी के एक मामले में अभियुक्त अनिल पटेल पुत्र महेंद्र पटेल निवासी ग्राम वीर सिंहपुर थाना राजातालाब को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता कामेश्वर नाथ दीक्षित "किशन" व संतोष मिश्रा ने पक्ष रखा।  👉अभियोजन के अनुसार वादी धनंजय सिंह पुत्र स्व गिरजा शंकर रोज की भांति दिनांक 6.1.2024 को शाम के समय घर का ताला बंद कर अपनी नानी के घर कल्याणपुर चला जाता है। दिनांक 7.1.2024 को उसके घर का दरवाजा खुला था तो उसके पड़ोस के रहने वाले सुरेश यादव ने उसे 3:30 बजे सुबह फोन करके बताया। तब वह अपने मकान पर आया तो मेन गेट का दरवाजा टूटा हुआ था, रूम के अंदर सामान बिखरा हुआ था, चेक किया तो 10000 रूपया व तीन चार आभूषण सोने चांदी के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया। जिसकी सूचना वादी ने 112 पर समय करीब 3:40 पर दिया। मौके पर पुलिस आ गई।  👉अभियुक्त की ओर से विद्वान अधि...

✍️✍️ ममता बनर्जी का अधिवक्ताओं ने फूंका पुतला

Image
वाराणसी : पश्चिम बंगाल के संदेशखली मे महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार तथा पत्रकारो के खिलाफ एफआईआर की घटनाओं को लेकर वाराणसी के अधिवक्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला लेकर पूरे कचहरी कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।  पुतले को जिलाधिकारी कार्यालय गेट पर अधिवक्ताओं द्वारा दहन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे।  जिसमें प्रमुख रूप से राजेश मिश्रा, विनोद पांडेय भैया जी, संजीवन यादव,श्रीप्रकाश शुक्ला, श्यामजी, राजेश तिवारी आमोद त्रिपाठी, सुरेंद्र सेठ, माधव पांडेय,नृपेंद्र सिंह नन्हे, अशीष सिंह, जियाउल अख्तर,केके सिंह, ज्ञान प्रकाश राय, विपुल पाठक आदि बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे।

✍️✍️ चोरी व छीने हुए 25 एण्ड्रायड मोबाइल बरामदगी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे मेहताब आलम ने पक्ष रखा वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने चोरी व छीने हुए 25 एण्ड्रायड मोबाइल बरामदगी के मामले में अभियुक्त करण सेठ उर्फ राकेश सेठ पुत्र आनंद सेठ निवासी शैलपुत्री मंदिर थाना जैतपुरा वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे मेहताब आलम ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मिथिलेश कुमार चौकी प्रभारी अपने अन्य सहयोगियों के साथ आशापुर चौराहे पर दिनांक 14.01.2021 को बात कर रहे थे कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी एक दूसरे की तलाशी लेकर मुखबिर के इशारे पर रंगोली तिराहे के पास मोटर साइकिल खड़ी कर आपस में बात कर रहे तीन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनका नाम पता पूछा गया जिसमें एक व्यक्ति ने अपना नाम करन सेठ उर्फ राकेश सेठ बताया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी लिये जाने पर उसके पास से एक अदद मोबाइल एण्ड्रायड बीवी 1819 रंग नेवी ब्लू तथा 24 अदद एण्ड्रायड फोन विभिन्न कम्पनियों के बरामद हुए। पकड़े गये तीनों व्यक्तियो से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि वह सारनाथ क्षेत्र व शहर के अन्...

✍️✍️ ऑपरेशन ब्लैड से हमला करने तथा एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संकल्प गुप्ता, मोहसिन खान एवं शिवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/ एसटी) एक्ट के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने ऑपरेशन ब्लैड से हमला करने तथा एससी/एसटी एक्ट के मामले में   अभियुक्त राजा उर्फ़ सरफराज पुत्र स्व रेयाजू निवासी बादशाह बाग थाना सिगरा जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संकल्प गुप्ता, मोहसिन खान एवं शिवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा।  👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा गोलू पुत्र जगदीश निवासी लल्लापुर थाना सिगरा जिला वाराणसी ने दिनांक 26.03.2020 को थाना सिगरा जिला वाराणसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 25.03.2020 को शाम 7.00 बजे शब्जी लेने जा रहा था कि पूर्व परिचित राजा पूछा कि कहा जा रहे हो तो वह कहा कि शब्जी लेने। तो राजा ने कहा कि मेरे लिये गुटखा लेते आना प्रार्थी द्वारा इन्कार करने पर उसको मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुये चमार सियार की जाति बताकर हाथ में लिये आपरेशन के ब्लेड से कहा कि तुम्हारा काम तमाम कर देते है और जान से मारने की नियत से ताबड़...

✍️✍️ सोलर ग्रीन के चेयरमैन की जमानत अर्जी मंजूर

Image
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे एवं सहयोगी अधिवक्ता के रूप में आलोक सौरभ ने पक्ष रखा   वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह की अदालत ने सोलर ग्रीन कम्पनी के चेयरमैन को छलकपट व धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे एवं सहयोगी अधिवक्ता के रूप में आलोक सौरभ ने पक्ष रखा।   👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया की अभियुक्त को स्थानीय पुलिस द्वारा साजिश कर फंसा दिया गया है जबकि अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया। अभियुक्त का 406,420 आईपीसी धाराओं में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त ने कभी भी किसी भी प्रकार से वादी मुकदमा के साथ अथवा उससे संदर्भित किसी व्यक्ति अथवा फर्म के साथ छल कपट धोखाधड़ी की घटना कारित नहीं किया। वादी मुकदमा व अभियुक्त के बीच जीएसटी बढ़ाने के कारण विवाद उत्पन्न हो गया। अभियुक्त द्वारा 85% कार्य पूर्ण कर लिया गया था और शेष कार्य करने हेतु इच्छुक है।

✍️✍️ कचहरी जिला पंचायत रोड को लेकर दिया पत्रक

Image
वाराणसी : जिला पंचायत रोड को लेकर अधिवक्ताओ व वादकारियों के परेशानी को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल जिला मजिस्ट्रेट के यहां ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात् जिलाधिकारी के नाजिर के माध्यम से वार्ता कर अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड वाराणसी से मोबाइल पर वार्ता कर तत्काल काम लगाने के लिए विरोध दर्ज कराया गया है। अधिशासी अभियंता द्वारा आज कल में जिला पंचायत रोड पर काम लगाने का आश्वासन दिया गया है।

✍️✍️ चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

Image
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व संतोष मिश्रा ने पक्ष रखा वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अभियुक्त अनिल पटेल पुत्र महेंद्र पटेल निवासी वीरसिंहपुर थाना राजातालाब वाराणसी को चोरी के एक मामले मे जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व संतोष मिश्रा ने पक्ष रखा।  👉अभियोजन के अनुसार वादी राहुल कुमार सिंह पुत्र स्व चिंतामणि सिंह अपने परिवार के साथ बनारस शहर करौदी चंदन नगर कॉलोनी में रहते हैं। अपने निवास पर बराबर आना-जाना रहता है। वादी विगत 25 दिनों के बाद दिनांक 28.01.2024 को दोपहर 2:30 बजे अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करने के लिए आए हुए थे, घर का मुख्य दरवाजा खोलने पर अंदर का हाल देख होश उड़ गया, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था,सभी कमरों में रखे बॉक्स,अटैची, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नगद एवं अन्य सामान चोर उठा ले गए। अंदर देखने पर पता चला कि चोर सीढ़ी के रास्ते अंदर प्रवेश कर चोरी को अंजाम दिया और पूरे घर को विधिवत खंघाला गया। चोरी किए गए सामानों में एलजी टीवी 32 इंच, डिश सेटअप बॉक्स, दो सोने की...

✍️✍️ भाजपा नेता हत्याकांड में शामिल आरोपित को मिली जमानत, ""पुलिस पर जानलेवा हमले का था आरोप""

Image
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मो. आसिफ व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा वाराणसी:  सिगरा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या में शामिल आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपित राहुल सोनकर को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मो. आसिफ व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा। 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह 16 अक्टूबर 2022 को पुलिस टीम को साथ लेकर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 12 अक्टूबर 2022 को शिवपुरवां, जयप्रकाश नगर में हुई हत्या में शामिल अभियुक्त सनबीम लहरतारा के आगे रेलवे क्रासिंग के पास से गुजरने वाला है। सूचना पर पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। उसी दौरान एक मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों को पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो चालक गाड़ी मोड़ कर वापस भागने का प्रयास किये, तभी बाइक अनियंत्रित हो...

✍️✍️ कलेक्ट्रेट परिसर न्यायालय के सामने गिरा पेड़ का डाल

Image
वाराणसी : आज दोपहर लगभग 1:30 बजे A.C.M द्वितीय न्यायालय के सामने कलेक्ट्रेट परिसर में तड़के दोपहर में पीपल के पेड़ की एक मोटी डाल गिरी। आने जाने वाले अधिवक्ता व वादकारी बाल बाल बचे। प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा बताया गया कि जिस वक्त डाल गिरी उस वक्त अधिवक्ता वहा से गुजर रहे थे। भीड़ कम होने की वजह से बड़ी दुर्घटना होते होते बचा।

✍️✍️ नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला, अभियुक्त को मिली जमानत

Image
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी व सैय्यद असद ने पक्ष रखा"" वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश देव कांत शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त सोनू उर्फ शकील पुत्र मसूल्ला निवासी-नदेसर, थाना-कैण्ट, जिला-वाराणसी को नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी व सैय्यद असद ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थिनी की पुत्री जिसकी उम्र 16 वर्ष है, कक्षा 10 की छात्रा है। दिनांक 19.07.2011 को प्रार्थिनी की पुत्री को दिन के समय लगभग 11 बजे सोनू पुत्र मसूल्ला बहला फुसला कर भगा ले गया। प्रार्थिनी ने अपनी लड़की की काफी तलाश कि, परन्तु नहीं मिली। प्रार्थिनी ने सोनू के पिता मसूल्ला व उसकी माता हुस्ना बेगम से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि शादी तो करना ही था, चली गई तो चली गई। सही नहीं बता रहे हैं। वादिनी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर विवेचक द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। 👉 अदालत में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि आवेदक को परेशान...