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Showing posts from May, 2025

✍️✍️ 65 लाख रुपए हड़पने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी । साड़ी कारोबार में साझीदार बनाने के नाम पर एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए लेने और बाद में उसमें से 65 लाख रुपए वापस करने और शेष रकम हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सिविल लाइंस, प्रयागराज निवासिनी आरोपिता पूजा ग्रोवर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी पियूष वर्मा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि वर्ष 2015 में उसके मित्र उमंग अपनी पत्नी पूजा ग्रोवर के साथ वाराणसी में एक पार्टी में आया था। बातचीत में उसने बताया कि वह सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में बड़ी साड़ी की दुकान का अधिष्ठाता है तथा उसे उसी एरिया में एक दूसरी साडी की दुकान खोलनी है तथा उसके लिए उससे कुछ आर्थिक सहायता चाहिए तथा वह उसके साथ पार्टनर के तौर पर रहेगा व उचित मूल्य लाभांश में से प्रदान करेगा...

✍️✍️ गंभीर आरोपों से बरी हुआ अभियुक्त: अदालत ने पिंटू बिंद को संदेह का लाभ देते हुए किया दोषमुक्त

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वाराणसी । अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज एक गंभीर मामले में आरोपी पिंटू बिंद पुत्र महेन्द्र बिंद, निवासी शिवदासपुर (बिंद बस्ती), थाना मंडुवाडीह, को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 376, 511 के तहत दर्ज केस में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से किया गया प्रभावी पक्ष-प्रतिनिधित्व👇 इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता परमानंद तिवारी, अधिवक्ता अमित त्रिपाठी बंटी, विवेकानंद तिवारी और अमित पांडेय ने सशक्त पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया। अभियोजन पक्ष का कथन👇 पीड़िता श्रीमती पूनम, पत्नी गणेश राजभर, निवासी शिवदासपुर (बिंद बस्ती) थाना मंडुवाडीह, ने आरोप लगाया था कि 1 दिसंबर 2021 की रात लगभग 12 बजे जब उनके पति ड्यूटी पर थे, उसी दौरान पड़ोस का पिंटू बिंद उनके कमरे में गलत नीयत से घुसा और छेड़छाड़ व बलात्कार का प्रयास किया। उनके शोर मचाने पर उनके जेठ व अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और अभियुक्त को पकड़ लिया। पुलिस को सूचित किया ...

✍️✍️ तीन आपराधिक मामलों में आरोपी विशाल मौर्या को मिली जमानत, सत्र न्यायालय का आदेश

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वाराणसी । सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने ग्राम भोहर थाना चोलापुर निवासी विशाल मौर्या को लूट और हत्या के प्रयास सहित तीन गंभीर मामलों में जमानत प्रदान कर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश थाना बड़ागांव और थाना मंडुवाडीह में दर्ज मामलों में सुनवाई के दौरान पारित किया गया। ""विशाल मौर्या की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता बटुक नाथ मौर्य तथा उनके सहयोगी अधिवक्तागण बृजेश कुमार सिंह, रितेश मौर्य, प्रमोद कुमार यादव व अजीत कुमार गिरी ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार तीनों मामलों का संक्षेप विवरण: 1. थाना बड़ागांव मामला (दिनांक 21-03-2025): ग्राम सिसवा निवासी हीरावती देवी के साथ एक अज्ञात युवक ने गले से सोने की चेन लूट ली। अगले दिन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और नहर रोड पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त विशाल मौर्या को पकड़ने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और गिरफ्तार किया गया। 2. थाना मंडुव...

✍️✍️ पिता की रहस्यमयी मृत्यु और संपत्ति पर कब्जे का आरोप, अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

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वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दशाश्वमेध थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि पूनम देवी उर्फ पूर्णिमा पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित गंभीर आरोपों पर समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित की जाए। ""पीड़िता पूनम देवी ने अपने अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव एवं संजय कुमार विश्वकर्मा के माध्यम से अदालत में धारा 173(4) बीएनएसएस अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था"" 👉 प्रार्थना पत्र में पूनम देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता स्व. रामाशंकर पाण्डेय, जो दशाश्वमेध क्षेत्र में अपने पुश्तैनी मकान में निवास करते थे, की मृत्यु 15 दिसंबर 2024 को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। उन्हें पड़ोसी से आधी रात को फोन द्वारा पिता की मृत्यु की सूचना मिली, लेकिन उनके पट्टेदारों ने न केवल उन्हें सूचना देने में विलंब किया, बल्कि आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। 👉 पीड़िता का आरोप है कि उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ थे और उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गैरमौजूदगी ...

✍️✍️ युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव समेत दो को मिली अग्रिम जमानत

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 ""प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़ एवं पीएम के फोटो पर मिट्टी फेंकने का आरोप"" वाराणसी । युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जुलूस निकाल कर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़ एवं पीएम के फोटो पर मिट्टी फेंकने के आरोप में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंचल शर्मा एवं कैंट विधानसभा अध्यक्ष धीरज सोनकर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्हें सूचना मिली कि युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 23 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री के संसदीय ...

✍️✍️ विवाहिता ने पति और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी का लगाया आरोप

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वाराणसी :  औरंगाबाद निवासी शैलवी यादव ने अपने पति रोशन यादव और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि शादी के दूसरे दिन से ही उसे दहेज को लेकर ताना मारा जाने लगा और लगातार मारपीट की जाती रही। शैलवी यादव का आरोप है कि पति और उनके परिवारजन बार-बार मायके से पैसे मंगवाते थे और विरोध करने पर उसके साथ बर्बरता की जाती थी। 17 मई को उसे गर्भवस्था की स्थिति में बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसे व गर्भस्थ शिशु को गंभीर चोटें आईं। पीड़िता के अनुसार, उसे मोबाइल रखने या घरवालों से बात करने नहीं दी जाती थी। इतना ही नहीं, जबरन नचवाकर वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई।  हालत बिगड़ने पर पीड़िता के भाई ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद उसे मायके भेजा गया। मामले की सूचना चेतगंज व कोतवाली थाने में भी दी गई। 25 मई को थाने में दोनों पक्षों की मौजूदगी के बाद, बाहर निकलते समय पति द्वारा दोबारा धमकाया गया कि यदि शिकायत की गई तो झूठे लूट और मारपीट के केस में फंसा दिया जाएगा। पीड़ि...

✍️✍️ ट्रक पर फर्जी नंबर लगाकर माल तस्करी के मामले में तीन आरोपीगण दोषमुक्त

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वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक चौधरी की अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज ट्रक पर फर्जी नंबर लगाकर माल तस्करी के एक मामले में आरोपीगण कैलाश नाथ यादव, राकेश सिंह उर्फ पप्पू व उदयभान सिंह (मृतक दौरान मुकदमा) को मुकदमा संख्या 393/2012, मु. अ. सं.197/1995 में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""आरोपीगण कि ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया ने पैरवी की"" 👉 संक्षेप में अभियोजन के अनुसार दिनांक 13.11.1995 को समय करीब 21.30 बजे रात स्थान ग्राम चित्रसेनपुर जी. टी रोड होटल सभाजीत सिंह थाना मिर्जामुराद वाराणसी पर ट्रक पर फर्जी नम्बर लगाकर उसमें माल लोड करके माल को बेचने के लिए अभियुक्तगण जा रहे थे, होटल मालिक सभाजीत सिंह द्वारा बताया गया कि अभियुक्तगण वहां पर बैठे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो चारपाई पर बैठे व्यक्ति वहां से भागने लगे जिन्हें कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया।

✍️✍️ नगर निगम के सुपरवाइजर की अंतरिम जमानत स्वीकृत,दलित उत्पीड़न का मामला

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वाराणसी । पुरानी रंजिश को लेकर दलित युवक पर पिस्टल से हमला कर गंभीर रूप से मारने-पीटने के मामले में नगर निगम के सुपरवाइजर को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित सुपरवाइजर अनिकेत उपाध्याय को 25-25 हजार किब्डो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने आरोपित की नियमित जमानत के लिए अगली तिथि 5 जून नियत कर दी।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एमए समाज शास्त्र के छात्र अश्वनी सोनकर ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रतिदिन की भाँति वह घटना वाले दिन भी विश्वविद्यालय गया। इस बीच आयुष यादव बीए द्वितीय वर्ष, अनुराग राय, अनिकेश उपाध्याय (मोहित) मेरे साथ जातिसूचक अभद्र भाषा का उपयोग प्रतिदिन की तरह करने लगे। इस दौरान 29 जनवरी 2021 को समय लगभग 3 बजे वह जब वह अपने साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ विश्वविद्यालय से घर जा रहा था। इसी दौरान...

✍️✍️ अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 7 वर्ष का कारावास

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वाराणसी । फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने शादी का झाँसा देकर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को दण्डित किया है। अदालत ने मिनवा (गोरखपुर) निवासी अभियुक्त दुर्गाशंकर उर्फ आदित्य को सात वर्ष की कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी दिया है।   ""अदालत में वादिनी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अभियोजन प्रार्थिनी लखनऊ में बी०एस०सी० नर्सिंग का कोर्स कर रही है। अकेले ही नर्सिंग होस्टल में रहती है। दुर्गाशंकर उर्फ आदित्य निवासी मिनवा साकिन थाना-सहजनवा जिला गोरखपुर हालपता-गोमती नगर लखमऊ में रहता है। वह गोरखपुर में आईटीआई का छात्र है। लखनऊ में प्रार्थिनी के दोस्त नीलम के पास आता जाता है। उसी ने उसका परिचय प्रार्थिनी से कराया। इसके बाद दुर्गाशंकर प्रार्थिनी से मिलने लगा और प्रार्थिनी से श...

✍️✍️ भोजूबीर: देह व्यापार मामले में एक अभियुक्त की जमानत मंजूर

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वाराणसी : शिवपुर थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए देह व्यापार रैकेट के भंडाफोड़ मामले में गिरफ्तार अभियुक्त सक्षम को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।  ""इस मामले में सक्षम की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता बटुक नाथ मौर्य और सहयोगी अधिवक्ता रितेश मौर्य, अजित कुमार गिरी व प्रमोद कुमार यादव ने अदालत में बचाव पक्ष रखा"" 👉 गौरतलब है कि 18 मई 2025 को पुलिस ने भोजूबीर तिराहे स्थित एक मकान में चल रहे अनैतिक व्यापार का खुलासा किया था, जिसमें नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 18 मई 2025 सारनाथ कमिश्नरेट के सहायक पुलिस आयुक्त विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने आज शिवपुर थाना क्षेत्र के भोजूबीर तिराहे स्थित एक मकान में चल रहे देह व्यापार के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से तीन महिलाओं और छह पुरुषों सहित कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, मुख्य आरोपी अनुराग सिंह और उनकी पत्नी खुशी सिंह फरार होने में ...

✍️✍️ नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के मामले में अभियुक्त को दस साल की कठोर कारावास की सजा

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  वाराणसी:   अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौदहवां श्रीमती संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के मामले में अभियुक्त राजेश उर्फ बैगा पुत्र बालकिशन निवासी सिविल लाइन चर्च के पास, थाना सिविल लाइन जिला प्रयागराज को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 /22 के तहत दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है तथा अर्थ दंड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। ""अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं सुनील कुमार सिंह द्वारा जोरदार ढंग से पैरवी की गई थी"" 👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 07 जनवरी 2019 को उप निरीक्षक श्याम बिहारी सिंह द्वारा सर्कुलेटिंग एरिया स्थित कैंट वाराणसी के प्लेटफार्म नंबर 5 के पश्चिमी छोर पर स्थित नेम प्लेट के पास से अभियुक्त राजेश उर्फ बैगा को मुखबिर खास की सूचना पर नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के साथ समय 04:40 बजे गिरफ्तार कर अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया था।

✍️✍️ बार काउंसिल के को-चेयरमैन को दिल्ली हाइकोर्ट से राहत मिलने पर अधिवक्ताओं में हर्ष

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    ""वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व विवेक शंकर तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मिठाई खिलाकर दी बधाई""  ""दिल्ली हाइकोर्ट से स्टे मिलने पर वाराणसी कचहरी में जश्न का माहौल"" वाराणसी । बार कौंसिल ऑफ इंडिया के को-चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी के निष्कासन मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसकी जानकारी मिलने पर मंगलवार को दीवानी कचहरी परिसर वाराणसी में जश्न का माहौल रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव एवं विवेक शंकर तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बीसीआई के को-चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी के चौकी पर पहुंचकर अधिवक्ता हित की लड़ाई में मिली इस बड़ी जीत के लिए उन्हें बधाई दी। इस दौरान अनुज यादव ने श्रीनाथ त्रिपाठी को मिठाई खिलाकर उन्हें उनके इस जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बनारस बार के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अनुज यादव ने कहा कि श्रीनाथ त्रिपाठी सदैव अधिवक्ता हित के लिए लड़ते रहे हैं। उन्हें जिस प्रकार मनमाने ढंग से निष्कासित किया गया था, वह निर्णय पूर्णतया अव्यवहारिक था। दिल्ली हाइकोर्ट ने भी इस निर्णय को सही न मानते हुए बीस...

✍️✍️ चैन स्नैचिंग व बाइक सवार द्वारा मोबाइल छिनने का मामला, जमानत मंजूर

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  वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज दो अलग-अलग अपराध संख्या चैन स्नैचिंग व चलते बाइक से मोबाइल छिनने के दोनों मामले में यीशु कन्नौजिया की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 दिनांक 24 मार्च 2025 अपराध संख्या 92 सन 2025 अंतर्गत धारा 304 बीएनएस थाना सिगरा में पंजीकृत अभियोजन के अनुसार माधुरी मौनिका अदारी, विशाखापत्तनम, आंध्रप्रदेश के द्वारा थाने में तहरीर दिया गया कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक भक्ति यात्रा पर वाराणसी पहुंची दिनांक 02/03/25 को लगभग 8:19 बजे कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी के सामने रोड क्रॉसिंग पर लौटते समय (पुल के नीचे) जब मैं सड़क पर आने वाले वाहनों को देखकर रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पार कर रही थी, तो एक अज्ञात व्यक्ति ने मेरी सोने की चेन (काले मोतियों के साथ एक सुनहरा लॉकेट) छीन ली और विपरीत दिशा में भाग गया। जब मैंने जोर से चिल्लाया, तो मेरे पति दौड़े और उसे पकड...

✍️✍️ प्रतिबंधित प्रजातियों के पक्षियों को कैद कर व्यापार करने का मामला, कोर्ट से मिली राहत

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना वाराणसी रेंज जनपद वाराणसी में दर्ज वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित प्रजातियों के पक्षियों को कैद कर व्यापार करने के एक मामले में सलेमपूरा बहेलिया टोला मैदागिन थाना आदमपुर निवासी मोहम्मद हारुन खान पुत्र याकूब खान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रणविजय मौर्या की ओर से एक लिखित तहरीर संबंधित प्रभारी अधिकारी थाना वाराणसी रेन्ज को दी गयी। फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 28.04.2025 ई. को विश्वस्त सूत्रों के आधार पर कि मोहल्ला बहेलिया टोला में थाना आदमपुर के अन्तर्गत अवैध रूप से पक्षियों का व्यापार खरीद-फरोक्त जारी है, उक्त सूचना पर विश्वास कर प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम आपस में राय मशविरा कर स्थानीय पुलिस के सहयोग क...

✍️✍️ जानलेवा हमले का मामला, अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज क्रिकेट मैच के दौरान हुए जानलेवा हमले के एक मामले में अभियुक्त को जरिए संरक्षक एवं पिता कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना रामनगर में तहरीर दिया कि वादी राजनरायन यादव का भांजा सोनू यादव दिनांक 30-12-2024 को समय 2:00 बजे दिन में दुर्गा मंदिर के पास मैदान में किकेट बैठकर देख रहा था। वह यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैच देखने जाता था, जिसको अभियुक्तगण दिलीप यादव, आकाश यादव, पियुष यादव, सोलू यादव, शिवम् यादव व एक अन्य अज्ञात एकाएक गोलबन्द होकर वहाँ पर आये तथा लाठी, डण्डा व लोहे के राड से जान से मारने की नीयत से वादी के भांजे सोनू यादव के सर पर मार दिये, जिससे वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया तथा उसको लात व मुक्का से भी मारे और मरा हुआ समझ कर अभियुक्तगण मौके से भाग गए। 

✍️✍️ फर्जी मुख्तारनामा के आधार पर सट्टा की जमीन विक्रय करने का आरोप

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  ""धोखाधड़ी व कूटरचना के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश"" वाराणसी । धोखाधड़ी व कूटरचना करते हुए फर्जी मुख्तारनामा दिखा कर मां द्वारा पूर्व में सट्टा की हुई जमीन का विक्रय करने के मामले में अदालत ने इटही, मरूई (राजातालाब) निवासी आरोपित दयाशंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश रोहनिया पुलिस को दिया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने यह आदेश कृष्ण कुमार सिंह की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया।  ""वादी मुकदमा कृष्ण कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव व संदीप यादव के जरिए अदालत में बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था"" 👉 आरोप था कि इटही, मरूई (राजातालाब) निवासिनी मुलिया देवी से रोहनिया स्थित खनाव में 8 मार्च 2013 में सुरेंद्र कुमार सिंह के हक में 12 बिस्वा जमीन रजिस्टर्ड सट्टा किया था। जिसके उपरांत सुरेंद्र कुमार सिंह ने उक्त सट्टा की जमीन वादी मुकदमा कृष्ण कुमार सिंह को 28 फरवरी 2018 को मुलिया देवी की पुष्टि से संपूर्ण आराजी रजिस्टर्ड सट्टा कर दिया। साथ ही 21 फरवरी 202...

✍️✍️ 50 हजार रुपए हड़पने व छेड़खानी कर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अंतरिम जमानत स्वीकृत

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वाराणसी : सिविल जज (जू. डी.) षष्ठम की अदालत ने थाना जंसा में दर्ज 50 हजार रुपए हड़पने व छेड़खानी कर आपत्तिजनक पोस्ट करने के एक मामले में अभियुक्त मनीष कुमार पाण्डेय कि ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। "" अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार व वीरेंद्र प्रताप ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी ने थाना जंसा, वाराणसी में तहरीर दिया कि वह सेन्ट्रो कार (UP65DV1403) की पंजीकृत वाहन स्वामीनी है, वह गाड़ी की सर्विस व क्लेम कृष्णा हुण्डई (प्लाट नं0 97-98-शिवदासपुर, डी०एल० डब्लू रोड लहरतारा, बौलिया वाराणसी उ0प्र0-221002) में करवाती है। मनीष कुमार पाण्डेय कृष्णा हुण्डई में काम करता है जो कि इन्श्योरेन्स व एकाउन्टेन्ट का कार्य सम्भालता है। मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उसकी गाडी मे 50000 हजार रुपए का खर्च आयेगा, जिसके लिए उसने 50000 रूपये कैश मनीष कुमार पाण्डेय को दिए। बाद में पता चला कि उसकी गाड़ी का क्लेम इन्श्योरेन्स कम्पनी से डाड्रेक्ट हो जायेगा। उसक...

✍️✍️ प्रधानमंत्री के कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़ एवं पीएम के फोटो पर मिट्टी फेंकने का आरोप ,युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी । युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जुलूस निकाल कर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़ एवं पीएम के फोटो पर मिट्टी फेंकने के आरोप में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह एवं उपाध्यक्ष अभिजीत तिवारी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण व फौजदारी अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्हें सूचना मिली कि युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 23 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इस सूचना पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल के साथ गुरुधाम चौराहे पर बैरियर लगाकर मौजूद थे। उसी दौरान दोपहर 12:15 बजे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध...

✍️✍️ षड्यंत्र व धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज व एससी/एसटी एक्ट के मामले में जमानत अर्जी निरस्त

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज षड्यंत्र व धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज व एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में ग्राम लालपुर चांदमारी थाना शिवपुर निवासी अभियुक्त त्रिलोचन यादव पुत्र स्व राजनाथ यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व विकास सिंह ने किया"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा द्वारा इस आशय की तहरीर क्षेत्राधिकारी, कैण्ट, वाराणसी को दी कि वादिनि मीरा कुमारी पत्नी मनीष कुमार पंकज के पति को दिनाक 07/07/2015 को चार भाई बेचन यादव, त्रिलोचन यादव छोटेलाल व बच्चे लाल के द्वारा 2108 वर्ग फीट की रजिस्ट्री आराजी न० 520 में की गयी जो कि 36 लाख रुपये में किया गया था। जिसमे नौ लाख पचास हजार रुपया एकाउण्ट में और बाकी छब्बीस लाख पचास हजार रुपया लोन के द्वारा दिया गया जब मनीष कुमार पंकज ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया तो उन्हें पता चला कि ये जमीन किसी और की है। आराजी न० 520 में इन चारों भाईयों का...

✍️✍️ धोखाधड़ी कर लाखों के जेवरात हड़पने के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी । लाखों रुपए मूल्य के चांदी के जेवरात खरीदने के बाद धोखाधड़ी करते हुए उसका भुगतान न करके उसे हड़प लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने राजा दरवाजा, चौक निवासी आरोपित ओमप्रकाश कसेरा को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मुन्ना लाल सेठ ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रेशम कटरा चौक में गौरव ज्वैलर्स के नाम से चांदी के गहनों का होल सेल का व्यापार है। इस दौरान उसका गहनो के व्यापारी ओम प्रकाश कसेरा एवं उनके पुत्र राहुल कसेरा से व्यापारिक सम्बन्ध रहा और वे लगातार प्रार्थी से चांदी का गहना क्रय करते थे। इसी क्रम में ओम प्रकाश कसेरा व राहुल कसेरा 10 अगस्त 2021 को उसकी दुकान पर आये और 26.169 किलोग्राम चांदी रुपये 999996.00 रुपये का क्रय किया और कहा कि कल आयेंगे आज और कल के सामानो की भुगताना कल ही क...

✍️✍️ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला, जमानत अर्जी निरस्त

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वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना फूलपुर में दर्ज शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के एक मामले में जंगलपुर (कटिरावं) थाना फूलपुर निवासी अभियुक्त अशोक कुमार पटेल पुत्र काशीनाथ पटेल कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा, सत्येंद्र कुमार राय, दीपक राकेश दुबे व नावेद अहमद ने किया"" 👉 संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया तथा दिनांक 28.12.2024 की रात्रि लगभग 11.00 बजे उसके घर में घुसकर कमरे में आकर वादी मुकदमा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया तथा वादी मुकदमा व उसके पिता से मार पीट की, गाली गलौज किया।

✍️✍️ राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर हुई सुनवाई

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वाराणसी । विगत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में विचाराधीन इस मामले में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने याचिकाकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल की है। जिस पर सुनवाई के दौरान इस आपत्ति के खिलाफ अपनी प्रति आपत्ति दाखिल करने के अदालत से वादी की ओर से समय देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया। जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 जून मुकर्रर कर दी। 👉 बता दें कि गत बीते वर्ष के सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजि...

✍️✍️ पति द्वारा दाखिल तलाक के मुकदमे को लड़ने के लिए पत्नी को वाद खर्च देने का आदेश

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  वाराणसी :  परिवार न्यायालय तृतीय डॉ अनामिका चौहान की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए तलाक के एक मुकदमे में पत्नी को मुकदमा लड़ने व अपना पक्ष रखने के लिए पति को वाद खर्च देने का आदेश दिया। मामले के अनुसार पति सूरत सिंह रावत ने अपनी पत्नी कविता कुमारी के विरुद्ध 2019 में तलाक का मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया हैं जिसमें की उसकी पत्नी कविता कुमारी को जवाब दाखिल करना था परंतु उसके पास पैसा ना होने के कारण वह अपने मुकदमे में उचित पैरवी नहीं कर पा रही थी। जिसके लिए उसने माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव व संजय कुमार पटेल के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया जिस पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि पति सूरत सिंह रावत द्वारा तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया है और कविता कुमारी उसकी पत्नी है इसलिए उसे अधिवक्ता रहकर अपना पक्ष रखने हेतु ₹15000 एक मुस्त अधिवक्ता फीस व वाद हेतु दिया जाए तथा मुकदमे में पैरवी हेतु उसकी पत्नी कविता कुमारी के न्यायालय में आने जाने के लिए प्रत्येक तिथि पर ₹500 उसे दिया जाए। कविता कुमारी को अपने पति से एक पुत्री भी है और उसे भरण ...

✍️✍️ थाना प्रभारी लालपुर-पांडेयपुर पर जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी । वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर थाने के थाना प्रभारी पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने पहड़िया, सारनाथ निवासी आरोपित विशाल जायसवाल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार उपनिरीक्षक विद्या सागर ने 30 अप्रैल 2025 को लालपुर-पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह और थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपने सिपाहियों के साथ पहड़िया चौराहे पर पैदल गश्त व यातायात व्यवस्था में मौजूद थे, तभी सूचना मिली कि अशोक बिहार फेज-2 जाने वाले रास्ते के पास कुछ लड़के शराब पीकर गालीगलौज कर रहे है। सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर बीचबचाव करने लगे, तभी शराब पीए हुए 7-8 की संख्या में लोग जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। इस हमले में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह के सिर में पत्थर से गम्भीर चोटें...

✍️✍️ जल निगम कर्मचारी को सेवानिवृत्ति तिथि से पेंशन दिए जाने का आदेश

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""याची के प्रार्थना पत्र पर 3 महीने में प्रबंध निदेशक (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ निर्णय ले- हाइकोर्ट"" वाराणसी : याची महेश प्रसाद गुप्ता निवासी तेलियानाला वाराणसी सेवानिवृत्ति संगणक गंगा प्रदूषण नियंत्रण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी के 10 वर्ष पश्चात भी उचित पेंशन निर्धारण करके सेवानिवृत्ति तिथि वर्ष 2009 से सेवानिवृत्ति से संबंधित समस्त भुगतान दिए जाने के संदर्भ में इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की।याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट के समक्ष दलील दी की यांची 2009 में याची सेवानिवृत्ति हुआ था जबकि यांची को वर्ष 2013 से पेंशन से संबंधित अन्य देयको का भुगतान दिया गया । यांची 76 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है वर्तमान समय में बीमार है याची के सेवानिवृत्ति के पश्चात वर्ष 2009 से 2013 तक सेवानिवृत से संबंधित समस्त देयको के भुगतान मय ब्याज के लिए कई बार प्रबंध निदेशक ग्रामीण उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन आज तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ। 👉  जल निगम की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया औ...

✍️✍️ गैर-इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना-फूलपुर में दर्ज गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में मौजा नान्हूपुर बरही कला थाना फूलपुर निवासी अभियुक्त राजकुमार पुत्र फूलचन्द की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया"" 👉 संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी सन्दीप पुत्र स्व० राजमन सोनकर ग्राम कठिराव थाना फूलपुर जनपद वाराणसी ने थाने में तहरीर दिया कि वादी का भाई मन्दीप सोनकर दिनाँक 01-02-2025 को घर से नेवडिया, थाना नेवडिया, जनपद जौनपुर जा रहा था कि रास्ते में ग्राम सभा नान्हूपुर थाना फूलपुर जनपद वाराणसी के पास नहर के किनारे प्लास्टिक की पाइप होने के कारण वादी के भाई के मोटर साईकिल से मिठाई लाल को मुठियाँ लगने से गिर गया। तब विपक्षीगण राय साहब, रोहित, अरविन्द व विवेक द्वारा मौके पर पहुँच कर वादी के भाई को बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया और विपक्षी के इलाज लिए 2500 रुपए लिये। किसी माध्यम से वादी को पता चला तो वह मौके पर जाकर अपने भाई...

✍️✍️ आभूषण व 45 हजार रुपए चोरी का मामला, कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती पूनम पाठक कि अदालत ने थाना दशाश्वमेघ में दर्ज घर का ताला तोड़कर आभूषण व नकद चोरी के एक मामले में अगस्तकंडा, थाना दशाश्वमेघ निवासी बाबू उर्फ प्रकाश यादव पुत्र गौरी सरदार यादव कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव, संजय कुमार विश्वकर्मा व प्रदीप कुमार यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा ने थानाध्यक्ष दशाश्वमेध जिला वाराणसी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादी 28 नवम्बर 2012 की रात अपनी भांजी की शादी में कबीरचौरा गया था। पूरे परिवार के साथ शादी से वापस देर रात लगभग 1:00 बजे आया तो घर के दरवाजे पर जो ताला लगा था टूटा हुआ था। वादी ने इसकी सूचना अपनी बड़ी बहन मीना देवी को दी। बहन के पहुंचने पर जब वादी ने घर के अन्दर प्रवेश किया तो पाया कि घर के दूसरे तल पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब प्रार्थी ने सामान की जांच पड़ताल की तो पाया कि घर से एक गले का हार सोने क...

✍️✍️ बाल न्यायालय ने बाल अपचारी को संरक्षिता माता के संरक्षण में अवमुक्त करने का दिया आदेश

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वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (पाक्सो)/ बाल न्यायालय अजय कुमार तृतीय की अदालत ने नगर के भेलूपुर थाना अन्तर्गत तुलसीपुर, महमूरगंज निवासी बाल अपचारी की किशोर न्याय बोर्ड, वाराणसी की खारिज अपील को स्वीकार करते हुए आरोपी बाल अपचारी को उसकी संरक्षिका माता /अपीलार्थी को पचहत्तर हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू के साथ, अदालत द्वारा निर्धारित शर्तो पर आरोपी बाल अपचारी को उसके संरक्षिका माता /अपीलार्थी के संरक्षण में अवमुक्त करने का आदेश जारी किया गया है।   👉 ""वाद मे आरोपी की ओर से पैरवी फौजदारी अधिवक्ता दीक्षा सिंह ने अपने तर्क एवं साक्ष्य के आधार पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर किया""

✍️✍️ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले मे जमानत अर्जी खारिज

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Varanasi : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना लंका में दर्ज शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में शशिरूप होम्स नियर रेलवे स्टेशन सोनारी सूरत गुजरात निवासी अभियुक्त आदर्श केसरवानी पुत्र कृपा शंकर केसरवानी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव व वीरेंद्र कुमार ने किया"" 👉 प्रकरण के अनुसार दिसम्बर 2021 में सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के माध्यम से आदर्श केसरवानी पुत्र कृपाशकर केसरवानी से प्रेम संबंध हो गया। एक दूसरे से लगातार एक साल तक सोशल मीडिया और मोबाइल नबर के माध्यम से बात करते रहे उसके बाद आदर्श ने शादी करने का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाया। शादी का झांसा देते हुए चार साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा, कई बार वो प्रताप होटल वाराणसी में रूम बुक करके शारीरिक संबंध बनाया, दिनांक 14-02-2025 को बोला आज उसका ट्रेन है, मिलने आ जाओ, पीड़िता सुबह 8:30 बजे उसके पास गई और उसे स्टेशन पर छोड़कर वापस ...

✍️✍️ दलित उत्पीड़न व मारपीट का मामला,जमानत मंजूर

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वाराणसी । पुरानी रंजिश को लेकर दलित युवक को मारपीटकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने रामपुर, फूलपुर निवासी सितेंद्र यादव को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज श्रीवास्तव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार बर्जी (भसवर) गांव निवासी दलित युवक वादी मुकदमा ज्यूतलाल उर्फ सोनू ने 23 फरवरी 2025 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह मजदूरी करके अपने घर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में वह जैसे ही पहलवान बाबा मंदिर के पास पहुंचा, तभी पुरानी रंजिश को लेकर रामपुर, फूलपुर निवासी सितेंद्र यादव ने वादी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बुलाकर उसको गलियां देने लगा। जब उसने विरोध किया तो आरोपित ने उसे भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए बुरी तरह से मारने-पीटने लगा। इस दौरान शोर सुनकर गांव के लोग वहां पहुंचे और बीचबचाव किए जिससे उसकी जान बची। पि...

✍️✍️ ससुर व देवर को कोर्ट से मिली राहत, दहेज उत्पीड़न का मामला

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  वाराणसी : अपर सिविल जज (जू डि) सुश्री जयति की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आरोपित ससुर दिलीप कुमार व देवर चंदन कुमार और सावन कुमार कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव, संजय विश्वकर्मा ,पुनवासी प्रसाद व प्रदीप कुमार यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी द्वारा थाने में तहरीर दिया गया कि उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विकेश कुमार से हुआ था, विवाह के पश्चात प्रार्थीनी विदा होकर अपने ससुराल गई, विवाह के कुछ दिन बाद से विपक्षी विकेश कुमार ससुर दिलीप कुमार व सास लालमणि निवासीगण भीमनगर सिकरौल थाना कैंट जिला वाराणसी द्वारा अलग-अलग तरीके से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, प्रार्थीनी का पति आए दिन गांजा पीकर घर आता और प्रार्थीनी के साथ बदसलूकी करता तथा मारपीट करता, जब प्रार्थीनी बचाव करने वास्ते शोर मचाती तो प्रार्थीनी की सास बाहर से दरवाजा बंद कर देती, कहती कि और मारो जब तक पचास हजार रुपए अपने बाप से मांग न...

✍️✍️ पुत्र समेत दंपति को मिली अग्रिम जमानत,मारपीट व लूट का मामला

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वाराणसी । मकान विवाद को लेकर वृद्ध महिला को मारने-पीटने एवं उसकी सोने की सिकड़ी छीन लेने के मामले में पुत्र समेत दंपति को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपित आनंद डे, उसकी पत्नी बल्लू डे उर्फ नीतू डे एवं पुत्र आयुष डे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिप्रा चक्रवर्ती ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि 9 सितम्बर 2022 को वादिनी अपने घर से एक रिश्तेदार के घर अपने बेटे और बहु के साथ जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में वह जैसे ही सोनारपुरा स्थित काली बाड़ी मंदिर के पास पहुंची, तभी आरोपित आनंद डे, उसकी पत्नी बल्लू डे उर्फ नीतू डे एवं पुत्र आयुष डे ने मिलकर मकान में गलत तरीके से खिड़की खोलने व उसकी खिडकी से कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर वादिनी को गालीगलौज देने लगा। इस पर जब वादिनी ने गाली देने से मना...

✍️✍️ रेल यात्रा के दौरान चोरी का मामला, कोर्ट ने दी राहत

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Varanasi : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) अभिनव जैन की अदालत ने थाना जीआरपी कैंट वाराणसी में दर्ज रेल यात्रा के दौरान लेडीज पर्स आदि चोरी के एक मामले में अभियुक्त योगेश मिश्रा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना जीआरपी कैंट में तहरीर दिया कि दिनांक घटना-14-02-2025 को रेल यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन जंघई मे उसकी पत्नी का लेडिस पर्स चोरी हो गया जिसमे एक एण्डायड फोन वीवो Y20 व पत्नी का आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, पत्नी का पैन कार्ड, वादी का स्वयं का SBI खाते का ATM कार्ड, गोदरेज अलमारी का चाभी था।

✍️✍️ दलित उत्पीड़न मामले में जमानत मंजूर

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में कुतूलूपुर थाना रामनगर निवासी अभियुक्त प्रदुम यादव उर्फ चिराव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार, विनोद कुमार यादव व वीरेंद्र प्रताप ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी छोटेलाल ने थानाध्यक्ष रामनगर वाराणसी में तहरीर दिया कि विपक्षी लोग यादव है जो दबंग किस्म के व्यक्ति है। जो लोग अपनी भैंस सड़क पर ही बाधते हैं। प्रार्थी के मना करने पर कि दुकान पर पशु फल खा जाते है एवं सड़क पर भी राहगीरों को मार देते हैं। तब विपक्षी विशाल उर्फ बच्ची यादव पुत्र लाल चन्द यादव, सोनू यादव पुत्र प्रभु यादव, श्याम सुन्दर उर्फ बन्टी पुत्र राजा यादव, नरेश पुत्र झिलमिट यादव नि० रत्तापुर थाना रामनगर वाराणसी चिरवाँ पुत्र लालजी यादव निवासी कुतुलुपु सभी लोग एक जुट होकर कि प्रार्थी को गाली गलौज अपमानित करते हुए कहने लगे कि खटीक चमा...

✍️✍️ राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर हुई सुनवाई, अधिवक्ता अनुज यादव ने दाखिल किया आपत्ति

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वाराणसी । गत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की अदालत में विचाराधीन इस मामले में राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने निगरानीकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल कर उसकी कॉपी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को रिसीव कराई। साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए कोई अन्य तिथि नियत करने की अपील की। जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 मई मुकर्रर कर दी है।  👉 बता दें कि गत माह सितम्बर में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) के अदालत में वाद दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ज्योति ने राहुल गांधी के खिलाफ द...