✍️✍️ 65 लाख रुपए हड़पने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

वाराणसी । साड़ी कारोबार में साझीदार बनाने के नाम पर एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए लेने और बाद में उसमें से 65 लाख रुपए वापस करने और शेष रकम हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सिविल लाइंस, प्रयागराज निवासिनी आरोपिता पूजा ग्रोवर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी पियूष वर्मा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि वर्ष 2015 में उसके मित्र उमंग अपनी पत्नी पूजा ग्रोवर के साथ वाराणसी में एक पार्टी में आया था। बातचीत में उसने बताया कि वह सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में बड़ी साड़ी की दुकान का अधिष्ठाता है तथा उसे उसी एरिया में एक दूसरी साडी की दुकान खोलनी है तथा उसके लिए उससे कुछ आर्थिक सहायता चाहिए तथा वह उसके साथ पार्टनर के तौर पर रहेगा व उचित मूल्य लाभांश में से प्रदान करेगा...