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Showing posts from April, 2025

✍️✍️ यौन उत्पीड़न का मामला, आरोपी की जमानत मंजूर

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वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक चौधरी की अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में अभियुक्त बद्री प्रसाद पटेल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव, संजय विश्वकर्मा व प्रदीप कुमार (करन) ने पक्ष रखा"" 👉 बता दे की वादिनी सावित्री देवी निवासी भोजपुर थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत 156(3) दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा थाना मिर्जामुराद को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिस पर अभियुक्तगण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया।

✍️✍️ पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी : विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त अविनाश सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व अविरेंद्र सिंह (बाबू) ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी की पुत्री जो नाबालिक है,दिनाक 23/02/2025 को सुबह लगभग 4 बजे घर से बिना बताए किसी के साथ कहीं चली गई, वादी को सुबह पता चला तो घर के अगल-बगल मोहल्ला के आसपास सभी स्टेशन उसकी सभी मित्र के घर गया लेकिन पता नहीं चला, 5 दिन से वादी व उसका परिवार खोजने में लगा है।

✍️✍️ पूर्वांचल के सबसे बड़ी कचहरी में धधकी वकीलों के विरोध की लहर,बीसीआई को-चेयरमैन को हटाने का मामला

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   ""परिसर में जुलूस निकाल कर किया विरोध-प्रदर्शन""  ""बीसीआई चेयरमैन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी"" वाराणसी । बीसीआई के को-चेयरमैन की बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सदस्यता रद्द किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को पूर्वांचल की सबसे बड़ी कचहरी में अधिवक्ताओं ने बीसीआई के को-चेयरमैन के समर्थन में जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। बनारस बार एसोसिशन के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल के प्रतिष्ठित फौजदारी के अधिवक्ताओं में से एक अनुज यादव के नेतृत्व में बुधवार को वकीलों ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अनुज यादव ने कहा कि श्रीनाथ त्रिपाठी सदैव अधिवक्ता हित के लिए तत्पर रहे है। उनके द्वारा हमेशा अधिवक्ता हित की लड़ाई खुद आगे बढ़कर लड़ी गई। जिसको देखते हुए बीसीआई के चेयरमैन मन्नन मिश्रा डर गए है। उनको अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ रही है। जिसके चलते उन्होंने श्रीनाथ त्रिपाठी को उनके पद से हटाने की साजिश रचकर उन्हें पद से हटा दिया। वे वर्तमान में राज्यसभा सासंद है। ऐसे में वे सरकार के खिलाफ जाकर निष्पक्ष रूप से अधिवक्ता की लड़ाई कैसे...

✍️✍️ रामनगर: पीड़ित महिला ने पुलिस आयुक्त से लगाई गुहार

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VARANASI : परिवार की जान माल की सुरक्षा व विपक्षीगण के ऊपर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही को लेकर रामनगर निवासिनी महिला कुसुम देवी ने अपने अधिवक्ता के जरिए पुलिस आयुक्त को दिया प्रार्थना पत्र, लगाई गुहार।   👉 प्रार्थना पत्र के अनुसार महिला का आरोप है कि दिनांक 24.4.2025 को रात्रि लगभग 9:00 बजे पड़ोस के विशाल चौरसिया के परिवार वाले बिना कारण के प्रार्थिनी के परिवार वालों को बुरी तरह मारे पीटे थे, जिसकी सूचना प्रार्थिनी की बहू ने थाना रामनगर में दी थी, जहां पर थाना रामनगर द्वारा चोटहिल लोगों का दवा इलाज व मेडिकल कराने के बाद अपराध संख्या 77 सन 2025 पंजीकृत किया, इसी रंजिश को लेकर दिनांक 26.4.2025 को सुबह लगभग 9:30 बजे व डब्लू चौरसिया पुत्र स्वर्गीय बचाउ अपने 5- 6 अज्ञात दोस्तों के साथ लाठी ठंडा लेकर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार वालों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए प्रार्थिनी के घर के अंदर घुस गया और गाली देते हुए लाठी से मारने के लिए तान दिया, तब तक परिवार वालों के शोर मचाने पर व UP112 नंबर पर फोन करने पर उपरोक्त हमलावर उक्त मुकदमा न उठाने पर जान से मारने की धमकी देते ह...

✍️✍️ रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक को मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

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वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नपेंद्र कुमार की अदालत ने पीड़ित द्वारा दाखिल अन्तर्गत धारा 173 (4) BNSS पर सुनवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर जिला वाराणसी को आदेशित किया की इस प्रकरण में थाने पर उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कर अमल लाए और कृत कार्यवाही से 15 दिन के अंदर न्यायालय को भी अवगत कराए। 👉 बता दें कि पीड़ित ने अपने फौजदारी अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति, पराग कुमार व विरेंद्र प्रताप के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 173 (4) BNSS में दाखिल किया था, जिसमें कथन किया गया की प्रार्थी के पड़ोस के रहने वाले महेश केशरी व उसके भाईगण दिनेश व राजेश केशरी प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों से रंजिश रखते है तथा आए-दिन गाली-गलौच व मारपीट करने के लिए अमादा रहते हैं। दिनांक-23.09.2024 को समय लगभग दोपहर 12:00 बजे प्रार्थी अपने हाल पते वाले मकान पर अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था कि अचानक महेश केशरी अपने भाईयों दिनेश केशरी व राजेश केशरी के साथ लाठी डण्डा लेकर गाली-गलौज करते हुए प्रार्थी के दरवाजे पर पैर मारकर गाली-गलौज देते हुए घर के अन्द...

✍️✍️ आतंकी घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने फूंका आतंकवाद का पुतला,निकाली आक्रोश रैली

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वाराणसी । कश्मीर के पहलगाम में विगत दिनों हुई आतंकी घटना और उसमें देशवासियों की हुई क्रूर हत्या के विरोध में आज वाराणसी मे अधिवक्ताओ ने की आक्रोश रैली सेंट्रल बार संगठन के बिल्डिंग से निकाली गई, जिसमें बार एसोसिएशन के वर्तमान व पूर्व के पदाधिकारी कार्यकर्ता पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ उग्र नारे लगाते हुए नारे लिखे पम्पलेट लेकर अपना विरोध और दुख व्यक्त कर रहे थे।  👉 नारे लगाते अधिवक्ता लोग कचहरी चौराहा होते हुए होते हुए अंबेडकर जी के मूर्ति वाले चौराहा चौराहे पर पहुंचे और आतंक रुपी पाकिस्तान के पुतले की पिटाई के बाद उसका दहन किया। प्रदर्शन के के वक्ताओं नें कहा कि अब आतंकवाद ने पराकाष्ठा पार कर दी है। इस बार की घटना नें देश की सहनशक्ति को हिला कर रख दिया है। आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अब सैन्य कार्यवाही ही पाक के विरुद्ध की जाए। इस बर्बर आतंकी कृत्य का जवाब भी कठोर से कठोर होना चाहिए।  👉 कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सेंट्रल बार अध्यक्ष मंगलेश दूबे, महामंत्री राजेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, विवेक शंकर तिवारी, अनूप कुमार सिंह एडवोकेट, आ...

✍️✍️ रेलवे प्लेटफार्म पर मोबाइल चोरी का मामला, 2 आरोपियों की जमानत मंजूर

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना जीआरपी कैंट में दर्ज मोबाइल चोरी के एक मामले में अभियुक्तगण निशांत कुमार व अभिषेक कुमार निवासीगण ग्राम शर्मा लखी सराय बिहार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव,पराग कुमार व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थी दिनांक 22 फरवरी 2025 को अपने परिवार के साथ प्लेटफार्म नंबर 7 पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, इस दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका फोन चोरी कर लिया गया, जिस समय फोन चोरी हुआ, उस समय 7 से 8:30 का समय था, फोन विवो कंपनी का था, जिसमें वोडाफोन कंपनी का सिम लगा है जो उसके बहन ज्योति के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसे उसके द्वारा ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया गया। 👉 अभियुक्तगण कि ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को झूठा फंसा दिया गया है, वादी मुकदमा का मोबाइल चोरी नहीं ...

✍️✍️ दुष्कर्म व दहेज प्रताड़ना का मामला, जेठ को मिली जमानत

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वाराणसी । विवाहिता को दहके लिए प्रताड़ित करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेठ को कोर्ट से राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट मनोज कुमार की अदालत ने नियामताबाद, अलीनगर (चंदौली) निवासी आरोपित मनीष तिवारी को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव, देव प्रसाद व नितेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2024 को कैलाश मठ लान से प्रवीण तिवारी के साथ हुआ। शादी के बाद जब वह ससुराल गई तो उसके पति प्रवीण तिवारी, ससुर बेचन तिवारी व उसके जेठ मनीष तिवारी के साथ अन्य लोग दहेज के लिए आएदिन प्रताड़ित करने लगे। साथ ही उसके ससुर और जेठ आए दिन उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। जब उसने इसकी शिकायत अपने पति और जेठानी से की तो सभी उसे गालियां देते हुए मारने-पीटने लगे। साथ ही उसके जेठ जबरन उसके कमरे में घुस आए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। शोर मचाने पर जब परिवार वाले वहां पहुंचे तो जे...

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को मिला धमकी

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वाराणसी : सिविल कोर्ट वाराणसी में प्रेक्टिस करने वाली महिला अधिवक्ता स्मृति रानी को जरिए मोबाइल से धमकी मिली। जिसको लेकर पीड़ित महिला अधिवक्ता द्वारा अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सुरेंद्रनाथ पांडेय (पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार), वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहनवाज खान, रंजन मिश्रा,जावेद अख्तर, संजय पांडेय आदि द्वारा मिलकर दिया गया।  👉 पीड़ित महिला अधिवक्ता के अनुसार दिनांक 22.04.2025 को सुबह 10:30 बजे वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपनी चौकी पर बैठी थी और अपने मुवक्किल के गोविन्द बनाम इन्दू निषाद परिवार न्यायालय द्वितीय वाराणसी में केस था और तारीख थी जिसके सिलसिले में मुवक्किल से बात कर रही थी, मेरे मुवक्किल ने कहा उसके मोबाइल नम्बर पर फोन करके धमकाया व कहा जाता है कि अपने वकील से बात कराओ। प्रार्थिनी के मुवक्किल ने अपने मोबाइल से समय 10:45 बजे सुबह फोन मिलाकर प्रार्थिनी को बात करने के लिए दिया तो मोबाइल पर कहने लगी कि मैं महिला समाज कल्याण पाण्डेयपुर से बोल रही हूँ, वह लड़की (इन्दू निषाद) मेरे गांव की है, मैं जैसा कहूँगी वैसा करेगी, मुझे किसी न्याया...

✍️✍️ रामनगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आतंकवादियों का फूंका पुतला

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  चंदौली : जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। जिसमें मरने वालों में 25 टूरिस्ट थे। आतंकी हमले के बाद भारत मे पाकिस्तान व आतंकवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है।  👉 गुरुवार को रामनगर ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आतंकी हमला कि निंदा करते हुए कार्य को ठप कर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा एक सुर में कहा गया कि आतंकवादियों द्वारा किया गया जघन्य अपराध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें चुन-चुन कर मार गिराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए।  👉 प्रदर्शन में प्रमुख रूप से रामनगर ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा, महामंत्री सन्नी रस्तोगी, सतीश पांडेय, गणेश चंद बेलवाल, राजन अग्निहोत्री, मिथिलेश यादव, नीरज तिवारी, विक्की सिंह, राजेश सिंह, उमेश राय, पंकज दुबे, राम प्रवेश यादव, लखन यादव,के के सिंह, रामबाबू सिंह, अनिल यादव, संजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे।

✍️✍️ चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

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वाराणसी । गाली देने व मारपीट करने के आरोपी कैथी चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह और दो सिपाहियों अतहर जमा खां व मिथिलेश यादव के खिलाफ धारा 173(4) के तहत दाखिल याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया।  ""अदालत ने यह फैसला पुलिस कर्मियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद सुनाया"" दरअसल चौबेपुर थाना क्षेत्र के बर्थराकला निवासी कौशल कुमार यादव ने अधिवक्ता के जरिये अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि वादी 28 जनवरी 2025 को ट्रक लेकर अपने घर आ रहा था। कैथी टोल प्लाजा के पास बड़े वाहनों को रोकने के कारण ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इस बीच कैथी चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह और दो सिपाही अतहर जमा खां व मिथिलेश यादव वहां पहुंचे और गाली देने लगे। विरोध करते हुए शहर न जाकर अपने घर जाने देने की अनुमति मांगी।  इस पर तीनों पुलिसकर्मी भड़क गए और गाली देते हुए लाठी से मारने लगे। लहूलुहान होने के बाद उसी हालत में पुलिस कर्मी उसे उठाकर चौबेपुर थाने ले गए और अगले दिन चालान कर दिया। जमानत पर छूटने के बाद उसने अपना उपचार और ...

✍️✍️ 21 साल पूर्व गैर इरादतन हत्या व एससी/एसटी एक्ट के मामले मे आरोपीगण दोषमुक्त

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने 21 वर्ष पूर्व थाना कपसेठी में दर्ज गैर इरादतन हत्या व एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपीगण सूर्य नारायण उर्फ राजू तिवारी, प्रेम शंकर तिवारी, अखिलेश उर्फ अतर तिवारी व मनोज तिवारी निवासीगण ग्राम कुरु थाना कपसेठी जिला वाराणसी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता दिनेश चरण मिश्रा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उमाशंकर पुत्र स्वर्गीय पन्नालाल निवासी कुरु थाना कपसेठी जिला वाराणसी द्वारा थानाध्यक्ष कपसेठी जिला वाराणसी को लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 8 मार्च 2004 को समय लगभग 2:00 बजे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे उनके बच्चे और प्रेम शंकर तिवारी के भाई और गांव के अन्य बच्चों से क्रिकेट के विषय में कहा सुनी हुई इतने में सूर्य नारायण उर्फ राजू तिवारी अखिलेश उर्फ अतर पुत्रगण रामसूरत तिवारी एवं मनोज तिवारी पुत्र हुबनाथ तिवारी जो कुरु गांव के ही निवासी हैं, अपने-अपने हाथ में हॉकी,बैट, लाठी, रॉड लिए हुए ...

✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला, अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना चोलापुर में दर्ज घर में घुसकर मारपीट करने के एक मामले में अभियुक्त कुंदन पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम गोसाईपुर मोहाव थाना चोलापुर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार व सुनील कुमार ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार घटना दिनाक 28-11-2015 लगभग 3.00 बजे की है। वादी मुकदमा राजेन्दर राजनर व उसकी मां धनिया देवी अपने घर पर घरेलू कार्य में व्यस्त थे तभी उसके प‌ट्टीवार पुरानी रंजिश को लेकर वादी की बाउण्ड्री तोडने लगे, मना करने पर विपक्षी धर्मदेव उर्फ धीरा माँ बहन की भद्दी-भ‌द्दी गाली देते हुए उसके सीने पर चढ़ आये तभी धर्मदेव की पत्नी लक्ष्मीना देवी अपने घर वालों को ललकारी कि मारो सबको, बाद में जो होगा देखा जायेगा। इतने में विपक्षी धर्मदेव के लड़के रणजीत उर्फ बबलू भी माँ बहन की गालियां देते हुए इट से जोरदार प्रहार किया जिससे वादी व उसकी माँ धनियाँ देवी ...

✍️✍️ सपा नेता हरिश मिश्रा को मिली जमानत

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  "" करणी सेना के सदस्यों पर प्राणघातक हमले का था आरोप "" वाराणसी । करणी सेना के लोगों से मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव, विकास यादव, संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 बतादें कि बीते 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी का करणी सेना के सदस्यों अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में हरीश मिश्रा ने कहा था कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था, जबकि दोनों गंभीर युवकों ने इसे सपा नेता हरीश मिश्रा और उनके समर्थकों द्वारा मारपीट करना बताया था। इस मामले में हरीश मिश्रा व करणी सेना के दो सदस्य गंभीर रूप से चोटिल हो गये थे। जिसके बाद दोनों...

✍️✍️ बहुचर्चित इंटरनेशनल पैट्रो चोरी का मामला, आरोपी की जमानत मंजूर

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आजमगढ़ : अपर सत्र न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा कि अदालत ने इण्डस कम्पनी के टावर में लगे एयरटेल BTS से CISCO T4 Chechis with cord (पैट्रो) चोरी के एक मामले में अभियुक्त बृजनंदन कुमार उर्फ ब्रजनंदन कुमार उर्फ हैप्पी निवासी माहदा पोस्ट सिंहपुर थाना चोलापुर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव , विनोद कुमार उपाध्याय व अविनाश जायसवाल ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन कथानक इस प्रकार रहा की वादी मुकदमा राकेश पुत्र रामा यादव द्वारा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी है कि दिनांक 25/26-12-2024 को समय लगभग 01.45 बजे रात्रि में ग्राम पल्हना बाजार में इण्डस कम्पनी के टावर में लगे एयरटेल BTS से CISCO T4 Chechis with cord (पैट्रो) को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है।

✍️✍️ जानलेवा हमला करने का मामला , आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी । पुरानी रंजिश को लेकर चाकू व धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने आरोपित ऋषभ सिंह उर्फ ऋषभ राजपूत को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार डेढ़गावा, सकलडीहा (चंदौली) निवासी शुभम सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 6 जून 2023 को अपने दोस्त मयंक के साथ मोटर साइकिल से दुर्गाकुण्ड से भेलुपुर जा रहा था। वह जैसे ही रास्ते में खोजवां पोस्ट आफिस के पास पहुंचा, तभी अचानक दो बाइक पर सवार पांच लोग, जिसमें रोहन दीक्षित, सत्यम सिंह, ऋषभ राजपूत, शान्तनु श्रीवास्तव एवं प्रियांशु सिंह वहां आये और पुरानी रंजिश को लेकर धारधार हथियार और चाकू और लाठी-डण्डे से उसके ऊपर बुरी तरह से हमला करने लगे। हमले में उसके सर पर गम्भीर चोटे आये है और दाहिने हाथ कि कानी उंगली टूट गयी है। शोर सुनकर जब आसपास के...

✍️✍️ चर्चित प्रकरण अधिवक्ता पुत्र को गोली मारने को लेकर अधिवक्ता आक्रोश

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वाराणसी : मंगलवार को शिवपुर इलाके में ज्ञानदीप स्कूल के 12वीं के छात्र हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र के पिता वाराणसी जिला कचहरी में अधिवक्ता है। घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में काफी आक्रोश देखी गई, जिसको लेकर सेंट्रल बार के अध्यक्ष मंगलेश दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ता द्वारा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। घटना को लेकर सीपी के पास गए,जहां वहां पर मौजूद एडिशनल कमिश्नर ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, उसी के उपरांत अधिवक्ताओं का समूह नवागत जिलाधिकारी से बात कर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसको जिलाधिकारी द्वारा भी निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। घटना को लेकर बार द्वारा पारित प्रस्ताव दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन 'बनारस' वाराणसी के महामंत्री राजेश गुप्ता व दी बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव द्वारा प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि ज्ञानदीप इग्लिश स्कूल के प्रबन्धक राज विजेन्द्र सिंह, रवि सिंह ने आपराधिक षडयंत्रकर निर्दोष छात्र हेमन्त सिंह को उसके घर से बुलाकर स्कुल में पिस्टल से कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दिये, अधिवक्ता कैलाश चन्द्र क...

✍️✍️ सैकड़ों अवैध गैस सिलेंडर भंडारण व रिफ्लिंग के मामले में तीन अभियुक्तगणों की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी।   विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत ने थाना शिवपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में दर्ज एक मामले में अभियुक्तगण सुखदेश, राम कुमार उर्फ रामकुमार महतो व लक्ष्मण कुमार निवासीगण बेगुसराई, राज्य बिहार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव , विनोद कुमार उपाध्याय व अविनाश जायसवाल ने पक्ष रखा"" 👉 प्रथम सूचना के तथ्य इस प्रकार है वादी/सूचनाकर्ता राघवन त्रिपाठी द्वारा दिनांक 07.03.2025 को थाना शिवपुर, वाराणसी में तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.03.2025 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि मुखबिर खास से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री बंसत यादव, मौर्या कुमार भरलाई, शिवपुर, वाराणसी तथा उनके बगल स्थित श्री मनोज कुमार मौर्या पुत्र सत्यनारायण मौर्या के मकान में ट्राली मैनों द्वारा गैस सिलेण्डर भण्डारित किया जाता है और उसमें से गैस निकालकर अवैध तरीके से रिफलिंग क...

✍️✍️ चाय विक्रेता की जमानत अर्जी खारिज, गैर इरादतन हत्या का मामला

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वाराणसी । पुरानी रंजिश को लेकर लस्सी विक्रेता को लाठी-डंडे व रॉड से हमलाकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपी चाय विक्रेता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने नीलकंठ, चौक निवासी आरोपित सूरज यादव उर्फ सोनू की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।  ""अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू व संदीप यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विकास उर्फ विक्की यादव एक नवंबर 2024 को रात लगभग 10 बजे ईश्वरगंगी पोखरा निवासी अपने एक परिचित से मिलने जा रहा था। उसी दौरान रस्ते में बच्चा एवं सूरज यादव उर्फ सोनू अपने तीन-चार अज्ञात साथियों के साथ मिलकर वादी को घेर लिए। इसके बाद पुरानी रंजिश को लेकर उनलोगों ने वादी को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडे व रॉड से उस पर हमला कर दिया। हमले में उसे सिर, हाथ व चेहरे पर गंभीर चोटें आई। जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं अचेत होकर गिर गया। इस दौरान शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भा...

✍️✍️ पत्नी समेत तीन के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश,संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला

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  वाराणसी । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार की अदालत ने संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में रमाकांत नगर कालोनी, सिगरा निवासिनी मृतक की पत्नी स्नेहलता, सास ममता पांडेय व साला रंगनाथ पांडेय के विरुद्ध सिगरा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।  👉 बड़ी पियरी थाना चौक निवासी आवेदक प्रशांत मिश्रा ने अपने अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे के माध्यम से कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। आवेदक का आरोप है कि उसका सगा छोटा भाई योगेश मिश्र, रमाकान्त नगर कालोनी में किराये के मकान में अपनी पत्नि स्नेहलता व पुत्र के साथ रहता था। उसके भाई योगेश मिश्रा का उसकी अपनी पत्नी स्नेहलता से पारिवारिक विवाद चल रहा था। जिसके बाबत परिवार न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। 12 मार्च 2025 को सुबह 5 बजे प्रार्थी की भांजी शिवांगी के मोबाईल पर स्नेहलता ने फोन करके बताया कि योगेश की मृत्यु हो गयी है। इस बात की सूचना मिलने पर घरवालों में प्रार्थी के जीजा दिलीप तथा प्रार्थी की मां व स्टाफ लालू मौके पर पहुँचे। प्रार्थी शहर से बाहर होने के कारण तत्काल नहीं पहुँच पाय...

✍️✍️ तीन तलब,दलित उत्पीड़न व मारपीट का मामला

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वाराणसी । दलित उत्पीड़न व मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश (एससी /एसटी एक्ट), देवकांत शुक्ला की अदालत ने ग्राम फत्तेपुर, थाना बड़गांव निवासी शशि सिंह, प्रमोद सिंह, व ग्राम ईसीपुर, थाना बड़गांव निवासी दीपक सिंह को 1 जुलाई 2024 की घटित घटना के संबंध में विचारण के लिए 21 मई 2025 को तलब किया है।  ""अदालत में परिवादी का पक्ष अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव ने रखा"" 👉 प्रकरण के मुताबिक ग्राम फत्तेपुर, थाना बड़गांव निवासी परिवादी बंशू लाल का आरोप है कि 22 नवंबर 2023 को जब राहुल सिंह को अरविन्द सिंह उर्फ पप्पू आदि व्यक्तियों ने मिलकर जान से मारने के नियत से कनपटी पर पिस्टल सटा दिये और पैसे व गाड़ी लूटपाट किया जिसे उसने देखा था व बीच बचाव किया था। 10 मई 2024 को पुलिस परिवादी से राहुल सिंह की घटना के संबंध में पूछताछ की थी तो परिवादी ने पूरी घटना पुलिस को बतायी थी, जब इस बात की जानकारी शशि सिंह, प्रमोद कुमार सिंह व दीपक सिंह को हुई कि परिवादी ने राहुल सिंह वाली घटना में पुलिस को गवाही दी है तो वे नाराज हो गये। 30 मई 2024 की सायं लगभग 07:30 ...

✍️✍️ पुलिस के केस डायरी और अन्य प्रपत्रों पर ही सुनवाई का दिया आदेश, हरिश मिश्रा मामला

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  हरिश मिश्रा मामले में कोर्ट ने वादी के प्रार्थना पत्र को किया खारिज वाराणसी । करणी सेना के लोगों से मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा अविनाश मिश्रा की ओर से कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और आरोपित का आपराधिक इतिहास तलब करने की अपील की गई थी। जिस पर आरोपित के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने वादी के प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी के प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य और केस डायरी पर ही सुनवाई की जाएगी। साथ ही अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 अप्रैल नियत कर दी। बता दें कि बीते 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में सपा नेता हरीश मिश्रा के साथ करणी सेना के सदस्यों अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में हरीश मिश्रा ने कहा था कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन...

✍️✍️ हरिश मिश्रा मामले में विवेचक से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

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  ""जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रपत्र न भेजने पर कोर्ट सख्त"" वाराणसी । करणी सेना के लोगों से मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान केस डायरी व अन्य प्रपत्र कोर्ट में नहीं भेजने पर कोर्ट ने शनिवार को सख्त रुख अपनाया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मामले के विवेचक द्वारा केस से जुड़े आवश्यक प्रपत्र और केस डायरी इत्यादी कोर्ट में नहीं भेजने पर विवेचक को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दिया है।  ""हरिश मिश्रा की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने विवेचक द्वारा जानबूझकर कोर्ट में केस डायरी व अन्य प्रपत्र नहीं भेजने का आरोप लगाया था""  जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विवेचक से स्पष्टीकरण तलव करते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 अप्रैल नियत कर दी। 👉 बता दें कि बीते 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी के साथ करणी सेना क...

✍️✍️ गैर इरादतन हत्या का मामला, जमानत अर्जी निरस्त

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अभियुक्त शेखर चौधरी पुत्र स्व० अनिल कुमार निवासी सफाई बस्ती दुर्गाकुंड थाना भेलूपुर जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व संतोष मिश्रा ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा प्रियांशु सिंह द्वारा एक लिखित तहरीर प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर को इस आशय का दिया गया कि वह ग्राम महाव थाना रोहनिया जिला वाराणसी का रहने वाला है। दिनांक 14/03/25 को अपने मित्र छोटू के साथ अस्सी घाट रेस्टोरेन्ट का सामान लेने जा रहा था तभी कुछ होली खेलने वाले अज्ञात 8-10 लड़को के द्वारा मेरे कपड़े फाड़ दिये गये इस बात का मैने विरोध किया और अपने सहयोग के लिए अपने संदीप मिश्रा को बुलाया, मेरा दोस्त आया तो उन लोगों ने ईट और पत्थर लेकर मारना शुरु कर दिया। हम लोग भागे तो संदीप मिश्रा को पीएमसी हास्पिटल रविन्द्रपुरी के सामने गिराकर ईट ...

✍️✍️ अधिवक्ता को अपमानित करने के मामले में यातायात आरक्षी व निरीक्षक के विरुद्ध परिवाद दर्ज

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वाराणसी : एफटीसी सीनियर डिवीजन भावना भारती की अदालत ने यातायात आरक्षी एस.के मौर्य एवं यातायात निरीक्षक अमित कुमार सिंह के विरुद्ध सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट के द्वारा दाखिल परिवाद को दर्ज करने का आदेश दिया।  👉 तथ्यों के अनुसार अधिवक्ता मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव दिनांक 7 अप्रैल 2025 को अपने आवास से कचहरी आ रहे थे तो पांडेयपुर चौराहे पर उक्त दोनों यातायात पुलिस कर्मियों ने परिवादी को अपमानित किया और कोर्ट उतरवा लेने की धमकी दिया और अधिवक्ता समाज को दलाल कहा जिससे परिवादी काफी अपमानित महसूस किया। इससे क्षुब्द्ध होकर अधिवक्ता ने आपराधिक मानहानि का परिवाद दाखिल किया जिसे माननीय न्यायालय ने दर्ज करने का आदेश दिया और अधिवक्ता के बयान हेतु 12 मई 2025 की तिथि नियत किया।

✍️✍️ आपराधिक विश्वासघात मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी । विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना लालपुर/पांडेयपुर में दर्ज अमानत में ख़यानत के एक मामले में जगतगंज, थाना चेतगंज निवासी अभियुक्त किशन सोनकर पुत्र लालजी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता ने पक्ष रखा""

✍️✍️ गैर इरादतन हत्या का मामला,3 आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

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  वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अभियुक्तगण आजाद सोनकर, अमित सोनकर व जय सोनकर उर्फ विशाल सोनकर कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"" अभियोजन के अनुसार दिनांक 03/03/2025 को समय करीब 7 बजे शाम अपने मित्र को बोलेरो गाड़ी यू पी 67 आर 0043 से वादी नरेन्द्र कुमार राय अपने बेटे आनंद राय व अपनी पत्नी रानी उर्फ प्रवीण राय के साथ अपनी सास को श्यामा सर्जिकल डा. ए. के .राय के यहां देखने आए थे अस्पताल से 50 मीटर आगे गाड़ी खड़ी ही किए थे तभी एका एक पीयूष सोनकर अपने साथियों जय सोनकर, आजाद सोनकर, अमित सोनकर, किशन सोनकर उर्फ गोलू ऋषभ सोनकर व 8 10 अन्य के साथ हाकी डंडा लेकर मां बहन की गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से  टूट पड़े व अपनी जान बचाने के लिए  दुकान/घर में घुस गया सब लोग घर/ दुकान में घुसकर लाठी डंडा से मार कर अधमरा कर दिए वादी के लड़के के सर मु...

✍️✍️ राणा सांगा के ख़िलाफ़ किया था अमर्यादित टिप्पणी, राज्य सभा सांसद के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज

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वाराणसी । संसद के सदन और भिन्न - भिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में राणा सांगा को गद्दार कहते हुए उनपर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में राज्य सभा सांसद रामजी लाल सुमन को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ)/एमपी-एमएलए कोर्ट नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने इस मामले में दाखिल परिवाद को सुनवाई के बाद पोषणीय नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया।   ""अदालत में राज्य सभा सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव कोर्ट में उपस्थित रहे"" 👉 प्रकरण के अनुसार राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के वाराणसी इकाई के जिलाध्यक्ष एवं पार्वती नगर कॉलोनी निवासी आलोक कुमार सिंह ने अदालत में परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि समाजवादी पार्टी के राज्य सभा सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव ने 21 मार्च 2025 को दोपहर 2.10 बजे सदन में परिवाद के पूर्वज राणा सांगा को गद्दार और क्षत्रिय कौम को गद्दार की औलाद बताया गया। जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया से प्रसारित हुआ। जिससे परिवादी एवं संपूर्ण क्षत्रिय समाज गंभीर रूप से आहत हुआ। विपक्षी के इस अशोभनीय स्पीच को सभापति न...

✍️✍️ सास-ससुर की जमानत अर्जी दहेज हत्या में खारिज

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में सास रीता देवी व ससुर परमानंद सिंह निवासीगण बसंतपट्टी थाना रोहनिया कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी रामकिसुन सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अभिषेक सिंह के साथ दिनांक 05-06-2021 को किया था। विवाह के बाद से ही वादी की पुत्री के ससुर परमानन्द सिंह, पति अभिषेक सिंह, रितेश मोनू व उसकी पानी सरिता देवी और सास रीता देवी लगातार दहेज में दस लाख रुपया एक कार की मांग कर रहे थे। वादी उक्त मांग पूरी करने में असमर्थ था। ये लोग लगातार मारने पिटने लगे। वादी समझा बुझा कर उसके घर से चला जाता था कि समय के अनुसार सब ठीक हो जायेगा। इसी दौरान वादी की बेटी को लड़का हुआ जिसका नाम अंश है। लड़का होने के बाद भी वादी की लड़की को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। वे सब बाते वादी को फोन द्वारा दी। बृहस्पतिवार को वादी की बेटी ने वादी को फोन ...

✍️✍️ पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ पीड़ित ने लिया न्यायालय का शरण

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  वाराणसी । विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत मे फत्तेपुर, थाना बड़ागांव निवासी परिवादी राहुल सिंह एडवोकेट ने अपने फौजदारी अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री के माध्यम से पुलिस उत्पीड़न के ख़िलाफ़ अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमे न्यायालय द्वारा धारा 223 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रकीर्ण वाद के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर सभी विपक्षियों से प्रतिउत्तर दाखिल करने के साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट एवं डी आई जी को जवाब देही के लिए नोटिस जारी हुआ व जिला मजिस्ट्रेट सहित डी. आई. जी. से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के बाबत आख्या अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए ,अगली तारीख 21 अप्रैल 2025 की तिथि नियत की है। 👉 परिवादी राहुल सिंह (अधिवक्ता) का आरोप है कि 2009 के रोहनिया थाने के गैगेस्टर एक्ट के एक मामले में सत्र परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर समस्त साक्ष्य व सबूत के प्रकाश मे उसे न्यायालय द्वारा 19 सितंबर 2022 को अंतिम आदेश पारित कर दोष मुक्त कर दिया गया था। बावजूद थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अपराध में मुलजिम बताते हुए परिवादी का उत्पीड़न किया जा रहा है।

✍️✍️ शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने व एससी/एसटी एक्ट का मामला, आरोपी की जमानत निरस्त

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने व एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में शिकारगंज दुबेपुर थाना चकिया चंदौली निवासी प्रवीण कुमार द्विवेदी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा द्वारा थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि वादिनी गंगापुर, जुरा हरधन, थाना-बलुआ, जिला-चंदौली हालपता मौजा-खोजवाँ, पुस्तकालय थाना-भेलूपुर, जनपद-वाराणसी की निवासिनी है। वादिनी की जान-पहचान इंस्टाग्राम व फेसबुक के माध्यम से सन 2020 में विपक्षी प्रवीण कुमार दूबे से हुई। विपक्षी प्रवीण कुमार दूबे ने वादिनी ज्योति कुमारी से इंस्टाग्राम से बात करना शुरू कर दिया और दो-तीन माह बीतने पर दोनों में मित्रता हो गई और वादिनी से विपक्षी मिलना चाहा। विपक्षी बनारस आकर वादिनी से मुलाकात किया और बोला कि मैं तुमसे शादी करके अपना घर बसाऊँगा। वादिनी न...

✍️✍️ शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला, आरोपी की जमानत मंजूर

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  वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्रुतगामी प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना सिंधौरा में दर्ज शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में अभियुक्त शिवा राजभर पुत्र मालिक राजभर निवासी फत्तेपुर कटौना थाना सिंधौरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता देवेश कुमार दीक्षित, रामचंद्र प्रसाद व गुड़िया साहनी ने पक्ष रखा""  👉 अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर अभियोग है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया, गाली गुप्ता दी गई व जान से मारने की धमकी दी गई।

✍️✍️ दलित उत्पीड़न व मारपीट के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी । दीवार तोड़ने का विरोध करने पर दलित महिला को घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने दनियालपुर, सारनाथ निवासी आरोपित दिनेश मौर्या को 25- 25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार दनियालपुर, सारनाथ निवासिनी रीता देवी ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रार्थिनी का उसकी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनवाने का पैसा आया हुआ था, जिससे वह अपने जमीन पर निर्माण करवा रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला दिनेश मौर्या अपने साथ छः लडको को लेकर 19 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे मेरे घर में घुस आए और उनलोगों द्वारा विना कुछ पूछताछ किए घर मे घुस कर निर्माण किए गए दिवार को गिरा दिया गया। इस दौरान घर मे कोई भी पुरुष नहीं थे। जिस पर घर की महिलाओ ने विरोध किया तो दिनेश मौर्या और उसके साथ आए लोग महिलाओं क...