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Showing posts from October, 2024

✍️✍️ थानाध्यक्ष को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

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  वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ धर्मेंद्र कुमार यादव की अदालत ने पीड़ित मो युनूस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष लोहता को आदेशित किया कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सन्दर्भ में अभिलंब अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत नियमानुसार विवेचना किया जाना सुनिश्चित करें।   "" बता  दे  की  पीड़ित  मो  युनूस  ने  माननीय  न्यायालय  के  समक्ष  प्रार्थना  पत्र  अंतर्गत  धारा  173 (4)  बीएनएसएस  अपने  वरिष्ठ  अधिवक्ता  गजानंद  तिवारी  व  सहयोगी  अधिवक्त  घनश्याम  शर्मा,  सरिता  मौर्य  व  यशमय  उपाध्याय  के  जरिए  दाखिल  किया  गया  था ""  👉 कथन में कहा गया कि दिनांक 21.09.2024 को करीब सात बजे शाम को विपक्षीगण कुद्दूस व मुर्सित उर्फ छेदी पुत्र स्व० लजीज व एजाज अहमद व नियाज, रेयाज गौस व सेराज, मेराज, इमरान, इब्राहिम व सलमान उपरोक्त...

✍️✍️ घर में घुसकर अधिवक्ता से मारपीट करने के मामल में मिली जमानत

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  वाराणसी । गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर अधिवक्ता के घर में घुसकर लाइसेंसी रिवाल्वर से आतंकित कर मारने पीटने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जयति की अदालत ने अकथा, पहड़िया (सारनाथ) निवासी आरोपित मदनलाल, मोहनलाल व सुजीत अग्रहरि को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार श्रीनगर कालोनी अकथा पहड़िया निवासी अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 18 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे प्रार्थी अपने पालतू कुत्ते को इंजेक्शन लगवाने के लिए अपनी कार घर से बाहर निकालने लगा। उसी दौरान मुख्य द्वार पर पडोस के रहने वाले पेंट व होटल व्यवसायाई मदन अग्रहरि के बडे़ भाई बाल मुकुंद की चार पहिया वाहन खड़ी थी। जब उसने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो वह आग बबूला हो गये और गालियां देने लगे। जब उसने विरोध किया तो बाल मुकुंद, मदनलाल, मोहनलाल व सुजीत अग्रहरि 10-15 अपने अ...

✍️✍️ कूटरचित व धोखाधड़ी कर 93 लाख रुपए लेने के मामले में पिता व पुत्र की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.) के न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना लंका में दर्ज नोएडा में जमीन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी व कूटरचित कर 93 लाख रुपए लेने के एक मामले में अभियुक्त अभय चौरसिया पुत्र गोकुल चौरसिया व सूरज चौरसिया पुत्र अभय चौरसिया निवासीगण नवी मुंबई की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वादी के  अधिवक्ता  श्रीकांत  प्रजापति  व  संजय  कुमार  विश्वकर्मा  ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी प्रमोद कुमार जायसवाल द्वारा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके पूर्व परिचित राजीव कुमार का ऑफिस उमंग सिटी 2 जो नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एण्ड फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेस वे तथा ऑफिस बी 23 ए सेक्टर 62 नोएडा नियर फोरटीस्ट हॉस्पिटल एण्ड सेक्टर 62 नोएडा मेट्रो स्टेशन में स्थित से है वादी ने जमीन लेने की बात की । राजीव कुमार द्वारा 93,00,00/ रू में वादी को जमीन देने की बात हुई । 53,00,000/ रू दिया व 40,00,000/ रू नकद ...

✍️✍️ मारपीट व एससी/एसटी एक्ट में छः छात्र नेताओं की जमानत मंजूर

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज एससी/एसटी एक्ट एवं मारपीट के मामले में 6 छात्र नेताओं की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दो व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडेय,अंकित दुबे, आकाश पांडेय,अजीत सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अभिषेक भारतीय ने थाना सिगरा में तहरीर दी कि वह बी०ए० तृतीय वर्ष का छात्र है और आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास में रहता है। सायं 06:30 बजे जब वह छात्रावास से बाहर जा रहा था तभी फातमान रोड के समीप कुछ छात्र उस पर जानलेवा हमला किये जिसकी पहचान शिवम तिवारी, विराट मिश्रा, राहुल कुमार, आयुष सिंह, उज्जवल सिंह और अनुराग राय, रिशु दूबे और अन्य दस छात्र थे। पिछले कुछ दिनों से शिवम तिवारी और विराट मिश्रा उसकी जाति को लेकर उसे लगातार परेशान करना और खटिक, चमार, मंग्गी, पासी आदि कहकर चिढ़ाते रहते और जब उसने विरोध किया तो उसे बहुत बेहरमी...

✍️✍️ नोएडा में जमीन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी व कुटरचित कर 93 लाख रूपए लेने का मामला, अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.) के न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना लंका में दर्ज धोखाधड़ी व कूटरचित कर 93 लाख रुपए लेने के एक मामले में अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र कमला प्रसाद साईं धाम अपार्टमेंट, भदऊ चुंगी थाना आदमपुर निवासी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। ""अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वादी के  अधिवक्ता  श्रीकांत  प्रजापति  व  संजय  कुमार  विश्वकर्मा  ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी प्रमोद कुमार जायसवाल द्वारा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके पूर्व परिचित राजीव कुमार का ऑफिस उमंग सिटी 2 जो नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एण्ड फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेस वे तथा ऑफिस बी 23 ए सेक्टर 62 नोएडा नियर फोरटीस्ट हॉस्पिटल एण्ड सेक्टर 62 नोएडा मेट्रो स्टेशन में स्थित से है वादी ने जमीन लेने की बात की । राजीव कुमार द्वारा 93,00,00/ रू में वादी को जमीन देने की बात हुई । 53,00,000/ रू दिया व 40,00,000/ रू नकद दिया । इसी बीच राजीव कुम...

✍️✍️ बीएचयू छात्र को मिली अग्रिम जमानत

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""ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ व कार्य बाधित करने का मामला"" वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना लंका में दर्ज ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ करने व कार्य बाधित करने के मामले में बीएचयू छात्र अतुल कुमार तिवारी थाना कसीमाबाद ग़ाज़ीपुर निवासी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता प्रशांत पांडेय व अनुराग सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी सुरेन्द्र सिंह ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी कि वह ट्रामा सेन्टर बी०एच०यू० में प्रतिदिन की भांति रात्रिकाल में आपातकालीन क्षेत्र में गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त/जख्मी मरीजों का विभिन्न इकाईयों के डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों के द्वारा चिकित्सकीय जांच एवं उपचार किया जा रहा था, परन्तु अचानक सैकड़ों की तादाद में बाहरी आज्ञात लोगों ने इमरजेन्सी में हिंसक माहौल पैदा कर कर्मचारीगणों को मारने के लिए दौड़ा लिया, जिससे मौजूदा स्टाफ को जान बचाने हेतु गम्भीर मरीजों को छोड़कर जान बचा...

✍️✍️ दहेज प्रताड़ना के मामले में सास व देवर को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी :  विवाहिता को ससुराल में दहेज के लिए मारने-पीटने व प्रताड़ित करने के मामले में सास व देवर को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने विश्वेश्वरगंज, कोतवाली निवासी सास मंजू यादव व देवर अजय यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत  में  बचाव  पक्ष  की  ओर  से  अधिवक्ता  अनुज  यादव ,  आनंद  तिवारी  पंकज  व  नरेश  यादव  ने  पक्ष  रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज की मांग को लेकर आएदिन मारते-पीटते व प्रताड़ित करते है। जिसमें उसकी सास मंजू देवी दहेज न लाने पर उसे दिनभर गालियां देती है और उसके साथ मारपीट करती रहती है। इस दौरान घटना वाले दिन उसके देवर अजय यादव ने रात 9 बजे से लेकर भोर में 4 बजे तक उसे गालियां दी और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट किया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई ...

✍️✍️ ट्रक चालक पर जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी :  जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज लूट की नियत से ट्रक चालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में ग्राम बछांव थाना रोहनिया निवासी अवनीश कुमार पांडेय उर्फ रानू  समेत तीन आरोपितों को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत  में  अवनीश  कुमार  पांडेय  की  ओर  से  वरिष्ठ  अधिवक्ता  अशोक  यादव  व  विपिन  कुमार  सिंह  ने  पक्ष  रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा गौरव कुमार ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 08 अगस्त 2024 को अपनी गाडी टाटा 407 नंबर यूपी 72 पी 9751 गोदाम से डायपर लोडकर आदर्श बाबा के पास सर्विस लेन पर गाड़ी खड़ी कर कण्डक्टर बृजेश कुमार के साथ गाड़ी के कैबिन में खाना बना रहा था। उसी दौरान शाम 8 बजे दो व्यक्ति अज्ञात उसकी गाड़ी के पास कट्टा लेकर आये और उसे धमकाते हुए पैसा जल्दी निकालने के लिये कहे, मना करने पर उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये। जिसपर वह अपनी जान बचाने ...

✍️✍️ बार के इमारत को करेंगे दूषित तो कटेगी 10,000 रूपए की रसीद

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  वाराणसी :  बार चुनाव की तैयारी में अधिवक्ता प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने में मशहूल है। हाल ही में बनारस बार बिल्डिंग के सभी फेस की सफाई वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा कराई गई थी। लेकिन सफाई के कुछ दिन बाद ही प्रत्याशी या उनके समर्थकों के द्वारा कुछ बैनर पोस्टर पुनः चिपका/लगा दिया गया। जिसको देख अन्य प्रत्याशी भी लगाते गए। जिससे फिर से बिल्डिंग बैनर पोस्टर से लदता/पटता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बार के पदाधिकारीयो ने उन लोगों पर एक्शन लेने का मन बना लिया है, जिनका बैनर पोस्टर बनारस बार बिल्डिंग पर लगा है। 👉 सोमवार को बनारस बार की ओर से जारी एक नोटिस चस्पा कर सूचित किया गया कि 👇 ""सभी प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना-अपना बैनर, पोस्टर, कटाऊट, प्लेट नेम, बाथरूम के अन्दर, बाहर, बनारस बार के भवन पर या भवन के अन्दर या बाहर, न लगाये, पाये जाने पर दी बनारस बार एसोसिएशन द्वारा 10,000/- रू० का उनके नाम से चुनाव के मद्देनजर रखते हुये रसीद काट दी जायेगी जो उनको नामांकन के समय देना होगा अन्यथा ना...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत

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  वाराणसी : लूट की नियत से ट्रक चालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने चितईपुर निवासी पुनवासी बिंद समेत तीन आरोपितों को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।   ""अदालत  में  पुनवासी  बिंद  की  ओर  से  वरिष्ठ  अधिवक्ता  अनुज  यादव,  नरेश  यादव  व  कृष्णा  यादव  ईलू  ने  पक्ष  रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा गौरव कुमार ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 08 अगस्त 2024 को अपनी गाडी टाटा 407 नंबर यूपी 72 पी 9751 गोदाम से डायपर लोडकर आदर्श बाबा के पास सर्विस लेन पर गाड़ी खड़ी कर कण्डक्टर बृजेश कुमार के साथ गाड़ी के कैबिन में खाना बना रहा था। उसी दौरान शाम 8 बजे दो व्यक्ति अज्ञात उसकी गाड़ी के पास कट्टा लेकर आये और उसे धमकाते हुए पैसा जल्दी निकालने के लिये कहे, मना करने पर उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये। जिसपर वह अपनी जान बचाने के लिए बद...

✍️✍️ शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्ज़ी ख़ारिज

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वाराणसी :  विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्र०नि० अधि०), चतुर्थ रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के भेलूपुर थाने के एक मामले में बजरडीहा, थाना भेलूपुर निवासी आरोपी अनिल कुमार सिंह व करमाजीतपुर थाना चितईपुर निवासी अजय शंकर त्रिपाठी की ओर से दाख़िल अग्रिम जमानत अर्ज़ी को सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दिया।  👉अदालत में अग्रिम जमानत अर्ज़ी का विरोध वादी की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता अमित द्विवेदी और शादाब अहमद ने किया।  👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार कामधेनु अपार्टमेंट, थाना लंका निवासी प्रार्थी राजेश प्रताप सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उनके मित्र अजय शंकर त्रिपाठी जो कि प्राइवेट बैंक रिलायंस व ऐक्सिस बैंक में फाइनेंस करवाने का काम करते थे पिछले 3 साल से वह उन्हे भली-भाती जानते व पहचानते थे। अजय शंकर त्रिपाठी ने अपने माध्यम से प्रार्थी को बजरडीहा, थाना भेलूपुर निवासी विशाल सिंह पुत्र अनिल कुमार सिह व मेघा गुप्ता पत्नी विशाल सिंह को उनके घर पर मिलवाया जहां विशाल सिंह, उनके पिता ...

✍️✍️ हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी :  विशेष न्यायाधीश ( एस. सी.\ एस. टी. एक्ट ) देव कान्त शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र राजू सिंह निवासी तेलियाना थाना भेलूपुर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी आनंद प्रकाश दिनांक 07/08-04-24 की रात्रि को कार्य सरकार के दौरान मय सरकारी वाहन देखभाल क्षेत्र चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति वाहन गोदौलिया चौराहे पर पहुँचा जहां पर दर्शनार्थियों की सुरक्षार्थ संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग की जा रही थी उसी दौरान एक नारंगी रंग क के०टी०एम० ड्यूक बाईक बिना नम्बर प्लेट की बाइक बड़ी तेजी से चलाते हुये एक व्यक्ति बांसफाटक से दशाश्वमेध की तरफ जा रहा था। तब वादी ने उसे रोककर उससे वाहन पर नम्बर प्लेट न होने व हेलमेट न लगाने तथा गाडी कागजात मांगा गया तब उक्त वाहन सवार ने कहा कि तुम पुलिस वालो का दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुयी मेरी गाड़ी रुकवाने की अभी मैं तुम्हे बताता हूँ तभी द...

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

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👉 ""कुछ  मिले  बिना  लॉ  की  डिग्री  के  तो  कुछ  बिना  बार  काउन्सिल  रजिस्ट्रेशन  के, जॉच दल ने  पकड़े  गए  लोगों  को  सख्त चेतावनी  देकर  छोड़ा"" वाराणसी : तथाकथित अधिवक्ताओ के पीछे पड़ी सेंट्रल बार व बनारस बार की गठित टीमे।  👉 बता दें कि वाराणसी जिला कचहरी में काले कोट व बैंड लगाकर काफ़ी संख्या में तथाकथित अधिवक्ताओं की भीड़ लगी हुई थी।  👉 आय दिन कचहरी परिसर से लेकर बाहर थानों तक आम जनमानस को बेवकूफ बनाकर ठगी कर रौब दिखाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सुचना समय समय पर सोशल मीडिया व शिकायत के आधार पर बार के संज्ञान आया करता था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर द्वय बार द्वारा टीम गठित की गई। जिसमें बनारस बार से 15 अधिवक्ता व सेंट्रल बार से 18 अधिवक्ता जांच समिति में शामिल किए गए। जो परिसर में तथाकथित अधिवक्ताओं की चेकिंग हेतू नियुक्त किया गया। 👉 बता दें कि चेकिंग अभियान के तीसरे दिन कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की संख्या कम थी। जांच दल कईं टीम में विभाजित होकर अधिवक्ताओं की...

✍️✍️ प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी की जमानत ख़ारिज

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वाराणसी :  अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने प्राणघातक हमले के थाना लालपुर-पांडेयपुर के एक मामले में करौदी, थाना चितईपुर निवासी आरोपी अभिषेक यादव की जमानत ख़ारिज कर दी। अदालत ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया है। गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। ""अदालत में जमानत अर्ज़ी का विरोध वादिनी की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता अमित द्विवेदी और शादाब अहमद ने किया"" प्रकरण के मुताबिक़ 15 सितम्बर 2024 समय करीब 09.30-10.00 बजे सुबह के बीच रोशनी कुशल जायसवाल तथा उनके पति कुशल जायसवाल लगभग 20 अज्ञात लोगों के साथ एक राय होकर एकाएक उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसके पति राजेश कुमार को आवाज देकर बुलाकर बिना कुछ बताये लात-घूसों से मारने पीटने लगे। हल्ला सुनकर वह और उसका पुत्र अनिरूद्ध कुमार व पुत्री वैष्णवी बचाने के लिए आये तो उसने देखा कि उसके पति को ...

✍️✍️ रिंग रोड निर्माण के लिए रखी सरिया चोरी के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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चंदौली :  वाराणसी-चंदौली रिंग रोड निर्माण के लिए रखी लाखों रुपए की सरिया चोरी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर जिला जज (तृतीय) चंदौली पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने कोरी, अलीनगर (चंदौली) निवासी आरोपित तूफानी उर्फ नरेंद्र कुमार को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर मुकदमे के निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" अभियोजन पक्ष के अनुसार एमएसी महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. के एजीएम ने अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी कंपनी के द्वारा वाराणसी-चंदौली रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसके तहत 6 अक्टूबर 2024 को भोर में लगभग 3 बजे के आसपास ग्राम कोरी में बने आरई वॉल के ऊपर चैनल 53 पर रेलिंग का कार्य चल रहा था। इस दौरान वहां पर उक्त कार्य के लिए सरिया रखा गया था। उसी सरिया से करीब 20-25 पीस सरिया जो रेलिंग निर्माण के लिए रिंग बना कर जिसकी लंबाई करीब 11 फीट के आसपास है, उसे अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है...

✍️✍️ ट्रामा सेंटर में मारपीट व आर्म्स एक्ट के मामले में बीएचयूं छात्र नेता को मिली जमानत

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  लड़कों  से  मारपीट  करने  और  अवैध  पिस्टल  लहराने  का  था  आरोप वाराणसी : ट्रामा सेंटर में घुसकर लड़कों से मारपीट करने और पिस्टल लहराकर धमकाने के मामले में बीएचयूं छात्र नेता को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने आरोपित छात्र नेता प्रशांत गिरी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत  में  बचाव  पक्ष  की  ओर  से  वरिष्ठ  अधिवक्ता  अनुज  यादव,  नरेश  यादव  व  रोहित  यादव  ने  पक्ष  रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार बीएचयू के सिक्योरिटी ऑफिसर ओमप्रकाश तिवारी ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 30 सितंबर 2024 को शाम करीब 5 बजे ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी के गेट के बाहर करीब 18-20 की संख्या में कुछ लड़के पहुंचे और इमरजेंसी के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। इस पर गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने तत्काल गेट बंद कर दिया और उन्हें अंदर आने से रोक दिया। इस दौरान बाहर जमा लड़के ...

✍️✍️ जानलेवा हमले के आरोपी को मिलीं जमानत

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  VARANASI : सिगरेट का पैसा मांगने पर दुकानदार को जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी।  👉 जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने रोहनिया निवासी अवनीश कुमार पांडेय उर्फ रानू को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार अवलेशपुर रोहनिया निवासी अमन कुमार ने रोहनिया थाने में 4 सितम्बर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी चाय-पान की दुकान अमरा चौराहे पर है। 4 सितंबर 2024 को वह अपनी दुकान पर अपनी मां इंद्रावती, पिता राजेन्द्र प्रसाद व बड़े भाई प्रदीप कुमार के साथ बैठा था। उसी दौरान रात्री 8 बजे बेटावर निवासी गोलू यादव अपने साथी पूर्णमासी उर्फ पुनवासी व एक अज्ञात के साथ दुकान पर आये और तीन सिगरेट लिया और दुकान के बाहर खड़े होकर तीनों लोग सिगरेट पीकर जाने लगे। इसपर उसने जब पैसा मांगा तो वे लोग गालियाँ देने लगे। इस पर जब मैं व मेरे भाई ने विरोध किया तो गोलू यादव ने अपने साथी पूर्णमासी उ...

✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास में मिली अग्रिम जमानत

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  वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त मनीष पुत्र स्व सुनील कुमार सोनकर निवासी सिंघवा घाट थाना जैतपुरा जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडेय, अंकित दुबे, आकाश पांडेय व विकास सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 22.8.2024 को नक्खीघाट पुल के पास मनीष पुत्र सुनील, वितीश उर्फ माफिया, आर्यन, मनीष पुत्र संजय, प्रिंस और उसके दोस्त किसी बात को लेकर वादी मुकदमा अरविंद कुमार के पुत्र अनुराग से गाली गलौज व मारपीट करने लगे। जिससे वादी के पुत्र के सिर पर गहरी चोट लग गई, जिससे वह बेहोश हो गया।

✍️✍️ कांग्रेस नेता समेत चार दोषमुक्त,हत्या का मामला

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  वाराणसी : जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में कांग्रेस नेता समेत चार आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत में विचारण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मृतक जिसकी गोली से मौत होना बताया गया है, उसकी मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से होना नहीं पाया गया है। इसकी पुष्टि भी पोस्टमार्टम के डाक्टर ने अपनी जिरह के दौरान कही है। डाक्टर ने बताया कि मृतक की मौत गोली लगने से नही हुई है। इस आधार पर अदालत ने कोटवा, सारनाथ निवासी कांग्रेस नेता गुड्डू पांडे उर्फ गिरीश पांडेय, सतीश चन्द्र पांडेय, पप्पू यादव, राजन मिश्रा उर्फ नवीन मिश्रा को साक्ष्य के आभाव मे संदेह का लाभ देतें हुए दोषमुक्त कर दिया।  "" अदालत  में  बचाव  पक्ष  की  ओर  से  वरिष्ठ  अनुज  यादव,  अशोक  यादव  व  नरेश  यादव  ने  पक्ष  रखा "" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार सारनाथ निवासी नन्दु सोनकर ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थ...

✍️✍️ बुलानाला: जनता दांत घर के शटर का ताला तोड़कर चोरी का मामला, दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत मंजूर

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना कोतवाली वाराणसी में दर्ज जनता दांत घर के शटर का ताला तोड़कर चोरी करने के एक मामले में अभियुक्तगण अनंत अग्रवाल व हरे कृष्ण अग्रवाल पुत्रगण पुरषोत्तम दास अग्रवाल निवासी बुलानाला थाना कोतवाली वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  "" बचाव  पक्ष  की  ओर  से  अदालत  में  वरिष्ठ  अधिवक्ता  अजय  गेठे  ने  पक्ष  रखा "" 👉 प्रकरण के अनुसार प्रार्थी विजय गुप्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-175(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया कि उसके पिता के नाम से मकान नं-के 61/158-160 राजदेवी कटरा, ए.पी. मेडिको, मुहल्ला बुलानाला थाना कोतवाली वाराणसी में दो दुकान स्थित है, जिसमें वह अपने पिता के साथ आयुर्वेदिक दंतमंजन का जनता दात घर के नाम से वर्ष 1958 से लगातार व्यापार करता चला आ रहा है। जिसका किराया अब तक जमा ...

✍️✍️ जानलेवा हमले के आरोपी को मिलीं जमानत

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VARANASI :  सिगरेट का पैसा मांगने पर दुकानदार को जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी।  👉 जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने चितईपुर निवासी पूर्णमासी उर्फ पुनवासी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत  में  बचाव  पक्ष  की  ओर  से  वरिष्ठ  अधिवक्ता  अनुज  यादव,  नरेश  यादव  व  चन्द्रबली  पटेल  ने  पक्ष  रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार अवलेशपुर रोहनिया निवासी अमन कुमार ने रोहनिया थाने में 4 सितम्बर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी चाय-पान की दुकान अमरा चौराहे पर है। 4 सितंबर 2024 को वह अपनी दुकान पर अपनी मां इंद्रावती, पिता राजेन्द्र प्रसाद व बड़े भाई प्रदीप कुमार के साथ बैठा था। उसी दौरान रात्री 8 बजे बेटावर निवासी गोलू यादव अपने साथी पूर्णमासी उर्फ पुनवासी व एक अज्ञात के साथ दुकान पर आये और तीन सिगरेट लिया और दुकान के बाहर खड़े होकर तीनों लोग सिगरेट पीकर जाने लगे। इसपर उसने जब पै...

✍️✍️ पूर्व मंत्री का फर्जी मुख्तारनामा बनाने वाले 6 आरोपितों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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  वाराणसी:  पूर्व मंत्री कैलाश नाथ चौरसिया का फर्जी मुख्तारनामा तैयार कर करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में छः आरोपितों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) की अदालत ने आरोपित ओमप्रकाश चौरसिया, उसके दो पुत्रों दीपक चौरसिया, धीरज चौरसिया के साथ ही उसके भाई प्रदीप चौरसिया, लवकेश सिंह व सकेन्द्र सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी मामले की गंभीरता की देखते हुए खारिज कर दी।  ""अदालत में पूर्व मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार मिर्जापुर जनपद के चौक त्रिमुहानी निवासी पूर्व मंत्री कैलाश नाथ चौरसिया ने लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसने लक्सा क्षेत्र में स्थित तीन भवनों को खरीदा था। जिसमें सरकारी अभिलेखों में उसका और उसके परिवार का नाम भी उक्त संपत्तियों पर दर्ज है। वह मिर्जापुर में ही परिवार समेत रहता है। इस बात का फायदा उठाकर चौक त्रिमुहानी, मिर्जापुर निवासी ओम प्रकाश चौरसिया, उसके दो पुत्रों दीपक चौरसिया, धीरज चौरसिया क...

✍️✍️ घर मे घुसकर मारपीट करने के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडे की अदालत ने थाना राजातालाब में दर्ज घर मे घुसकर मारपीट करने के मामले में अभियुक्तगण भोलेनाथ वर्मा व राजू वर्मा पुत्रगण स्व० मनोहर वर्मा निवासी ग्राम कनकपुर महगंवा, थाना-राजातालाब, जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी जगन्दू ने थाने में तहरीर दिया कि दिनांक 07-12-2021 को समय करीब 6:20 बजे शाम को पुरानी रंजिश को लेकर उसके पड़ोसी भोलेनाथ वर्मा, राजू वर्मा, अवनीश उर्फ बऊ वर्मा, सूरज वर्मा, लवकुश वर्मा, अनुज वर्मा, श्रेयांश वर्मा, अरून वर्मा सुन्दर वर्मा, लोलारख वर्मा, अभय वर्मा, काशी वर्मा, प्रिंस वर्मा, लवकुश वर्मा व कन्नैया लाल वर्मा एक राय होकर गाली-गुप्ता देते हुए घर में घुसकर मारने-पीटने लगे और बादी का टीन शेड टोड़ दिए शोर मचाने पर गांव के लोगों ने देखा और बीच-बचाव किये विपक्षीगण जाते समय जान से मारने की धमकी देते ह...

✍️✍️ उपराष्ट्रपति के काफिले में हुए उपद्रव में दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत मंजूर

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  वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने थाना फूलपुर में दर्ज उपराष्ट्रपति के काफिला में हुए उपद्रव के मामले में अभियुक्तगण रणशेर सिंह पुत्र श्याम बिहारी सिंह व अमित कुमार पटेल पुत्र अजय कुमार पटेल निवासीगण पुरारघुनाथपुर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडेय,अंकित दुबे व आकाश पांडेय ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार उप निरीक्षक इंदुकात पांडेय द्वारा थाना फूलपुर पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई की दिनांक 02.11.2023 को महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के आगमन के परिपेक्ष में वीआईपी ड्यूटी में मामूर था कि सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु से आक्रोशित होकर कुछ ग्रामीणों द्वारा वाराणसी जौनपुर मुख्य मार्ग हाईवे को अवरुद्ध कर दिया गया है महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होने वाला था, वीआईपी सुरक्षा के दृष्टिगत वादी मुकदमा...

✍️✍️ लारेंस विश्नोई गैंग के मुख्य साइबर हैकर की जमानत मंजूर

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि) के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना साइबर क्राइम में दर्ज 27.25 लाख रूपए साइबर क्राइम के जरिए ठगी के मामले में अभियुक्त मंदीप सिंह पुत्र टेक सिंह निवासी सूरतगढ़ जनपद श्री गंगानगर राजस्थान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व सहयोगी अधिवक्ता मनीन्द्र नाथ तिवारी,रवि तिवारी,मुकेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 29.05.2024 को प्रार्थी शिक्षा और प्रशिक्षण के उ‌द्देश्य से बी०आर०पी० देसाई के संपर्क में आया। बाद में उन्होंने उसे बताया कि वे संस्थागत निवेश प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उनके द्वारा दी गई वेबसाइट https://www.brp-fund.com एव https://www.brp-fund.vip के माध्यम से प्रार्थी ने कुल 27,25000 रुपया जमा किया। प्रार्थी का वर्तमान पोर्टफोलियो कुल 32,84,070 रूपये हो चुका है लेकिन जब प्रार्थी ने इसे निकालने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया। प्रार्थी को संदेह है कि...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी:   पुरानी रंजिश को लेकर पिस्टल की मुठिया से सिर पर प्रहार कर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने रामापुरा, लक्सा निवासी राज यादव उर्फ आर्यन यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज व नरेश यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार जंगमबाड़ी, दशाश्वमेध निवासी सागर पटेल ने 18 सितंबर 2024 को दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 17 सितंबर 2024 को रात साढ़े 10 बजे राज यादव, रोहित यादव अपने तीन साथी के साथ उसके घर पहुंचे और उसे घर के बाहर बुलाया। जब वह बाहर आया तो उन लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब उसके मामा संजय यादव बीचबचाव करने आए तो राज यादव उर्फ आर्यन, रोहित यादव ने उसके साथ भी मारपीट की और पिस्टल निकाल कर जान से मारने की नियत से उसके मामा के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे वह लहुलुहान होकर वहीं गिर पड़े। साथ ही वादी को भी मारपीट कर...

✍️✍️ दुष्कर्म व दहेज़ प्रताड़ना के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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वाराणसी :  दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने पति समेत 6 लोगो के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) नपेन्द्र कुमार की अदालत ने चेतगंज थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि इस मामले में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करे। साथ ही की गयी कार्यवाही से 15 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराये। 👉 प्रकरण के अनुसार गणेश महाल थाना दशाश्वमेध निवासिनी वादिनी राहत साहू उर्फ वर्षा अपने अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज व नरेश यादव के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि उसकी शादी 29 नवंबर 2020 को तेलियाबाग चेतगंज निवासी अभिषेक गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालें दहेज़ मे 5 लाख रुपये नकद व कार की मांग को लेकर आये दिन मारते - पीटते व प्रताड़ित करते थे। इस दौरान उसका पति अपने भाई व भाभी के उकसावे मे आकर आये दिन उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था। साथ ही उसका देवर रोहित गुप्ता, ससुर ओमप्रकाश गुप्ता, जेठ अनुप गुप्ता व जेठानी ज...

✍️✍️ लूट के मामले में किशोर की जमानत मंजूर

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""बचाव पक्ष किशोर x की ओर से फौजदारी अधिवक्ता इन्द्रजीत पटेल व धीरज पटेल ने पक्ष रखा"" वाराणसी : किशोर न्याय बोर्ड बड़ालालपुर चांदमारी वाराणसी के प्रभारी प्रधान मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय व सदस्य की उपस्थिति में थाना शिवपुर जनपद वाराणसी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 316/24 अंतर्गत धारा 309(4), 317(2) बीएनएस में अपचारी किशोर x जरिए संरक्षिका माता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, किशोर x के संरक्षक के द्वारा 50000 रुपए की दो प्रतिभूति व सामान धनराशि के निजी बंधपत्र इस शर्त का उल्लेख करते हुए की जमानत पर रिहा होने के पश्चात किशोर को अपनी संरक्षकता में रखेगा तथा किसी अविधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने देगा एवं नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराते रहेगा,किशोर को उसके संरक्षिका के सुपुर्दगी में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

✍️✍️ सुप्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी शोरुम मालिक के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सारनाथ थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

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वाराणसी : न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री जयति की अदालत ने आवेदक गौतम कुमार पाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस पर सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष सारनाथ को आदेशित किया की प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।  👉बता दें कि आवेदक ने अपने अधिवक्ता अमन राज गुप्ता व पवन कुमार गुप्ता के जरिए धारा 173(4) बीएनएसएस माननीय न्यायालय में दाखिल किया था। 👉 आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस में कहा गया कि प्रार्थी एक सीधा-साधा नागरिक है। प्रार्थी का आशापुर चौराहे पर कपड़े का शोरूम है, जिसे खुले एक वर्ष हुआ है, जिसमें रेनू गिरि नामक एक महिला कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। जिसे प्रार्थी ने वर्तमान समय में निकाल दिया है। विपक्षी रेनू गिरि ने एक दिन षड्‌यन्त्र पूर्वक प्रार्थी को बताया कि मेरी पुत्री बीमार है तथा यह कहकर रोने लगी और अपनी माँ रीता गोस्वामी से प्रार्थी की बात करायी, रीता गोस्वामी के अनुनय-विनय पर प्रार्थी द्वारा रेनू गिरि के पुत्री का दवा इलाज कराया गया औ...

✍️✍️ बलात्कार के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

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  वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्रुतगामी प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज बलात्कार के मामले में आरोपी चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभुजी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध पीड़िता के अधिवक्ता गौरव सिंह व रजनीश सिंह ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी में पीड़िता की ओर से तहरीर दिया गया कि प्रार्थनी के पति विकास कुमार चन्द्रभूषण सिह उर्फ प्रभुजी नामक बाबाजी को पूजते थे जो कि समय समय पर अपना आश्रम व स्थान बदलते रहते है। प्रार्थनी को उसके पति उनके आश्रम पर मिलवाया जहाँ बाबाजी (प्रभूजी) प्रवचन व उपदेश दे रहे थे। वह भगवान में आस्था रखने वाली महिला है। जिस वजह से बाबाजी (प्रभूजी) के प्रवचन में आने-जाने लगी। बाबाजी द्वारा प्रार्थीनी व उसके पति को आश्रम में ही एक कमरा दिलवा दिया। अगस्त 2022 में प्रभूजी ने धोखे से प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर प्रार्थीनी को धोखे से खिला दिया जहां प्रार्थीनी अर्धचेतन हो गयी। जिसका लाभ उठाते हुए चन्द्रभूषण सिंह उ...

✍️✍️ एसएचओ व टीम पर हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

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  वाराणसी :  विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज नामांकन के दौरान पुलिस के ऊपर ईट पत्थर से हमला करने के मामले में काशी विद्यापीठ के छात्र नेता रजत कुमार मिश्रा निवासी कछवा दामोदरपुर मिर्जापुर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडेय, अंकित दुबे एवं आकाश पांडे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 20.11.2019 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ओझा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ चुनाव वर्ष 2019 2020 के नामांकन तथा मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु जमा किए जाने के संबंध में शांति व्यवस्था ड्यूटी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मौजूद थे समय लगभग 1:30 बजे दिन में छात्रों का एक गुट जिसमें अभियुक्तगण अनिल यादव सहित अन्य छात्रों के साथ भारत माता मंदिर के सामने पहुंचकर नारेबाजी हूटिंग व गाली गलौज करने लगे, ऐसा करता देख वादी मय हमराहियान व घंटी...