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Showing posts from June, 2025

✍️✍️ न्याय के प्रतीक न्यायाधीश लारा को अधिवक्तागण ने दी भावभीनी विदाई

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वाराणसी : कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी किरण पाल सिंह (जिन्हें आमतौर पर न्यायाधीश लारा के नाम से जाना जाता है) को भावभीनी विदाई दी। वर्तमान में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी रहे सिंह का स्थानांतरण अब चंदौली जनपद में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश पद पर हुआ है। 👉 इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में बार काउंसिल यूपी के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान सदस्य हरिशंकर सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश दुबे, पूर्व महामंत्री संजय सिंह दाढ़ी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्रनाथ पांडेय समेत कई अन्य महिला व पुरुष अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने न्यायाधीश लारा की सादगी, न्यायप्रियता और निष्पक्षता की सराहना की। 👉 बार काउंसिल ऑफ यूपी के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सदस्य हरिशंकर सिंह ने कहा, “कठिन मामलों में उनका विवेकपूर्ण विश्लेषण हम सभी के लिए मार्गदर्शक रहा है।” 👉 वहीं, सेंट्रल बार अध्यक्ष मंगलेश दुबे ने कहा, “लारा जज का न्यायिक कार्यकाल प्रेरणास्पद रहा है। उन्होंने हमेशा निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन किया।” 👉 ...

✍️✍️ मासूम से दरिंदगी पर कोर्ट का कठोर फैसला, आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद

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वाराणसी । विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य यौन अपराध में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई है। थाना लालपुर/पांडेयपुर क्षेत्र में दर्ज इस मामले में आरोपी नीरज विश्वकर्मा पुत्र पप्पू विश्वकर्मा को धारा-छ पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 👉 आदेश में यह भी कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। जमा की गई अर्थदंड राशि में से 50% राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। 👉 इस गंभीर मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मधुकर उपाध्याय ने प्रभावी ढंग से पैरवी की , जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने यह सख्त निर्णय सुनाया।

✍️✍️ दलित उत्पीड़न व प्राणघातक हमले के आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी — विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज एक गंभीर मारपीट व अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में आरोपी फैसल अली को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। फैसल अली पुत्र सद्धू, निवासी सरैया इब्राहिमपुर, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। ""अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी एवं उनके सहयोगी धनन्जय पाण्डेय व शादाब अहमद ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत कीं"" यह है पूरा मामला 👉 प्रकरण के अनुसार, वादी विशाल सोन पुत्र हिरा लाल सोनकर, निवासी A39/278, भैरो सरैया, ने थाना जैतपुरा में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि दिनांक 2 जून 2025 को शाम 4:30 बजे वह सरैया बाज़ार होते हुए भालू बन्दर तकीया जा रहे थे, तभी एक पिकअप गाड़ी उनके पास आकर रुकी और उस पर सवार व्यक्ति ने उन्हें गालियाँ देनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी फैसल अली ने अपने 3-5 साथियों को बुलाकर वादी के साथ लाठी, डंडे व रॉड से बुरी तरह मारपीट की, जिससे उन्हें सिर पर ग...

✍️✍️ चोरी की 10 बाइकें बरामद: कोर्ट से मिला राहत, जमानत मंजूर

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  वाराणसी । प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना चोलापुर में दर्ज चोरी के एक गंभीर मामले में अभियुक्त अजय विश्वकर्मा उर्फ अजय कुमार विश्वकर्मा की जमानत अर्जी को स्वीकार कर उसे रिहा करने का आदेश दिया। ""अभियुक्त की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता विकास यादव और विवेक सिंह सोलंकी ने पक्ष रखा""  👉अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी राजकुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी गाड़ी (UP-65-CN-1878) दिनांक 5 मई 2025 को मोहाँव बैराजित क्षेत्र से चोरी हो गई। यह वाहन उसके पुत्र दिलीप कुमार के नाम पर पंजीकृत है, जो उसे दयाराम यादव की माता जी की तेरही में शामिल होने के लिए ले गया था। 👉 पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान एक मुखबिर की सूचना पर देईपुर-गड़सरा लिंक रोड पर संदिग्धों को रोकने की कोशिश की। तीन संदिग्धों में से दो मौके से भाग निकले, जबकि बाइक चला रहा अजय कुमार विश्वकर्मा पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के नाम सुमित यादव उर्फ काजू और चन्द्र प्रकाश तिवारी उर्फ टाईगर बताए। साथ ही उसने कबूल किया कि मोटरसाइकिल चोरी की है। उसकी निशानदेही पर...

✍️✍️ ट्रैक्टर हड़पने व जातिसूचक गाली देने के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी । विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना चोलापुर क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी सुदामा यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद में सुदामा यादव को कोर्ट द्वारा तलब किया गया था। यह आदेश उस प्रकरण में पारित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के एक पीड़ित व्यक्ति ने अपने ट्रैक्टर की धोखे से हड़पने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया था। अदालत ने आरोपी सुदामा यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी कल्याणपुर थाना सैयदराजा जिला चंदौली की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया।  ""अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता आनन्द कुमार पाठक, चंद्रभान गिरी, कृपा उपाध्याय और मयूर त्रिपाठी ने पक्ष रखा"" 👉 परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार, वह अनुसूचित जाति का चमार समुदाय से है और 21 फरवरी 2022 को चंदौली के एक डीलर से 1.60 लाख रुपये में एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा था। बाद में जब ट्रैक्टर ट्रांसफर नहीं किया गया और 24 जुलाई 2022 की रात उसके बेटे और गांव के एक युवक को ट्रैक्टर सम...

✍️✍️ 50 हजार रुपए हड़पने व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला, कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी:  अवर सिविल जज (जूनियर डिविजन) नितिन सिंह की अदालत ने एक कार कंपनी के कर्मचारी मनीष कुमार पांडेय को जमानत दे दी।  बता दें कि मनीष पर थाना जंसा में धारा 406, 506, 500, 354(घ), 67, 323, और 504 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। ""अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार, और विनोद यादव ने मनीष का पक्ष रखते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया"" क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता अर्चना मिश्रा ने थाना जंसा में तहरीर दी थी कि उन्होंने अपनी सेंट्रो कार की सर्विस और क्लेम के लिए एक कंपनी के कर्मचारी मनीष कुमार पांडेय को 50,000 रुपये नकद दिए थे। मनीष वहां इंश्योरेंस और अकाउंटेंट का काम संभालता है। बाद में अर्चना को पता चला कि उनकी गाड़ी का क्लेम सीधे इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगा, जिसके बाद उन्होंने मनीष से अपने पैसे वापस मांगे। शिकायत के अनुसार, मनीष ने पैसे लौटाने में आनाकानी शुरू कर दी। काफी मांग के बाद उसने कुछ पैसे किस्तों में लौटाए, लेकिन पूरी रकम नहीं दी। जब अर्चना ने अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए 11,000 रुपये मांगे, ...

✍️✍️ हत्या के मामले में दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

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  वाराणसी – सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना लालपुर/पांडेयपुर में दर्ज एक हत्या के मामले में अभियुक्त अभिषेक यादव और सुजीत यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।  अदालत में सरकारी वकील मुनीब सिंह चौहान ने जोरदार तरीके से जमानत अर्जी का विरोध किया। क्या है पूरा मामला? 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला रंजन कुमार की हत्या से जुड़ा है। मृतक के पिता और वादी, राजेंद्र मौर्या ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 मई, 2025 को उनके बेटे रंजन को उनके गांव के ही वैभव कुमार राय और अभिषेक राय अपने दोस्तों अनुज सिंह और सौरभ सिंह के साथ शहर ले गए थे। शिकायत के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते 21 और 22 मई की दरमियानी रात में रमदत्तपुर, ओम नगर कॉलोनी में रंजन की लाठी-डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी रंजन के शव को स्विफ्ट डिजायर कार (UP70VV2773) में रखकर वहीं छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही वादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। इस मामले में अभियुक्त अभिषेक यादव और सुजीत यादव ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ...

✍️✍️ राहुल गांधी के सिक्ख समुदाय संबंधी बयान पर निगरानी याचिका में आंशिक बहस, अगली सुनवाई 30 जून को

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वाराणसी । कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयान को लेकर दायर निगरानी याचिका पर विशेष सत्र न्यायालय (एमपी/एमएलए कोर्ट) में मंगलवार को आंशिक बहस हुई। यह याचिका सिक्ख समुदाय से संबंधित विवादित टिप्पणी के संदर्भ में दायर की गई है। वादी मुकदमा नागेश्वर मिश्र, पूर्व प्रधान तिलमापुर सारनाथ, अपने अधिवक्ता अलख नारायण राय के साथ न्यायालय में उपस्थित रहे। वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। विशेष सत्र न्यायाधीश यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में हुई सुनवाई में आंशिक बहस के उपरांत शेष बहस के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई पर ही वादी पक्ष द्वारा रिमाइंडर दाखिल कर दिया गया था, जिस पर अब विस्तार से बहस की प्रक्रिया जारी है।

✍️✍️ महिला से मारपीट, अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी का मामला—अदालत ने दो आरोपियों को दी जमानत

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वाराणसी : फूलपुर थाना क्षेत्र की एक महिला द्वारा मारपीट, अभद्रता, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन आरोपों के तहत दर्ज मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपित अफसर खां उर्फ सुहैल और सलाम की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता रवि कान्त पाठक ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार, शहनाज बानों पत्नी एहसान अली, निवासी ग्राम थाना रामपुर, फूलपुर ने न्यायालय में धारा 156(3) दंप्रसं के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि दिनांक 28.09.2022 को शाम 7 बजे के लगभग आरोपितगण लाठी-डंडे लेकर जबरन उनके घर में घुस आए और उनके पति के साथ मारपीट की। जब उन्होंने विरोध किया, तो एक आरोपित ने उनका गला दबाया और बाकी ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इसके बाद 23.10.2022 को एक बार फिर आरोपितों ने घर में घुसकर हमला किया, जान से मारने की धमकी दी और गले से सोने की चेन छीन ली। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनके वस्त्र फाड़ दिए गए और उनके साथ अभद्रता की ग...

✍️✍️ सोनांचल बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में हरिशंकर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति, अधिवक्ता समाज ने किया स्वागत

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ओबरा (सोनभद्र) । तहसील ओबरा स्थित सोनांचल बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह एक गरिमामयी अवसर में तब्दील हो गया, जब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर सिंह के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हुए। अधिवक्ता समाज ने उनका भव्य स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। 👉 इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य श्री विनोद पांडे, विधान परिषद सदस्य श्री आशुतोष सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधाकर मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष श्री राजबहादुर सिंह, सोनांचल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश अग्रवाल व महामंत्री अनिल चौधरी सहित कई गणमान्य अधिवक्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। 👉 समारोह में अधिवक्ताओं की एकता, सामाजिक सरोकार और विधिक जागरूकता पर भी विचार रखे गए। वक्ताओं ने हरिशंकर सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें अधिवक्ता समाज का सच्चा प्रतिनिधि और प्रेरणास्रोत बताया। इस अवसर पर हरिशंकर सिंह ने बार को व्यक्तिगत रूप से 70 हजार रुपए कि लॉ बुक देने का भी आश्वासन दिया। 👉 यह कार्यक्रम न केवल सम्मान का प्रतीक रहा, बल्कि अधिवक...

✍️✍️ हरिशंकर सिंह की जनसेवा फिर बनी मिसाल: वाराणसी के अधिवक्ताओं को वितरण किए मेडिकल चेक

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वाराणसी । उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह द्वारा अधिवक्ताओं के हित में किए जा रहे निरंतर प्रयासों की श्रृंखला में एक और सराहनीय पहल सामने आई है। बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश के माध्यम से वाराणसी जनपद के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मेडिकल सहायता स्वरूप चेक प्रदान किए गए। इस कल्याणकारी कार्य ने अधिवक्ता समाज में श्री सिंह की लोकप्रियता और सेवा भावना को और मजबूती दी है। 👉 बनारस के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता के रूप में विख्यात श्री हरिशंकर सिंह लंबे समय से अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर सक्रिय हैं। चाहे वह न्यायालय परिसर की व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे हों या अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ—हर मोर्चे पर उनकी सकारात्मक भागीदारी और समाधानकारी दृष्टिकोण देखने को मिलती है। 👉 इस बार जिन अधिवक्ताओं को मेडिकल चेक प्रदान किए गए, उनके नाम इस प्रकार हैं: 1. कमल चंद्र श्रीवास्तव 2. रितेश कुमार मिश्रा 3. पंकज कुमार श्रीवास्तव 4. रितेश कुमार सिंह 5. भोनू प्रसाद 6. विनोद कुमार 7. आनंद श्रीवास्तव 👉 हरिशंकर सिंह की यह पहल न केवल अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक रा...

✍️✍️ 65 लाख रुपए हड़पने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी । साड़ी कारोबार में साझीदार बनाने के नाम पर एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए लेने और बाद में उसमें से 65 लाख रुपए वापस करने और शेष रकम हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सिविल लाइंस, प्रयागराज निवासी आरोपित उमंग ग्रोवर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी पियूष वर्मा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि वर्ष 2015 में उसके मित्र उमंग अपनी पत्नी पूजा ग्रोवर के साथ वाराणसी में एक पार्टी में आया था। बातचीत में उसने बताया कि वह सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में बड़ी साड़ी की दुकान का अधिष्ठाता है तथा उसे उसी एरिया में एक दूसरी साडी की दुकान खोलनी है तथा उसके लिए उससे कुछ आर्थिक सहायता चाहिए तथा वह उसके साथ पार्टनर के तौर पर रहेगा व उचित मूल्य लाभांश में से प्रदान करेगा। उस...

✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में 5 साल की जेल

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  वाराणसी : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने शिवपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में गौरव चौबे को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास और 11,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) अशोक पाठक ने इस मामले में पैरवी की। वादी हरेंद्र नारायण दीक्षित द्वारा एसीजेएम कोर्ट, वाराणसी में धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत आवेदन देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण मुरारी मोहन चौबे व गौरव चौबे ने साजिश के तहत मुरारी की पुत्री का फर्जी मेडिकल परीक्षण कराकर झूठी इंजरी रिपोर्ट तैयार कराई और वादी व उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फँसाने की कोशिश की। इस शिकायत से रंज होकर अभियुक्तगण ने 26 सितंबर 2015 को वादी के घर में घुसकर वादी, उसकी पत्नी व पुत्र योगेश को गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारा-पीटा, जिससे योगेश गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद योगेश को कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका 6 दिन तक इलाज चला। हालाँकि वादी द्वारा शिवपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अंततः...

✍️✍️ साड़ी व्यवसायी से जबरन वसूली मामले में एफ आई आर दर्ज करने का आदेश

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वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सिगरा थानाध्यक्ष को कोटनी राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर विवेचना (जांच) कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 173 (4) के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र पर आया है। क्या है मामला? पीड़ित कोटनी राजेश कुमार, जो ओडिशा के गंजाम जिले के एक प्रतिष्ठित साड़ी व्यवसायी हैं और जिनकी फर्म "पद्मा सिल्क पैलेस" 1974 से साड़ी का कारोबार कर रही है, ने अपने अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया और संतोष मिश्रा के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। राजेश कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका वाराणसी के मेसर्स अशोक साड़ी (प्रोप्राइटर अशोक शाह) से लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहा है। कुछ समय पहले गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण उन्होंने अशोक साड़ी से कारोबार बंद कर दिया था। इसके बावजूद, अशोक शाह और उनके पुत्र अवनीश शाह ने उन पर रंजिश रखी। राजेश कुमार के अनुसार, अशोक ...

✍️✍️ छेड़खानी और मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को राहत, कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया

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वाराणसी । आशा कार्यकत्री से छेड़खानी व मारपीट के मामले में फंसे मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बड़ेहवां गांव निवासी दो सगे भाइयों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। प्रभारी अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्ठम) मनीष कुमार की अदालत ने आरोपी आकाश गौड़ व दीपक उर्फ प्रभु को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बन्धपत्र भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा"" क्या है मामला: 👉 पीड़ित सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि 1 जून 2023 को सुबह करीब 8:30 बजे वे अपनी पत्नी आशा कार्यकत्री निशा मिश्रा और सहयोगी निरमा के साथ चौरा माता मंदिर के पास बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग, जिनमें जीवन नाथ गौड़, आकाश गौड़, विकास कुमार, बल्ली, दीपक उर्फ प्रभु, बजरंगी, रामलाल, सीरी गौड़, अश्वनी मिश्रा, कमलेश मिश्रा, ओमप्रकाश मिश्रा और सुजीत कुमार मिश्रा शामिल थे, शराब के नशे में वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए...

✍️✍️ किशोरी से दुष्कर्म: दोषी को 20 साल की कठोर कैद

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  वाराणसी । विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडे की अदालत ने एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कपसेठी क्षेत्र निवासी अभियुक्त विनोद शुक्ला को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। 👉 विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 4 सितंबर 2020 को हुई थी। विनोद शुक्ला ने घर में अकेली टीवी देख रही 12 वर्षीय बच्ची को अमरूद का लालच देकर अपने पास बुलाया। इसके बाद उसने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसे मारा-पीटा, जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। अब अदालत ने उसे इस जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाई है।

✍️✍️ बिहार के मुख्य आरोपी को मिली जमानत, संकट मोचन मंदिर के महंत के घर करोड़ों की चोरी व बरामदगी का मामला

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  वाराणसी । संकट मोचन मंदिर के महंत के घर करोड़ों रुपए के जेवरात और नगदी चोरी व बरामदगी के मामले में मुख्य आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने चैनपुर, बिहार निवासी आरोपित जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू को दो-दो लाख रूपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र के जन संपर्क अधिकारी ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 19 मई 2025 को लगभग 12 बजे महंत जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया था। वापस लौटने समय महंत जी की पत्नी आभा मिश्रा के फोन से तुलसी घाट स्थित आवास से कर्मचारी सूरज मिश्रा ने महंत जी को फोन से सूचना दिया कि आवास के प्रथम तल पर स्थित कमरे का दरवाजा खुला है। जाने वे लोग करीब एक बजे घर पहुंचे तो देखा कि कमरे की कुंडी तोड़ गया है और आलमारी में से नगद और जेवरात गायब है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर...

✍️✍️ CA की जमानत याचिका खारिज: करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप

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  वाराणसी :  प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना चेतगंज में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों में अभियुक्त सतीश कुमार चौबे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। सतीश कुमार चौबे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 506 (एक मामले में) और 409, 420, 404, 120B (दूसरे मामले में) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप हैं।  ""अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान, वादी के अधिवक्ता अनुज कुमार श्रीवास्तव और राहुल तिवारी ने प्रभावी ढंग से किया"" मामला 1: शिवांश और जय माँ दुर्गा एंटरप्राइजेज से 1.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी यह मामला बृजेश कुमार सिंह और उनकी पत्नी संजू सिंह से जुड़ा है, जो अपनी फर्मों शिवांश एंटरप्राइजेज और जय माँ दुर्गा एंटरप्राइजेज के आयकर रिटर्न, लेखा-जोखा और ऑडिट का काम आरोपी सी.ए. सतीश कुमार चौबे से कराते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सतीश कुमार चौबे ने पीड़ितों का परिचय त्रिभुवन नारायण तिवारी से कराया, जो एटीएस ग्रुप (एलईडी बल्ब) के सी एंड एफ डीलर थे। चौबे ...

✍️✍️ कचहरी स्थित डाकघर के स्थानांतरण के विरोध में अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य से बहिष्कार, जिलाधिकारी को सौंपा पत्रक

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  वाराणसी ।  कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डाकघर को यूपी कॉलेज स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में बुधवार दिनांक 18 जून 2025 को दी सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस के अध्यक्ष मंगलेश दुबे व महामंत्री राजेश गुप्ता के नेतृत्व में  जिलाधिकारी वाराणसी को  एक पत्रक सौंपा। अधिवक्ताओं ने पत्रक में कचहरी परिसर से डाकघर को हटाने पर गहरी आपत्ति जताई और इसे अधिवक्ता समुदाय के लिए असुविधाजनक एवं समय की क्षति करने वाला बताया। पत्रक में अधिवक्ताओं ने उल्लेख किया कि कचहरी स्थित डाकघर में अधिवक्ताओं के सबसे अधिक खाते हैं, जिनके माध्यम से वे दैनिक कार्यों, दस्तावेजों की डाक-प्रेषण एवं आर्थिक लेन-देन को सुगमता से संपन्न करते हैं। यदि डाकघर को यूपी कॉलेज स्थानांतरित किया गया, तो उन्हें न केवल समय की बर्बादी झेलनी पड़ेगी बल्कि आर्थिक व प्रशासनिक कार्यों में भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस विरोध के क्रम में अधिवक्ता समाज ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजस्व, चकबंदी व गुंडा एक्ट न्यायालयों के कार्यों से संपूर्ण दिवस के लिए बहिष्कार करने का निर्णय लिया।

✍️✍️ पुलिसिया उत्पीड़न के विरोध में अधिवक्ता समाज में आक्रोश, कार्य बहिष्कार और धरने का निर्णय, सीपी ने एसआईटी गठित कर जांच करने का दिया आश्वासन

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वाराणसी । लालपुर/पाण्डेयपुर क्षेत्र के पुलिस चौकी में अधिवक्ता अरविन्द कुमार वर्मा के साथ हुए दुर्व्यवहार व मारपीट की घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया है। चौकी इंचार्ज आदित्य सेन सिंह द्वारा अधिवक्ता को गाली-गलौज करते हुए मारने-पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता अरविन्द कुमार वर्मा न्याय की गुहार लेकर चौकी पर पहुंचे थे, जहां चौकी इंचार्ज ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर उन्हें गंभीर धमकियाँ भी दी गईं। घटना के विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा 16 जून 2025 को संबंधित दरोगा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर के बाद पुलिस द्वारा पेशबंदी करते हुए अधिवक्ता के विरुद्ध ही एक फर्जी मुकदमा – अपराध संख्या 162/2025 – दर्ज कर दिया गया, जिसमें कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसे लेकर अधिवक्ता समाज में आक्रोश चरम पर है। इस घटना के विरोध में आज सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए : 👉1. अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमा तत्काल समाप्त किया जाए। 👉2. सभी थाना...

✍️✍️ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पीए समेत दो को मिली जमानत

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वाराणसी । दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट करने और रंगदारी मांगने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के पीए समेत दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने पाण्डेयपुर निवासी आरोपित अमित पाठक व पिशाचमोचन, सिगरा निवासी आनंद पाण्डेय को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ  फौजदारी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायगोवर्धन, चेतगंज निवासी शकीला खातून ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने हथुआ मार्केट, चेतगंज में बुटीक संचालन के लिए एक दुकान पूर्व पार्षद संजय सिंह डॉक्टर से किराए पर ली थी। इस बीच पूर्व पार्षद संजय सिंह डॉक्टर के निधन के बाद उनके मित्र पाण्डेयपुर निवासी आरोपित अमित पाठक व पिशाचमोचन, सिगरा निवासी आनंद पाण्डेय जो काफी दबंग और आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, उन्होंने जबरन उसे डरा-धमकाकर रंगदारी के रूप में पैसा लिया जाने लगा और मना करने...

✍️✍️ नीलगिरी इन्फ्रासिटी घोटाला: करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में तीन अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी – बहुचर्चित नीलगिरी इन्फ्रासिटी प्रा. लि. आवासीय परियोजना घोटाले में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त विकास सिंह, रीतू सिंह और प्रदीप यादव की जमानत याचिका सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। यह निर्णय न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी की अदालत में सुनाया गया, जहां जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने अभियुक्तों की जमानत का विरोध करते हुए ठोस आपत्तियाँ दर्ज कीं। आरोपों का गंभीर ब्यौरा: मामले में छह वादी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि नीलगिरी इन्फ्रासिटी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपये की ठगी की गई। अभियुक्तों ने आवासीय टाउनशिप योजना "नीलगिरी ग्रीन सिटी" के नाम पर लोगों से पैसे लेकर न तो प्लॉट दिए और न ही वादा किया गया विकास कार्य किया। प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं: 👉 वादी पंकज कुमार ने ₹10.53 लाख देकर प्लॉट बुक कराया, लेकिन न कब्जा मिला और न विकास कार्य। 👉 बबली कुमारी से ₹15.51 लाख की ठगी हुई, और प्लॉट देने की बजाय बुकिंग रद्द कर पैसे लौटाने से इनकार कर दिया गया। 👉 राम कवल चौहान व राधेश्या...

✍️✍️ महंत के घर में चोरी के आरोपी तीन अभियुक्त जमानत पर रिहा

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वाराणसी । प्रभारी सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक चर्चित चोरी व मुठभेड़ प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्तगण राकेश दुबे, दिलीप चौबे उर्फ वंशी व विक्की तिवारी की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।  ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे, आशीष श्रीवास्तव व रितेश श्रीवास्तव उर्फ विक्की ने प्रभावी पैरवी की"" 👉 यह मामला 20 मई 2025 को रामनगर क्षेत्र के कोदोपुर जंगल में पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से जुड़ा है। भेलूपुर थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा व उनकी टीम मुखबिर की सूचना पर वांछित अपराधियों की तलाश में जंगल क्षेत्र में पहुंची थी, जहां संदिग्धों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर गोलीबारी की। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में तीन आरोपी घायल हुए, जबकि अन्य को मौके से दबोच लिया गया। 👉 पकड़े गए आरोपियों में राकेश दुबे, विक्की तिवारी, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल, शनि मद्देशिया, अतुल शुक्ला व दिलीप चौबे उर्फ बंशी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से छह एंड्रॉयड मोबा...

✍️✍️ फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 4.30 लाख की ठगी, जाति सूचक गालियां व धमकी: अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

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वाराणसी :  विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) वाराणसी के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी, जाति उत्पीड़न व धमकी देने से जुड़े गंभीर मामले में आरोपी अजय कुमार मिश्रा निवासी भैरवनाथ, थाना कोतवाली की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।   ""अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने जोरदार विरोध किया"" अभियोग का संक्षिप्त विवरण: 👉 वादी वीरेंद्र कुमार, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, ने पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2020 में काल भैरव मंदिर में मुलाकात के दौरान विपक्षी रंजन मिश्रा ने बीएचयू में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। रंजन ने बताया कि उसके पिता मनोज मिश्रा व भाई अजय कुमार मिश्रा बीएचयू में अधिकारी हैं और सरकारी नौकरी लगवाने में सक्षम हैं। 👉 प्रलोभन में आकर वादी ने कई किस्तों में कुल ₹4,30,000 विपक्षीगण को दिए। बाद में वादी को एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया और उसका बायोमेट्रिक हाजिरी तक ली गई। जब वादी 19 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र लेकर बीएचयू के आर्थोपेडिक विभाग पहुंचा, तो अ...

✍️✍️ संकट मोचन मंदिर के महंत के घर चोरी के मामले में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी । संकट मोचन मंदिर के महंत के घर हुए चोरी के मामले में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित चैनपुर, भभुआ (बिहार निवासी आरोपित जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर गोपाल जी कुशवाहा ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि संकट मोचन मंदिर के महंत के घर चोरी के मामले में फरार चले आरोपित जंगल में बैठे है और उनके पास चोरी का माल भी मौजूद है। सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कुछ लोग वहां बैठे थे। पुलिस को देखते ही वे लोग पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिससे एक बदमाश घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके...

✍️✍️ नीलगिरी इन्फ्रा सिटी के तीन निदेशकों की जमानत याचिका खारिज, ज़मीन के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला

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वाराणसी । जमीन दिलाने के नाम पर लगभग 20 लाख रुपये की ठगी के मामले में नीलगिरी इन्फ्रा सिटी के निदेशकगण विकास सिंह, ऋतु सिंह और प्रदीप यादव को बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जयप्रकाश तिवारी ने तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 👉 वादी राहुल केशरी द्वारा थाना जैतपुरा में दर्ज कराए गए केस (अपराध संख्या 237/2022, धारा 409, 420 आईपीसी) के अनुसार, अभियुक्तों ने जमीन देने के नाम पर ₹19,92,000 वसूल लिए, लेकिन न तो जमीन दी और न ही राशि लौटाई। इस धोखाधड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद चेतगंज पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 👉 अभियुक्तों की जमानत याचिका इस मामले सहित कुल सात मामलों में निरस्त की जा चुकी है।  ""जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुनीब सिंह चौहान तथा वादी के अधिवक्ताओं विवेक शंकर तिवारी एवं शादाब अहमद ने प्रभावी रूप से किया""

✍️✍️ फर्जीवाड़े और मारपीट के आरोप में फंसे आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी । विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सदानन्द चौहान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में बी.एन.एस. की धारा 115(2), 352, 351(3), 333, 318(4), 338, 336(3), व 340(2) के तहत कार्रवाई चल रही है।   ""अभियोजन पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया और संतोष मिश्रा ने प्रभावी ढंग से याचिका का विरोध किया"" मामले का विवरण: 👉 वादी रामप्रकाश चौहान ने थाना कैण्ट में दी गई अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके दिवंगत पिता नन्दलाल चौहान को चन्दौली जिले के थाना बलुआ अंतर्गत जुड़ा हरधन महुअर में देशी शराब की दुकान का लाइसेंस मिला था, जिसका संचालन वह मृत्यु तक करते रहे। पिता की मृत्यु के बाद जब वादी धार्मिक कार्यों में व्यस्त था, तब उनके छोटे भाई सदानन्द चौहान ने धोखाधड़ी और कूटरचना करते हुए फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से दुकान अपने नाम करवा ली। जानकारी मिलने पर जब रामप्रकाश ने इस पर आपत्ति जताई, तो सदानन्द और उसका बेटा संदीप चौहान ने कथित रूप से उनके घर में घुसकर मारपी...

✍️✍️ नाबालिग किशोरी से छेड़खानी के मामले में मिली जमानत

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 ""अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने का भी आरोप"" चंदौली । स्कूल पढ़ने जा रही 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी से छेड़खानी करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुराग शर्मा की अदालत ने आरोपित अभय यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार धानापुर, चंदौली निवासी वादी मुकदमा ने धानापुर थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 मई 2022 को सुबह करीब 10 बजे स्कूल पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में उसके गांव के ही रहने वाले प्रिंस प्रजापति पुत्र सुरेश प्रजापति, शिवाकान्त गोंड़ पुत्र रामविलास गोंड़, शिवा तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी उर्फ लालबाबू तिवारी व अभय यादव पुत्र स्व. अमरनाथ यादव ने उसकी पुत्री को स्कूल से पढ़कर घर वापस जाते समय गले नियत से रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़खानी करन...

✍️✍️ मृत महिला के नाम पर फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने के मामले में आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी ।  अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमे में अभियुक्तगण मनीषा जैन एवं आनंद कुमार जैन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। प्रकरण में आरोप है कि दोनों आरोपितों ने एक संगठित षड्यंत्र के तहत मृत महिला के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया।  ""अदालत में अभियोजन की ओर से अधिवक्तागण अभिषेक कुमार द्विवेदी, बृजेश कुमार त्रिपाठी, वेद प्रकाश दुबे और चंदन त्रिपाठी ने जमानत का विरोध किया"" क्या है मामला परिवादी द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, आरोपित मनीषा जैन, आनंद कुमार जैन और सुरेश कुमार पटेल ने मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए प्रार्थी की दादी व माता के नाम पर किसी अन्य महिला को खड़ा कर पिंडरा उपनिबंधन कार्यालय में फर्जी बैनामा रजिस्ट्री कराई। वाद के अनुसार, उक्त महिला – जिनके नाम से 2014 में बैनामा कराया गया – का निधन पहले ही 8 नवम्बर 2013 को हो चुका था। जबरन कब्जे की कोशिश, मारपीट ...

✍️✍️ वाराणसी में अंतिम संस्कार के दौरान मारपीट: आरोपितों को अदालत से मिली राहत

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वाराणसी । अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने थाना सारनाथ क्षेत्र में दर्ज गंभीर धाराओं के मुकदमे में अभियुक्तगण कमलेश कुमार एवं विश्वजीत द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा, अक्षय पाठक, आभास शर्मा एवं सत्यम सिंह ने पैरवी की"" प्रकरण का विवरण: 👉 वादी संजय राजभर पुत्र श्री रामआसरे राजभर, निवासी ग्राम ककरहीया, थाना सारनाथ ने 14 मई 2024 को थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी भाभी के निधन के पश्चात जब उनका अंतिम संस्कार सरायमोहना घाट पर हो रहा था, तभी उनकी भाभी के मायके पक्ष के लोग—जिनमें कमलेश एवं विश्वजीत प्रमुख थे—ने उनके पिता पर अचानक हमला कर दिया। 👉वादी ने बताया कि जब वह बीच-बचाव करने गया, तो आरोपितों ने अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसे भी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मारापीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। वादी का मोबाइल भी घटनास्थल पर गिर गया, जिसे आरोपित अपने साथ ले गए...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत

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वाराणसी । शादी में नाच-गाने के दौरान असलहा निकालकर फायरिंग कर दो लड़कियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने लेढ़ूपुर, सारनाथ निवासी धीरज तिवारी उर्फ धीरु को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार धीरज मिश्रा ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रार्थी के परिवार के ही निरंकार मिश्रा के पुत्र की शादी से पूर्व 16 मई 2025 को वैवाहिक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। प्रोग्राम में लेढूपुर, सारनाथ निवासी धीरज तिवारी उर्फ धीरू भी मौजूद था। उसी दौरान रात्रि 10 बजे धीरज तिवारी उर्फ धीरू नाच-गाने के दौरान असलहा निकालकर फायरिंग करने लगा। फायरिंग से उसकी भतीजी आयुष मिश्रा के साथ ही शादी में भाग लेने आयी खानपुर गाज़ीपुर निवासिनी रिश्तेदार रानी पाण्डेय को पै...