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Showing posts from June, 2025

✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में 5 साल की जेल

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  वाराणसी : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने शिवपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में गौरव चौबे को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास और 11,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) अशोक पाठक ने इस मामले में पैरवी की। वादी हरेंद्र नारायण दीक्षित द्वारा एसीजेएम कोर्ट, वाराणसी में धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत आवेदन देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण मुरारी मोहन चौबे व गौरव चौबे ने साजिश के तहत मुरारी की पुत्री का फर्जी मेडिकल परीक्षण कराकर झूठी इंजरी रिपोर्ट तैयार कराई और वादी व उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फँसाने की कोशिश की। इस शिकायत से रंज होकर अभियुक्तगण ने 26 सितंबर 2015 को वादी के घर में घुसकर वादी, उसकी पत्नी व पुत्र योगेश को गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारा-पीटा, जिससे योगेश गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद योगेश को कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका 6 दिन तक इलाज चला। हालाँकि वादी द्वारा शिवपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अंततः...

✍️✍️ साड़ी व्यवसायी से जबरन वसूली मामले में एफ आई आर दर्ज करने का आदेश

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वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सिगरा थानाध्यक्ष को कोटनी राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर विवेचना (जांच) कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 173 (4) के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र पर आया है। क्या है मामला? पीड़ित कोटनी राजेश कुमार, जो ओडिशा के गंजाम जिले के एक प्रतिष्ठित साड़ी व्यवसायी हैं और जिनकी फर्म "पद्मा सिल्क पैलेस" 1974 से साड़ी का कारोबार कर रही है, ने अपने अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया और संतोष मिश्रा के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। राजेश कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका वाराणसी के मेसर्स अशोक साड़ी (प्रोप्राइटर अशोक शाह) से लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहा है। कुछ समय पहले गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण उन्होंने अशोक साड़ी से कारोबार बंद कर दिया था। इसके बावजूद, अशोक शाह और उनके पुत्र अवनीश शाह ने उन पर रंजिश रखी। राजेश कुमार के अनुसार, अशोक ...

✍️✍️ छेड़खानी और मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को राहत, कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया

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वाराणसी । आशा कार्यकत्री से छेड़खानी व मारपीट के मामले में फंसे मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बड़ेहवां गांव निवासी दो सगे भाइयों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। प्रभारी अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्ठम) मनीष कुमार की अदालत ने आरोपी आकाश गौड़ व दीपक उर्फ प्रभु को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बन्धपत्र भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा"" क्या है मामला: 👉 पीड़ित सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि 1 जून 2023 को सुबह करीब 8:30 बजे वे अपनी पत्नी आशा कार्यकत्री निशा मिश्रा और सहयोगी निरमा के साथ चौरा माता मंदिर के पास बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग, जिनमें जीवन नाथ गौड़, आकाश गौड़, विकास कुमार, बल्ली, दीपक उर्फ प्रभु, बजरंगी, रामलाल, सीरी गौड़, अश्वनी मिश्रा, कमलेश मिश्रा, ओमप्रकाश मिश्रा और सुजीत कुमार मिश्रा शामिल थे, शराब के नशे में वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए...

✍️✍️ किशोरी से दुष्कर्म: दोषी को 20 साल की कठोर कैद

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  वाराणसी । विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडे की अदालत ने एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कपसेठी क्षेत्र निवासी अभियुक्त विनोद शुक्ला को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। 👉 विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 4 सितंबर 2020 को हुई थी। विनोद शुक्ला ने घर में अकेली टीवी देख रही 12 वर्षीय बच्ची को अमरूद का लालच देकर अपने पास बुलाया। इसके बाद उसने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसे मारा-पीटा, जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। अब अदालत ने उसे इस जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाई है।

✍️✍️ बिहार के मुख्य आरोपी को मिली जमानत, संकट मोचन मंदिर के महंत के घर करोड़ों की चोरी व बरामदगी का मामला

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  वाराणसी । संकट मोचन मंदिर के महंत के घर करोड़ों रुपए के जेवरात और नगदी चोरी व बरामदगी के मामले में मुख्य आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने चैनपुर, बिहार निवासी आरोपित जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू को दो-दो लाख रूपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र के जन संपर्क अधिकारी ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 19 मई 2025 को लगभग 12 बजे महंत जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया था। वापस लौटने समय महंत जी की पत्नी आभा मिश्रा के फोन से तुलसी घाट स्थित आवास से कर्मचारी सूरज मिश्रा ने महंत जी को फोन से सूचना दिया कि आवास के प्रथम तल पर स्थित कमरे का दरवाजा खुला है। जाने वे लोग करीब एक बजे घर पहुंचे तो देखा कि कमरे की कुंडी तोड़ गया है और आलमारी में से नगद और जेवरात गायब है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर...

✍️✍️ CA की जमानत याचिका खारिज: करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप

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  वाराणसी :  प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना चेतगंज में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों में अभियुक्त सतीश कुमार चौबे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। सतीश कुमार चौबे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 506 (एक मामले में) और 409, 420, 404, 120B (दूसरे मामले में) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप हैं।  ""अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान, वादी के अधिवक्ता अनुज कुमार श्रीवास्तव और राहुल तिवारी ने प्रभावी ढंग से किया"" मामला 1: शिवांश और जय माँ दुर्गा एंटरप्राइजेज से 1.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी यह मामला बृजेश कुमार सिंह और उनकी पत्नी संजू सिंह से जुड़ा है, जो अपनी फर्मों शिवांश एंटरप्राइजेज और जय माँ दुर्गा एंटरप्राइजेज के आयकर रिटर्न, लेखा-जोखा और ऑडिट का काम आरोपी सी.ए. सतीश कुमार चौबे से कराते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सतीश कुमार चौबे ने पीड़ितों का परिचय त्रिभुवन नारायण तिवारी से कराया, जो एटीएस ग्रुप (एलईडी बल्ब) के सी एंड एफ डीलर थे। चौबे ...

✍️✍️ कचहरी स्थित डाकघर के स्थानांतरण के विरोध में अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य से बहिष्कार, जिलाधिकारी को सौंपा पत्रक

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  वाराणसी ।  कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डाकघर को यूपी कॉलेज स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में बुधवार दिनांक 18 जून 2025 को दी सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस के अध्यक्ष मंगलेश दुबे व महामंत्री राजेश गुप्ता के नेतृत्व में  जिलाधिकारी वाराणसी को  एक पत्रक सौंपा। अधिवक्ताओं ने पत्रक में कचहरी परिसर से डाकघर को हटाने पर गहरी आपत्ति जताई और इसे अधिवक्ता समुदाय के लिए असुविधाजनक एवं समय की क्षति करने वाला बताया। पत्रक में अधिवक्ताओं ने उल्लेख किया कि कचहरी स्थित डाकघर में अधिवक्ताओं के सबसे अधिक खाते हैं, जिनके माध्यम से वे दैनिक कार्यों, दस्तावेजों की डाक-प्रेषण एवं आर्थिक लेन-देन को सुगमता से संपन्न करते हैं। यदि डाकघर को यूपी कॉलेज स्थानांतरित किया गया, तो उन्हें न केवल समय की बर्बादी झेलनी पड़ेगी बल्कि आर्थिक व प्रशासनिक कार्यों में भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस विरोध के क्रम में अधिवक्ता समाज ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजस्व, चकबंदी व गुंडा एक्ट न्यायालयों के कार्यों से संपूर्ण दिवस के लिए बहिष्कार करने का निर्णय लिया।

✍️✍️ पुलिसिया उत्पीड़न के विरोध में अधिवक्ता समाज में आक्रोश, कार्य बहिष्कार और धरने का निर्णय, सीपी ने एसआईटी गठित कर जांच करने का दिया आश्वासन

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वाराणसी । लालपुर/पाण्डेयपुर क्षेत्र के पुलिस चौकी में अधिवक्ता अरविन्द कुमार वर्मा के साथ हुए दुर्व्यवहार व मारपीट की घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया है। चौकी इंचार्ज आदित्य सेन सिंह द्वारा अधिवक्ता को गाली-गलौज करते हुए मारने-पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता अरविन्द कुमार वर्मा न्याय की गुहार लेकर चौकी पर पहुंचे थे, जहां चौकी इंचार्ज ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर उन्हें गंभीर धमकियाँ भी दी गईं। घटना के विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा 16 जून 2025 को संबंधित दरोगा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर के बाद पुलिस द्वारा पेशबंदी करते हुए अधिवक्ता के विरुद्ध ही एक फर्जी मुकदमा – अपराध संख्या 162/2025 – दर्ज कर दिया गया, जिसमें कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसे लेकर अधिवक्ता समाज में आक्रोश चरम पर है। इस घटना के विरोध में आज सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए : 👉1. अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमा तत्काल समाप्त किया जाए। 👉2. सभी थाना...

✍️✍️ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पीए समेत दो को मिली जमानत

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वाराणसी । दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट करने और रंगदारी मांगने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के पीए समेत दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने पाण्डेयपुर निवासी आरोपित अमित पाठक व पिशाचमोचन, सिगरा निवासी आनंद पाण्डेय को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ  फौजदारी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायगोवर्धन, चेतगंज निवासी शकीला खातून ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने हथुआ मार्केट, चेतगंज में बुटीक संचालन के लिए एक दुकान पूर्व पार्षद संजय सिंह डॉक्टर से किराए पर ली थी। इस बीच पूर्व पार्षद संजय सिंह डॉक्टर के निधन के बाद उनके मित्र पाण्डेयपुर निवासी आरोपित अमित पाठक व पिशाचमोचन, सिगरा निवासी आनंद पाण्डेय जो काफी दबंग और आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, उन्होंने जबरन उसे डरा-धमकाकर रंगदारी के रूप में पैसा लिया जाने लगा और मना करने...

✍️✍️ नीलगिरी इन्फ्रासिटी घोटाला: करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में तीन अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी – बहुचर्चित नीलगिरी इन्फ्रासिटी प्रा. लि. आवासीय परियोजना घोटाले में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त विकास सिंह, रीतू सिंह और प्रदीप यादव की जमानत याचिका सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। यह निर्णय न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी की अदालत में सुनाया गया, जहां जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने अभियुक्तों की जमानत का विरोध करते हुए ठोस आपत्तियाँ दर्ज कीं। आरोपों का गंभीर ब्यौरा: मामले में छह वादी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि नीलगिरी इन्फ्रासिटी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपये की ठगी की गई। अभियुक्तों ने आवासीय टाउनशिप योजना "नीलगिरी ग्रीन सिटी" के नाम पर लोगों से पैसे लेकर न तो प्लॉट दिए और न ही वादा किया गया विकास कार्य किया। प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं: 👉 वादी पंकज कुमार ने ₹10.53 लाख देकर प्लॉट बुक कराया, लेकिन न कब्जा मिला और न विकास कार्य। 👉 बबली कुमारी से ₹15.51 लाख की ठगी हुई, और प्लॉट देने की बजाय बुकिंग रद्द कर पैसे लौटाने से इनकार कर दिया गया। 👉 राम कवल चौहान व राधेश्या...

✍️✍️ महंत के घर में चोरी के आरोपी तीन अभियुक्त जमानत पर रिहा

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वाराणसी । प्रभारी सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक चर्चित चोरी व मुठभेड़ प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्तगण राकेश दुबे, दिलीप चौबे उर्फ वंशी व विक्की तिवारी की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।  ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे, आशीष श्रीवास्तव व रितेश श्रीवास्तव उर्फ विक्की ने प्रभावी पैरवी की"" 👉 यह मामला 20 मई 2025 को रामनगर क्षेत्र के कोदोपुर जंगल में पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से जुड़ा है। भेलूपुर थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा व उनकी टीम मुखबिर की सूचना पर वांछित अपराधियों की तलाश में जंगल क्षेत्र में पहुंची थी, जहां संदिग्धों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर गोलीबारी की। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में तीन आरोपी घायल हुए, जबकि अन्य को मौके से दबोच लिया गया। 👉 पकड़े गए आरोपियों में राकेश दुबे, विक्की तिवारी, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल, शनि मद्देशिया, अतुल शुक्ला व दिलीप चौबे उर्फ बंशी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से छह एंड्रॉयड मोबा...

✍️✍️ फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 4.30 लाख की ठगी, जाति सूचक गालियां व धमकी: अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

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वाराणसी :  विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) वाराणसी के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी, जाति उत्पीड़न व धमकी देने से जुड़े गंभीर मामले में आरोपी अजय कुमार मिश्रा निवासी भैरवनाथ, थाना कोतवाली की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।   ""अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने जोरदार विरोध किया"" अभियोग का संक्षिप्त विवरण: 👉 वादी वीरेंद्र कुमार, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, ने पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2020 में काल भैरव मंदिर में मुलाकात के दौरान विपक्षी रंजन मिश्रा ने बीएचयू में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। रंजन ने बताया कि उसके पिता मनोज मिश्रा व भाई अजय कुमार मिश्रा बीएचयू में अधिकारी हैं और सरकारी नौकरी लगवाने में सक्षम हैं। 👉 प्रलोभन में आकर वादी ने कई किस्तों में कुल ₹4,30,000 विपक्षीगण को दिए। बाद में वादी को एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया और उसका बायोमेट्रिक हाजिरी तक ली गई। जब वादी 19 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र लेकर बीएचयू के आर्थोपेडिक विभाग पहुंचा, तो अ...

✍️✍️ संकट मोचन मंदिर के महंत के घर चोरी के मामले में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी । संकट मोचन मंदिर के महंत के घर हुए चोरी के मामले में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित चैनपुर, भभुआ (बिहार निवासी आरोपित जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर गोपाल जी कुशवाहा ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि संकट मोचन मंदिर के महंत के घर चोरी के मामले में फरार चले आरोपित जंगल में बैठे है और उनके पास चोरी का माल भी मौजूद है। सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कुछ लोग वहां बैठे थे। पुलिस को देखते ही वे लोग पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिससे एक बदमाश घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके...

✍️✍️ नीलगिरी इन्फ्रा सिटी के तीन निदेशकों की जमानत याचिका खारिज, ज़मीन के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला

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वाराणसी । जमीन दिलाने के नाम पर लगभग 20 लाख रुपये की ठगी के मामले में नीलगिरी इन्फ्रा सिटी के निदेशकगण विकास सिंह, ऋतु सिंह और प्रदीप यादव को बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जयप्रकाश तिवारी ने तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 👉 वादी राहुल केशरी द्वारा थाना जैतपुरा में दर्ज कराए गए केस (अपराध संख्या 237/2022, धारा 409, 420 आईपीसी) के अनुसार, अभियुक्तों ने जमीन देने के नाम पर ₹19,92,000 वसूल लिए, लेकिन न तो जमीन दी और न ही राशि लौटाई। इस धोखाधड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद चेतगंज पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 👉 अभियुक्तों की जमानत याचिका इस मामले सहित कुल सात मामलों में निरस्त की जा चुकी है।  ""जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुनीब सिंह चौहान तथा वादी के अधिवक्ताओं विवेक शंकर तिवारी एवं शादाब अहमद ने प्रभावी रूप से किया""

✍️✍️ फर्जीवाड़े और मारपीट के आरोप में फंसे आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी । विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सदानन्द चौहान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में बी.एन.एस. की धारा 115(2), 352, 351(3), 333, 318(4), 338, 336(3), व 340(2) के तहत कार्रवाई चल रही है।   ""अभियोजन पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया और संतोष मिश्रा ने प्रभावी ढंग से याचिका का विरोध किया"" मामले का विवरण: 👉 वादी रामप्रकाश चौहान ने थाना कैण्ट में दी गई अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके दिवंगत पिता नन्दलाल चौहान को चन्दौली जिले के थाना बलुआ अंतर्गत जुड़ा हरधन महुअर में देशी शराब की दुकान का लाइसेंस मिला था, जिसका संचालन वह मृत्यु तक करते रहे। पिता की मृत्यु के बाद जब वादी धार्मिक कार्यों में व्यस्त था, तब उनके छोटे भाई सदानन्द चौहान ने धोखाधड़ी और कूटरचना करते हुए फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से दुकान अपने नाम करवा ली। जानकारी मिलने पर जब रामप्रकाश ने इस पर आपत्ति जताई, तो सदानन्द और उसका बेटा संदीप चौहान ने कथित रूप से उनके घर में घुसकर मारपी...

✍️✍️ नाबालिग किशोरी से छेड़खानी के मामले में मिली जमानत

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 ""अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने का भी आरोप"" चंदौली । स्कूल पढ़ने जा रही 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी से छेड़खानी करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुराग शर्मा की अदालत ने आरोपित अभय यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार धानापुर, चंदौली निवासी वादी मुकदमा ने धानापुर थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 मई 2022 को सुबह करीब 10 बजे स्कूल पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में उसके गांव के ही रहने वाले प्रिंस प्रजापति पुत्र सुरेश प्रजापति, शिवाकान्त गोंड़ पुत्र रामविलास गोंड़, शिवा तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी उर्फ लालबाबू तिवारी व अभय यादव पुत्र स्व. अमरनाथ यादव ने उसकी पुत्री को स्कूल से पढ़कर घर वापस जाते समय गले नियत से रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़खानी करन...

✍️✍️ मृत महिला के नाम पर फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने के मामले में आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी ।  अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमे में अभियुक्तगण मनीषा जैन एवं आनंद कुमार जैन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। प्रकरण में आरोप है कि दोनों आरोपितों ने एक संगठित षड्यंत्र के तहत मृत महिला के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया।  ""अदालत में अभियोजन की ओर से अधिवक्तागण अभिषेक कुमार द्विवेदी, बृजेश कुमार त्रिपाठी, वेद प्रकाश दुबे और चंदन त्रिपाठी ने जमानत का विरोध किया"" क्या है मामला परिवादी द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, आरोपित मनीषा जैन, आनंद कुमार जैन और सुरेश कुमार पटेल ने मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए प्रार्थी की दादी व माता के नाम पर किसी अन्य महिला को खड़ा कर पिंडरा उपनिबंधन कार्यालय में फर्जी बैनामा रजिस्ट्री कराई। वाद के अनुसार, उक्त महिला – जिनके नाम से 2014 में बैनामा कराया गया – का निधन पहले ही 8 नवम्बर 2013 को हो चुका था। जबरन कब्जे की कोशिश, मारपीट ...

✍️✍️ वाराणसी में अंतिम संस्कार के दौरान मारपीट: आरोपितों को अदालत से मिली राहत

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वाराणसी । अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने थाना सारनाथ क्षेत्र में दर्ज गंभीर धाराओं के मुकदमे में अभियुक्तगण कमलेश कुमार एवं विश्वजीत द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा, अक्षय पाठक, आभास शर्मा एवं सत्यम सिंह ने पैरवी की"" प्रकरण का विवरण: 👉 वादी संजय राजभर पुत्र श्री रामआसरे राजभर, निवासी ग्राम ककरहीया, थाना सारनाथ ने 14 मई 2024 को थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी भाभी के निधन के पश्चात जब उनका अंतिम संस्कार सरायमोहना घाट पर हो रहा था, तभी उनकी भाभी के मायके पक्ष के लोग—जिनमें कमलेश एवं विश्वजीत प्रमुख थे—ने उनके पिता पर अचानक हमला कर दिया। 👉वादी ने बताया कि जब वह बीच-बचाव करने गया, तो आरोपितों ने अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसे भी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मारापीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। वादी का मोबाइल भी घटनास्थल पर गिर गया, जिसे आरोपित अपने साथ ले गए...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत

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वाराणसी । शादी में नाच-गाने के दौरान असलहा निकालकर फायरिंग कर दो लड़कियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने लेढ़ूपुर, सारनाथ निवासी धीरज तिवारी उर्फ धीरु को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार धीरज मिश्रा ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रार्थी के परिवार के ही निरंकार मिश्रा के पुत्र की शादी से पूर्व 16 मई 2025 को वैवाहिक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। प्रोग्राम में लेढूपुर, सारनाथ निवासी धीरज तिवारी उर्फ धीरू भी मौजूद था। उसी दौरान रात्रि 10 बजे धीरज तिवारी उर्फ धीरू नाच-गाने के दौरान असलहा निकालकर फायरिंग करने लगा। फायरिंग से उसकी भतीजी आयुष मिश्रा के साथ ही शादी में भाग लेने आयी खानपुर गाज़ीपुर निवासिनी रिश्तेदार रानी पाण्डेय को पै...

✍️✍️ CSR फंड दिलाने के नाम पर 21 लाख की ठगी: अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

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वाराणसी । सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज धोखाधड़ी व आपराधिक विश्वासघात के गंभीर मामले में आरोपी सुमित श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ""अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अभिनव शुक्ला, जो पीलीभीत में गायत्री विद्या मंदिर नामक शिक्षण संस्थान संचालित करते हैं, को आईना ऑर्गनाइजेशन नामक संस्था से फोन आया था, जो वाराणसी में स्थित है। वादी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आईना के कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात संस्था के अध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव से हुई। सुमित ने वादी को 6 करोड़ रुपये के CSR फंड को पास करवाने का भरोसा दिलाया और इसके एवज में 12 लाख रुपये की मांग की। 👉सुमित ने वादी के साथ एक लिखित समझौता किया, जिसमें उल्लेख था कि यदि वह चार महीने के भीतर फंड पास नहीं करवा सका, तो वादी की पूरी राशि वापस की जाएगी। वादी ने भरोसा करते हुए ऑनलाइन माध्यम से किस्तों में 12 लाख रुपये ट्रांसफर किए, जिसके दस्ताव...

✍️✍️ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी :  सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता व ऋषभ सिंह रघुवंशी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।  ""अदालत में जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया"" मामले का संक्षिप्त विवरण : 👉 अभियोजन के अनुसार, वादी अभिजीत अग्रवाल व उनका भाई अभिषेक अग्रवाल एक रिहाशीय मकान की तलाश कर रहे थे, जिस पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाए । वादी को सरिता विश्वकर्मा ने 'एम के इन्फ्राटाउन' नाम की कंपनी के बारे में जानकारी दी व यह विश्वास दिलाया की उक्त कंपनी का काम साफ सुथरा है व खुद भी उक्त कम्पनी में जानकारी दी और यह विश्वास दिलाया कि उक्त कंपनी का काम साफ-सुथरा है व खुद भी उक्त कंपनी में कर्मचारी है। 👉 एम के इन्फ्राटाउन के डायरेक्टर ऋषभ सिंह और सौरभ गुप्ता एव अन्य दो अज्ञात व्यक्ति उक्त कंपनी के कार्यालय पर वादी से मिले। विपक्षीगण ने वादी को श्री राम सोसाइटी, रोहनिया में स्थित मौजा ...

✍️✍️ दहेज हत्या का आरोप: अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका की खारिज

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वाराणसी । सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज दहेज हत्या के गंभीर मामले में आरोपी आदित्य गुप्ता उर्फ रवि गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2) बीएनएस व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दायर मामले में प्रस्तुत की गई थी। ""अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया"" मामले के अनुसार वादी महेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 22 अप्रैल 2022 को अपनी पुत्री राजनंदनी गुप्ता का विवाह आरोपी रवि गुप्ता से किया था। विवाह में दो लाख रुपए नकद और सोने की चेन व अंगूठी सहित दहेज दिया गया था। इसके बावजूद वादी की पुत्री को ससुराल में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वादी के अनुसार, 5 फरवरी 2024 को राजनंदनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। 15 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे राजनंदनी ने अपनी मां से बातचीत में बताया कि ससुराल में उसे गाली-गलौज और मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उसकी जान को खतरा है। उस...

✍️✍️ अनैतिक देह व्यापार मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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वाराणसी:   विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज एक मामले में अभियुक्त अक्षय वर्मा उर्फ संदीप मौर्या को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अक्षय वर्मा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223ए, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 21/22 के तहत आरोप लगाए गए थे। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अभिषेक कुमार पांडेय, जितेंद्र कुमार यादव ,मनीष प्रजापति व आकाश पांडेय ने पक्ष रखा"" अभियोजन का मामला: अभियोजन कथानक के अनुसार, 18 मई, 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, विजय प्रताप सिंह, सारनाथ कमिश्नरेट, वाराणसी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र शिवपुर में लिबर्टी शोरूम, भोजूबीर तिराहे के पास एक मकान के तीसरे तल पर अनुराग सिंह और उनकी पत्नी खुशी सिंह भोली-भाली लड़कियों को काम का लालच देकर बंधक बनाकर अनैतिक व्यापार का धंधा चला रहे हैं। यह भी बताया गया कि कई लड़कियां और महिलाएं अपनी स्वेच्छा से देह व्यापार करती हैं और ग्राहकों से पैसे लेती...

✍️✍️ लज्जा भंग व आपराधिक धमकी के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

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""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह की दलीलों को स्वीकार करते हुए मनोज कुमार जैन को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया"" वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत ने सारनाथ थाने में दर्ज छेड़छाड़,जानबूझकर अपमान करना और आपराधिक धमकी के एक मामले में अभियुक्त मनोज कुमार जैन को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि माननीय न्यायधीश द्वारा अब तक का प्रथम अग्रिम आदेश दिया गया है। 👉  बता दें कि वादिनि पूनम प्रजापति द्वारा पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादिनी के अनुसार, उनकी शादी 07 दिसंबर 2015 को सुनील प्रजापति से हुई थी। शादी के बाद उन्हें ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। वादिनी का आरोप है कि उनके ससुराल वाले, जिनमें उनके ननदोई मनोज कुमार जैन भी शामिल हैं, दहेज की मांग कर रहे थे। वे उनसे एक हीरो होंडा गाड़ी और एक लाख रुपये नकद लाने के लिए दबाव डाल रहे थे। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ससुराल वाले वादिनी को गालियां देते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। एक घटना में, वादिनी को ...

✍️✍️ नर्तकी के नाच के दौरान हुए विवाद में हुई थी घटना, पांच दोषमुक्त

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  ""गैर इरादतन हत्या का मामला""  चंदौली । नर्तकी की नाच के दौरान हुए विवाद को लेकर घर में घुसकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में पांच आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर जिला जज (प्रथम) चंदौली अशोक कुमार की अदालत ने आरोपित वीरेंद्र कुमार हरिजन, अनिल उर्फ हिरन, छांगुर हरिजन, मंटू उर्फ शशिकांत एवं अजीत को आरोप सिद्ध न होने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा"" अभियोजन पक्ष के अनुसार अमिलाई, बलुआ जनपद चन्दौली निवासी फिरेश पासवान ने बलुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके भतीजे जुगेश पासवान का तिलक समारोह था। जिसमें वे लोग मनोरंजन के लिए नर्तकी का नाच किए थे। इस बीच एक जून 2022 को रात्रि में नाच चल रहा था। उसी दौरान हरिजन बस्ती के कुछ शरारती लड़के नाच देखने को लेकर विवाद करने लगे। उनलोग ने उनको मना किया तो आवेश में आकर विरेन्द्र कुमार हरिजन, छांगुर हरिजन, हिरन, मन्टू एवं अजीत एक राय होकर ललकारते हुए लाठी-डन्डा व राड से...

✍️✍️ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति और ससुर बरी, कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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वाराणसी । आत्महत्या के लिए उकसाने के एक महत्वपूर्ण मामले में पति राजकुमार मौर्या और ससुर रज्जन प्रसाद मौर्या को वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार शुक्ला की अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अंकित गुप्ता ने पक्ष रखा" " पूरा मामला क्या था? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला पड़ाव, थाना मुगलसराय, चंदौली निवासी ज्योति कुमार मौर्या की शिकायत से जुड़ा है। ज्योति कुमार ने भेलूपुर थाने में तहरीर दी थी कि उनकी बहन रजनी मौर्या की शादी लगभग 15 वर्ष पूर्व राजकुमार मौर्या से हुई थी। शादी के शुरुआती एक साल तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद पति राजकुमार मौर्या कथित तौर पर शराब पीकर रजनी के साथ आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। शराब और प्रताड़ना के आरोप शिकायत में बताया गया था कि राजकुमार शराब का आदी हो गया था और पान की दुकान पर बैठना छोड़ दिया था। वह रजनी से शराब पीने के लिए पैसे मांगता था और मना करने पर मारपीट करता था। ज्योति कुमार म...

✍️✍️ तोता की तस्करी मामले में बड़ी राहत: विशेष न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दी जमानत

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वाराणसी । विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत ने वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज तोता तस्करी मामले में अभियुक्त मो. आसिफ, अभय सिंह उर्फ कन्हैया व धनंजय सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व कलीम फरहत ने प्रभावी रूप से पक्ष रखा"" प्रकरण का विवरण अभियोजन के अनुसार, दिनांक 31 मई 2025 को वन विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान यात्री बस (संख्या यूपी 65 जेटी 9765) से एक छिद्रयुक्त कार्टून डिब्बे में 28 जीवित रोजरिंग पैराकीट (तोते) के बच्चों को विक्रय हेतु वाराणसी ले जाया जा रहा था। बस चालक धनंजय सिंह और कंडक्टर अभय सिंह ने पूछताछ में बताया कि यह पक्षी मो. आसिफ, निवासी हसनपुरा, थाना आदमपुर, वाराणसी के हैं। इस आधार पर उनके विरुद्ध वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम की धाराओं 9, 39, 48-ख(i)(ii), 49-ख(iv), 50, 51 और 57 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

✍️✍️ राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर हुई सुनवाई

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वाराणसी । विगत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में विचाराधीन इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से राहुल गांधी की ओर से दाखिल आपत्ति पर अपनी प्रति आपत्ति दाखिल की। साथ ही उक्त प्रति आपत्ति की कॉपी राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव   को भी रिसीव कराई गई। इस प्रति आपत्ति पर अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत से समय दिए जाने का अनुरोध किया। जिसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि नियत कर दी।  बता दें कि गत बीते वर्ष के सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए ...

✍️✍️ दूसरी शादी, दहेज उत्पीड़न व जेवर चोरी मामले में अंजली मिश्रा को राहत, निगरानी याचिका खारिज कर न्यायालय ने विवेचना आदेश को ठहराया वैध

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वाराणसी । न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सिविल जज (जु.डि.) एफ.टी.सी.-2 वाराणसी द्वारा पारित आदेश को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश ने वैध ठहराया और निगरानी याचिका संख्या 257/2021 (रामप्रवेश मिश्रा बनाम राज्य व अन्य) को खारिज कर दिया। इस निर्णय से पीड़िता अंजली मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। प्रकरण के अनुसार, अंजली मिश्रा ने धारा 155(2) दं.प्र.सं. के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि उनका विवाह दिनांक 24.05.2013 को ज्ञानेन्द्र मिश्रा से हुआ था। विवाह के उपरांत उन्हें दहेज की मांग को लेकर पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इसके संबंध में पूर्व में थाना फूलपुर, वाराणसी में मु.अ.सं. 430/2018 अंतर्गत धारा 498A, 307, 325, 504, 506 भा.दं.सं. व 3/4 डी.पी. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में अंजली को जानकारी मिली कि दिनांक 28.06.2020 को उसके पति ने रंजना मिश्रा से दूसरी शादी कर ली और इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके कमरे का ताला तोड़कर जेवरात आदि चोरी ...