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Showing posts from September, 2025

✍️✍️ अपहरण और विवाह के लिए विवश करने के आरोप से आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी:  फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सत्र परीक्षण संख्या 702/2024 (मूल मु.अ.सं. 157/2013, थाना चौबेपुर, वाराणसी) के अभियुक्त मनोज चौरसिया को अपहरण और विवाह के लिए विवश करने के आशय से अपहरण के आरोपों से बरी कर दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को 'संदेह का लाभ' देते हुए दोषमुक्त किया, क्योंकि अभियोजन पक्ष 'युक्तियुक्त संदेह से परे' आरोपों को साबित करने में विफल रहा। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय राय, शिवेंद्र मणि त्रिपाठी एवं अनिरुद्ध सेठ ने पैरवी की"" 11 साल से चल रहा था यह मामला 👉 बता दें कि यह मामला सत्र परीक्षण संख्या 225/2014, मुकदमा अपराध संख्या 157/2013 से संबंधित था, जिसमें अभियुक्त पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया गया था। वादी मुकदमा कन्हैया गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना में धारा 363, 366 भा.दं.सं. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। 👉 विचारण के दौरान अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को ...

✍️✍️ 28 साल पुराने, हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी: विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने एक लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह को दोषमुक्त कर दिया।  👉 यह मामला वर्ष 1997 का है, जिसमें हत्या के प्रयास (IPC धारा 307) का आरोप था। अदालत ने सबूतों की कमी और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को आधार बनाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ दिया। बचाव पक्ष की मजबूत पैरवी और अभियोजन पक्ष की कमजोर साक्ष्यों ने फैसले को प्रभावित किया। 👉 मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 1997 की है , जब थाना लंका क्षेत्र में एक गोलीबारी की घटना घटी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी माया राम उर्फ मयालू ने थाना लंका में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और उसका साथी हीरालाल साइकिल से गुड़ खरीदकर लौट रहे थे। शाम करीब 7:15 बजे गंगाराम क्लिनिक, नैपुरा कला के पास तीन अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। इस दौरान एक गोली मयालू की बायीं जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वादी ने हमलावरों में से केवल दयाराम उर्फ गोले को पहचाना, जबकि अंधे...

✍️✍️ शारीरिक, मानसिक और दहेज उत्पीड़न के साथ-साथ गंभीर आपराधिक और गैरकानूनी कृत्य करने का आरोप, अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी:  विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत ने महिला थाना में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी सलमान मोरिसवाला उर्फ़ मोरिसवाला सलमान (निवासी सलाबतपूरा, जिला सूरत, गुजरात) की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी, अखिलेश कुमार, जमाल अंसारी व एखलाख अहमद ने पैरवी की"" संक्षिप्त अभियोजन कथानक 👉 यह मामला वादिनी मुकदमा फरमीना बानो द्वारा अध्यक्ष/सचिव महिला आयोग, उत्तर प्रदेश को दिए गए सूचना पर आधारित है। वादिनी के अनुसार उनका निकाह मुस्लिम शरीयत व कानून से सलमान मोरिसवाला पुत्र मुस्ताक अहमद से 25 नवंबर 2018 को मस्जिदे सलोरपुरा, वाराणसी में आपसी सहमति से हुआ था। निकाह के बाद वह ससुराल सूरत चली गईं। शिकायत के अनुसार, कुछ माह तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद सलमान, अपने वालिदैन मुश्ताक अहमद व रूखसाना और बहन फैजा के शह पर, वादिनी को मारने-पीटने और प्रताड़ित करने लगा। उत्पीड़न और गर्भपात का आरोप 👉 वादिनी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 में तबीयत ख...

✍️✍️ दहेज उत्पीड़न व मारपीट मामले में सभी आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक चौधरी की अदालत ने एक बहुचर्चित दहेज उत्पीड़न, मारपीट व अप्राकृतिक शारीरिक शोषण के मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। ""अदालत में अभियुक्तगण की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता पंडित रवि शंकर शर्मा, ऋषभ शर्मा (ऋषु) एवं शुभम सिंह ने पैरवी की"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा की शादी अभियुक्त शमीम अख्तर से हुई थी। विवाह के बाद उस पर दहेज में ₹2 लाख की मांग का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। बाद में सुलह समझौते के पश्चात पुनः विदा होकर ससुराल जाने पर भी शमीम अख्तर द्वारा शराब के नशे में अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने की बात कही गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि 27 फरवरी 2024 को विपक्षीगण व कुछ अज्ञात व्यक्ति मायके में घुसकर वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिए। 👉 हालाँकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अपने कथानक को साबित करने में असफल रहा। प्रस्तुत गवाहों ने न्यायालय में कथित घटनाओं का समर्थन नहीं किया। अदालत ने पाया कि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नह...

✍️✍️ कचहरी बवाल : एडीसीपी, एसीपी समेत सौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ वाद पर आगामी सुनवाई 16 अक्टूबर को

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वाराणसी।  पुलिस और वकीलों के बीच चल रहे विवाद के संदर्भ में वकील राघवेंद्र नारायण दुबे ने न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को पुलिस अधिकारियों द्वारा अपशब्द बोलने का आरोप लगाते हुए प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दर्ज कराया था। 👉 अदालत ने इसे प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था बनारस बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राघवेंद्र नारायण दुबे ने एडीसीपी नीतू, एसीपी नितिन तनेजा, एसीपी विदुष सक्सेना, कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्र के अलावा 50 दारोगा और 50 सिपाही के खिलाफ प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की अपील की थी। 👉 प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 16 सितंबर को दारोगा के साथ वकीलों के बीच हुए विवाद के बाद कैंट इंस्पेक्टर और कचहरी चौकी इंचार्ज ने कचहरी के गेट संख्या दो पर ताला लगा दिया और वकीलों पर पथराव किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे उपरोक्त पुलिस अधिकारी न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को अपशब्द बोलने लगे। शिकायत के बावजूद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकील राघवेंद्र नारायण दुबे ने कहा कि यह घटना न्यायपालिका की गरिमा ...

✍️✍️ छेड़खानी और मारपीट मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी:  जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त टोयज राजभर उर्फ तोयज कुमार को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने ग्राम शाहपुर निवासी टोयज राजभर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। ""अदालत में अभियुक्त का पक्ष फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव व सुनील कुमार ने रखा""   क्या है पूरा मामला? 👉 यह मामला चौबेपुर थाना में वादिनी अनिता राजभर द्वारा दर्ज कराया गया था। अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिनी के गाँव का ही रहने वाला टोयज राजभर उनकी लड़की आकाक्षा राजभर को आए दिन रास्ते में छेड़ता और बदतमीजी करता था। शिकायत टोयज के पिता रामअवतार राजभर से भी की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। शिकायत में बताया गया है कि दिनांक 15-08-2025 को शाम लगभग 3:00 बजे टोयज राजभर और रामअवतार राजभर वादिनी के घर पर आए और गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि टोयज राजभर ने वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी व दुर्व्यवहार किया। जब माँ-बेटी ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने उनके साथ ...

✍️✍️ रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को तीन साल की सजा, वाराणसी में विशेष न्यायाधीश का फैसला

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या-3 श्रीमती पूनम पाठक की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए थाना सिगरा के चौकी सोनिया के तत्कालीन प्रभारी उपनिरीक्षक महेश सिंह को तीन वर्ष का कारावास और ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया। ""अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रथमेश पांडेय व कमलेश कुमार यादव ने की"" 👉 विदित हो कि पीड़ित राजकुमार गुप्ता ने आरोप लगाया था कि चौकी प्रभारी महेश सिंह ने उसके दर्ज कराए गए मुकदमे में कार्रवाई करने के लिए ₹5000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई ने ट्रैप टीम गठित कर 23 मार्च 2019 को चौकी इंचार्ज महेश सिंह को गवाहों की मौजूदगी में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 👉 इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना पूरी की गई। विवेचना उपरांत निरीक्षक द्वारा महेश सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 6 गवाह प्रस्तुत किए, जिनके साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त क...

✍️✍️ 29 अंतरराज्यीय ठगों को मिली जमानत (नागालैंड, गुजरात, मेघालय, शिलांग समेत अन्य प्रदेशों के है आरोपित)

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  🔴 फर्जी कॉल सेंटर चलाकर साइबर क्राइम के जरिए करते थे ठगी वाराणसी।  रोहनिया में फर्जी कॉल सेंटर का संचालन कर विदेशियों से साइबर क्राइम के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में 29 अंतरराज्यीय ठगों को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील कुमार खरवार की कोर्ट ने सभी आरोपितों को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार एडीसीपी नीतू कात्यायन और थाना प्रभारी निरीक्षक रोहनिया राजू सिंह को 4 सितम्बर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहनिया क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर नागालैंड, गुजरात, मेघालय, शिलांग समेत अन्य प्रदेशों के आरोपितो द्वारा साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने उक्त कॉल सेंटर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से कॉल सेंटर संचालक समेत कुल 29 लोग पकड़े गए। साथ ही उनके पास से तलाशी में पुलिस को बड़ी संख्या में लैपटाप, डेस्कटाप, 24 मोबा...

✍️✍️ मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

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वाराणसी:  प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। धरसौना थाना चोलापुर निवासी आरोपी अजय शर्मा उर्फ बड़े पुत्र पारसनाथ शर्मा उर्फ बब्लू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में आरोपी की ओर से फौजदारी अधिवक्ता आलोक पाठक और सहयोगी अधिवक्ता पूनम मिश्रा ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? वादी शाश्वत मिश्रा ने 16 अगस्त, 2025 को अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के अनुसार, सुबह 09 बजे से देर रात 1:56 बजे तक काम करने के बाद जब वह घर लौटे, तो उनकी बाइक गायब थी। शिकायतकर्ता ने अपने मकान मालिक को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फुटेज में दो लड़के रात 3:14 बजे बाइक ले जाते हुए दिखे। आरोप और गिरफ्तारी पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी अजय शर्मा और एक अन्य आरोपी गौतम भारती को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, अजय शर्मा के पास से 110 रुपये और गौतम भारती के पास से 100 रुपये नकद बरामद हुए। साथ ही, दोनों के कब्जे से चोरी हुई बाइक भी ...

✍️✍️ सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी को मिली अंतरिम जमानत

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  वाराणसी।  मारपीट, गालीगलौज करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) राजीव मुकुल पाण्डेय को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार पलहीपट्टी फीडर के अवर अभियंता नारायण प्रसाद ने 9 सितंबर 2020 को चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह उपेन्द्र कुमार (उपखण्ड अधिकारी), सुबाप चन्द (अवर अभियन्ता), अवधेश पाल (टीजी 2), दिलीप कुमार (टीजी 2), अरूण (टीजी 2), सुजीत कुमार प्रजापति (निविदा कर्मी) एवं विच्छेदन गैंग के साथ 09 सितंबर 2020 को कारपोरेशन द्वारा चयनित अधिक लाईन हानि वाले फीडर पलहीपट्टी पर राजस्व वसूली एवं विद्युत चोरी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान महगांव कोट पो. गरथमा, वाराणसी मे चेक कर रहे थे। उसी समय रामाश्रय सिंह उर्फ बोधन सिह के घर के आसप...

✍️✍️ बाइक चोरी के आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी:  मिर्जामुराद थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी अर्पित यादव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोपी अर्पित यादव चौबेपुर के भोरानाथ निवासी चंद्रशेखर यादव का बेटा है। 👉 वादी बच्चा लाल यादव ने मिर्जामुराद थाने में अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी तहरीर पर बीएनएस की धारा 317(5), 317(2), और 303(2) के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्यामसुंदर चौरसिया ने पैरवी की"" क्या था पूरा मामला 👉 बच्चा लाल यादव के बेटे दीपक यादव ने 26 अगस्त 2025 को अपनी मोटरसाइकिल मेहंदीगंज, मिर्जामुराद में रिंग रोड के पास खड़ी की थी। जब वह दुकान से सामान लेकर वापस आए, तो उनकी बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 👉 13 सितंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी अर्पित यादव को दो अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी हुई बाइक बरामद की। आरोपी के वकील का तर्क ...

✍️✍️ हाईकोर्ट के आदेश पर रेप केस रद्द, कोर्ट ने अभियुक्त को किया बरी

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वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्रुतगामी प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने जैतपुरा थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद अहमद को बरी कर दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी और अखिलेश कुमार ने अभियुक्त के और से पैरवी की 👉 यह मामला जैतपुरा थाने में वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त मोहम्मद जावेद पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियुक्त ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। 👉 इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर, 2025 को इस मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया। इसी आदेश का पालन करते हुए, वाराणसी की निचली अदालत ने सत्र परीक्षण को समाप्त कर दिया। 👉 अदालत ने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने पूरी कार्यवाही को ही रद्द कर दिया है, तो इस मामले को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, सत्र परीक्षण संख्या 351/2017 क...

✍️✍️ फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी की जमानत मंजूर

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वाराणसी। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने ग्राम नोनार तुलसी आश्रम सकलडीहा जनपद चंदौली निवासी आरोपी सतीश वर्मा पुत्र संतोष वर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता नृपेन्द्र प्रताप सिंह, चेग्वेवारा रघुवंशी उर्फ गुड्डू, अभय कुमार सिंह, आनंद गुप्ता एवं सुशांत वर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार डीसीपी क्राइम सरवणन टी को सूचना मिली कि कुछ लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट के नाम पर ठगी कर रहे है। इसके अलावा इन लोगों द्वारा लोगों को ऑनलाइन इंवेस्टमेंट के अलग-अलग टिप्स देने के नाम पर फ्रॉड वीडियो और गलत टिप्स भेजकर क्यूआर कोड और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अलग-अलग तरीके से पैसे ऐंठते थे। इन लोगों द्वारा एंजल कंपनी में डीमैट अकाउंट खुलवाने के नाम पर फ्रॉड किया जाता था। इस सूचना के बाद साइबर सेल के साथ ही लक्सा व सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर एक मह...

✍️✍️ विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कनाडाई नागरिक की जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी:  इंडिगो एयरलाइंस की वाराणसी से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में बम होने की झूठी धमकी देने के आरोपी कनाडा के नागरिक निशांत योहनाथन की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने खारिज कर दी है। 👉 अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस याचिका का जोरदार विरोध किया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। क्या था पूरा मामला? 👉 यह घटना 26 अप्रैल, 2025 की है, जब इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 499 वाराणसी से बेंगलुरु जा रही थी। इंडिगो एयरलाइंस के सुरक्षा प्रबंधक सोनू कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि रात करीब 10:39 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से उन्हें सूचना मिली कि इस विमान में बम की धमकी दी गई है। यह धमकी विमान में बैठे एक यात्री, जिसकी पहचान निशांत योहनाथन के रूप में हुई, ने दी थी। आरोपी का असामान्य व्यवहार और कानूनी कार्रवाई 👉 चालक दल के सदस्यों के अनुसार, निशांत ने ही बम की बात कही थी। जब चालक दल ने उससे इस बारे में पूछताछ की, तो उसका व्यवहार असामान्य हो गया। उसने क्रू मेंबर्स के साथ दुर्व्यवहार भी किया और चेतावनी दिए जाने के बाद भी नहीं रुका। ...

✍️✍️ वाराणसी बार की सभा,आंदोलन फिलहाल स्थगित,कानपुर पूर्व अध्यक्ष का बार द्वारा सम्मान

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वाराणसी।  दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन व दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी की संयुक्त साधारण सभा की बैठक सोमवार को दी बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंगलेश कुमार दुबे (अध्यक्ष दी सेन्ट्रल बार) ने तथा संचालन शशांक कुमार श्रीवास्तव (महामंत्री बनारस बार) ने किया। 👉 सभा में सतीश तिवारी (अध्यक्ष दी बनारस बार) और राजेश कुमार गुप्ता (महामंत्री दी सेन्ट्रल बार) समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।  👉 संयुक्त बार की ओर से गठित कमेटी के चेयरमैन रामजनम सिंह, अवधेश सिंह व मोहन यादव ने अधिवक्ताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई वार्ता का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। 👉 बैठक में अधिवक्ता आक्रोशित नजर आए और दोषी अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण तथा अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों को समाप्त करने की मांग पर अड़े रहे। इस पर राजेश कुमार गुप्ता ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि अधिवक्ता हित में प्रस्तुत 6 सूत्रीय मांगपत्र शासन-प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही अपर जिलाधिकारी नगर की अध्यक्षता में गठित मजिस्ट्रेट जांच कमेटी पर भरोसा जताने की अपील की। 👉 सभा को संबोधि...

✍️✍️ 5 लाख रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी व अपहरण के मामले में अदालत का आदेश, थाना लंका को FIR दर्ज कर विवेचना करने का आदेश

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वाराणसी:  डाफी स्थित एक गेस्ट हाउस के संचालक द्वारा रंगदारी न देने पर जान से मारने, झूठे मुकदमों में फंसाने और बच्चों के अपहरण की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने थाना लंका पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। ""बता दें कि यह आदेश एसीजेएम न्यायालय संख्या-03 के न्यायाधीश श्रीकांत गौरव ने वादी रविशंकर सिंह की ओर से उनके फौजदारी अधिवक्ता संदीप कुमार और देवऋषि सिंह द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया"" क्या है मामला 👉 पीड़ित रविशंकर सिंह ने अदालत में दायर अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि वे स्पाइनल कॉर्ड के गंभीर मरीज हैं और डॉक्टरों ने उन्हें आजीवन बेड रेस्ट की सलाह दी है। उनके पिता के पास कई चल-अचल संपत्तियां हैं, जिनका संचालन वही करते हैं। इसी संपन्नता के कारण इलाके के कुछ लोग उनसे रंजिश रखते हैं और अवैध वसूली की कोशिश में लगे रहते हैं। 👉 प्रार्थना पत्र के अनुसार, विनीत कुमार सिंह और हरिनारायण सिंह नाम के दो व्यक्ति कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अक्सर उनकी दुकान पर आते और अवैध वसूली ...

✍️✍️ बीएचयू प्रोफेसर पर जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी।  विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधि.) अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी वेदांत भूषण मिश्रा पुत्र रमेश चंद्र मिश्रा, निवासी ग्राम -सुगुलपुर हरबंसपुर थाना बक्सा, जिला जौनपुर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामला 👉 वादी सी.एस. रामचंद्रमूर्ति, पुत्र स्व. वेंकटासोमईया जुलु, वर्तमान में तेलुगु विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के विभागाध्यक्ष हैं और बृज एनक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर, वाराणसी में रहते हैं। उन्होंने थाना लंका में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई 2025 को शाम लगभग 5:30 बजे, जब वे विभाग से अपने घर लौट रहे थे, तभी बिरला ग्राउंड (बीएचयू कैंपस) के पास दो अज्ञात बाइक सवारों ने उन्हें रोक लिया और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। 👉 हमले में प्रोफेसर के दोनों हाथ टूट गए। शोर मचाने पर हमलावर मौके से भाग निकले। घटना के बाद सुरक्षा गार्ड की मदद से उन्हें तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। धाराएँ 👉 इस मामले में थाना लंका पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 109 व 61(2) के तहत मुकदमा पंजी...

✍️✍️ ट्रैक्टर चोरी के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी:  फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चौबेपुर थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी महेश को अग्रिम जमानत दे दी है।  महेश पर एक ट्रैक्टर चोरी का आरोप था, जिसके संबंध में थाना चौबेपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह आदेश वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के विरुद्ध अपराध के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने जारी किया। मामले का विवरण अभियुक्त महेश, जो पेशे से एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, ने अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि वह भट्ठे के मालिक से बकाया मजदूरी मांगने पर हुए विवाद के कारण रंजिश का शिकार हुआ और उसे झूठे ट्रैक्टर चोरी के मामले में फंसाया गया है। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसी ट्रैक्टर चोरी के एक अन्य मामले में उसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था और वह उस मामले में जमानत पर रिहा हो चुका है। अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क बचाव पक्ष के वकील जुनैद जाफरी ने तर्क दिया कि महेश को झूठा फंसाया गया है और वह निर्दोष है। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं ...

✍️✍️ वाराणसी में वकील–पुलिस विवाद पर बनी सहमति, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश, मुकदमों पर फिलहाल रोक, सोमवार को बार आम सभा में वकीलों से भी लेगी सहमति

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वाराणसी:  वाराणसी में वकीलों और पुलिस के बीच हाल ही में उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक पुलिस आयुक्त के आवास पर आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए, जबकि वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर जांच रिपोर्ट आने तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर सहमति बनी। बैठक में सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों समेत जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इस कदम से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। विवाद का बैकग्राउंड 👉 वाराणसी में वकीलों और पुलिस के बीच तनाव की शुरुआत कचहरी में हुई एक घटना से हुई, जहां दारोगा की पिटाई का आरोप लगा। जिसके बाद दरोगा द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में 10 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया। जिससे स्थिति और जटिल हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावर वकीलों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 16 लोगों की और शिनाख्त की गई। इस सब मामलो को लेकर विवाद और तुल पकड़ने लगा, इसी बीच एक अन्य अधिवक...

✍️✍️ फर्जी एफआईआर रद्द करने और पुलिसिया तानाशाही के खिलाफ अधिवक्ताओं की कलमबंद हड़ताल, जुलूस और आमसभा

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  वाराणसी। वाराणसी दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन व दी बनारस बार एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को अधिवक्ताओं ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सम्पूर्ण दिवस कलमबंद शान्तिपूर्ण हड़ताल की। पुलिसिया तानाशाही और फर्जी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस तक जोरदार प्रदर्शन किया। सभा में प्रशासन को चेतावनी दी बनारस बार सभागार में आयोजित आमसभा में अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं को उकसाने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने की कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि यदि प्रशासन अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ेगा तो लंबे आंदोलन की तैयारी की जाएगी। सभा के बाद सेन्ट्रल बार अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे, बनारस बार अध्यक्ष सतीश कुमार तिवारी, सेन्ट्रल बार महामंत्री राजेश कुमार गुप्ता और बनारस बार महामंत्री शशांक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में हजारों अधिवक्ता जुलूस की शक्ल में निकल पड़े। जुलूस और नारेबाजी अधिवक्ताओं ने "फर्जी मुकदमा रद्द करो", "पुलिसिया तानाशाही बन्द करो", "जिला प्रशासन मुर्दाबाद" जैसे नारे लगाते हुए द...

✍️✍️ वाराणसी में अधिवक्ताओं का उत्पीड़न,MLC ने लिखा सीएम को पत्र

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  वाराणसी/लखनऊ:  वाराणसी में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस के लगातार दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के खिलाफ विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) आशुतोष सिन्हा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पुलिस उत्पीड़न पर तत्काल कार्रवाई करने और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। 👉 एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि वाराणसी में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे जिले की कानून व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कचहरी परिसर अब युद्धभूमि जैसा बन गया है, जो न्यायपालिका की गरिमा के लिए एक गंभीर खतरा है। 👉 सिन्हा ने बताया कि उन्होंने विधान परिषद में कई बार अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अधिनियम अधिवक्ताओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है और इसके बिना न्याय व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती। 👉 पत्र में उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की गई और अधिवक...

✍️✍️ वाराणसी में वकीलों और पुलिस के बीच तनाव जारी, न्यायिक कार्य प्रभावित,संयुक्त बार का बड़ा फैसला: 20 सितंबर को न्यायिक कार्य से वकील रहेंगे विरत,एडीसीपी सहित पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका दायर

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वाराणसी:  वाराणसी में वकीलों और पुलिस के बीच चल रहा गतिरोध अब और गहराता जा रहा है, जिससे न्यायिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दी बनारस बार एसोसिएशन और दी सेंट्रल बार एसोसिएशन, दोनों ने मिलकर शनिवार, 20 सितंबर 2025 को पूरे दिन के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। यह निर्णय वकीलों पर हो रहे उत्पीड़न और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध में लिया गया है। पुलिस पर आरोप और वकीलों की मांगें 👉 वकीलों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन जानबूझकर उनका उत्पीड़न कर रहा है। इसमें बेवजह वकीलों के वाहनों का चालान करना और पुलिसकर्मियों का कोर्ट में न आकर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना शामिल है। बार एसोसिएशन ने विशेष रूप से एडीसीपी नीतू कात्यायन पर वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। 👉 इसी संबंध में , दी बनारस बार एसोसिएशन और दी सेंट्रल बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं:  🔴 एडीसीपी नीतू कात्यायन का स्थानांतरण: वकीलों ने एडीसीपी नीतू कात्यायन को तत्काल वाराणसी से किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने की मांग की ह...

✍️✍️ चोलापुर: गुण्डा एक्ट में छह माह के लिए कमिश्नरेट सीमा से जिला बदर

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वाराणसी।  अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी शिवहरी मीणा ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इमिलिया गांव थाना चोलापुर निवासी राकेश यादव (उम्र 29 वर्ष) पुत्र पांचू यादव को उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(1) के तहत छह माह के लिए वाराणसी कमिश्नरेट की सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित किया। 👉 निर्णय में कहा गया कि राकेश यादव “गुण्डा प्रकृति” का व्यक्ति है, जो अपनी दबंगई से आम जनता में भय व आतंक का माहौल बनाता है। उसके खिलाफ विभिन्न गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें गर्भवती महिला पर हमला, जमीन कब्जा, छेड़छाड़, मारपीट व जानलेवा हमला जैसे अपराध शामिल हैं। दर्ज मुकदमे 👉 मु0अ0सं0 428/2018 धारा 323/504 भा.दं.सं. – मारपीट व गाली-गलौज 👉 मु0अ0सं0 271/2024 धारा 191(2)/115(2)/352/74/351(2) बी.एन.एस. – गर्भवती महिला से मारपीट व छेड़छाड़ 👉 मु0अ0सं0 384/2024 धारा 191(2)/115(2)/125/351(3)/333/110 बी.एन.एस. – लोहे की राड से हमला कर घायल करना 👉 बीट सूचना रपट में भी लगातार आम जनता को धमकाने व भयभीत करने की पुष्टि की गई। अभियोजन के तर्क अभियोजन ने अदालत को अवगत कराया कि राकेश यादव का मुख्...