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Showing posts from April, 2024

✍️✍️ पति पत्नि के विवाद में पति व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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वाराणसी : आदमपुर थाना के अंर्तगत पति पत्नि के बीच संपत्ति को लेकर हुए विवाद में अपर सिविल जज शक्ति सिंह की अदालत ने पति व अन्य के खिलाफ सम्बन्धित थाना आदमपुर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।  👉बता दें कि वादिनि ने अपने अधिवक्ता शशिकांत दूबे, आलोक सौरभ एवं अंकित के जरिए 156(3) न्यायालय में दाखिल किया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सम्बन्धित थाना को आदेशित किया गया। 👉 (संक्षेप में) प्रार्थाना पत्र में आवेदिका द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण दिनांक 14/03/2024 को जबरदस्ती घर में घुसने लगे। मना करने पर गाली देते हुए मुझ प्रार्थिनी को मारा पीटा, गले में से सोने की चेन छीन लिए हम लोग को बुरी तरह मारा पिता तथा मेरी गर्भवती पुत्री पूर्णिमा जायसवाल के पेट में पैर से मारकर गिरा दिया। प्रार्थिनी द्वारा घटना की सूचना थाने पर दी गई व मेडिकल कराकर भी पुलिस को दिया गया। बावजूद आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई।

✍️✍️ न्यायालय समय सारणी को लेकर हुई बैठक

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वाराणसी :  जिले में इन दिनों प्रचण्ड गर्मी के कारण बड़े बुजुर्ग व बच्चो का घर से निकलना दुभर सा हो गया है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी गर्मी को देखते हुए न्यायालय के कार्य करने के समय सारणी में बदलाव किया गया है। जिसको देखते हुए मंगलवार को दी सेंट्रल बार व बनारस बार के पदाधिकारियों की बैठक सेन्ट्रल बार के अध्यक्ष के कक्ष में आहुत की गई जिसमे सर्वसम्मति से सुबह 7 से 1 बजे तक न्यायालय के कार्य को संपादित होने की बात कही गई। सेंट्रल बार के महामंत्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि मई जून माह में न्यायालय के समय सारिणी में बदलाव करने को लेकर जनपद न्यायाधीश के जरिए प्रशासनिक अधिकारी  प्रयागराज को द्वय बार द्वारा पत्र लिखकर कचहरी के समयावधि को प्रात 7 बजे से 1 बजे तक करने का आग्रह किया गया है। जब तक प्रशासनिक अधिकारी प्रयागराज व जनपद न्यायाधीश की संतुति नही मिल जाती तब तक कचहरी के कार्य करने की समय पूर्व की ही भांति संचालित रहेगी।

✍️✍️ हिस्ट्रीशीटर के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज*

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वाराणसी:  मंडुआडीह थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने नाथूपुर, मंडुआडीह निवासी अजीत पटेल की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।  ""अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार नाथूपुर, मंडुआडीह निवासी राकेश यादव ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 मार्च 2024 को उसका भाई सोनू यादव राजातालाब से घर नाथूपुर आ रहा था। उसके साथ विकास यादव भी थे। इस दौरान वह लोग रात करीब 10.30 बजे जलालीप‌ट्टी में छविकान्त प्रधान के घर के सामने गली में पहुंचे, उसी दौरान में पहले से ही घात लगाये बलवन्त पटेल, रवि उर्फ वीरू पटेल, सुनील पटेल उर्फ बाबू, अभिषेक उर्फ कल्लू व आनन्द पटेल उर्फ गोलू तथा अन्य अज्ञात दो लोगों ने उसके भाई को घेरकर गोली मार दिया। गोली वादी के भाई के माथे व दाहिने तरफ छाती के नीचे लगी। जिसके बाद वह वहीं लहूलुहान होकर गिर गया। इस बीच गोली चलने की आवाज सुनकर हल्ला मच गया। व...

✍️✍️ महिला से धोखाधड़ी के मामले में मिली जमानत

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  वाराणसी : प्रभारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह की अदालत ने महिला को बहला फुसलाकर सोने के झुमके व लाकेट मांग कर भाग जाने के मामले में अभियुक्त इरफान पुत्र समशुदीन निवासी सदर बाजार थाना कैंट जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व सहयोगी अधिवक्ता देवेश कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" 👉प्रकरण के अनुसार सारंग तालाब नक्की घाट निवासिनी प्रमिला देवी पत्नी स्व० पन्नालाल सोनकर ने थाने में तहरीर दी दिनांक 10.04.2024 को वह इलाज के लिए दवा लेने पंडित दिनदयाल मानसिक चिकित्सालय जा रही थी की पांडेयपुर में मुझे दो अज्ञात व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे बहला फुसलाकर मेरे कान के सोने के झुमके लाकेट मांग लिया मैं उनके बहकावे में आ गई और वो मेरा सामान लेकर भाग गए। 👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि मुकदमा अज्ञात में दर्ज है। फर्द बरामदगी में जनता के किसी गवाह की गवाही नहीं करायी गयी है। अभियुक्त के पास से चोरी के माल की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त के पास एक अदद त...

✍️✍️ ट्रक चोरी व बरामदगी के मामले में मिली जमानत

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  वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज ट्रक चोरी व बरामदगी के मामले में अभियुक्त गोपाल पाल पुत्र स्व० दुक्खू पाल निवासी आशापुर, थाना सारनाथ, जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता आशीष सिंह, संतोष पाल व राजेश कुशवाहा ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी दिपांशु सिंह की टाटा की ट्रक टेलर जिसका नम्बर-UP 25 CT 2455 है, वह इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प दानूपुर में विगत कई महीनों से खड़ा था जिसकी जानकारी पेट्रोल संचालक को थी। दिनांक 28/03/2024 को सायं 4.26 मिनट पे वादी के मोबाइल पे फास्ट टैग से पैसे कटने का मैसेज आया। जब वादी मैसेज पढ़ा तो देखा कि मैसेज उपरोक्त गाड़ी के फास्ट टैग से आया था जिसे वादी ने पेट्रोल पम्प पर खड़ा करा रखा था। सम्बन्धित को भेजकर पता करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी ट्रक टेलर पम्प पर नहीं है। फास्ट टैग से पैसा ...

✍️✍️ तहसील बार ने मनाया 134वीं बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती

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वाराणसी : अंबेडकर जयंती या भीम जयंती, जिसे अंबेडकर जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 14 अप्रैल को प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक बीआर अंबेडकर की स्मृति का सम्मान करने के लिए मनाई जाती है, जिनका जन्म इसी दिन 1891 में हुआ था। भारत में इसे 'समानता दिवस' के नाम से भी जाना जाता है। 👉 अम्बेडकर के जन्मदिन का पहला सार्वजनिक उत्सव 1928 में पुणे में एक अम्बेडकरवादी और सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन सदाशिव रानापिसे द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्होंने अम्बेडकर जयंती की परंपरा शुरू की थी।  👉29 अप्रैल 2024 को, दी तहसील बार एसोसिएसन सदर वाराणसी में डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का उत्सव आयोजित किया गया। जिसमे मुख्य रूप से सार्थक अग्रवाल (एसडीएम सदर), सतीश वर्मा (तहसीलदार सदर), डॉ मनोहर राम, अवधेश सिंह (बीबीए अध्यक्ष), आशीष सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, प्रदीप राय,सुरेंद्र कुमार (महामंत्री तहसील सदर) आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे। 👉कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि व अधिवक्ताओं द्वारा बाबासाहेब अंबेडकर जयंती मनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। तदोपरान्त भारत के संविधान के प...

✍️✍️ तमंचा व कारतूस बरामदगी में मिली अग्रिम जमानत

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""ARMS ACT का मामला"" वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय\ विशेष न्यायालय  (भ्र.नि.अधि.) के न्यायाधीश डाo दीनानाथ तृतीय की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त हर्षपाल पुत्र रामसुंदर पाल, पहड़िया थाना सारनाथ निवासी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्त द्वारा पचास हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एव इतने ही धनराशि की दो प्रतिभु प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया 👉 ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति, पराग कुमार एव संजय विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सौरभ पाण्डेय ने थाना कैण्ट, वाराणसी में इस आशय की फर्द बरामदगी प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.11.2023 को हमराही पुलिस बल के साथ रात्रि कालीन गस्त पर मिलिट्री इन्टेलीजेन्स से प्राप्त सूचना के आधार पर कुम्हारपुरा फुलवरिया 5 सी ओवर ब्रिज के पास से तीन बाल अपचारी को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पेंट के पीछे की तरफ फेटे से एक अदद देशी तमंचा 3...

✍️✍️ पति को मिली अग्रिम जमानत,दहेज प्रताड़ना का मामला

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वाराणसी : पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व उसको मारपीटकर कर घर से बाहर निकाल देने के मामले में पति को राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने गणेश महाल, दशाश्वमेध निवासी अजय यादव उर्फ बब्लू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी का विवाह अजय यादव उर्फ बबलू के साथ 15 जून 2003 को हुआ था। आरोप है कि  शादी के बाद से ही पति अजय यादव उर्फ बबलू, ससुर कैलाश नाथ यादव, जेठ बाबू यादव और देवर विजय यादव उर्फ डब्लू दहेज में उसके मायके का मकान अपने नाम करने के लिए दवाब बनाने लगे। जब उसने मना किया तो उसे मानसिक और शारिरिक रूप से प्रताडित करने लगे। इस दौरान पति समेत सब एक स्वर में बोले अपना मकान हमारे नाम करा दो तो तुम यहाँ रह सकती हो नहीं तो हम तुम्हें जान से मारकर खत्म कर देंगे तथा मकान कब्जा कर लेंगे। साथ ही गाली देते हुए अश्लील हरकत करने लगे। उसके बाद आरोपितों ने उसे मारपीटकर बच्चों समेत घर से बाहर ...

✍️✍️ धोखाधड़ी,आपराधिक विश्वासघात व धमकी के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना चेतगंज धोखाधड़ी,आपराधिक विश्वासघात व धमकी के मामले में अभियुक्त चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र नवल किशोर श्रीवास्तव निवासी पिशाचमोचन, थाना चेजगंज ज़िला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्त द्वारा रुपया पचास हजार रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किए जाने की दशा में उन्हें पुलिस द्वारा उक्त अपराध में गिरफ्तार करने कि स्थिति में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता प्रवीण श्रीवास्तव, आशीष सिंह व गुलाब ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादी अरुण कुमार त्रिपाठी अपने परिचित चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव एवं चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव के पुत्र बृजेश कुमार श्रीवास्तव जो रमाकांत नगर कॉलोनी थाना चेतगंज वाराणसी के निवासी को उनके गणपति न्यूज़ एजेंसी के व्यवसाय के संचालन हेतु लोन की आवश्यकता थी, जिससे पिता पुत्र ने वादी को सीसी लोन हेतु अपनी संपत्ति बैंक गारंटी के रूप में देने का आग्रह किया और आश्वासन दिया की श...

✍️✍️ अधिवक्ता के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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  " "कूटरचित व धोखाधडी का मामला"" वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कान्त शुक्ला की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज कूटरचित व धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त मदन लाल पुत्र स्व विश्वनाथ निवासी थाना चौक जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अशोक यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी दीपक गुप्ता एडवोकेट पुत्र स्व० सोहन लाल गुप्ता निवासी मकान नं० सी. के.48/181ए हडहा सराय राजा दरवाजा थाना चौक, जिला वाराणसी का है। उपरोक्त मकान प्रार्थी के दादा स्व० विश्वनाथ व उनके बड़े भाई स्व० शिवमूरत साव की संयुक्त सम्पत्ति थी जिसमें पूर्वी भाग स्व० शिवमूरत साव व पश्चिमी भाग स्व० विश्वनाथ साव का था। प्रार्थी के बड़े दादा स्व० शिवमूरत साव की मृत्यु के पश्चात उनके हिस्से यानि मकान के पूर्वी भाग पर एकमात्र उत्तराधिकारी स्व० शिवमूरत साव की पत्नी जालपा देवी काबिज दाखिल हुई। स्व० जालपा देवी के हिस्से में भूतल पर चार दुकाने निर्मित थी। द...

✍️✍️ महाराष्ट्र निवासी अभियुक्त की दहेज प्रताड़ना व डीपी एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : दहेज प्रताड़ना, मारपीट व डीपी एक्ट के मामले में महाराष्ट्र निवासी अभियुक्त हाशमी अब्दुल रहमान पुत्र रज्जब अली को अपर सत्र न्यायालय / विशेष न्यायालय (भ्र०नि०अधि०) के न्यायधीश डा० दीनानाथ ने राहत देते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को सशर्त स्वीकार कर अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपए व व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता राघवेन्द्र नारायण दुबे, गौतम सिन्हा व कुलदीप पासवान पक्ष रखा । 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा शीबा जलाल ने वरिष्ठ पुलिस कमिश्नर कमिश्नरेट वाराणसी को तहरीर दिया कि उसकी शादी दिनांक 28.10.2021 को अब्दुर रहमान पुत्र रज्जब अली से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई। उसके ससुराल वाले दान दहेज में मिले उपहारों से सन्तुष्ट नही थी और उसे विभिन्न प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे एवं दहेज में दस लाख रूपये की मांग करते हुए उसे मारते पीटते थे एवं मांग पूरी नहीं होने पर घर से भगा दिये तो वह अपने पिता के साथ मायके चली आय...

✍️✍️ पहाड़िया मंडी स्थित दूकान में घुसकर गाली गलौज व मारपीट के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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  वाराणसी : लालपुर पांडेयपुर थाना अंतर्गत पहाड़िया मंडी स्थित दूकान में घुसकर गाली गलौज व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्तगण पिया यादव उर्फ सुभाष यादव व सोनू यादव पुत्रगण पारस यादव एवं दिलीप सोनकर उर्फ संजय सोनकर पुत्र खोवा लाल सोनकर निवासीगण पहाड़िया वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में मोहम्मद आलम, अल्ताफ आजम व कलीम अशरफ ने पक्ष रखा 👉प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा दीपक यादव ने थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी में तहरीर दि कि उसकी दुकान नं० सी-48 पहाड़िया मण्डी में स्थित है। दिनाक 05.02.2024 को वह दुकान में बैठा था की शाम 07:00 बजे के करीब पिया यादव,सोनू यादव व दिलीप सोनकर उसकी दुकान में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट किये एवं जान से मारने की धमकी दिये। वादी की तहरीर पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 323,504.506,452 भा०द०स० कायम किया गया।

✍️✍️ आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत*

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  वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त इरफान पुत्र समशुदीन निवासी सदर बाजार थाना कैंट जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र,आलोक पाठक एवं सहयोगी अधिवक्ता देवेश कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। 👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 14/04/2024 को उपनिरीक्षक प्रभाकर सिंह मय हमराह क्षेत्र में घटित घटनाओं के रोकथाम व अपराधियों को पकड़ने के लिए गस्त पर थे। तीन दिन पहले पांडेपुर चौराहे से एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना के संदर्भ में मुखबीर की सूचना पर दबिश के दौरान दो व्यक्तियो के पास से नाजायज असलहा, कारतूस व टप्पेबाजी से प्राप्त एक जोड़ी कान का झुमका बरामद किया। पूछताछ में 3 दिन पहले पांडेपुर चौराहे की तरफ जा रहे एक महिला को विश्वास में लेकर धोखे से बेवकूफ बनाकर प्राप्त किए हुए पीली धातु के बारे में भी बताया।

✍️✍️ नर्सिंग होम से मोबाइल चोरी कर पेटीएम से 63 हजार रुपए निकालने के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने रोहतास, बिहार निवासी अभियुक्त रोशन कुमार पुत्र स्व० आलोक श्रीवास्तव को नार्शिंग होम से मोबाइल चोरी कर पेटीएम से लगभग 63 हजार रुपए निकालने के मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  बचाव पक्ष की ओर से अदालत में देवेंद्र सिंह परमार व विकास यादव ने पक्ष रखा 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी कु० कविता पिछले 2 साल से नर्सिंग चाइल केयर रविन्द्रपुरी लेन 1 पार्क के समीप हास्पिटल में कार्यरत है। दिनांक 29/12/2022 को उसका मोबाइल रोशन कुमार नामक व्यक्ति मेडिकल काउन्टर से लेकर भाग गया जो वहाँ के सी०सी०टी०वी० कैमरे में रिकार्ड हैं जिसका फोटो और फोन नम्बर वादिनी के पास उपल्बध हैं। वादिनी के मोबाइल नं पर एस०बी०आई० एकाउन्ट लिंक था तथा फोनपे तथा पेटीएम सेवाये चालू थी। वादिनी के एकाउन्ट में 29/12/2022 को 63433.58 रुपये था जो अब मात्र 0.58 पैसे दिखा रहा हैं। 63433 रुपये निकाल लिया गया हैं। उक्त व्यक्ति वादिनी के साथ काम करता था,जो वादिनी का पासवर्ड जानता था।

✍️✍️ अनिच्छित हत्या के मामले में अपर मुख्य अधिकारी बलिया को मिली जमानत

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वाराणसी : अखबार बांटने जा रहे तीन हाकरों की कार से कुचलकर हुई अनिच्छित हत्या के मामले में आरोपित जिला पंचायत, बलिया के अपर मुख्य अधिकारी को बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने रसूलपुर, अंगुलियां (गाजीपुर) निवासी आरोपित अपर मुख्य अधिकारी विंध्याचल सिंह कुशवाहा को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।   अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर निवासी वादी अजगुत प्रसाद ने चौबेपुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि 13 अप्रैल 2024 को उसका लड़का संजीत कुमार गांव के शैल कुमार व प्रमोद कुमार के साथ सुबह अपनी-अपनी साईकिल से अखबार बांटने चौबेपुर जा रहे थे। उसी दौरान समय करीब 6.15 बजे उंगापुर (पंडापुर) के सामने गाजीपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आती हुयी कार (यूपी 70 जीएक्स 1800) जिसे चालक विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा चला रहा था, तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाकर बारी-बारी तीनों व्यक्तियों को टक्कर मारते हुए भागने का प्रयास किया, जिससे संजीत व शैल की घटनास्थल पर ही मृत्यु ...

✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तो को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना राजातालाब में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तगण प्रवीण उर्फ सर्वेश उपाध्याय व चन्दन उर्फ सत्येन्द्र कुमार उपाध्याय निवासीगण लक्षिरामपुर, कोइली थाना राजातालाब जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष कि ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंदर प्रताप सिंह व विनय कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा सविता वर्मा ने थाना राजातालाब में तहरीर दी की विपक्षीगण पुष्कर उपाध्याय, पवन उपाध्याय, पंकज उपाध्याय, प्रवीण उपाध्याय, सौरभ, सरद, अमन, चंदन इत्यादि दिनांक 31.07.2022 को सुबह उसे व उसके भाई राजकुमार को घेरकर सड़क पर गाली गुप्ता देने लगे व मना करने पर लाठी डंडे व राड से उसके भाई को मारने लगे जिससे वह बेहोश होकर गिर गया,जब वह बचाने लगी तो उसको भी मारने पीटने लगे तथा बुरी नीयत से जमीन पर पटककर मारते पीटते हुए अश्लील हरकत किए तथा उसका कपडा फाड दिये। उसके चिल्लाने पर उसके चाचा का...

✍️✍️ आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले मे दो आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी : विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवनीश गौतम की अदालत ने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार अवधेश श्रीवास्तव के चर्चित आत्महत्या -कांड में दो आरोपियों आशुतोष कुमार सिंह व मनोज कुमार सिंह को ट्रायल के बाद पर्याप्त साक्ष्य न पाने के कारण दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।  ""अदालत मे आरोपी मनोज कुमार सिंह के तरफ से अधिवक्ता अनुज गौड़ ने पक्ष रखा"" बता दें कि मामला 2019 का है। अवधेश श्रीवास्तव ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही, भ्रष्टाचार, भेदभावपूर्ण व्यवहार और करोड़ों रुपये का भुगतान न मिलने के कारण गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट लिखकर अपने आत्महत्या का कारण स्पष्ट किया था। एफआईआर में आशुतोष कुमार सिंह और मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

✍️✍️ भ्रष्टाचार व गैर इरादतन हत्या का मामला, चार आरोपी दोषमुक्त

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अवैध वसूली का विरोध करने पर पिटाई कर गैर इरादतन हत्या का था आरोप वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत ने ट्रक चालक से अवैध वसूली न होने पर उसकी पिटाई कर गैरइरादतन हत्या करने के मामले में चार आरोपितों शिवनारायण राम, अजय कुमार पटेल, चंद्र विजय सिंह व मोहम्मद आरिफ खां को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में शिवनारायण राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा अश्वनी गुप्ता ने 26 सितम्बर 2011 को चंदौली जनपद के सैयदराजा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसके पिता अनंत लाल गुप्ता ट्रक संख्या (HR 55 G 3720) पर गाजियाबाद से हर्बल दवा लादकर कलकत्ता जा रहे थे। वह जैसे ही सिन्धीताली रेलवे ओवरब्रिज पार कर रहे थे। उसी दौरान एआरटीओ चंदौली की गाड़ी जिसमें पांच लोग सवार थे, ट्रक को ओवरटेक रोक लिया और गाड़ी का कागजात मांगे। पिता द्वारा दिये गये कागजात सही पाये जाने व उसमें लदे मॉल भी ओवरलोड न होने के वावजूद पांच हजार रुपए मांगने लगे। जब उसके पिता ने विरोध...

✍️✍️ दहेज प्रताड़ना, अप्राकृतिक दुष्कर्म व गर्भपात के मामले में पति की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी : दहेज के लिए विवाहिता को मारने-पीटने, प्रताड़ित करने, अप्राकृतिक दुष्कर्म करने व उसका गर्भपात कराने के मामले में आरोपित पति को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने हंसतल्ले, जैतपुरा निवासी आरोपित पति रेयाज अहमद की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।  ""अदालत जमानत अर्जी का विरोध अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व नरगिस अंसारी ने किया"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादिनी नसीम बानो ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका विवाह वर्ष 2018 में हंसतल्ले, जैतपुरा निवासी रेयाज अहमद के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पति रेयाज अहमद, देवर नसीम अहमद, ननद फरजाना बीबी, रजिया, रूखसाना देवरानी शबाना, जेठ की लड़किया अजरा व बुशरा आयेदिन 5 लाख रूपये की मांग को लेकर प्रार्थिनी को मारती-पीटती थी। वह उसकी तीसरी पत्नी है, जिसके साथ आये दिन अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक सम्बन्ध बनाता है। इसी दौरान जब वह अप्रैल 2023 में गर्भवती हुयी तो सभी आरोपितों ने कहा कि जाओ अपने अपने बाप से पांच लाख रूपये लेकर आओ। प्रार्थिनी द्वारा इन्कार करने पर सभी अ...

✍️✍️ नाबालिक संग छेड़खानी के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (पक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज नाबालिक संग छेड़खानी के मामले में अभियुक्त आनंद वर्मा पुत्र परमानंद वर्मा निवासी अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया थाना सारनाथ जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।   बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता प्रवीण पांडेय,संतोष पांडेय एवं प्रमोद पांडेय ने पक्ष रखा 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी ने थाना सारनाथ में प्राथमिकी दर्ज कराई की दिनांक 29/02/2024 को उसकी पोती शिव मंदिर में जल चढ़ाने गई थी, मैं पूजा पाठ करने लगी और मेरी पोती वही खेलने लगी, जब मैं पूजा करके बाहर आई और अपने पोती को खोजने लगी तभी शिव मंदिर के तरफ गई तो आनंद वर्मा जो मेरे ही कॉलोनी का रहने वाला है मेरी पोती के साथ अश्लील ब्यवहार कर रहा है, जिसकी उम्र 4 वर्ष है। 👉 अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि वादिनि मुकदमा के कथनानुसार घटना सार्वजनिक स्थान शिव मंदिर की कही गई है,स्वतंत्र साक्षी नहीं है, वादिनि मुकदमा एवं अभियुक्त एक ही कॉलोनी के निवासी हैं ...

✍️✍️ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को एक और मामले में मिली राहत

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  बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन करने के मामले में मिली जमानत वाराणसी:   बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन करने के एक पुराने मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक जगदीश प्रसाद ने 13 जून 2020 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह पुलिस टीम के साथ गस्त करते हुए जैसे ही टाउनहाल, मैदागिन आए तो देखा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अजय राय, महागर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौवे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, फसाहत हुसैन, आशीष केशरी समेत करीब 40-50 लोग बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जब पुलिस टीम ने कोविड महामारी का हवाला देते हुए उन लोगों से किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर प्रदर्शन करने की बात कही गई तो वह लोग उग्र...

✍️✍️ अपहृत अधिवक्ता के मामले में 11 सदस्यो की कमेटी गठित

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वाराणसी : थाना मंडुआडीह निवासी अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार पटेल को लापता/अपहरण हुए लगभग 18 दिन बीतने वाले है,लेकिन अभी तक अपहृत अधिवक्ता के बारे मे कोई प्रत्यक्ष जानकारी नही मिल सकी है। लोगो के बीच सुनी सुनाई और मनगढ़त बातो का बाजार गर्म है। मामले को लेकर द्वय बार द्वारा कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिल कर प्रकरण को बताया जा चुका है,लेकिन उसके बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नही मिला। उक्त प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश के साथ साथ प्रशासन के प्रति नराजगी भी देखी गई है। अधिवक्ताओं में अपहृत अधिवक्ता के वापसी हेतु आक्रोश जारी है, इस सिलसिले मे तहसील राजातालाब और जिला कचहरी में भी हड़ताल किया जा चुका है।  👉 बता दें कि उपरोक्त प्रकरण के मद्देनजर बार द्वारा एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। सेंट्रल व बनारस बार के महामंत्री सुरेन्द्रनाथ पांडेय व कमलेश यादव ने बताया कि संयुक्त बार एसोसिएशन की साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर लापता अधिवक्ता सुरेंद्र पटेल के प्रकरण में 11 सदस्यो के कमेटी का गठन किया गया है, यह कमेटी उपरोक्त प्रकरण में पुलिस व प्रशासन से मिलकर संयुक्त ब...

✍️✍️ दरोगा पर हमले के एक आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी:   दशाश्वमेध थाने पर तैनात दरोगा पर जानलेवा हमला करने व उसकी वर्दी फाड़ने और बिल्ला नोंचने के मामले में एक आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। सोमवार को प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने आरोपित नितेश नरसिंघानिया को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा। 👉प्रकरण के अनुसार दशाश्वमेध पर तैनात उपनिरीक्षक आनंद प्रकाश ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 7/8 अप्रैल 2024 की रात्रि को वह क्षेत्र में मेरे द्वारा गस्त करते हुए गोदौलिया चौराहे पर पहुंचे, जहां पर दर्शनार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक नारंगी रंग की KTM DUKE 200 बिना नम्बर प्लेट की बाइक बड़ी तेजी से चलाते हुये एक व्यक्ति बांसफाटक से दशाश्वमेध की तरफ जा रहा था। जब उसे रोककर जब उससे वाहन पर नम्बर प्लेट न होने व हेलमेट न लगाने तथा गाड़ी कागजात मांगा गया, तब उक्त वाहन सवार अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। उस...

✍️✍️ दरोगा पर हमले के एक आरोपित ने किया कोर्ट में समर्पण

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  वाराणसी : दशाश्वमेध थाने पर तैनात दरोगा पर जानलेवा हमला करने व उसकी वर्दी फाड़ने और बिल्ला नोंचने के मामले में एक आरोपित ने बुधवार को पुलिस को चकमा देते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में समर्पण कर दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत में आरोपित नितेश नरसिंघानिया के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव ईलू ने आरोपित का न्यायिक रिमांड बनाए जाने कोर्ट से अनुरोध किया। जिसपर अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र सिंह, बृजेश पटेल और विजय पाण्डेय की ओर से आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर पहले वांछित आख्या मंगवाने की गुहार लगाई तब आत्मसमर्पण लिया जाए। जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपत्ति की और अपने कथन के समर्थन में उच्च न्यायालय की नजीरें दाखिल की गई। अदालत ने रिमांड बनाने को लेकर दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। प्रकरण के अनुसार दशाश्वमेध पर तैनात उपनिरीक्षक आनंद प्रकाश ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 7/8 अप्रैल 2024 की रात्रि को वह क्षेत्र में मेरे द्वारा गस्त करते हुए गोदौलिया...

✍️✍️ चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह की सजा

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वाराणसी : 15 लाख रुपए के चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त विनय कुमार श्रीवास्तव को अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश सूर्य कुमार सिंह की अदालत ने 6 माह के कठोर कारावास तथा 21 लाख 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया। अर्थदंड की धनराशि में से 21 लाख रुपए परिवादी को प्रदान करने को भी आदेशित किया। ""परिवादी की ओर से अदालत में अधिवक्ता रवि पाठक व सहयोगी अधिवक्ता प्रेम मिश्रा, दिलीप कुशवाहा एवं अरविंद कुमार ने पक्ष रखा"" 👉प्रकरण के अनुसार परिवादी द्वारा अभियुक्त को डिमाण्ड नोटिस दिनांक 17-03-2018 को दी गयी, उसी के अनुसार दिनांक 26-03-2018 को रजिस्टर्ड जवाबी नोटिस दिया। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त को नोटिस की जानकारी है। इसके बाद अभियुक्त द्वारा चेक धनराशि की अदायगी नहीं की गयी। परिवादी द्वारा दिनांक 09-07-2014 को ट्रक नं यू०पी० 65 बी०टी० 19089 मॉडल टाटा 3118 सी० व ट्रक नं० यू०पी० 65 बी०टी० 16189 मॉडल टाटा 3118 सी० को कुल 30,00,000/- रुपये में दिनांक 09-07-2014 को विक्रय किया गया। अभियुक्त द्वारा परिवादी को 14,5...

✍️✍️ लोक सेवक को उसके कर्तब्यो से रोकने व गैर इरादतन हत्त्या के प्रयास के मामले मे मिली जमानत

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने लोक सेवक को उसके कर्तब्यो से रोकने व गैर इरादतन हत्त्या के प्रयास के मामले मे अभियुक्त सूरज सिंह पटेल पुत्र रामदेव पटेल निवासी ग्राम नाथूपुर, कटेसर जिला वाराणसी को जमानत दे दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा"" 👉संक्षेप में तथ्य के अनुसार वादी संजय कुमार प्रसाद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक-10-3-2024 को समय 14 से 22 बजे तक बनारस रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म नं० 8 के बाहर उसकी ड्यूटी लगी हुई और वह कार्य कर रहा था कि समय 16 बजे एक बाइक सवार युवक युवती ककरमत्ता की तरफ जा रहे थे कि अचानक पीछे से एक आटो रिक्शा UP65 MT 0746 पर सवार 2-3 युवक आगे चल रहे मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर पीछे बैठे लडकी से अभद्र भाषा व बतमीजी करने लगे। लडकी ने बाइक रूकवाकर वादी मुकदमा से गुहार लगायी. वादी यातायात डियूटी व्यवस्था में था, तत्पश्चात उक्त आटो सवार युवक तेज रफ्तार से आटो को लहराते हुए अंदर स्टैण्ड की तरफ भागे, वादी बाइक सवार युवक युवती के साथ आटो चालक क...

✍️✍️ जानलेवा हमले में आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी : प्राणघातक हमले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने हरिश्चंद्रघाट, भेलूपुर निवासी आरोपित अभिषेक चौधरी को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।  अभियोजन पक्ष के अनुसार अवधगर्बी, भेलूपुर निवासी संजीव केशरी ने 4 फरवरी 2024 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका भाई राजेश केशरी दोपहर करीब एक बजे दिन में हरिश्चंद्र घाट की ओर जा रहा था। उसी दौरान घाट वाले चौराहे पर राजू यादव को हरिश्चंद्रघाट, भेलूपुर निवासी अभिषेक चौधरी, आशीष चौधरी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गालियां देते हुए मारपीट रहे थे। इस पर जब उसके भाई ने बीचबचाव का प्रयास किया तो अभिषेक चौधरी ने जान से मारने की नियत से मेरे भाई के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे उसका सिर फट गया और वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। साथ ही राजू यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग विनोद यादव, मनीष सोनकर व मुन्ना सोनकर म...

✍️✍️11.45 लाख रुपए साइबर क्राइम के जरिए हड़प लेने का मामला, मिली जमानत

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  वाराणसी : प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने MRF टायर की डीलरशिप देने के एवज में धोखाधड़ी कर 11.45 लाख रुपए साइबर क्राइम के जरिए हड़प लेने के मामले में आरोपित बिपिन सिंह निवासी मुहम्मदपुर, बिहार को जमानत दे दिया।  अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर निवासी वादी अहमद पुत्र सेराज अहमद ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि एमआरएफ टायर की डीलरशिप के लिए मूल से एमएफायर की वेवसाइट miftyredealsership.in प शिया जहां एक मोबाइल में 9088151846 मिला जिस पर उसने अपने आपको एमआरएफ का अधिकारी बताते हुए अपने इमेल आईडी info@mrftyredealsership.in पर यादी से इस्तावेज मंगवाया और उधर से तमाम कागजाल भेजते हुए माल बुक करने के नाम पर खाला संख्या- 110093230709 आईएफएससी कोड- CNRB0000941 में दिनांक 06.01.2023 को रुपया 1.45.800/- जमा करा लिया उसके बाद दिनांक 16.01.2023 को खाता संख्या- 110091641461 आईएफएससी कोड- CNRB0000941 में रुपया 10,00,000/- में जमा करा लिया उसके बाद भी पैसों की मांग कर रहा ...

✍️✍️ NDPS ACT में अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 80 ग्राम अल्प्राजोलम नाजायज नशीला पाउडर की बरामदगी के मामले में अभियुक्त आरजू आलम पुत्र पन्ना आलम निवासी चमरौटिया महाल पक्की बाजार थाना कैंट जिला वाराणसी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।  अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा 👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 31/ 3/ 2022 को सुबह 9:30 बजे प्लेटफार्म नंबर 1 न्यू यात्री हाल रेलवे स्टेशन वाराणसी से 80 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ अभियुक्त आरजू आलम उपरोक्त को वादी मुकदमा SI हरिशंकर ने गिरफ्तार कर उसे धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया था।

✍️✍️ तमिलनाडु साड़ी ब्यवसायी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना भेलुपुर मे दर्ज 63 लाख 71 हजार रुपए के विश्वास के आपराधिक हनन के मामले में तमिलनाडु साड़ी ब्यवसायी एमसी रवि उर्फ रवि चेन्नाकृष्णन पुत्र चेन्ना कृष्णन निवासी गोविंधाचेउरी स्ट्रीट नाडू (जगदेवी रोड ओम शक्ति मंदिर के पीछे) थाना बरगुर, जिला कृष्णा गिरि राज्य तमिलनाडू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  अदालत में वादी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व अब्दुल्ला सऊद ने किया।  👉 प्रकरण के अनुसार वादी मोहम्मद जुनैद द्वारा इस आशय की प्राथमिकी विपक्षीगण (1) श्री महागणपति ट्रेडर्स, प्रोपराईटर जी सेनटाथिरालसू (2) श्री गणपति टैक्स टाइल्स प्रो एमसी रवि (3) राघल कलेक्शन प्रो परथीबन व (4) कानका महालक्ष्मी ट्रेटर्स, प्रो वी शिवनन्दन उर्फ शिवा के विरूद्ध थाना भेलूपुर पर दर्ज करायी गयी कि विपक्षी सं (4) वादी से निवेदन किया कि वादी फ्रान्ट साडी नामक वाराणसी साड़ी का रजिस्टर्ड व्यवसायी है जो कि साड़ियों का होलसेल व्यापार पूरे देश में में करते हैं। वादी का व्यवसा...

✍️✍️ जानिए ❓ किन अधिवक्ताओं को मिलेंगे 5 लाख व गम्भीर बीमारी में 1 लाख

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वाराणसी अधिवक्ताओं के लिए दी लायर्स वेलफेयर कमेटी ने इस सत्र कुछ नया करने की सोची। इसी सोच के साथ दी लायर्स वेलफेयर कमेटी वाराणसी ने दिनाक 27/03/24 को बैठक की,इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह व मुरलीधर सिंह एव सचिव सुरेन्द नाथ पांडेय, सदस्य कमलेश सिंह यादव, रामप्रवेश सिंह, शशिकांत दुबे, प्रदीप राय उपस्थित रहे।  👉 सेंट्रल बार एसोसिएसन के महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडेय ने बताया अधिवक्ता बंधुओ के हित के लिए द्वय बार निरंतर कुछ न कुछ करने मे लगा है, इसी सोच के साथ दी लायर्स वेलफेयर कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 1 अप्रैल 2024 के बाद से वाराणसी वेलफेयर के सदस्य अधिवक्ता के मृत्योपरांत अधिवक्ता के घर वालों को 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई वेलफेयर सदस्य अधिवक्ता किसी गंभीर बीमारी जैसे किडनी फेलियर, लिवर डैमेज, ब्रेन हेमरेज, कैंसर हृदय रोग व दुर्घटना जिसमें 70% विकलांग होने की दशा में अधिकतम 1 लाख रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। बता दे की उक्त धनराशि डॉक्टर व अस्पताल के द्वारा बनाए गए ईस्टीमेट के आधार पर अधिकतम 1 लाख तक की धनराशि अ...