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Showing posts from February, 2025

✍️✍️ उपहार नर्सिंग होम की निदेशिका विभा मिश्रा सहित तीन डाक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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  ""चिकित्सकीय लापरवाही से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला"" वाराणसी । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्टम) शिखा यादव की अदालत ने चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई असामयिक मौत के मामले में उपहार नर्सिंग होम की निदेशिका विभा मिश्रा उनकी पुत्री डा इशिता अवस्थी व डा निशांत मिश्र के खिलाफ भेलूपुर थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें।  👉 बजरंग नगर कॉलोनी, छित्तूपुर, थाना सिगरा निवासिनी परिवादिनी निशा रानी शर्मा ने अपने अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी, राज कुमार तिवारी शशांक शेखर त्रिपाठी, शशिकांत दुबे , आशुतोष शुक्ला व सूर्यभान तिवारी दीपक वर्मा के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी (अष्टम वाराणसी) की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें महमूरगंज थाना भेलूपुर स्थित उपहार नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक डॉ विभा मिश्रा, उनकी पुत्री इशिता अवस्थी तथा अज्ञात कंसलटेंट एनेस्थेटिक डॉक्टर निशांत मिश्रा को प्रतिवादी बनाते हुए यह आरोप लगाया था कि इन लोगों की लापरवाही से उ...

✍️✍️ पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त

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  वाराणसी । विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अजय कुमार तृतीय की अदालत ने छ वर्षीय अवयस्क बालिका के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करने के मामले आरोपी चिरंजीव पटेल निवासी ग्राम बडेपुर ( खरका) बेलवा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।   ""पीड़िता कि ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता रितू पटेल, सौम्या चौबे व सहयोगी अधिवक्ता गुड़िया गौड़ ने किया""

✍️✍️ दहेज हत्या के मामले में सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में ससुर गुलाब पटेल व सास संगीता देवी निवासीगण ग्राम करधना प्रतापपुर थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""  👉 अभियोजन के अनुसार वादी भालेन्द्र कुमार पटेल ने अपनी भतीजी किरन पटेल की शादी 20 जून 2024 को विकास पटेल से अपने सामर्थ्य के मुताबिक डेढ लाख रुपये नगद सिकडी, अंगुठी आलमारी कुलर फ्रिज व गृहस्थी का सारा सामान देकर किया था। ससुराल में वादी की भतीजी किरन को उसका पति विकास, ससुर गुलाब तथा सास संगीता देवी, ये सभी मिलकर दहेज में बुलेट मोटर सायकिल मांग करते थे चुकि वादी के भाई एवं भाभी की मृत्यु पूर्व में ही हो गयी थी। किसी तरीके से किरन की शादी आपस में भाई पट्टीदार एवं उसके ननिहाल के सहयोग से किये थे। इस कारण मुलजिमान के दहेज में बुलेट मोटर साईकिल की मांग की पुर्ति नही कर सकते थे। इस लिए हम...

✍️✍️ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के दो अलग-अलग मामलों में सपा व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली जमानत

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  वाराणसी । भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत व काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान दर्शनार्थियों के मौत के मामले में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के मामले में आरोपी सपा व्यापार प्रकोष्ठ के सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने भेलूपुर थाने व चौक थाने में दर्ज आरोपी मनीष जगन अग्रवाल को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के मुताबिक, छात्रा स्नेहा सिंह जवाहर एक्सटेन्सन कालोनी दुर्गाकुण्ड में एक हास्टल में जो रामेश्वरम नाम से है, रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी। बीते 1 फरवरी को उसने हास्टल के बन्द कमरे में आत्महत्या (खिड़की के जंगले से) लटककर कर लिया था। मृतका के शव का पंचायतनामा नियमानुसार उसके परिजनों के उपस्थिति में भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था व स्नेहा सिंह के शव को उसके परिजनों को दिया गया था। पर...

✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में अभियुक्त अफरोज पुत्र मो इब्राहिम निवासी गोलाघाट थाना रामनगर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, अभियुक्त द्वारा 25-25 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व सामान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा धर्मेंद्र कुमार भारती द्वारा थाना प्रभारी रामनगर वाराणसी को तहरीर प्रस्तुत किया गया की वादी गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी का निवासी है, दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को समय लगभग 9:30 बजे वादी के बड़े भाई श्रवण कुमार घर के बाहर खड़े थे, तभी मासूम पुत्र शमशेर, समीर पुत्र शमशेर, अफरोज आए और जाति सूचक गाली देते हुए मारने पीटने लगे, जिससे वादी के भाई को कई चोटे आई एवं बुलेट मोटरसाइकिल तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिए। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रामन...

✍️✍️ प्राणघातक हमले में विद्यापीठ के छात्र नेता को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी । बारात में हुए विवाद की रंजिश को लेकर युवक पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी व विद्यापीठ के छात्र नेता आरोपित सत्य प्रकाश यादव उर्फ टुनटुन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, गिरजा शंकर यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी प्रदीप चौरसिया ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 07 फरवरी 2025 को रात्रि 11 बजे के लगभग वह पड़ोस के रहने वाले शिवम के बारात में पापुलर हास्पिटल के पास गये थे। वहाँ बारात में नाचते समय गौरव चौरसिया से वादी के पुत्र कौशिक के साथ कहासुनी हो गयी। लोगों के बीचबचाव के बाद मामला शान्त हो गया। कुछ देर पश्चात गौरव चौरसिया अपने दोस्तो दुनटुन यादव, मनक सिह, संजीत कसेरा जो मोहल्ले का रहने वाला है, के 20-25 अज्ञात साथी लाठी-डंडे व राड से लैस होकर आये और वादी व उसके बेट...

✍️✍️ दहेज प्रताड़ना व क्रूरता के मामले में सास ससुर की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज दहेज प्रताड़ना व क्रूरता के एक मामले में पीड़िता कि सास चमेली देवी व ससुर लालजी सोनकर निवासीगण जगतगंज थाना चेतगंज जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को पुलिस द्वारा उक्त अपराध में गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में, उनके द्वारा 50- 50 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किए जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी शालू सोनकर का विवाह दिनांक 10-12-2020 को किशन सोनकर के साथ हुआ था। पति किशन सोनकर नशा करता था वे नशे की हालत में गाली गलौज, मारपीट तथा अमानवीय व्यवहार करता था,पति के इस हिंसात्मक व अमानवीय व्यवहार को उसके ससुराल में उपस्थित सभी लालजी (ससुर), चमेली देवी (सास), पिंटू (जेठ), गीता (जेठानी) सब कुछ देखते व सुनते थे। वादिनी कई बार उपरोक्त लोगों से कहा कि किशन को समझाइए तो सभी लोग उसे...

✍️✍️ गोली मार कर हत्या के मामले में जमानत अर्जी निरस्त

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त संदीप यादव पुत्र स्व रामजनम यादव निवासी ग्राम उगापुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीम सिंह चौहान ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी कन्हैया सिंह यादव द्वारा थाना चौबेपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि उसके पिता शारदा यादव घर के सामने ही एक छोटी गोमती रखकर बिस्किट पान,गुटखा, सिगरेट वगैरह बेचकर जीवन यापन करते थे। बीती रात्रि 12:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और कहे की शारदा सिगरेट दे तो वादी के पिता ने कहा कि इतनी रात को सिगरेट नहीं मिलेगा सुबह ले लेना। इतनी बात पर एक व्यक्ति ने उसके पिता को गोली मार कर हत्या कर दी। वादी की मां उषा देवी बगल में चारपाई पर सोई थी,उन्होंने देखा कि दोनों लोग वादी के पिता की हत्या करके पलकहां की तरफ भाग गए। वादी की मां ने घटना के समय देखा था। वह दोनों अज्ञात व्यक्ति सफेद मोटर...

✍️✍️ बनारस बार ने अधिवक्ता बिल पर गठित की कमेटी

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वाराणसी : दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के सभागार में "अधिवक्ता एक्ट 1961 संशोधन बिल" पर दिनांक-17-02-2025 व 19-02-2025 को विस्तृत चर्चा हेतु साधारण सभा की असाधारण बैठक आहुत की गई। सभा में अधिवक्ताओं ने अपने-अपने विचारों से बिल के प्राविधानों पर आपत्ति से सदन को अवगत कराया। सभा की अध्यक्षता बनारस बार के अध्यक्ष सतीश कुमार तिवारी ने किया। बनारस बार के अध्यक्ष द्वारा बैठक में बिल संशोधन पर आपत्ति के सम्बन्ध हेतु पांच सदस्यों की कमेटी गठित किया गया। यह जानकारी बनारस बार के महामंत्री शशांक कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। 👇बिल संशोधन पर आपत्ति के सम्बन्ध हेतु गठित पांच सदस्यीय कमेटी 👉 दीना नाथ सिंह  👉 शिवानन्द पाण्डेय  👉 अवधेश कुशवाहा 4.  👉 सुरेश श्रीवास्तव 👉 मुमताज अहमद 🖍️ इस दौरान सभा में पूर्व व वर्तमान पदाधिकारीगण एवं सैकड़ो अधिवक्तागण सभागार में मौजूद रहे।

✍️✍️ 8 लाख 87 हजार रुपए साइबर क्राइम का मामला, अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) कि न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव कि अदालत ने साइबर क्राइम के एक मामले में अशगर अली उर्फ असगर अली पुत्र मो० तैयब खॉन निवासी भवानीपुर थाना पिपरा जनपद सूपौल जिला बिहार कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव, नृपेन्द्र सिंह नन्हे व अभय सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार सूचनाकर्ता महिपाल दास गुप्ता द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसने वेबसाईट www.revoltmotors.com पर Revolt Motors Private Limited पता Senapati Bapat Road SE Road Ground Floor ICC Teh Parle Next to Jeep Showroom Senapati road Pune 411016 का एड्रेस प्राप्त किया तथा एजेन्सी बी० 21/196 ए, कमच्छा थाना भेलूपुर, वाराणसी उ0प्र0 में लेने हेतु लाइसेंस का एक लाख पच्चीस हजार रुपए अपने खाता द्वारा माध्यम से Revolt Motors Private के खाते में भेजा,इसके पश्चात यहाँ से उसे लाइसेंस की कापी व एजेन्सी के लिए बाकी के पैस...

✍️✍️ धोखाधड़ी के मामले में दो सगे भाइयों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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  वाराणसी । धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खुद को नगर निगम का ठेका मिलने का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित दो सगे भाइयों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने हुकुलगंज, कैंट निवासी अनिल कुमार व अरुण कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।  ""अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता अनुज यादव, महेंद्र कुमार सिंह व रवि तिवारी ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी गोपालजी राय ने अदालत के माध्यम से कैंट थाने में एक जुलाई 2005 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसने मृत जानवरों के शवों को निस्तारित करने के बाबत नगर निगम से एक ठेका 20 अप्रैल 2005 को लिया था। इस दौरान अभियुक्त हुकुलगंज, कैंट निवासी रामजी प्रसाद, रंजीत कुमार, रणधीर कुमार, अनिल कुमार, अरुण कुमार व धृतराज उर्फ टीपू ने आपस में मिलीभगत व साजिश करके खुद को नगर निगम से ठेका मिलने का झांसा देकर जनता के लोगों से धोखाधड़ी करते हुए शवों का निस्तारण करने लगे। साथ ही वादी को नगर निगम से म...

✍️✍️ एस.सी/एस.टी एक्ट में दो अभियुक्त को मिली कोर्ट से राहत

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (एस.सी/एस.टी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला कि अदालत ने थाना फूलपुर में दर्ज गोलबंदी कर जातिसूचक गालियां देते हुए मारने पीटने के एक मामले में प्रियांशु सिंह उर्फ बंटी पुत्र जय प्रकाश व मोहित सिंह उर्फ चन्द्रेश सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासीगण ग्राम हिबरनपुर (रामपुर), थाना-फूलपुर जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता अभिषेक कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी शशिकान्त गौड द्वारा थानाध्यक्ष थाना फूलपुर जिला वाराणसी को तहरीर दिया गया कि दिनांक 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार होलिका के अवसर पर घर के कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे। तभी एक पटाखा पड़ोस में रहने वाले स्वर्ग जाति के राकेश शर्मा के खेत में जाकर गिर गया और खेत में रखे चने की भूसी में आग लग गई । भय से पड़ोस के चन्दन गोड ने दौड़ कर आग बुझा दिया। लेकिन तभी खेत के मालिक राकेश शर्मा उर्फ बुद्ध आकर चन्दन के पेट में मुक्का मार दिया और वह वही पर बेहोश हो गया, जब तक कि घ...

✍️✍️ तथाकथित वकील हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर होगा एफआईआर

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वाराणसी : वकालत पेशे के प्रोफेशन को दागदार होने से बचाने के लिए पुनः पूर्व कि भांति इस वर्ष भी शिकंजा कसने कि पूर्ण तैयारी हो चुकी हैं।  👉 बनारस बार के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरह से वाराणसी कचहरी परिसर में आए दिन तथाकथित वकीलों कि शिकायत आ रही है, ऐसे में हमारी जांच कमेटी के द्वारा तथाकथित लोगों को चिन्हित व धरपकड़ कर एफआईआर कि जाएगी। जाँच कमेटी के जॉच करने की कोई समय बाध्य नहीं है, वह कभी भी औचक निरीक्षण कर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।  👉 महामंत्री शशांक श्रीवास्तव द्वारा तथाकथित वकीलों पर शिकंजा कसने के लिए सभी वरिष्ठ व अनुज अधिवक्ताओं से सहयोग कि अपील भी कि गई।

✍️✍️ पूर्व शिक्षा निदेशक व एम.एल.सी. की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

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  ""आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का था आरोप"" वाराणसी : विशेष न्यायालय (एमपी /एमएलए) के न्यायाधीश युजवेंद्र विक्रम सिंह कि अदालत ने थाना प्रयागराज में दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधि० के अन्तर्गत अभियुक्त वासुदेव यादव पुत्र स्व० तुलसीराम यादव निवासी थाना जार्ज टाउन, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल विनय कुमार सिंह व ओंकार नाथ तिवारी द्वारा किया गया"" 👉 प्रकरण के अनुसार लोक सेवक के पद पर रहते हुए वासुदेव यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था, इसके संबंध में सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।विवेचना उपरांत विवेचना अधिकारी द्वारा वासुदेव यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

✍️✍️ धोखाधड़ी के मामले में दो सगे भाइयों को मिली अग्रिम जमानत

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  वाराणसी : जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में दो सगे भाई महीप सिंह उर्फ नीलू व मनमोहन सिंह उर्फ टीपू पुत्रगण हनुमंत सिंह निवासी लहरतारा बौलिया थाना मंडुवाडीह वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेश्वरनाथ श्रीवास्तव उर्फ राम जी, विपिन पाठक व हर्षित सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना आदमपुर में तहरीर दिया कि वह पेशे से सोनार है, वादी ने व्यवसाय के कार्य में महीप सिंह व मनमोहन सिंह जो सगे भाई हैं और आभूषण बनाने का कार्य करते हैं, को बतौर कारीगर 354 ग्राम सोना आभूषण बनाने के लिए कई भाग में दिए थे। मगर विपक्षीगण कोई आभूषण नहीं दिए, न हीं सोना वापस किए। मांगने पर बराबर टालमटोल करते रहते थे, वादी ने पूर्व में इसकी शिकायत थाने पर किया था तो विपक्षीगण 354 ग्राम सोना डेढ़ वर्ष के अंदर देने का वादा किया था, परंतु विपक्षी ने कोई सोना वापस नहीं किया बल्कि कागजात ज...

✍️✍️ दरोगा समेत तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज

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  " "कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों से तलब की आख्या"" वाराणसी । गाली देने का विरोध करने पर दरोगा प्रभाकर सिंह व दो सिपाहियों अतहर जमा खां एवं मिथिलेश यादव के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करने के साथ ही अदालत ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आख्या तलब की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 24 फरवरी नियत की है।  👉 प्रकरण के अनुसार बर्थराकला, चौबेपुर निवासी कौशल कुमार यादव ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल के जरिए अदालत में बीएनएनएस की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि वादी 28 जनवरी 2025 को अपनी ट्रक को लेकर अपने घर आ रहा था। इस दौरान कैथी टोल प्लाजा के पास बड़े वाहनों को रोक दिए जाने के कारण वह अपनी ट्रक को वही सड़क किनारे खड़ी कर दिया और ट्रक की देखरेख करने के लिए वहीं पास में बैठ गया। इस बीच दरोगा प्रभाकर सिंह व दो सिपाहियों अतहर जमा खां एवं मिथिलेश यादव वहां पहुंचे और उसे गलियां देने लगे। इस पर उसने विरोध करते हुए शहर में न जाकर अपने घर बर्थराकला, चौबेपुर जाने देने की अनुमति मांगी। इसपर पुलिसकर्मी ...

✍️✍️ दो सगे भाइयों को बतौर अभियुक्त जरिए शमन कोर्ट ने किया तलब

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  """आपराधिक विश्वासघात व धमकी का मामला"" वाराणसी : विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार प्रथम कि अदालत ने आपराधिक विश्वासघात व धमकी के मामले में दो सगे भाइयों सुनील कुमार वर्मा व अजय कुमार वर्मा को प्रथम दृष्टता अपराध अंतर्गत धारा 406 तथा 506 भा.द.सं. के अपराध के विचारण हेतु बतौर अभियुक्त जरिए शमन दिनांक 30 अप्रैल 2025 के लिए तलब किया। ""पीड़ित ने अपने अधिवक्ता वीरेश्वरनाथ श्रीवास्तव उर्फ रामजी श्रीवास्तव, विपिन पाठक व हर्षित सिंह जरिए परिवाद माननीय न्यायालय में दाखिल किया था"" 👉 परिवादपत्र का संक्षिप्त कथन है कि प्रार्थी महीप सिंह व सगे भाई मनमोहन सिंह अपने अपने परिवार के जीविकोपार्जन के निमित ज्वैलरी का कार्य व व्यवसाय करते है। सुनील कुमार वर्मा व अजय कुमार वर्मा पुत्रगण श्री शंकर लाल वर्मा सोने चाँदी का काम व कारीगरी का काम करते हैं। सन् 2020 में प्रार्थी महीप सिंह का 27.292 ग्राम सोना व मनमोहन सिंह का 3.778 ग्राम सोना विपक्षी सुनील कुमार वर्मा के पास बतौर अमानत जमा है। जिसका जेवर बनाकर उनके द्वारा प्रार्थीगण को वापस नहीं किया गय...

✍️✍️ दहेज हत्या का मामला, जमानत अर्जी निरस्त

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वाराणसी :  सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त चन्दन कुमार सिंह पुत्र महेन्द्र प्रसाद सिंह निवासीगण रेलवे कासिंग तुलसीपुर, थाना मण्डुवाडीह वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुनीब सिंह चौहान द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध कर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी पार्वती सिंह की बहन सोनी कुमारी का विवाह दिनांक 21-11-2021 को चंदन कुमार सिंह के साथ सम्पन्न हुआ। उसी समय विदाई होकर वह बनारस आ गई थी तथा दो महीने के बाद विपक्षीगण (पति) चन्दन कु० सिंह (ससुर) महेन्द्र प्रसाद (सास) गीता देवी (देवर) दीपक कुमार सिंह व (ननद) प्रियका कुमारी व गुन्जा कुमारी वादिनी की बहन को दान दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करके दिनांक 08-11-2024 को हल्म करके जान से मार दिये है तथा थाना मण्डुवाडीह के द्वारा शिनाख्त होने के बाबत वादिनी के भाई सोनू सिंह को फोन करके बताया गया कि तु...

✍️✍️ 4 आरोपितों को जानलेवा हमले के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी । जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने मिर्जामुराद थाने में दर्ज जानलेवा हमले के एक मामले में चार आरोपितों को बड़ी राहत दे दी। ग्राम आषाढ़, थाना मिर्जामुराद निवासी आरोपी अजय कुमार, संजय, अर्जुन व सोनू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता समर बहादुर यादव, पंकज यादव व आत्माराम यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राजकुमार ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 अक्टूबर 2024 को शाम 5.30 उसके गाँव के रहने वाले अजय कुमार, संजय, अर्जुन, भोलू व सोनू एक जुट होकर वादी के भाई दीनदयाल को माँ बहन की भद्दी- भद्दी गालिया दे रहे थे व मारने पीटने के उद्देश से घेर लिए थे। बीच बचाव करने वादी पहुँचा और कारण पूछा तो उक्त सभी लोग उसको भी गालिया देते हुए लात-घुसों से मारने पीटने लगे। इस दौरान वादी को तालाब में डुबाकर जान से मारने का प्रयास भी किए। वादी किसी प्रकार से जान बचाकर भागा। मारने पीटने के दौरान वादी का मोबाइल खो गया। इस द...

✍️✍️ प्राणघातक हमले में दो आरोपितों को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी । पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर प्राणघातक हमला करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने बबुरी, चंदौली निवासी आरोपित रामजनम यादव व सुनील यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रवि तिवारी व सौरभ गुप्ता ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार कबीर नगर, दुर्गाकुंड निवासी वादी अनिल कुमार गुप्ता ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 23 जनवरी 2025 को रात्रि लगभग 9 बजे के करीब उसका पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता अपने घर जा रहा था। उसी दौरान घर के बाहर लगे चाय के दुकान पर जयंत यादव, रामजन्म यादव, सुनील यादव, अवनेश यादव उर्फ सोनू द्वारा अपने अज्ञात साथियों के साथ मिल कर उसके पुत्र को जान से मारने की नीयत से चाकू, कैची, राड, डान्डा से मारने पीटने लगे। हमले से उसके पुत्र के चहरे एवं सिर पर गम्भीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर वहीं घायल होकर अच...

✍️✍️ हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से मिली राहत

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  वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्तगण चंदन व गणेश निवासी खररिया बारी, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिभुवन सिंह, मौसम अली , चंदन सिंह व अभिषेक कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी कंचन पटेल निवासी ग्राम खरहरिया (बारी), थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी ने थाने में तहरीर दी कि दिनांक 12.01.2025 को सायं लगभग 8 बजे उसके घर के पास पाही पर नाच गाना हो रहा था, जिसको उसके ही गांव के गणेश पुत्र गोली, चंदन पुत्र मुन्ना, गोली पुत्र अज्ञात सरिया लाठी, डंडे एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर आये तथा भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से उसे व उसके बेटे संतोष को मारने लगे, जिससे उसे व उसके पुत्र संतोष पटेल को गम्भीर चोट आयी।

✍️✍️ कई गाड़ी चोरी का मामला, जमानत मंजूर

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज कई गाड़ी चोरी व बारामदगी के एक मामले में अभियुक्त जमन खान पुत्र अमन खान निवासी तुलसीपुर ज़ीटीवी नगर इलाहाबाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार उ०नि० दुर्गा प्रसाद नें थाना सिगरा, वाराणसी में इस आशय की फर्द बरामदगी प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 22.12.2024 को हमराही पुलिस बल के साथ चोरी गई मोटरसाइकिल की तलाश में माल गोदाम रोड पर मौजूद था कि रेलवे कासिंग की तरफ से दो बुलेटसवार व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किये और गिर गये। उनसे मोटरसाइकिल का कागजात तलब किया गया तो दिखाने में असफल रहे और पूछ ताछ करने पर बताये कि इस मोटरसाइकिल को वह लोग रोडवेज के प्रताप होटल के बगल वाली गली जगदम्बा होटल के सामने से चोरी किये थे। बाईक में नम्बर प्लेट नहीं...

✍️✍️ हत्या का मामला, आरोपी कि जमानत अर्जी निरस्त

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  वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में कोल्हुआ विनायका, बजरडीहा, थाना भेलूपुर, जनपद-वाराणसी निवासी अभियुक्त रितिक सोनकर पुत्र राकेश सोनकर कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुनीब सिंह चौहान द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध कर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी""  👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी ने तहरीर दिया कि दिनांक 05-12-2024 को समय रात्रि 10.30 बजे वादी राजू राजभर के निवास के पास मनोज चौहान, विशाल सोनकर, कल्लू चौहान, विक्की जयसवाल, आर्यन सोनकर, सतीश सोनकर व अजय आए और वादी के छोटे भाई सुरेश राजभर को बुलाकर कहासूनी करने लगे। उसी दौरान इन लोगो द्वारा वादी के भाई को सीने व कनपटी पर गोली मार दी गयी जिसकी आवाज सुनकर वादी बाहर आया और अपने भाई को खून में लथपथ पाकर उसे तुरन्त बी०एच०यू० ट्रामा सेन्टर ले गया जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

✍️✍️ गैंगरेप के मामले में आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी । युवती को मिलने के बहाने गेस्ट हाउस में बुलाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (14 वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत ने भगवानपुर, लंका निवासी आरोपित राज जान उर्फ राज वाल्मीकि को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, रवि तिवारी व शिवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा"" 👉अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया की रहने वाली पीड़िता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह लंका थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट हास्टल में रहकर नीट की तैयारी करती है। इस दौरान 22 जनवरी 2025 को राज जान नामक युवक जो कि उसके जान-पहचान का लड़का है, उसने उसे फोन कर मिलने के लिए क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस पर मिलने के लिए बुलाया। प्रार्थिनी जब गेस्ट हाउस पर पहुंची तो वहां पर मौजूद आरोपित राज जान ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया। जिसके बाद उसे कुछ समझ मे नहीं आ रहा था। नशा उतरने के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके गुप्...

✍️✍️ चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साकेत मिश्रा की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज चोरी के एक मामले में अभियुक्त जमन खान पुत्र अमन खान निवासी तुलसीपुर इलाहाबाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी प्रवीण यादव पुत्र रामजी यादव, कतुवापुरा विशेश्वरगंज थाना कोतवाली निवासी ने थाने में तहरीर दिया कि दिनांक 6 दिसंबर 2024 को समय करीब 2:00 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल बुलेट काले रंग को लेकर आधार कार्ड बनवाने TRIUMPH शोरूम के पास आया था। वहीं से मोटरसाइकिल को चुराकर कोई भाग गया, काफी तलाश करने पर भी पता नहीं चला। 👉 अदालत में अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी अभियुक्त को न तो उक्त घटना के बारे में कोई जानकारी है। अपराध संख्या 432 सन 2024 को पुलिस द्वारा जोड़ते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त को उपरोक्त में सह अभियुक्त बना दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। एक तरफ मेन अभियुक्त द्वारा बताया ग...

✍️✍️ धोखाधड़ी व जालसाजी से जमीन पर नाम चढ़वाने का मामला, अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज धोखाधड़ी व जालसाजी के एक मामले में नारायण उर्फ श्री नारायण सिंह पुत्र स्व० रामगोविन्द सिंह निवासी ईश्वरगंगी, थाना-जैतपुरा, जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अभियोजन कि तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रोहित मौर्य ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा पवन कुमार सिंह नें थाना सारनाथ वाराणसी में इस आशय की प्रथम सूचना तहरीर प्रस्तुत किया कि वह आराजी न० 308 क्षेत्रफल 0.0160 हे०, आराजी न0 4372 क्षेत्रफल 0.0730 हे0 के आधे अंश का स्वामी है और आधे अंश का श्री नारायण सिंह पुत्र राम गोविन्द सिंह वगैरह स्वामी है। उक्त आराजियात पर प्रार्थी का हिस्से के अनुसार कब्जा है। श्री नारायण सिंह द्वारा बेईमानी की नियत से 15.10.2022 को आराजी न० 308 क्षेत्रफल 0.0160 हे० व आराजी न० 437/2 क्षेत्रफल 0.0730 हे0 के वरासत की कार्यवाही कराये जाने के लिये न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार ...

✍️✍️ बनारस बार में कल होगा ""Cyber Crime"" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन

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  वाराणसी : दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के सभागार में साईबर क्राइम पर चर्चा हेतु संगोष्ठी का आयोजन बुधवार को अपराह्न 2 बजे से रखा गया है। 👉 बनारस बार के महामंत्री शशांक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साइबर अपराध समाज में तेज़ी से बढ़ रहा हैं और यह समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। साइबर अपराधों के कारण लोगों को वित्तीय नुकसान, मानसिक तनाव और कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में साइबर अपराध के कारण और साइबर अपराध से बचने के उपाय आदि पर विचार विमर्श हेतु अधिवक्तागण के मध्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया है।

✍️✍️ हत्या के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त

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वाराणसी : चेतगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त को कोर्ट से नहीं मिली राहत। बता दे कि अभियुक्त फुरकान पुत्र मो० सयान निवासी नियर इमामबाड़ा, भट्ट मोहल्ला नया बाजार, धनबाद (झारखण्ड) द्वारा जरिए अधिवक्ता सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय न्यायाधीश के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीम सिंह चौहान ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी राम प्रसाद निवासी थाना बबेरु, जनपद बाँदा ने थाना में तहरीर दी कि उसकी बेटी प्रिंयका कुमारी दिनांक 13/12/2024 को बी०एच०यू० वाराणसी में दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होने के लिए आयी थी जो वाराणसी पर रामकटोरा पर स्थित होटल एस.वी. ग्रान्ड में रुम लेकर रुकी थी। जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम फुरकान निवासी इमामबाडा के पास भट्ट मुहल्ला नया बाजार धनबाद झारखण्ड भी वहीं होटल पर रुका हुआ था। दिनांक 19/12/2024 को शाम 4.30 बजे करीब फुरकान द्वारा उसकी बेटी से आपसी बात-च...

✍️✍️ पॉक्सो एक्ट में आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश विनोद कुमार कि अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कैथीपुर बेनीगंज, जनपद हरदोई निवासी आरोपी हिमांशु को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थिनी का कहना था कि वह थाना सारनाथ अंतर्गत एक किराए के मकान में रहती है, उसकी बेटी जिसकी उम्र 13 साल है, को पड़ोसी किराएदार बहला फुसला कर भगा ले गया।

✍️✍️ पुलिस ने बरामद किया था चोरी की 13 मोटर साइकिल,गिरोह के सदस्य को मिली जमानत

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वाराणसी । वाहन चोर गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने कमौली, चौबेपुर निवासी आरोपित संदीप यादव को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रेश यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार कैंट थाने के सिपाही दिनेश कुमार यादव व अजय प्रताप सिंह 31 दिसंबर 2024 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि छोटी कटिंग मैदान के पास दो व्यक्ति चोरी की मोटर साइ‌किल बेचने के लिये आये हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि तीन मोटर साइ‌किलों के साथ दो व्यक्ति वहां खड़े थे। जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धरदबोचा। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में अपना नाम सोनू राजभर व दूसरे ने अपना नाम सूरज यादव बताया। उन्होंने बताया कि वह लोग बाइक चुरा कर उसे बेचते है। आज भी चोरी की त...

✍️✍️ बड़ागांव: हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त गोली उर्फ गिरजा शंकर पुत्र स्व० रामलाल निवासी खररिया बारी, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिभुवन सिंह, मौसम अली , चंदन सिंह व अभिषेक कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी कंचन पटेल निवासी ग्राम खरहरिया (बारी), थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी ने थाने में तहरीर दी कि दिनांक 12.01.2025 को सायं लगभग 8 बजे उसके घर के पास पाही पर नाच गाना हो रहा था, जिसको उसके ही गांव के गणेश पुत्र गोली, चंदन पुत्र मुन्ना, गोली पुत्र अज्ञात सरिया लाठी, डंडे एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर आये तथा भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से उसे व उसके बेटे संतोष को मारने लगे, जिससे उसे व उसके पुत्र संतोष पटेल को गम्भीर चोट आयी।  👉 अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादी मु...

✍️✍️ लंका: रंगदारी के मामले में अभियुक्त की जमानत मंजूर

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वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना लंका में दर्ज रंगदारी के एक मामले में अभियुक्त गोलू यादव उर्फ संदीप यादव पुत्र शंभूनाथ यादव निवासी ग्राम बेटावर थाना रोहनिया जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, अवधेश कुमार सिंह व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक-16.05.2017 को थाना लंका जिला वाराणसी में तहरीर दिया गया कि उसके मकान के पास ही उसका साड़ी का कारखाना है, जिसमें वह साड़ी का व्यवसाय करता है। दिनांक 13 मई 2017 को वादी कारखाने पर नहीं था। आने पर प्रार्थी के स्टाफ ने बताया कि 2-3 अज्ञात व्यक्ति कारखाने पर आये थे और गाली गलौज करके जबरदस्ती मोबाइल नम्बर ले गये। वादी ने अपने कारखाने में लगा सीसीटीवी कैमरे में रिकार्डिंग देखा तो मालूम हुआ कि 2-3 अज्ञात व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम गोलू पुत्र अज्ञात निवासी बेटावर है। उसी दिन वादी...

✍️✍️ क्रिकेट मैच को लेकर हुए जानलेवा हमले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज क्रिकेट मैच के दौरान हुए जानलेवा हमले के एक मामले में सोलू यादव उर्फ अरनब यादव पुत्र नरसिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट कटेसर थाना मुगलसराय जिला चन्दौली कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना रामनगर में तहरीर दिया कि वादी राजनरायन यादव का भांजा सोनू यादव दिनांक 30-12-2024 को समय 2:00 बजे दिन में दुर्गा मंदिर के पास मैदान में किकेट बैठकर देख रहा था। वह यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैच देखने जाता था, जिसको अभियुक्तगण दिलीप यादव, आकाश यादव, पियुष यादव, सोलू यादव, शिवम् यादव व एक अन्य अज्ञात एकाएक गोलबन्द होकर वहाँ पर आये तथा लाठी, डण्डा व लोहे के राड से जान से मारने की नीयत से वादी के भांजे सोनू यादव के सर पर मार दिये, जिससे वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया तथा उसको लात व मुक्का से भी मारे और मरा हुआ समझ कर अभियुक्तगण मौके से भाग ...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज क्रिकेट मैच के दौरान हुए जानलेवा हमले के एक मामले में आकाश यादव पुत्र बबलू यादव निवासी सिंहाबीर थाना रामनगर जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना रामनगर में तहरीर दिया कि वादी राजनरायन यादव का भांजा सोनू यादव दिनांक 30-12-2024 को समय 2:00 बजे दिन में दुर्गा मंदिर के पास मैदान में किकेट बैठकर देख रहा था। वह यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैच देखने जाता था, जिसको अभियुक्तगण दिलीप यादव, आकाश यादव, पियुष यादव, सोलू यादव, शिवम् यादव व एक अन्य अज्ञात एकाएक गोलबन्द होकर वहाँ पर आये तथा लाठी, डण्डा व लोहे के राड से जान से मारने की नीयत से वादी के भांजे सोनू यादव के सर पर मार दिये, जिससे वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया तथा उसको लात व मुक्का से भी मारे और मरा हुआ समझ कर अभियुक्तगण मौके से भाग गए।  👉 अभियुक्त कि ओर से अदालत मे...

✍️✍️ लूट के मामले में अभियुक्त को कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साकेत मिश्रा कि अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज लूट के एक मामले में अभियुक्त रंजीत सेठ उर्फ बाबू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादी सन्तोष मौर्य पुत्र जवाहर प्रसाद मौर्य ,कोनिया थाना आदमपुर वाराणसी निवासी ने थाना कोतवाली में तहरीर दिया कि मैदागिन पेट्रोल पम्प पर वह नौकरी करता है, करीब 7.00 बजे के आस पास वह गाड़ी में पेट्रोल दे रहा था तभी अचानक एक व्यक्ति हाथ में बन्दुक लिए हुए उसकी तरफ आया और निशाना बनाकर 6575 रु. व कुछ सिक्के तकरीबन पाँच सौ रुपये लूट लिया तथा गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गया।