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Showing posts from March, 2025

✍️✍️ काशीराज परिवार के अनंत नारायण का बहन से संपत्ति विवाद का मामला, जानिए क्या रहा कोर्ट का आदेश ?

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  वाराणसीः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को काशीराज परिवार के अनंत नारायण सिंह और उनकी पत्नी अनामिका सिंह को निर्देश दिया कि वह अपनी बहन विष्णुप्रिया को प्रताड़ित न करें। आदेश में कहा कि विष्णु प्रिया को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। अनंत नारायण और उनकी पत्नी, विष्णु प्रिया के जीवन में हस्तक्षेप न करें और उन्हें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ित न करें। ""अदालत में विष्णु प्रिया कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे ने पक्ष रखा"" 👉 बता दें कि काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर उनकी बेटी विष्णुप्रिया का भाई अनंत नारायण सिंह के साथ विवाद चल रहा है। विष्णुप्रिया ने 2022 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वाद दाखिल किया था। क्या था पूरा प्रकरण, विस्तृत में👇  👉 विष्णुप्रिया ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि अनंत नारायण और उनकी पत्नी प्रताड़ित कर उन्हें रामनगर किला में स्थित उनके निवास स्थान से जबरन निकालना चाहते हैं। उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। उन...

✍️✍️ दलित उत्पीड़न के मामले में 2 अभियुक्तगण की जमानत मंजूर

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में ग्राम शाहपुर थाना चौबेपुर निवासीगण छेदी राजभर व खंझाटी राजभर उर्फ बेदी प्रसाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति,विनोद कुमार यादव व सुनील कुमार ने पक्ष रखा"" 👉 परिवाद पत्र के कथानानुसार परिवादी दिनांक 17.11.04 को वह ग्राम शाहपुर के रास्ते पर मिट्टी डाल रहा था कि परिवादी के साथ बाबूलाल, सूबेदार, जितेन्द्र आदि मजदूर भी कार्य कर रहे थे, कि अभियुक्तगण एवं अन्य दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात एक साथ हाथ में लाठी डण्डा लेकर एक राय होकर एक नाजायज गोल बनाकर आये तथा कहे कि यहां पर मिट्टी नहीं पड़ेगी तो परिवादी ने कहा कि वह मेहनत मजदूरी करने वाले है। वी०डी०सी० द्वारा कहने पर उक्त मिट्टी डाल रहे हैं तथा रास्ते का निर्माण हो रहा है। इस पर सभी अभियुक्तगण उसे मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान मारने की धमकी देते हुए कहे...

✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी का मामला, अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी । मकान निर्माण के विवाद को लेकर पट्टीदार के घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी करने के मामले में दंपत्ति समेत चार आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने पतेरवा, सारनाथ निवासी आरोपित नेमचंद्र मौर्या, उसकी पत्नी सुमित्रा उर्फ सावित्री, पुत्र अखिलेश मौर्या व पुत्री रीना मौर्य को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार पतेरवा, सारनाथ निवासी फूलचंद्र मौर्या ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 6 मार्च 2025 को अपने मकान का छत ढ़लवाने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान उसके पट्टीदार नेमचंद्र मौर्या, उसकी पत्नी सुमित्रा उर्फ सावित्री, पुत्र अखिलेश मौर्या व पुत्री रीना मौर्य, दो दामाद सहित 8-10 अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए और गालीगलौज करने लगे। जब उसने विरोध किया तो सभी लोग उसे मारने-पीटने लगे, जिससे उसके आंख और सिर पर चोट लगी...

✍️✍️ मुनारी बाजार का चर्चित मामला,3 अभियुक्तगण को कोर्ट से मिली राहत

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""हत्या के प्रयास व एससी/एसटी एक्ट का मामला"" वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज हत्या के प्रयास व एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में मुनारी, चौबेपुर निवासीगण जुल्फिकार, इरफान,अबरार उर्फ बाबू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अबू हाशिम व सहयोगी अधिवक्ता शीतला प्रसाद ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नत्थू सोनकर द्वारा थाना चौबेपुर जिला वाराणसी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि दिनांक 18 फरवरी 2025 को समय करीब 8:00 बजे रात मुनारी बाजार में वादी मुर्गा लेने के लिए जुल्फिकार की दुकान पर गया तो जुल्फिकार व उसके लड़के इमरान व इरफान व बाबू एवं उसकी पत्नी मुन्नी बेगम व फिरोज खान ने वादी के भाई संदीप सोनकर पुत्र कालिंदर प्रमोद सोनकर, राजेश सोनकर टार्जन सोनकर, संदीप को जुल्फिकार व उनके लड़कों ने जान से मारने की नीयत से गाली गलौज देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर चाकू व छुरी...

✍️✍️ पत्नी, ससुर व सालों को मिली अग्रिम जमानत

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  ""घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ का मामला"" वाराणसी । पति के घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने के मामले में पत्नी, ससुर व दो सालों को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) सपना शुक्ला की अदालत ने थाने, महाराष्ट निवासी पत्नी पारुल वर्मा, ससुर हरिदास वर्मा व दो सालों महेश वर्मा एवं मनीष वर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50- 50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी राजेश कुमार सेठ ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि के 20 जून 2023 को सुबह लगभग 11:15 बजे हरिदास वर्मा, उसकी पुत्री पारुल वर्मा व दो पुत्र महेश वर्मा एवं मनीष वर्मा परिवादी के घर में एक राय होकर घुस आये और घर में रखे सामान को तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान पारूल वर्मा शादी में मिले अपने सामान की मांग करने लगी तो प्रार्थी का पुत्र अभिषेक सेठ ने...

✍️✍️ लगभग "10 साल" बाद आरोपी दोषमुक्त

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""लैंगिक अपराध व एससी/एसटी एक्ट का मामला"" वाराणसीः विशेष न्यायालय (पॉस्को एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज लैंगिक अपराध व एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी अभय नाथ उर्फ संदीप साहनी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय कुमार गेठे ने पक्ष रखा""

✍️✍️ अभियुक्तगण कि अग्रिम जमानत मंजूर,गैर-इरादतन हत्या के प्रयास का मामला

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय पाक्सो के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में ग्राम रमना थाना चौबेपुर निवासीगण अभियुक्त अजय कुमार, मनोज कुमार, कैलाश प्रसाद, सोनू व आशुतोष उर्फ मल्लू की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 24 मई 2024 को समय 6:00 बजे शाम विपक्षीगण भैंस चरवाने के लिए ले जा रहा था, एक भैंस प्रार्थी के खेत में आ गई, प्रार्थी द्वारा मना करने पर विपक्षीगण आग बबूला हो गया और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसके भाई उमेश कुमार व रमेश तथा उसकी बहन सीमा कुमारी को विपक्षीगण ने लाठी रॉड से बुरी तरह मारा पीटा, जिससे प्रार्थी के भाई उमेश कुमार को विपक्षीगण द्वारा रॉड से सर पर मारने के कारण सर फट गया तथा गंभीर रूप से घायल हो गया तथा बेहोश होकर गिर गया,उसके बाद प्रार्थी के भाई को थाना चौबेपुर ले गए तथा घटना के बाबत थाना प्रभारी चौबे...

✍️✍️ 50 हजार का ईनामी रहा अभिषेक सिंह हनी दोषमुक्त,जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट का मामला

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""   गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने फ़र्ज़ी आईकार्ड व अवैध असलहा किया था बरामद  "" वाराणसी । पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, आर्म्स एक्ट व कूटरचित दस्तावेज बरामदगी के मामले में आरोपित शातिर गैंगस्टर अभिषेक सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट( द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, विनीत सिंह व नरेश यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2012 को एसओजी प्रभारी एसपी सिंह को शिवपुर में विगत दिनों केबल व्यवसायी की हत्या में शामिल अभियुक्तों की तलाश कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि 50 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ हनी होटल इंडिया चौराहे से होते हुए कैंट स्टेशन जा रहा है और कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम ने इंडिया होटल चौराहे पर घेराबंदी कर दी। इस बीच लगभग 4.30 बजे प्रातः नदेसर की तरफ से होटल इण्डिया चौराहे पर एक आटो आकर रूका, जिसमें स...

✍️✍️ दो सगे भाइयों को नहीं मिली अंतरिम जमानत,धोखाधड़ी का मामला

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  वाराणसी । धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खुद को नगर निगम का ठेका मिलने का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित दो सगे भाइयों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने हुकुलगंज, कैंट निवासी रंजीत कुमार व रणधीर कुमार की अंतरिम जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।  ""अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता अनुज यादव, महेंद्र कुमार सिंह व रवि तिवारी ने किया"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी गोपालजी राय ने अदालत के माध्यम से कैंट थाने में एक जुलाई 2005 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसने मृत जानवरों के शवों को निस्तारित करने के बाबत नगर निगम से एक ठेका 20 अप्रैल 2005 को लिया था। इस दौरान अभियुक्त हुकुलगंज, कैंट निवासी रामजी प्रसाद, रंजीत कुमार, रणधीर कुमार, अनिल कुमार, अरुण कुमार व धृतराज उर्फ टीपू ने आपस में मिलीभगत व साजिश करके खुद को नगर निगम से ठेका मिलने का झांसा देकर जनता के लोगों से धोखाधड़ी करते हुए शवों का निस्तारण करने लगे। साथ ही वादी को नगर निगम से मिल...

✍️✍️ कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस नहीं दर्ज कर रही एफआईआर

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 "" सारनाथ पुलिस अपने ही विभाग के सिपाही के खिलाफ नहीं कर रही कार्यवाही""   "" पीड़िता लगा रही थाने का चक्कर, नहीं हो रही सुनवाई"" वाराणसी । कमिश्नरेट की पुलिस इस समय तानाशाह हो गई है। उसे कोर्ट के आदेश की अवमानना का भी डर नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल सारनाथ थाने की पुलिस का भी है। जो कोर्ट के आदेश के 23 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की और रोज पीड़िता थाने का चक्कर लगाने को विवश है।  👉 बता दें कि सारनाथ थाना क्षेत्र के बुद्धा सिटी फेज 1 कालोनी की रहने वाली पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट में बीएनएनएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उसके पति ने कुछ साल पहले उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद उसका परिचय ग्राम डोमनपुरा, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर निवासी मोहम्मद यासीन, जो उप्र पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, से हुआ। इस दौरान यासीन प्रार्थिनी को शादी का प्रलोभन देते हुए तथा दोनों बच्चों को स्वीकार करने का आश्वासन देते हुए प्रार्थिनी के इच्छा के विरूद्ध प्रार्थिनी के साथ कई बार दुष्कर्म किये...

✍️✍️ पुनः आरोपी को कोर्ट से मिली राहत, वादिनी द्वारा पूर्व के जमानत को निरस्त करने की, की गई थी याचना

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  ""दुष्कर्म के मामले मे आरोपी पूर्व से ही है जमानत पर रिहा"" वाराणसी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी प्रथम कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी शिवांग शर्मा पुत्र रामकृष्ण शर्मा निवासी कटवटिया साई शिक्षा निकेतन वाराणसी जमानत पर रिहा था,उसके जमानत को निरस्तीकरण के लिए वादिनी प्रिया गुप्ता पुत्री स्वर्गीय सुरेश गुप्ता निवासिनी भगतपुर शिवपुर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर मनानीय न्यायालय मे याचना कि गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा वादिनी द्वारा प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में अभियुक्त शिवांग शर्मा की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 बता दे की मुकदमा अपराध संख्या 315 सन 2023 अंतर्गत धारा 376,506 आईपीसी थाना शिवपुर के एक मामले में अभियुक्त शिवांग शर्मा पुत्र रामकृष्ण शर्मा निवासी कटवतिया साइ शिक्षा निकेतन वाराणसी को दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था,जिस पर वादिनी द्वारा पु...

✍️✍️ गैर -इरादतन हत्या के प्रयास का मामला ,अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : विशेष न्यायालय पाक्सो के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में ग्राम रमना थाना चौबेपुर निवासी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र नंदू की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 24 मई 2024 को समय 6:00 बजे शाम विपक्षीगण भैंस चरवाने के लिए ले जा रहा था, एक भैंस प्रार्थी के खेत में आ गई, प्रार्थी द्वारा मना करने पर विपक्षीगण आग बबूला हो गया और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसके भाई उमेश कुमार व रमेश तथा उसकी बहन सीमा कुमारी को विपक्षीगण ने लाठी रॉड से बुरी तरह मारा पीटा, जिससे प्रार्थी के भाई उमेश कुमार को विपक्षीगण द्वारा रॉड से सर पर मारने के कारण सर फट गया तथा गंभीर रूप से घायल हो गया तथा बेहोश होकर गिर गया,उसके बाद प्रार्थी के भाई को थाना चौबेपुर ले गए तथा घटना के बाबत थाना प्रभारी चौबेपुर को अवगत कराया गया। उन्होंने उसके भाई को...

✍️✍️ हत्या के प्रयास का मामला,आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

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VARANASI : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में ग्राम दादूपुर थाना शिवपुर निवासी सूरज पुत्र जयप्रकाश की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत दुबे, आलोक सौरभ पांडेय, आशीष चंद्र मिश्रा व अंकित दुबे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 11 जनवरी 2025 को शाम 6:00 बजे वादी मुकदमा गुलाब का पुत्र किशन अंडा की दुकान पर गया था वहां करण अर्जुन सूरज ओमप्रकाश मिलकर किशन को लात घुसो से मरने लगे वह मौके पर ही बेहोश हो गया,पता लगने पर वादी व उसकी पत्नी कांति के जाने पर भी मारा गया, सुबह पूछने गए तो वह पहले किशन को पंच और डंडे से सिर मे मारे जिससे किशन बेहोश हो गया,जब वादी उठाने लगा तो उसके कमर व सिर पर डंडे से मारा, सर फट गया। वे लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।  👉 अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देखने से ही स्पष्ट ह...

✍️✍️ 25000 रुपया कैश व सोने व चांदी के आभूषण चोरी का मामला, जमानत मंजूर

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VARANASI : अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज घर का ताला तोड़कर 25000 रुपया कैश व सोने व चांदी के आभूषण चोरी करने के एक मामले में अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र लालजी राजभर निवासी ग्राम बेनीपुर थाना सारनाथ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा जयप्रकाश ने थाना सारनाथ में तहरीर दिया कि दिनांक 5 फरवरी 2025 को वह अपने रिश्तेदार के यहां मुंडन में गया था जब वह लोग रिश्तेदार के घर पर थे तभी उसके पड़ोसी अगले दिन बताएं कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है तब वह लोग घर पर आए तो देखें कि घर का सामान बिखरा हुआ है और कुछ सामान गायब है, तीन दरवाजा टूटे हुए हालात में थे जो सामान चोरी हुआ है उसमें से 25000 रुपए कैश व सोने व चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं। 👉 अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त पर लगाए गए सभी आरोप असत्य हैं वह मोहल्ले का एक सम्मानित व स...

✍️✍️ जानलेवा हमला कर छेड़खानी के अभियुक्त को बचाने के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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  VARANASI । विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव कि अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज जानलेवा हमले के एक मामले में अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र तवाजुद्दीन निवासी कच्ची बाग थाना जैतपुरा जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता दीपक पाल व अमित अग्रवाल ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादी राहुल प्रजापति द्वारा दिनांक 06-03-2025 को थाना कोतवाली वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अम्बियामंडी के पास छेड़खानी की घटना में वह विलाल को पकड़ कर अम्बिया पुलिस चौकी ले जा रहा था तभी रास्ते में रिजवान नेता और उनके समर्थक लगभग 100 लोगों ने उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हमला कर दिए और मौके से बिलाल को छुडा कर साथ ले गए और जान से मारने की धमकी देते हुए गए। 

✍️✍️ पिता-पुत्र को मिली जमानत, घर में घुसकर हमला व तोड़फोड़ करने का मामला

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वाराणसी । छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर हमला करने व तोड़फोड़ करने के मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने छितौना, चौबेपुर निवासी मंगला सिंह व उसके पुत्र आशुतोष यादव उर्फ भोले को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली उसकी भतीजी को कालेज जाते समय पड़ोस का रहने वाला आशुतोष उर्फ भोले अक्सर छेड़खानी व अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है। इस बीच 24 अगस्त 2024 को सुबह साढ़े 10 बजे जब उसकी भतीजी अपने कॉलेज जा रही थी। उसी दौरान आशुतोष उसके भतीजी को रास्ते में रोक कर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका दुपट्टा पकड़ कर खींचने लगा और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर गालियां देते हुए अपहरण करने की धमकी देने लगा। घर पहुंचने पर जब पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई तो...

✍️✍️ दो आरोपितों को कोर्ट से मिली राहत,धोखाधड़ी व मारपीट का मामला

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वाराणसी ।  अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने मिर्जमुराद निवासी प्रेम शंकर सिंह व उसके पुत्र को मकान बनाने के लिए 4.50 लाख रुपए देकर स्टांप पर 11 लाख रुपए लिखवा लेने और पांच लाख रुपए का चेक जबरन लेने का विरोध करने पर मारपीट व धमकी देने के मामले में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार बरेका,मंडुआडीह निवासी मीरा सिंह ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पुत्र रजत कुमार बरेका में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। उसके पुत्र ने मकान बनवाने के लिए प्रेम शंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह से वर्ष 2019 में 4.50 लाख रूपया कर्ज लिया था। जिसके बदले मेरे पुत्र से पाँच लाख रूपया का ब्लैंक चेक एवं स्टैम्प पर जबरजस्ती मु० 4.50 लाख के स्थान पर 11 लाख रूपया अंकित कराकर मेरे पुत्र का हस्ताक्षर बनवा लिया। पैसे लेने के बाद उसके पुत्र ने वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर 2022 ...

✍️✍️ गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी कि जमानत अर्जी निरस्त

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  वाराणसी :  सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त विशाल सोनकर पुत्र शंभूनाथ सोनकर निवासी बजरडीहा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 05/12/2024 को समय रात्रि 10:30 बजे वादी राजू राजभर के निवास के पास मनोज चौहान, विशाल सोनकर ,कल्लू चौहान ,विक्की जायसवाल, आर्यन सोनकर ,सतीश सोनकर व अजय आए और वादी के छोटे भाई सुरेश राजभर को बुलाकर कहासुनी करने लगे। उसी दौरान इन लोगो द्वारा वादी के भाई को सीने व कनपटी पर गोली मार दी गई जिसकी आवाज सुनकर वादी बाहर आया और अपने भाई को खून में लथपथ पाकर उसे तुरंत बी. एच.यू. ट्रामा सेन्टर ले गया जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

✍️✍️ सामूहिक हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त प्रशांत कुमार गुप्ता उर्फ जुगनू पुत्र स्व कृष्ण लाल गुप्ता निवासी भदैनी थाना भेलूपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी उदय कुमार कुशवाहा द्वारा इस आशय की प्राथमिक थाना भेलूपुर पर दर्ज कराई गई की दिनांक 5.11.2024 को उसे जानकारी प्राप्त हुई कि उसके परिचित राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के मकान में गोली मारकर हत्या हुआ है, वह राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के मकान पर पहुंचा देखा कि रहायशी प्रथम तल पर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता उम्र 45 वर्ष तथा द्वितीय तल पर पुत्र नमनेद्र गुप्ता 22 वर्ष, शुवेंद्र उम्र 16 वर्ष तथा पुत्री गौरांगी गुप्ता उम्र 17 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात समय में गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

✍️✍️ छेड़खानी के आरोपी को छुड़ाने व जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत

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VARANASI । विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव कि अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज जानलेवा हमले के एक मामले में शेषमन बाजार, थाना जैतपुरा निवासी आरोपी निसार अहमद कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत यादव ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादी राहुल प्रजापति द्वारा दिनांक 06-03-2025 को थाना कोतवाली वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अम्बियामंडी के पास छेड़खानी की घटना में वह विलाल को पकड़ कर अम्बिया पुलिस चौकी ले जा रहा था तभी रास्ते में रिजवान नेता और उनके समर्थक लगभग 100 लोगों ने उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हमला कर दिए और मौके से बिलाल को छुडा कर साथ ले गए और जान से मारने की धमकी देते हुए गए।  👉बता दें कि उपरोक्त घटित घटना के आधार पर बिलाल व 3 अन्य के विरुद्ध धारा 191(2), 351(3), 115(2) BNS में अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के उपरांत धारा 109, 3(6) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी।

✍️✍️ दुष्कर्म का मामला, अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

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VARANASI : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्रुतगामी प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त करुणा शंकर गुप्ता पुत्र रविंद्र कुमार गुप्ता निवासी बालाजी पंचक्रोशी भगवानपुर थाना लंका की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वादिनी के अधिवक्ता अजय गेठे ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी आरती गुप्ता पत्नी उमाशंकर गुप्ता, कश्मीरीगंज थाना भेलूपुर निवासिनी अपने पति से अलग हुए 8 वर्ष से अपने एक पुत्र वेदांत गुप्ता उम्र 14 वर्ष है जो कक्षा आठवीं का विद्यार्थी है के साथ रह रही थी,वादिनी की माली हालत ठीक ना होने की वजह से वादिनी के जीजा करुणा शंकर गुप्ता निवासी बालाजी नगर कॉलोनी सामनेघाट थाना लंका वाराणसी ने अपने पीजी हॉस्टल कोहुआ विनायका थाना भेलूपुर वाराणसी में जुलाई सन 2016 से वार्डन के पद पर 15000 रुपये प्रति माह वेतन पर रखा था लेकिन आज तक एक भी पैसा वेतन का नहीं दिया, वादिनी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को भोजन बनाती थी तथा स्वयं व अपने...

✍️✍️ जानलेवा हमले का मामला, अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज क्रिकेट मैच के दौरान हुए जानलेवा हमले के एक मामले में दिलीप यादव निवासी सिहावीर थाना रामनगर, वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना रामनगर में तहरीर दिया कि वादी राजनरायन यादव का भांजा सोनू यादव दिनांक 30-12-2024 को समय 2:00 बजे दिन में दुर्गा मंदिर के पास मैदान में किकेट बैठकर देख रहा था। वह यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैच देखने जाता था, जिसको अभियुक्तगण दिलीप यादव, आकाश यादव, पियुष यादव, सोलू यादव, शिवम् यादव व एक अन्य अज्ञात एकाएक गोलबन्द होकर वहाँ पर आये तथा लाठी, डण्डा व लोहे के राड से जान से मारने की नीयत से वादी के भांजे सोनू यादव के सर पर मार दिये, जिससे वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया तथा उसको लात व मुक्का से भी मारे और मरा हुआ समझ कर अभियुक्तगण मौके से भाग गए। 

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर

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वाराणसी । विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव कि अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज दंगा व हत्या के प्रयास के एक मामले में अम्बियामंडी थाना कोतवाली जिला वाराणसी निवासी रिजवान अहमद पुत्र जैनुल आब्दीन कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता कलीम अशरफ ,अल्ताफ आजम व मोहम्मद आलम ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादी राहुल प्रजापति द्वारा दिनांक 06-03-2025 को थाना कोतवाली वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अम्बियामंडी के पास छेड़खानी की घटना में वह विलाल को पकड़ कर अम्बिया पुलिस चौकी ले जा रहा था तभी रास्ते में रिजवान नेता और उनके समर्थक लगभग 100 लोगों ने उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हमला कर दिए और मौके से बिलाल को छुडा कर साथ ले गए और जान से मारने की धमकी देते हुए गए।  👉बता दें कि उपरोक्त घटित घटना के आधार पर बिलाल व 3 अन्य के विरुद्ध धारा 191(2), 351(3), 115(2) BNS में अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के...

✍️✍️ फिट जी कोचिंग सेंटर के प्रबंधक व चेयरमैंन के खिलाफ परिवाद दर्ज

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  वाराणसी :  विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार प्रथम कि अदालत में आवेदक शिशिर चतुर्वेदी ने अपने अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति, संजय कुमार विश्वकर्मा व विरेंद्र प्रताप   के जरिए धारा 173(4) BNSS में फिट जी कोचिंग सेंटर के प्रबंधक व चेयरमैंन के खिलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए परिवाद के रूप में पंजीकृत कर बयान के लिए 09.05.2025 कि तिथि नियत की। 👉 आवेदक शिशिर चतुर्वेदी द्वारा आरोप लगाते हुए धारा 173(4) BNSS के प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी अपने पुत्र शिवांश चतुर्वेदी का एडमिशन इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए फीट जी कोचिंग सेन्टर रथयात्रा महमूरगंज में दिनांक 15-04-2024 को कराया था। एडमिशन होने के उपरांत फिट जी कोचिंग के प्रबंधक अम्बूज पांडेय द्वारा 2 वर्ष का कम्प्लीट कोर्स कराने की बात कही तया 2 वर्ष का फीस 2,61,000 रुपए बताया गया तथा क्लास 1-2 माह से चालू करने की बात बोली गयी। प्रार्थी ने दिनांक 15-4-24 से दिनांक 10-6-24 तक कुल 4 चेक के माध्यम से फीट जी कोचिंग सेन्टर के प्रबंधक अम्बूज पाण्डेय को...

✍️✍️ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने का मामला, अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त

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  वाराणसी : विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) वाराणसी के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने थाना चेतगंज में दर्ज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने के एक मामले में ग्राम चकताज, सैदपुर जिला गाज़ीपुर निवासी अभियुक्त धर्मेंद्र विश्वकर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रोहित मौर्य ने किया"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार 7 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की ड्यूटी प्रश्न पत्र जो प्रथम पाली में आर्य महिला विद्यालय में हो रही थी उसमें अभ्यर्थी पिंटू कुमार विश्वकर्मा की जगह अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा उसकी जगह एग्जाम दे रहा था। उसके प्रवेश पत्र व आधार कार्ड से उसका मिलान न होने पर बायोमेट्रिक द्वारा चेक कराया गया तो यह पता चला कि वह पिंटू कुमार विश्वकर्मा की जगह बैठकर एग्जाम दे रहा था। वादिनी मुकदमा अंजना दीक्षित प्रधानाचार्य के द्वारा चेतगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

✍️✍️ पूर्व सभासदों को एक और मामले में मिली अग्रिम जमानत

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  वाराणसी । नगर निगम की मिनी सदन की बैठक के दौरान मेयर से अभद्रता करने, सदन में हंगामा व तोड़फोड़ करते हुए सरकारी संपति को क्षति पहुंचाने के मामले में आरोपित पूर्व सभासदों को कोर्ट से राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने पूर्व सभासद प्रशांत सिंह उर्फ पिंकू, कमल पटेल, सीताराम केशरी, रियाजउद्दीन, मो. सलीम, अफजाल अंसारी व मनोज यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रवि तिवारी व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन उप नेता सदन (भाजपा) राजेश कुमार जायसवाल ने 24 मार्च 2018 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 24 मार्च 2018 को कार्यकारिणी समिति के 12 सदस्यों के निर्वाचन के लिये पूर्वाह्न 11 बजे सांस्कृतिक शंकुल भवन, चौकाघाट में बैठक आहूत की गयी थी। बैठक की कार्यवाही के दौरान नरसिंह दास, पार्षद दशाश्वमेघ वार्ड द्वारा रोहित जायसवाल वार्ड नवापुरा की पत्नी...

✍️✍️ स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई टली

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 ""स्वामी प्रसाद मौर्या की ओर से अधिवक्ता शशिकांत दूबे एवं आलोक सौरभ पांडेय ने दाखिल किया वकालतनामा""   वाराणसी । विगत वर्ष  में मीडिया डिबेट में  रामायण पे दिए गए अपने विवादित बयान  को लेकर अदालत में लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की अदालत में विचाराधीन इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्या की ओर से उनके अधिवक्ता शशिकांत दुबे ने वकालतनामा दाखिल कर सुनवाई व जवाबदेही दाखिल करने के लिए कोई अन्य तिथि नियत करने की अपील की। जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 अप्रैल मुकर्रर कर दी है।  👉 बता दें कि विगत वर्ष   में स्वामी प्रसाद मौर्या ने टीवी इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का एक ग्रंथ है व घरों में मानस पाठ होता है इसके उत्तर में कहा कि कोई करोड़ों करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते है सब बकवास है तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता अपनी खुशी के लिए लिखा है । 👉 इस बयान को अशोक कुमार एडवोकेट ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम  में वाद दाखिल किया जहां वा...

✍️✍️ प्राणघातक हमले का मामला, जमानत मंजूर

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  वाराणसी । मकान पर कब्जा करने की नियत से मकान का ताला तोड़ने का विरोध करने पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने अगस्तकुंडा, दशाश्वमेध निवासी आरोपित बबलू यादव को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अवधेश जायसवाल ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि चार मार्च 2025 को समय लगभग 11:30 बजे जब वादी अपने मकान पर गया तो देखा कि शिवदयाल व बब्लू एवं बब्लू के पुत्र सागर व गौरव यादव के साथ 2-3 अज्ञात लोग वादी के मकान पर कब्जा करने की नियत से उसके मकान का ताला हथौड़ी से तोड़ रहे थे। इस पर वादी व सूरज जायसवाल ने उक्त लोगो को ताला तोड़ने से मना किया, तब उक्त सभी लोग प्रार्थी व सूरज जायसवाल को भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। इतने में शिवदयाल व बब्लू ने हथौड़ी से प्रार्थी व प्रार्थी के मित्र सूरज के उपर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे सूर...

✍️✍️ राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई टली

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   ""राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता ने दाखिल किया वकालतनामा"" वाराणसी । गत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की अदालत में विचाराधीन इस मामले में राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने वकालतनामा दाखिल कर सुनवाई व जवाबदेही दाखिल करने के लिए कोई अन्य तिथि नियत करने की अपील की। जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 14 अप्रैल मुकर्रर कर दी है।  👉 बता दें कि गत माह सितम्बर में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) के अदालत में वाद दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ज्योति ने राहुल गांधी के खिला...

✍️✍️ यौन उत्पीड़न के आरोपी को मिली जमानत

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  वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने अवयस्क बालिका के साथ छेड़खानी कर यौन उत्पीडन व लैंगिक हमले के आरोपी संतोष साहनी निवासी मुहल्ला गायघाट थाना कोतवाली जनपद वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र को काफी विचारोपरांत स्वीकार करते हुए पच्चास हजार के व्यक्तिगत बंधक पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया । ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता शशि कांत यादव व सहयोगी अधिवक्ता धनेश चंद प्रजापति एवं आनन्द साहनी ने पक्ष रखा""

✍️✍️ महिला के अपहरण का मामला, आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज महिला के अपहरण के एक मामले में अभियुक्त राजू पटेल पुत्र किशन सिंह निवासी हसरेव थाना चांद जिला कैमूर हाल पता सुजाबाद थाना रामनगर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत राय, बिपिन शर्मा व आयुष चंद्र राजपूत ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई की पीड़िता जिसकी उम्र 15 वर्ष है, दिनांक 10 फरवरी 2025 को समय 11:00 बजे दिन में घर से बिना बताए कहीं चली गई जो काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। जबकि अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त को झूठा फसाया गया है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट 4 दिन विलंब से दर्ज कराई गई है, विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है,नामजद अभियुक्त भी नहीं है, मुकदमे का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, पीड़िता बालिग है और उसकी उम्र 18 वर्ष से ...

✍️✍️ 27 लाख 50 हजार रुपए शादी का झूठा वादा कर हड़पने का मामला, 3 आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्ज़ी ख़ारिज

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  वाराणसी । विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर पैसा हड़पने के लंका थाने के मामले में उत्तराखंड निवासी अशोक गुगलानी, सरला गुगलानी व निश्चल गुगलानी की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। ""अदालत में अग्रिम ज़मानत अर्जी का विरोध सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रोहित मौर्य ने किया"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा डॉक्टर अनुराग राणा जो बीएचयू वाराणसी में मेडिसिन के पद पर कार्यरत है उनकी बहन सुप्रिया राणा की सहपाठी अचला गुगलानी से दोस्ती गई थी और अचला गुगलानी और अचला के माता-पिता भाई द्वारा शादी का प्रस्ताव वादी मुकदमा डॉक्टर अनुराग राणा को दिया, जिसपर वह सहमत हो गए और इसी विश्वास में आरोपियों ने 27 लाख 50 हजार रुपए खाते व अन्य मदों में अचला गुगलानी को दिया और बाद में पता चला कि अचला गुगलानी ने पैसा भी ले लिया और किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लिया और पैसा मांगने पर उनको धमकी दी गई। न्यायालय ने अशोक गुगलानी, सरला गुगलानी व निश्चल गुगलानी जो अचला के माता-पिता व भाई है।

✍️✍️ पूर्व सभासदों को मिली अग्रिम जमानत

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""नगर निगम की मिनी सदन में हंगामा व तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का मामला"" वाराणसी । नगर निगम की मिनी सदन की बैठक के दौरान मेयर से अभद्रता करने, सदन में हंगामा व तोड़फोड़ करते हुए सरकारी संपति को क्षति पहुंचाने के मामले में आरोपित पूर्व सभासदों को कोर्ट से राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने पूर्व सभासद प्रशांत सिंह उर्फ पिंकू, कमल पटेल, सीताराम केशरी, रियाजउद्दीन, मो. सलीम, अफजाल अंसारी व मनोज यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव,नरेश यादव, रवि तिवारी व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त मोतीलाल सिंह ने 24 मार्च 2018 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 24 मार्च 2018 को कार्यकारिणी समिति के 12 सदस्यों के निर्वाचन के लिये पूर्वाह्न 11 बजे सांस्कृतिक शंकुल भवन, चौकाघाट में बैठक आहूत की गयी थी। बैठक...

✍️✍️ हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना लक्सा में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त राजानी रवि योगेश पुत्र योगेश निवासी लक्ष्मीकुंड थाना लक्सा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीम सिंह चौहान ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनि कुसुम देवी , शंकर कुमार झा के मकान पर किराये पर रहती थी, इसी मकान में रवि योगेश भी किराये पर रहता है जो जामनगर गुजरात का रहने वाला है । दिनांक 19/01/2025 की रात लगभग 10.30 बजे वादिनी का लड़का राहुल सब्जी लेकर बाहर से आया और अपने बच्चों को जोर-जोर से डांट रहा था तभी मकान मालिक शंकर कुमार झा ने नीचे से राहुल को गंदी-गंदी मां बहन की गाली देने लगा।वादिनी के लड़के ने गाली देने से जब मना किया तभी राजानी रवि योगेश ने आकर वादिनी के लड़के राहुल सेठ से मारपीट करना शुरू कर दिया और किसी चीज से घोप घोप कर मारा। उसे घायल अवस्था में कोड़िया अस्पताल में ले गए जहां पर डॉक्टर ने कपिल चौराहा अस्पताल ले जाने को कहा तब राहुल को कबीर चौर...

✍️✍️ बहुचर्चित भेलूपुर प्रकरण, अभियुक्त कि अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायालय/ एफटीसी (14वां वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज आपराधिक षड्यंत्र के तहत पोस्टमार्टम के दौरान शव से गहने चोरी कर बदल दिए जाने के मामले में अभियुक्त सुरेश लाल पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम व पोस्ट भभौरा थाना चकिया जिला चंदौली की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता संदीप कुमार व देवर्षि सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 बता दें कि प्रकरण भेलूपुर थाना क्षेत्र का है, तकिया गुमटी थाना टाउन सासाराम जिला सासाराम बिहार की नीट की तैयारी करने वाली 17 वर्षीय एक छात्रा वाराणसी स्थित थाना भेलूपुर क्षेत्र के जवाहर नगर एक्सटेंशन में स्थित रामेश्वर हॉस्टल में अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई थी। जिसका पोस्टमार्टम शिवपुर वाराणसी में करवाया गया था, जहां मृतिका के शव से गहने चोरी कर नकली गहने बदल दिए जाने का मामला सामने आया, जिसके क्रम में थाना भेलूपुर वाराणसी में पुलिस के तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 70/2025 ...

✍️✍️ घर में घुसकर हमला व तोड़फोड़ के आरोप में पिता-पुत्र को मिली अंतरिम जमानत

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वाराणसी । छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर हमला करने व तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपित पिता-पुत्र को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने छितौना, चौबेपुर निवासिनी इंद्रावती देवी, उसकी पुत्री पूजा यादव व चंदौली निवासिनी श्रुति यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली उसकी भतीजी को कालेज जाते समय पड़ोस का रहने वाला आशुतोष उर्फ भोले अक्सर छेड़खानी व अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है। इस बीच 24 अगस्त 2024 को सुबह साढ़े 10 बजे जब उसकी भतीजी अपने कॉलेज जा रही थी। उसी दौरान आशुतोष उसके भतीजी को रास्ते में रोक कर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका दुपट्टा पकड़ कर खींचने लगा और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर गालियां देते हुए अपहरण करने की धमकी देने लगा। घर पहुंचने पर ...