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Showing posts from February, 2026

✍️✍️ वकील पर जानलेवा हमला, दबंग ने पत्नी और ड्राइवर के साथ मिलकर की फायरिंग,FIR दर्ज

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(वाराणसी)।   धर्मनगरी के सारनाथ थाना क्षेत्र स्थित शंकरपुरम कॉलोनी में शुक्रवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक वकील (अधिवक्ता) को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गनीमत रही कि पीड़ित ने टेंपो की ओट में छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी और ड्राइवर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या है पूरा मामला? प्राथमिकी के अनुसार, शंकरपुरम कॉलोनी निवासी आलोक पाठक (पुत्र रामप्रताप पाठक) शुक्रवार रात करीब 10:00 बजे अपना सामान दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी परिक्षित सिंह अपनी चार पहिया गाड़ी (UP65EM7776) से वहां पहुँचा और अधिवक्ता को अपशब्द कहने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। सोची-समझी साजिश के तहत हमला आरोप है कि कुछ ही देर बाद परिक्षित सिंह हाथ में असलहा लेकर लौटा, उसके साथ उसकी पत्नी और स्कूटी (UP65CM2199) पर सवार ड्राइवर भी था। ड्राइवर ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद परिक्षित सिंह ने पहली हवाई फायरिंग की और दूसरी गोली सीधे आलोक पाठक को निशाना बनाकर चलाई। पीड़ित ने तत्परता दिखाते हुए पास खड़े एक...

✍️✍️ जमीन सौदे में धोखाधड़ी और मारपीट के आरोपी को मिली सशर्त अग्रिम जमानत

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वाराणसी।  अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने जमीन विक्रय के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी, गाली-गलौज और मारपीट के आरोपी उमेश जायसवाल की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने मामले की प्रकृति को प्रथम दृष्टया दीवानी (Civil) विवाद मानते हुए आरोपी को राहत प्रदान की है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता आर. पी. सिंह व विनय जायसवाल ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी अनीता पटेल ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपी उमेश जायसवाल ने उनसे आराजी नंबर-2982 की जमीन का सौदा 15 लाख रुपये में तय किया था। वादिनी का आरोप है कि उन्होंने चेक और आरटीजीएस के माध्यम से पूरी रकम आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। आरोप है कि तहसील में बैनामा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के दौरान आरोपी बिना बताए वहां से चला गया। जब वादिनी ने पैसे वापस मांगे या बैनामा करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने उनके घर जाकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ अभद्रता की। 👉 बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आरोपी उम...

✍️✍️ सब्जी मंडी से बाइक चोरी करने वाले आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। जिले की भेलूपुर थाना पुलिस द्वारा बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त रजनीश कुमार यादव को न्यायालय से राहत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी प्रावधानों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।अदालत ने आरोपी रजनीश कुमार यादव को ₹25,000 की जमानत राशि और इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रूप कुंवर सेठ व अधिवक्ता गौरांग बाजपेई ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? घटना की शुरुआत 20 फरवरी 2026 को हुई थी, जब सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास से जय प्रकाश चतुर्वेदी नामक व्यक्ति की हीरो स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित की तहरीर पर भेलूपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में रजनीश कुमार यादव को 23 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

✍️✍️ शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का मामला, आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (प्रथम) कुलदीप सिंह-द्वितीय की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी अनुज राजभर को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले के तथ्यों, पीड़िता के बालिग होने और बयानों में विरोधाभास को देखते हुए आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता डॉ जितेंद्र तिवारी, अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी व अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? चोलापुर निवासी अनुज राजभर के खिलाफ सिंधोरा थाने में धारा 69, 351(2) और 352 बी.एन.एस. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर करीब छह महीने तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी 9 जनवरी 2026 से जेल में बंद था।

✍️✍️ अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, कोर्ट ने दी सशर्त राहत

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वाराणसी। वाराणसी के लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा दिल्ली और स्थानीय स्तर पर सक्रिय एक संगठित टप्पेबाज गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। इस गिरोह के सरगना बबलू और उसके पाँच साथियों पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता आलोक पाठक व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा"" भीड़भाड़ वाले इलाकों में फैला रखा था आतंक पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह गिरोह एक विशेष 'मोडस ऑपेरंडी' के तहत काम करता था। आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों के बोनट पर मोबिल ऑयल फेंक देते थे और फिर ड्राइवर को झांसा देकर कि 'गाड़ी से तेल गिर रहा है' या 'धुआँ निकल रहा है', कीमती सामान उड़ा लेते थे। गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी बबलू है, जिसके साथ विजय, गोपी, सूरज, संतोष (सभी दिल्ली निवासी) और स्थानीय साथी राजेश यादव शामिल हैं। कोर्ट का सख्त रुख: गैर-जमानती वारंट और राहत की शर्त वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरा...

✍️✍️ बहुचर्चित खजुरी देह व्यापार कांड की मुख्य आरोपी महिला को मिली जमानत, कोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश

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वाराणसी। जनपद के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजुरी (आजाद नगर कॉलोनी) में संचालित कथित देह व्यापार गिरोह की मुख्य आरोपी तरन्नुम बानो को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। न्यायालय द्वारा जमानत याचिका स्वीकार किए जाने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने आरोपी की रिहाई के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की अदालत ने आरोपी की ओर से जमानत तस्दीक की प्रक्रिया पूरी की। अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए आरोपी को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"" वाराणसी न्यायालय के आदेशानुसार, अभियुक्ता तरन्नुम बानो द्वारा मुबलिग 1,00,000/-रू० (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा सामान राशि के दो प्रतिभू तथा इस आशय का अंडर टेकिंग दाखिल कि वह उक्त अपील की सुनवाई में सहयोग करेगा, दाखिल करने पर अभियुक्ता तरन्नुम बानो को जमानत पर रिहा किया जाये। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला इसी वर...

✍️✍️ फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने और पुलिस की मिलीभगत पर FIR के निर्देश

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वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) मनीष कुमार-II की अदालत ने जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने, धोखाधड़ी करने और इसमें कथित रूप से शामिल पुलिस चौकी प्रभारी के विरुद्ध गंभीर रुख अपनाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने थाना चौबेपुर को निर्देशित किया है कि इस मामले में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित की जाए। क्या है पूरा मामला? प्रार्थी विरेन्द्र कुमार मौर्या ने अदालत में धारा 173(4) BNSS के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थी का आरोप है कि उसने 2013 में ग्राम बराई (चौबेपुर) में बाबूलाल नामक व्यक्ति से 2720 वर्गफीट भूमि बैनामे के जरिए खरीदी थी। आरोप के मुख्य बिंदु के अनुसार विपक्षी लक्ष्मीना देवी ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ₹100 के स्टाम्प पर फर्जी विक्रय पत्र तैयार किया और बाबूलाल के फर्जी हस्ताक्षर बनाए ताकि प्रार्थी का नामान्तरण रुक सके। अभियुक्तों ने कलेक्ट्रेट के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का उपयोग कर 1979 का एक फर्जी सुलहनामा (दानपत्र) तैयार किया। जांच में पता चला कि जिस पदनाम और न्यायालय की मुहर लगी थी, उसका गठन ही 1990 के बाद हुआ...

✍️✍️ 20 वर्ष का कठोर कारावास: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा, वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला

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वाराणसी: वाराणसी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त संगम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार VI द्वारा सुनाया गया। ""अभियोजन पक्ष की ओर से संदीप कुमार जायसवाल (विशेष शासकीय लोक अभियोजक) ने पक्ष रखा"" घटना का संक्षिप्त विवरण मामला 1 मार्च 2025 का है, जब रामनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता, अनिल कुमार ने 2 मार्च 2025 को संगम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि संगम, जो प्रयागराज का निवासी है और वाराणसी में पीएसी 36वीं वाहिनी में अपने ससुर के साथ रहता था, ने पीड़िता को डरा-धमकाकर अगवा किया था। 16 दिनों तक बंधक बनाकर किया दुष्कर्म पीड़िता ने अदालत में गवाही देते हुए बताया कि संगम उसे टेम्पो से ले जाकर पड़ाव सूजाबाद स्थित एक किराए के कमरे में ले गया था। वहां उसे 16 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और उसकी मर्जी के खिलाफ उस...

✍️✍️ धोखाधड़ी कर 3.52 करोड़ हड़पने में सेल्स ऑफिसर की जमानत खारिज

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  वाराणसी। धोखाधड़ी व कूटरचना कर व्यापारी का 3.52 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में आरोपित सेल्स ऑफिसर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने नैनी, प्रयागराज निवासी आरोपी अरविंद केशरी की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।  ""अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव, संदीप यादव एवं अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने किया"" प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा नितिन मित्तल ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपने फर्म के सामनों की सप्लाई व वसूली के लिए नैनी, इलाहाबाद निवासी आरोपी अरविंद कुमार केशरी को नौकरी पर रखा था। इस बीच अरविंद केशरी ने पैसे कमाने के लालच में कई दुकानदारों के नाम अलग-अलग बिल काटकर फर्जी जीएसटी नम्बर डालकर कम दाम में माल चन्द्रकान्त गुप्ता, रंजीत सिंह, युवराज सिंह व सत्येन्द्र जायसवाल ने आपस में षडयन्त्र करके स्वदेशी कोनिया, संजय जायसवाल ट्रेडिंग, मेसर्स बजाज नमकीन, सीताराम राधेश्याम, सोनू किराना स्टोर, शुमन किराना स्टोर, धीरज किरान...

✍️✍️ अधिवक्ता की ज़मीन पर कब्ज़े का प्रयास, महिलाओं ने हँसिया दिखाकर दी गला रेतने की धमकी,FIR दर्ज

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वाराणसी। काशी कमिश्नरेट के थाना लंका क्षेत्र के अंतर्गत नरायनपुर डाफी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ दबंगों ने एक अधिवक्ता की पंजीकृत भूमि पर न केवल अवैध अतिक्रमण का प्रयास किया, बल्कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नामजद निरंजन लाल, संदीप कुमार, ऊषा और कुसुम एवं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपक कुमार सिंह, जो नरायनपुर डाफी के निवासी हैं, ने बताया कि उन्होंने ग्राम सभा नरायनपुर डाफी की आराजी संख्या 310 और 311 स्थित भूमि को नियमानुसार क्रय किया था, जिसका पंजीकरण उपनिबंधक सदर द्वितीय के कार्यालय में भी दर्ज है। घटना 19 फरवरी 2026 की है। पीड़ित अधिवक्ता के अनुसार, जब वह सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक के लिए अपनी भूमि से होकर निकल रहे थे, तभी पूर्व रंजिश रखने वाले निरंजन लाल, उनके पुत्र संदीप कुमार और कुछ अन्य अज्ञात लोग धारदार हथियारों के साथ वहाँ पहुँच गए। महिलाओं ने दी गला रेतने की धमकी आरोप है कि इन पुरुषों ने अधिवक्ता के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। इसी दौरान ऊषा और...

✍️✍️ पराक्रम दिवस पर रक्तदाताओं को सम्मान

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""कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अधिवक्ताओं को वितरित किए प्रमाण पत्र, दो महत्वपूर्ण मांगों पर दिया आश्वासन"" वाराणसी।  पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के सभागार में दिनांक 26 फरवरी 2026 को एक गरिमामय समारोह आयोजित कर रक्तदान करने वाले अधिवक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह रक्तदान शिविर 23 जनवरी 2026 को पराक्रम दिवस (नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती) के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया था। प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की मौजूदगी में मंत्री जी ने सभी रक्तदाता अधिवक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके सामाजिक योगदान की सराहना की। इस अवसर पर अधिवक्ता उत्थान समिति, वाराणसी के सदस्यों ने मंत्री जी के समक्ष दो महत्वपूर्ण मांगें रखीं। पहली मांग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को चिकित्सालय परिसर में स्थापित करने की थी। दूसरी मांग अर्दली बाजार स्थित एल टी कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानं...

✍️✍️ TET अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हुंकार, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

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वाराणसी। जनपद के समस्त शिक्षक संगठनों के साझा मंच के आह्वान पर गुरुवार को टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने जोरदार रैली निकाली। रैली बीएसए कार्यालय से प्रारंभ होकर गोलघर चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां यह सभा में तब्दील हो गई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि एडीएम सिटी आलोक वर्मा को सौंपा गया। शिक्षक वक्ताओं ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ द्वारा न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने पर आभार व्यक्त किया, किंतु इसे अधूरी तैयारी के साथ उठाया गया कदम बताया। उनका कहना था कि पुनर्विचार याचिका में शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने की समय-सीमा दो वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष किए जाने की मांग तो है, परंतु इंटरमीडिएट बीटीसी, उर्दू बीटीसी, बीपीएड, डीपीएड योग्यता धारी शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एनसीटीई द्वारा दाखिल हलफनामे और आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 के आलोक में दिया गया है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने वर्ष 2011 से पूर्व...

✍️✍️ करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने साड़ी व्यवसाय में हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोपी इम्तियाज अहमद अंसारी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया है। ""अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया व कलिम फरहत ने किया"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मोहम्मद इकराम (डायरेक्टर, इकरांम टैक्स फैब प्रा. लि.) ने पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी इम्तियाज अहमद अंसारी उनकी कंपनी में एजेंट/बिचौलिये के तौर पर काम करता था। आरोप है कि इम्तियाज ने कूटरचित दस्तावेजों (फर्जी लेटरपैड और मुहर) का उपयोग कर विभिन्न दुकानदारों और व्यापारियों से भुगतान अपने पास रख लिया और कंपनी को भारी आर्थिक क्षति पहुँचाई। धमकी और गाली-गलौज का आरोप वादी का आरोप है कि जब उन्होंने बकाया भुगतान मांगा, तो आरोपी ने न केवल पैसे देने से मना कर दिया, बल्कि फोन पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि वह देश छोड़कर भाग ज...

✍️✍️ नाबालिग के अपहरण व शादी के मामले में आरोपी को राहत, जमानत मंजूर

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  वाराणसी। स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने कथित अपहरण और प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में आरोपी संदीप राजभर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह मामला थाना शिवपुर क्षेत्र से संबंधित है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, अभिषेक चौबे (मोनू) व ध्रुवनारायण पाण्डेय ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की माँ ने अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को पड़ोसी संदीप राजभर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामले में धारा 137(2) और 87 बीएनएस (BNS) के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

✍️✍️ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी: कोर्ट के आदेश पर फूलपुर पुलिस दर्ज करेगी मुकदमा

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वाराणसी। जमीन बेचने का करार कर लाखों रुपये हड़पने और फिर उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देने के गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने फूलपुर थाना प्रभारी को इस मामले में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। ""अदालत में पीड़ित की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अवनीश राय,राजन कुमार मांझी व अमर्त्य विशेन ने पैरवी की"" क्या है पूरा मामला? मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के मौजा धाना का है। वादी संतोष पटेल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने खता संख्या 00181, आराजी नंबर 1073 (क्षेत्रफल 0.0850 हेक्टेयर) को खरीदने के लिए अभियुक्तों के साथ 6,00,000 रुपये में सौदा तय किया था। 👉 वादी के अनुसार 10 दिसंबर 2024 को इसका विक्रय अनुबंध (एग्रीमेंट) हुआ। संतोष पटेल ने एडवांस के तौर पर चेक और नकद मिलाकर कुल 5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान विभिन्न किश्तों में किया। करार के अनुसार, शेष राशि देकर 36 माह के भीतर बैनामा कराया जाना था। धोखाधड़ी का खुलासा पीड़ित को 6 अक्टूबर 2025 को...

✍️✍️ गुंडा एक्ट के मामले में कोर्ट ने निरस्त किया नोटिस

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वाराणसी: अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ जारी गुंडा एक्ट के नोटिस को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था के अनुसार, मात्र दो आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आधार पर किसी व्यक्ति को 'गुंडा' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ""आरोपी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला व राजेश त्रिवेदी ने प्रभावी पैरवी की""  क्या था पूरा मामला? कैंट थाना क्षेत्र के भीम नगर निवासी रवि सोनकर के विरुद्ध पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत चालानी रिपोर्ट प्रेषित की थी। पुलिस ने रवि के खिलाफ दर्ज दो मुकदमों (मु०अ०सं० 1052/2019 और मु०अ०सं० 348/2024) को आधार बनाकर उसे गुंडा घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके तहत अगस्त 2025 में उसे नोटिस जारी किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला: सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 'गोवर्धन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में दिए गए ऐत...

✍️✍️ प्राइमरी अध्यापिका की करतूत: 80 वर्षीय माता-पिता को जालसाजी से घर से निकालने की कोशिश, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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वाराणसी  वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक विधवा बेटी पर आरोप है कि उसने अपने 80 वर्षीय पिता और 75 वर्षीया माता को अंधेरे में रखकर करोड़ों की पैतृक संपत्ति धोखाधड़ी से अपने नाम करा ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court) ने बुजुर्ग दंपति को राहत देते हुए उनकी बेदखली पर अंतरिम रोक लगा दी है। "" अदालत में पीड़ित बुज़ुर्गों की ओर से फौजदारी अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह व शुभम सिंह ने पक्ष रखा"" साजिश का ताना-बाना: घर बुलाकर कराई रजिस्ट्री? पीड़ित बुजुर्ग सुरेंद्र नाथ सिंह (80 वर्ष) ने अदालत को बताया कि 2021 में उनके बेटे की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पुत्री, रुचि सिंह, अपने बेटे के साथ उनके घर रहने आई थी। आरोप है कि रुचि ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मियों के साथ साठगांठ कर, घर पर ही सादे कागजों और स्टैम्प पेपरों पर बुजुर्गों के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान ले लिए। इस तरह 2022 में चोरी-छिपे चार अलग-अलग 'दान विलेख' (Gift Deeds) निष्पादित करा लिए गए। बिजली बिल ने ...

✍️✍️ पशु तस्करी मामला: दो आरोपियों को मिली जमानत

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वाराणसी। जनपद के रोहनिया थाना क्षेत्र में गौवंश की तस्करी के आरोप में जेल में बंद दो अभियुक्तों को न्यायालय ने राहत दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार द्वितीय की अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त सलमान और आकाश कुमार यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका स्वीकार कर ली। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता सुजीत सिंह चंदेल, कृष्णा सिंह व धीरज उपाध्याय ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को रोहनिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अखरी चौराहे के पास एक टाटा डीसीएम को पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि वाहन में 14 गौवंश (गाय व बछड़ा) वध के लिए क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने बाराबंकी निवासी सलमान और बिहार निवासी आकाश कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 👉 बता दें कि थाना-रोहनिया में अंतर्गत धारा-3/5A/58/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

✍️✍️ 20 वर्ष का कठोर कारावास, वाराणसी पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

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वाराणसी।  जनपद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी विजय कुमार यादव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ""अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मधुकर उपाध्याय एवं सहयोगी अधिवक्ता संतोष तिवारी ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के मुकीमगंज इलाके का है। 22 दिसंबर 2020 की रात करीब 8:00 बजे, 15 वर्षीय पीड़िता अपने घर में अकेली थी। पीड़िता की मां बाहर गई हुई थी, तभी पड़ोस में रहने वाला विजय कुमार यादव घर में घुस आया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर पीड़िता का मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अदालत का सख्त रुख विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अजय कुमार-III की अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई:  पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2): इस धारा के तहत दोषी को 20 वर...

✍️✍️ चाकूबाजी और SC/ST एक्ट के आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने लंका थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोपी सौरभ सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियां दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अवनीश राय , विकास कुमार तिवारी व प्रदीप कुमार यादव ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2 नवंबर 2025 की रात करीब 11:40 बजे की है। वादी दीपक सोनकर ने आरोप लगाया था कि जब वह मालवीय जी गेट के पास से अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, तब आरोपी सौरभ सिंह ने बहस शुरू कर दी। आरोप था कि सौरभ ने जान से मारने की नियत से दीपक के पैर पर चाकू से वार किया और उन्हें जातिसूचक गालियां दीं। 👉 बता दें कि पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 109(1), 351(3), 352 व SC/ST एक्ट 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V) एवं आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

✍️✍️ वरिष्ठ अधिवक्ता ओम शंकर श्रीवास्तव बने सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव, वाराणसी में हर्ष की लहर

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वाराणसी। समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा में बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ता ओम शंकर श्रीवास्तव को प्रदेश सचिव पद पर मनोनीत किए जाने की घोषणा के साथ ही वाराणसी के अधिवक्ताओं में उत्साह और गर्व का माहौल व्याप्त हो गया। अपनी सुदीर्घ विधिक सेवाओं, सक्रिय सामाजिक भागीदारी और अधिवक्ताओं के हितों के प्रति समर्पण के लिए पहचान रखने वाले ओम शंकर श्रीवास्तव की यह नियुक्ति अधिवक्ता समाज के लिए सम्मान का विषय मानी जा रही है। 👉 उल्लेखनीय है कि ओम शंकर श्रीवास्तव पूर्व में डीसी मेंबर भी रह चुके हैं तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का भी दायित्व संभाल चुके हैं। अधिवक्ताओं के अधिकारों और संगठनात्मक मजबूती के लिए उनके सतत प्रयासों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव के महत्वपूर्ण दायित्व से नवाज़ा है। 👉 उनके मनोनयन पर खुशी जाहिर करते हुए पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सदस्य, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल हरिशंकर सिंह ने अपने चेंबर पर माल्यार्पण कर मिष्ठान खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अधिवक्ता समुदाय की सुरेश श्रीवास्तव (पूर्व अध्यक्ष, सेंट्रल बार संगठन), संजय सि...

✍️✍️ सड़क पर सावधानी ही जीवन का सुरक्षा कवच: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर में NSS की जागरूकता रैली

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वाराणसी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। सोमवार को आयोजित इस एक दिवसीय शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने जागरूकता रैली निकालकर स्थानीय नागरिकों को 'सुरक्षित सफर' का संदेश दिया। नारों से गूंजा इलाका, हेलमेट और सीट बेल्ट की अपील परिसर की समस्त इकाइयों के तत्वावधान में आयोजित इस रैली में स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए युवाओं ने नगर और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को निम्नलिखित नियमों के प्रति जागरूक किया:  दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना।  चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग।  निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन न करना।  ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का सम्मान करना। अनमोल जीवन की रक्षा सर्वोपरि: डॉ. मनीष कुमार सिंह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिसर प्रभारी डॉ. मनीष कुमार सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्...

✍️✍️ ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से ITBP जवान की मौत, कोर्ट के आदेश पर अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ FIR के निर्देश

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वाराणसी। जिले की एक अदालत ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार सिंह ने चितईपुर स्थित एपेक्स हॉस्पिटल के प्रबंधन और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला भारतीय तिब्बत सीमा बल (ITBP) के एक जवान की इलाज के दौरान हुई संदिग्ध मौत से जुड़ा है। क्या है पूरा मामला? मामला अप्रैल-मई 2025 का है। आजमगढ़ निवासी सुजीत कुमार सिंह, जो ITBP में कार्यरत थे, उन्हें गाल ब्लैडर (पित्त की थैली) में स्टोन के ऑपरेशन के लिए चितईपुर स्थित एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 23 अप्रैल 2025 को डॉ. अनुराग दीक्षित द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से ही सुजीत की हालत बिगड़ती गई, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेडिकल बोर्ड की जांच में बड़ा खुलासा न्यायालय के आदेश पर गठित मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:  नसों का कटना: ऑपरेशन के दौरान 'सिस्टिक आर्टर...

✍️✍️ लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को राहत

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (आ०व०अधि०) के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने थाना चौक में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त इमरान उर्फ इमरान अहमद उर्फ बबलू की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अभियुक्त चाहमहमा, दालमण्डी, थाना चौक का निवासी है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया, कामेश्वरनाथ दीक्षित “किशन दीक्षित” एवं राजकुमार शर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मोहम्मद साजिद ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 4 नवम्बर 2021 को मकान संख्या सी.के. 48/88, रकबा 400 वर्गफीट, मोहल्ला चौक स्थित संपत्ति का 35 लाख रुपये में नोटोरियल एग्रीमेंट हुआ था। इस सौदे के तहत 5 लाख रुपये बतौर अग्रिम अदा किए गए। आरोप है कि पर्याप्त समय बीतने के बाद जब वादी ने रजिस्ट्री की मांग की तो मुख्य सट्टाकर्ता इमरान अहमद उर्फ बबलू व अन्य आरोपी मुकर गए और न तो रजिस्ट्री कराई, न ही धनराशि लौटाई। वादी का यह भी आरोप है कि संबंधित भवन पर आरोपियों का न कब्जा है और न ही वैध हिस्सा बंटा है, साथ ही संपत्ति पर स्टे आदेश भी प्रभावी है। धनवापसी की मांग करने पर गाली-गल...

✍️✍️ अपहरण के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत

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वाराणसी। जनपद के थाना राजातालाब में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपी प्रदुम (निवासी ग्राम देल्हना, थाना रोहनिया) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। ""सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता मोहम्मद नदीम, मो. जियाउल हक, अब्दुल्ला खालिद, मुनिस रजा और मो. तारिक सिद्दीकी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा"" अधिवक्ताओं की दलीलों और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले की पृष्ठभूमि अभियोजन कथानक के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था, जिसके बाद मामला न्यायालय के समक्ष पहुंचा। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और 87 के तहत मामला पंजीकृत था।

✍️✍️ 3.6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार आरोपी को मिली जमानत

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""अलीनगर पुलिस ने रेलवे लाइन के पास से पकड़ा था"" चन्दौली। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने थाना अलीनगर में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी आदित्य कामटी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को राहत प्रदान की। ""अदालत में आरोपी आदित्य कामटी की ओर से फौजदारी अधिवक्ता समशेर अली और सतीश मौर्य ने मजबूती से अपना पक्ष रखा"" उन्होंने पुलिस की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और बरामदगी के तथ्यों पर अपनी दलीलें पेश कीं, जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया। क्या था पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 21 जनवरी 2026 का है। उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव और उनकी टीम गश्त पर थी, तभी आरपीएफ पोस्ट डीडीयू के सहायक उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने सूचना दी कि एक व्यक्ति मानस नगर पोखरे के पास रेलवे लाइन के रास्ते गांजा लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान एक संदिग्ध...

✍️✍️ दीवानी न्यायालय के कर्मचारी के घर में घुसकर जानलेवा हमला, लूटपाट व छेड़खानी करने का आरोप

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  ""भाजपा नेता समेत 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश"" वाराणसी।  न्यायालय कर्मचारी के घर में घुसकर उस पर व उसके परिवार पर जानलेवा हमला लूटपाट व छेड़खानी करने के मामले भाजपा नेता की मुश्किलें बढ़ गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए भाजपा नेता, उसकी पत्नी समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का कैंट पुलिस को आदेश दिया है।  ""अदालत में न्यायालय कर्मी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, आकाश सोनकर व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" प्रकरण के अनुसार सिकरौल, कैंट निवासी दीवानी न्यायालय का कर्मचारी सुरेश सोनकर ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि 20 जनवरी 2026 को समय रात्रि लगभग 8 से 9 बजे के मध्य प्रार्थी के पट्टीदार व पड़ोसी क्रमशः भाजपा नेता मनोज कुमार सोनकर, उसकी पत्नी अन्नू सोनकर, उसके पुत्र व पुत्री अकुंश सोनकर, अन्नु सोनकर व कोमल सोनकर व शशिकान्त साहनी उर्फ पिंपुल, प्रिंस सोनकर उर्फ बाबा, कुमकुम सोनकर, उमंग सोन...

✍️✍️ भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने ठुकराई दरोगा की जमानत अर्जी, 20 हजार रिश्वत कांड में जेल में रहेंगे चौकी प्रभारी

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) श्रीमती पूनम पाठक की अदालत ने सोमवार को विद्यापीठ चौकी के तत्कालीन प्रभारी शिवाकर मिश्रा की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अदालत ने प्रकरण को गंभीर और लोक नीति के विरुद्ध मानते हुए अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया। ""अदालत में अभियोजन की तरफ से प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विक्रम शील चतुर्वेदी, आलोक श्रीवास्तव व कमलेश कुमार यादव द्वारा किया गया"" क्या है मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रह्लाद गुप्ता के विरुद्ध उनकी पत्नी ने थाना सिगरा में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना दरोगा शिवाकर मिश्रा कर रहे थे। आरोप है कि मुकदमे को समाप्त करने के एवज में दरोगा ने ₹50,000 की रिश्वत मांगी थी। सौदा तय होने के बाद, 28 जनवरी 2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एण्टीकरप्शन) की ट्रैप टीम ने जाल बिछाया। 👉 ट्रैप की कार्रवाई के दौरान, दरोगा शिवाकर मिश्रा के कहने पर उनके साथ तैनात आरक्षी गौरव कुमार द्विवेदी ने शिकायतकर्ता से ₹20,000 की पहली किस्त ली। टीम ने मौके से ही दोनों को रंगे हाथ गिरफ...

✍️✍️ किराएदार को घर खाली करने का आदेश

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपर जिलाधिकारी (नगर)/किराया प्राधिकारी, वाराणसी ने किराएदार को बेदखल करने और पुलिस सहायता से मकान मालिक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया है। ""वादी की ओर से अदालत में संत सरन सेठ व तेज प्रकाश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा"" मामला क्या है? यह मामला वाराणसी के सोनपुरा वार्ड (चेतगंज) स्थित एक भवन का है। मकान मालिक संतोष कुमार व अन्य ने किराएदार बटुक सिंह के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने पहले ही 10 जनवरी 2025 को किराएदार को परिसर खाली करने और बकाया किराया देने का निर्देश दिया था। न्यायालय की सख्त कार्रवाई अदालत के बार-बार अवसर देने के बावजूद किराएदार बटुक सिंह न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने कोई आपत्ति दाखिल की। इसे देखते हुए कोर्ट ने एकपक्षीय कार्रवाई (Ex-parte order) करते हुए विपक्षी के खिलाफ आदेश पारित किया। 9 फरवरी 2026 को जारी ताजा आदेश के अनुसार:  पुलिस सहायता: न्यायालय ने पुलिस आयुक्त, वाराणसी को 'फार्म-11' जारी करने का निर्देश दिय...